आधार कार्ड भारत में रहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक बन गया है। UIDAI, केंद्र सरकार की देख-रेख में अब आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक (Link Driving Licence with Aadhaar Card) करना आसान बन चुका है। आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका निम्नलिखित है।
आधार को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ऑनलाइन कैसे लिंक करें
हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सड़क परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस प्रकार, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार को लिंक (Link Driving Licence with Aadhaar Card) करने का ऑनलाइन तरीका हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है। हालांकि, पूरी प्रक्रिया लगभग एक समान ही रहेगी। यहां ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने के तरीके बताए गए हैं:
- स्टेप 1: अपने राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- स्टेप 2: “Link Aadhaar” के विकल्प पर क्लिक करें
- स्टेप 3: अब ड्रॉप-डाउन मेनू से “Driving License” के विकल्प को चुनें
- स्टेप 4: अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और “Get Details” के विकल्प पर क्लिक करें
- स्टेप 5: दी गयी जगहों पर अपना 12-डिजिट आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें (याद रखें कि आपका मोबाइल नंबर UIDAI के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए)
- स्टेप 6: प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें
- स्टेप 7: इसके बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP मिलेगा
- स्टेप 8: आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए OTP दर्ज करें।
नोट:- इस प्रक्रिया का उपयोग सभी राज्य परिवहन विभागों की वेबसाइट पर किया जा सकता है।
सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की योजना क्यों बना रही है?
सरकार को ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहाँ एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस पाए गए हैं। सड़क परिवहन से जुड़े एक्ट के अनुसार, एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकते। एक राज्य में जारी ड्राइविंग लाइसेंस देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होता है। इस प्रकार, एक व्यक्ति को अपने नाम पर एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है।
इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने की योजना बना रही है। जिन लाइसेंस को आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है, उन्हें समय सीमा खत्म होने के बाद डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। चूंकि केवल एक ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार के साथ जोड़ा जा सकता है, इससे नकली लाइसेंस की समस्या को आसानी से रोका जा सकता है।
हालांकि यह प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी कानूनी और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के बाद जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास उसके नाम पर एक से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस हैं, तो वह उन्हें सड़क परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कर सकता है।
नागरिक निम्नलिखित ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइटों पर जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं:
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संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. क्या ड्राइविंग लाइसेंस लिंक करने के लिए ई-आधार कार्ड मान्य है?
उत्तर: हाँ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से ऑनलाइन (Link Driving Licence with Aadhaar Card Online) जोड़ने के लिए अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। आपका आधार नंबर हमेशा वही रहता है, चाहे वह ई-आधार हो या UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड।
प्रश्न.क्या आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना अनिवार्य है?
उत्तर: अभी आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार को अनिवार्य करने की योजना बना रही है।