भारत में लैंगिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फण्ड (UNICEF) की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी से 5 करोड़ महिलाएँ गायब हैं। देश में जनसांख्यिकीय संकट से बचने और ग्रामीण परिवारों और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक भाग्यश्री योजना शुरू की।
कर्नाटक भाग्यश्री योजना क्या है?
देश में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने और उनके जन्म को बढ़ावा देने के विचार के साथ, कर्नाटक सरकार कर्नाटक भाग्यश्री योजना लेकर आई है। यह योजना उन परिवारों में रहने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएं
कर्नाटक सरकार इस योजना के योग्य उम्मीदवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है–
- बालिकाओं को 25,000 रु. प्रति माह तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है
- बच्चे को वार्षिक स्कॉलरशिप 300 रु. से 1,000 रु. तक मिलती है, उसकी उम्र के मुताबिक, 10 वीं कक्षा तक
- माता–पिता को बच्ची के साथ दुर्घटना होने पर 1 लाख रु. और उसकी प्राकृतिक मौत होने पर 42,500 रु. मिलते हैं
- 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर, बालिका के माता–पिता को 34,751 रु. मिलते हैं
इसके साथ ही कुछ अन्य भुगतान भी होते हैं जैसे वार्षिक स्कॉलरशिप और बीमा लाभ जिसका लाभ योग्यता शर्तों को पुरा करने पर लाभार्थी उठा सकते हैं। ऐसी सुविधाओं का अनुदान, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देता है और समाज के भीतर उनकी स्थिति को सुधारता है।
उद्देश्य
कर्नाटक सरकार द्वारा इस योजना को BPL या गरीबी रेखा से नीचे के रूप में पहचाने जाने वाले परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कर्नाटक भाग्यश्री योजना का उद्देश्य परिवार और समाज में बालिकाओं की स्थिति को सामान्य रूप से सुधारना है, साथ ही बालिका को आर्थिक सहायता देकर उसकी माँ/ पिता की भी मदद करना।
कर्नाटक भाग्यश्री योजना की योग्यता की योग्यता शर्तें
कर्नाटक भाग्यश्री योजना में निम्नलिखित योग्यता शर्तें हैं–
- 31 मार्च, 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाएँ ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं
- जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर लड़की का जन्म रजिस्टर किया जाना चाहिए
- यह योजना BPL परिवार के केवल दो बच्चों के लिए लागू है
- योजना का लाभ उठाने वाली बालिका बाल श्रमिक नहीं होनी चाहिए
- स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के अनुसार बालिकाओं का टीकाकरण किया जाना चाहिए
- लाभार्थी को 8 वीं कक्षा तक पढाई पूरी करनी चाहिए थी और 18 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं करनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
कर्नाटक भाग्यश्री योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है–
- भाग्यश्री योजना का आवेदन पत्र
- बच्ची का जन्म दस्तावेज
- माता–पिता का आय विवरण
- बालिकाओं के माता–पिता का पता प्रमाण
- BPL कार्ड
- बालिका कार्ड का बैंक स्टेटमेंट
आवेदन कैसे करें?
योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हालाँकि, ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार इनमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं–
- आंगनवाड़ी केंद्र
- ग्रामपंचायत कार्यालय
- गैर सरकारी संगठनों
- अधिकृत बैंक
- नगर निगम
- बालिका के पिता / माता या प्राकृतिक अभिभावक संबंधित ज़िलों के महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से भी संपर्क कर सकते हैं