EDLI योजना
EDLI योजना 1976 में शुरू की गई थी। इस योजना के पीछे EPFO का मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि सदस्य की मृत्यु के मामले में सदस्यों के परिवार को आर्थिक सहायता मिले। EDLI के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों की सैलरी पर निर्भर करती है।
EDLI में योगदान
कर्मचारी, साथ ही कम्पनी, EPFO द्वारा चलाई गई सभी तीन योजनाओं में योगदान करते हैं। प्रत्येक योजना के लिए योगदान निम्नलिखित है:
EPFO योजना | कर्मचारी का योगदान | कम्पनी या संस्थान का योगदान |
EPF | बेसिक का 12 % + DA | 3.67% बेसिक का + DA |
EPS | N/A | 8.33 % बेसिक का + DA |
EDLI | N/A | 0.5% (अधिकतम ₹ 75) |
EDLI की मुख्य विशेषताएं
- बीमा का लाभ परिवार के सदस्यों, कानूनी उत्तराधिकारी या सदस्य के नॉमिनी व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है
- EPFO के सदस्य खुद व खुद EDLI के लिए रजिस्टर हो जाते हैं
- एक EPFO सदस्य केवल EDLI योजना द्वारा तब कवर किया जाता है, जब तक कि वह EPF का एक एक्टिव सदस्य होता है। नौकरी छोड़ने के बाद उसके परिवार / उत्तराधिकारी / नॉमिनी इसका क्लेम नहीं कर सकते
- EDLI की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है
- कम्पनी को EDLI के लिए योगदान करना होगा और कर्मचारी के वेतन से कोई शुल्क नहीं काटा जा सकता है
- EDLI के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों में मिले मासिक वेतन का 35 गुना होती है, जिसकी अधिकतम सीमा 7 लाख रु. है
- औसत मासिक वेतन का कैल्कुलेशन कर्मचारी के मूल + महंगाई भत्ते के रूप में किया जाता है
- इस योजना के तहत 1.75 लाख रू. का बोनस भी मिलता है
- यदि कंपनी धारा 17 (2 A) के तहत कर्मचारियों के लिए उच्च भुगतान जीवन बीमा योजना लेती है, तो वह इस योजना से बाहर निकल सकती है
EDLI का कैल्कुलेशन
EDLI के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों में मिले मासिक वेतन का 35 गुना होता है।
एक कर्मचारी का अधिकतम औसत मासिक वेतन 15,000 रू. है
तो, 35 गुना वेतन 35 x ₹ 15,000 = ₹ 5,25,000 होता है
इस योजना के तहत क्लेम करने वाले को, ₹ 1,75,000 तक की बोनस राशि का भुगतान भी किया जाता है
इस प्रकार, लाभार्थी को इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि ₹ 7,00,000 है
EDLI फॉर्म 5 IF
कर्मचारी की मृत्यु के बाद EDLI योजना के तहत बीमा राशि को क्लेम करने के लिए उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य फॉर्म 5 IF भरते हैं I क्लेम करने वाले हर व्यक्ति को अलग से फॉर्म भरना पड़ता हैI अगर क्लेम करने वाला या नॉमिनी नाबालिग है, तो अभिभावक फॉर्म भरेंगेI एक से अधिक नाबालिगों के मामले में, जहां अभिभावक एक ही है,को अविभावकों को एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा।
यह फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता हैI इसमें मृत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख का उल्लेख करते हुए डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है I साथ ही, एम्प्लायर को इसमें फंड ट्रांसफर के तरीके का भी उल्लेख करना होगा।
सभी ज़रूरी डाक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 5 IF को क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त के कार्यालय में जमा करना पड़ता है। क्लेम का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाता हैI अगर ईपीएफ आयुक्त 30 दिनों के भीतर क्लेम नहीं निपटा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्लेम स्टेटस की तारीख तक सालाना 12% का ब्याज देना होगा ।
EDLI बेनेफिट्स को क्लेम कैसे करें
- सदस्य की मृत्यु के बाद बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 5 IF भरना पड़ता है
- सदस्य को (उसकी मृत्यु के समय) EPF योजना में एक्टिव होना चाहिए
- सदस्य की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नियुक्त नॉमिनी को योजना का फायदा मिलेगा
- यदि कोई नॉमिनी नहीं है, तो परिवार अन्य सदस्य EDLI बेनेफिट्स को क्लेम करने के लिए योग्य होंगे। EPS के तहत परिवार को जीवनसाथी, पुरुष बच्चों (25 साल तक), अविवाहित बेटियों के रूप में परिभाषित किया गया है
- अगर परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं हैं, तो EDLI बेनेफिट मृत सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा
- क्लेम फॉर्म को कम्पनी या संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित और वैरीफाई किया जाता है
- यदि कोई कम्पनी नहीं है, तो फॉर्म को निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा वैरीफाई किया जाना चाहिए:
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- गजटेड अधिकारी
- मजिस्ट्रेट
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष
- नगरपालिका या जिला स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष / सचिव / सदस्य
- पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर
- सांसद या विधायक
- CBT या EPF की क्षेत्रीय समिति के सदस्य
- बैंक मैनेजर (उस बैंक का) जिसमें खाता रखा गया था
- एक ही बार में सभी तीन योजनाओं (EPF, EPS और EDLI) के लाभ के लिए फॉर्म 5 IF के साथ फॉर्म 20/फॉर्म 10C/फॉर्म 10D को भरा जा सकता है।
EDLI के लिए योग्यता शर्तें
EDLI योजना के तहत बीमा लाभ का क्लेम करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन करने के योग्य हैं:
- EPF योजना के अंतर्गत आने वाला परिवार का कोई सदस्य या नॉमिनी
- नॉमिनी न होने की स्थिति में, परिवार के सभी सदस्य (प्रमुख बेटों को छोड़कर, प्रमुख बेटों के साथ विवाहित बेटियों और विवाहित पोते-पोतियों को छोड़कर)
- अगर कोई परिवार नहीं है, तो कोई और कानूनी वारिस
- अगर नॉमिनी, परिवार का सदस्य या कानूनी वारिस नाबालिक है, तो उसका अविभावक
EDLI के लिए आवश्यक दस्तावेज
EDLI योजना के अंतर्गत बीमा राशि का क्लेम करने वाले व्यक्ति को फॉर्म 5 IF भरकर नीचे दिए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं:-
- सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- अगर क्लेम नाबालिग की ओर से किया गया है, तो गार्जियनशिप प्रमाण पत्र
- कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा क्लेम के मामले में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- जिस बैंक में फण्ड ट्रान्सफर का ऑप्शन दिया गया है, उसका एक कैंसल किया हुआ चेक
- अगर कर्मचारी को अंतिम बार ईपीएफ योजना, 1952 के तहत छूट प्राप्त कंपनी में नौकरी मिली थी, तो ऐसी कंपनी के एम्प्लायर को प्रमाण के तौर पर पिछले 12 महीनों के पीएफ का डिटेल देना चाहिए और साथ – साथ मेंबर के नॉमिनेशन फॉर्म की एक वेरीफाई की हुई प्रति भी भेजनी चाहिए।