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एंप्लॉय डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना (EDLI) भविष्य निधि संगठन (EPFO) की एक बीमा योजना है जो कि कर्मचारी को प्रदान की जाती है'। EPFO के एक एक्टिव सदस्य के एक नॉमिनी को सेवा अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर 7 लाख रू. तक का एकमुश्त भुगतान मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आने वाले सभी कम्पनी व संस्थान स्वचालित रूप से EDLI के लिए रजिस्टर हो जाते हैं। ये स्कीम EPF और EPS के कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है।
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EDLI योजना 1976 में शुरू की गई थी। इस योजना के पीछे EPFO का मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि सदस्य की मृत्यु के मामले में सदस्यों के परिवार को आर्थिक सहायता मिले। EDLI के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों की सैलरी पर निर्भर करती है।
कर्मचारी, साथ ही कम्पनी, EPFO द्वारा चलाई गई सभी तीन योजनाओं में योगदान करते हैं। प्रत्येक योजना के लिए योगदान निम्नलिखित है:
| EPFO योजना | कर्मचारी का योगदान | कम्पनी या संस्थान का योगदान |
| EPF | बेसिक का 12 % + DA | 3.67% बेसिक का + DA |
| EPS | N/A | 8.33 % बेसिक का + DA |
| EDLI | N/A | 0.5% (अधिकतम ₹ 75) |
EDLI के तहत मिलने वाली बीमा राशि पिछले 12 महीनों में मिले मासिक वेतन का 35 गुना होता है।
एक कर्मचारी का अधिकतम औसत मासिक वेतन 15,000 रू. है
तो, 35 गुना वेतन 35 x ₹ 15,000 = ₹ 5,25,000 होता है
इस योजना के तहत क्लेम करने वाले को, ₹ 1,75,000 तक की बोनस राशि का भुगतान भी किया जाता है
इस प्रकार, लाभार्थी को इस योजना के तहत मिलने वाली कुल राशि ₹ 7,00,000 है
कर्मचारी की मृत्यु के बाद EDLI योजना के तहत बीमा राशि को क्लेम करने के लिए उसके नॉमिनी या परिवार के सदस्य फॉर्म 5 IF भरते हैं I क्लेम करने वाले हर व्यक्ति को अलग से फॉर्म भरना पड़ता हैI अगर क्लेम करने वाला या नॉमिनी नाबालिग है, तो अभिभावक फॉर्म भरेंगेI एक से अधिक नाबालिगों के मामले में, जहां अभिभावक एक ही है,को अविभावकों को एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा।
यह फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता हैI इसमें मृत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख का उल्लेख करते हुए डेथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है I साथ ही, एम्प्लायर को इसमें फंड ट्रांसफर के तरीके का भी उल्लेख करना होगा।
सभी ज़रूरी डाक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 5 IF को क्षेत्रीय ईपीएफ आयुक्त के कार्यालय में जमा करना पड़ता है। क्लेम का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाता हैI अगर ईपीएफ आयुक्त 30 दिनों के भीतर क्लेम नहीं निपटा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्लेम स्टेटस की तारीख तक सालाना 12% का ब्याज देना होगा ।
EDLI योजना के तहत बीमा लाभ का क्लेम करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन करने के योग्य हैं:
EDLI के लिए आवश्यक दस्तावेज
EDLI योजना के अंतर्गत बीमा राशि का क्लेम करने वाले व्यक्ति को फॉर्म 5 IF भरकर नीचे दिए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं:-