कृप्या ध्यान दें: पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 थी। हालांकि डेडलाइन समाप्त होने के बाद भी आप 1000 रु. की पेनल्टी देकर पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते है और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते है। इसके अलावा, CBDT के लेटेस्ट सर्कुलेशन संख्या 6/2024 के अनुसार, जो लोग 31 मई 2024 से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं करा पाए हैं, उन्हें अब उच्च दर पर आयकर, टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा। |
आधार को पैन कार्ड से लिंक (Link Aadhaar with PAN Card) करना अनिवार्य हो गया है। अगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं होता है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते है। साथ ही 50,000 से अधिक बैंक ट्रांजेक्शन करने के लिए भी पैन-आधार लिंक होना ज़रूरी है। आगे लेख में पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन व ऑफलाइन लिंक करने के तरीके बताए गए हैं:
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक स्टेटस जानने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जाएं
- Quick Links” में Link Aadhaar Status” को सेलेक्ट करें
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
- फिर ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें
- आपका पैन-आधार लिंक स्टेटस आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा।
पैन कार्ड आधार से लिंक न होने पर क्या होगा?
भारतीय निवासियों के मामले में
भारत के निवासी मामले में 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड अब निष्क्रिय हो गए हैं। इसके अलावा, आयकर नियमों के नियम 114AAA में प्रावधान है कि एक बार जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप अपना पैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
निष्क्रिय पैन के कई प्रभाव होंगे जिनमें शामिल हैं:
- इन पैन धारकों को रिफंड और इन रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा
- धारा 206AA के अनुसार ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा
- धारा 206CC के अनुसार ज्यादा टीसीएस काटा जाएगा
नोट:
- सीबीडीटी के लेटेस्ट सर्कुलेशन संख्या 6/2024 के अनुसार, यदि आपने 31 मार्च 2024 तक कोई लेनदेन किया है और आप 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ते हैं, तो आप उपरोक्त प्रभावों (उच्च टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना) का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- ध्यान रखें कि यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तब भी आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जारी रख सकते हैं।
NRI/OCI के मामले में
एनआरआई और ओसीआई को अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। हालाँकि, निम्नलिखित कुछ प्रमुख कारण हैं कि क्यों कुछ NRI और OCI पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं और साथ ही इन्हें फिर से कैसे चालू किया जा सकता है:
- NRI के लिए: यदि एनआरआई ने पिछले तीन वर्षों में से किसी में भी अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है और उनके रहने की जगह इनकम टैक्स द्वारा मैप नहीं की गई है या उन्होंने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) को अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में सूचित नहीं किया है, तो उनका PAN को निष्क्रिय कर दिया गया है, अपने पैन को फिर से चालू करने के लिए, उन्हें पैन डेटाबेस में अपनी रेजिडेंशियल रेज़िडेंशियल स्टेटस को अपडेट रिक्वेस्ट और दस्तावेजों के साथ-साथ अपने संबंधित JAO को अपनी रेजिडेंशियल रेज़िडेंशियल स्टेटस के बारे में सूचित करना होगा। वे JAO की डिटेल्स यहां पा सकते हैं: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices
- OCI के लिए: ओसीआई/विदेशी नागरिक जिन्होंने पिछले 3 वर्ष में से किसी में भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है या जिन्होंने रेजिडेंटरेज़िडेंट स्टेटस के तहत पैन के लिए आवेदन किया है और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) को अपनी रेजिडेंटरेज़िडेंट स्टेटस को अपडेट/सही नहीं किया है, उन्हें अब आवेदन करना होगा। उन्हें पैन डेटाबेस में अपनी रेजिडेंशियलरेज़िडेंशियल स्टेटस को अपडेट करने के अनुरोध और दस्तावेजों के साथ-साथ अपने संबंधित JAO को अपनी रेजिडेंशियलरेज़िडेंशियल स्टेटस के बारे में सूचित करना होगा। वे JAO की डिटेल्स यहां पा सकते हैं https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices
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पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन चूकने पर क्या करें?
- यदि आप 30 जून 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहे, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालाँकि, आप बाद में 1,000.रु का निर्धारित जुर्माना अदा करके अपने पैन और आधार को लिंक करके इसे चालू कर सकते हैं।
- एक बार जब आप आयकर वेबसाइट पर लिंकिंग अनुरोध बढ़ाते हैं तो आपके पैन को दोबारा चालू होने में 30 दिन तक का समय लग सकता है। ध्यान रखें कि जब तक आपका पैन निष्क्रिय है, तब तक आप अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे जैसे कि आय पर ज्यादा टीडीएस, कोई आयकर रिफंड नहीं, आदि।
- ऐसे मामले जहां व्यक्तियों ने अपनी सहमति दे दी है और 30 जून 2023 को या उससे पहले शुल्क का भुगतान कर दिया है, लेकिन उनके पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया गया है, उन पर इनकम टैक्स द्वारा विचार किया जाएगा।
पैन- आधार लिंक करने की फीस/चार्जेस
पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन समाप्त होने के बाद 1,000 रु. की पेनल्टी भरकर आप इनकम टैक्स वेबसाइट से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक (Aadhaar Card Link PAN Card) कर सकते हैं।
डेडलाइन समाप्त होने के बाद पैन कार्ड से आधार कैसे लिंक करें
पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: यदि आपका अकाउंट उन बैंकों में है, जो ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स के माध्यम से लागू शुल्क का भुगतान करें:
i. अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के ई-पेज टैक्स पर जायें
ii. अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें
iii. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, आपके सामने नया पेज खुल जाएगा
iv. इनकम टैक्स पर “Proceed” बटन पर क्लिक करें
v. चेक असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 “as other Receipts (500) “Continue” पर क्लिक करें
vi. “Others” के अंतर्गत 1000 रु. की राशि का भुगतान करें
स्टेप 2: ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार लिंकिंग एप्लीकेशन सबमिट करें:
i. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें। डैशबोर्ड पर प्रोफ़ाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें या पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, आप बिना लॉग-इन किए इनकम टैक्स वेबसाइट पर Quick Links सेक्शन में “Link Aadhaar” विकल्प भी चुन सकते हैं।
ii. इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग-इन करके आधार-पैन लिंकिंग के लिए “Validate” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और लिंकिंग प्रोसेस जारी रखने के लिए “Validate” पर क्लिक करें।
iii. आवश्यक डिटेल्स जैसे अपना मोबाइल नंबर, आधार के अनुसार नाम आदि भरें और “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।
iv. अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें।
v. आधार-पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है और अब आप आधार-पैन लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं।
नोट: *ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान के लिए बैंको की लिस्ट में एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ भारत शामिल हैं। (13 जनवरी 2023 तक)
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें
स्टेप 1: यदि आपका अकाउंट उन बैंकों में है, जो ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स के माध्यम से लागू शुल्क का भुगतान करें:
i. अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें
ii. अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें
iii. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद, आपके सामने नया पेज खुल जाएगा
iv. इनकम टैक्स पर “Proceed” बटन पर क्लिक करें
v. चेक असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 “as other Receipts (500) “Continue” पर क्लिक करें
vi. “Others” के अंतर्गत 1000 रु. की राशि का भुगतान करें
स्टेप 2: ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार लिंकिंग एप्लीकेशन सबमिट करें:
i. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें। डैशबोर्ड पर प्रोफ़ाइल सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें या पर्सनल डिटेल्स सेक्शन में “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, आप बिना लॉग-इन किए इनकम टैक्स वेबसाइट पर Quick Links सेक्शन में “Link Aadhaar” विकल्प भी चुन सकते हैं।
ii. इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग-इन करके आधार-पैन लिंकिंग के लिए “Validate” पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और लिंकिंग प्रोसेस जारी रखने के लिए “Validate” पर क्लिक करें।
iii. आवश्यक डिटेल्स जैसे अपना मोबाइल नंबर, आधार के अनुसार नाम आदि भरें और “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।
iv. अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें।
v. आधार-पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है और अब आप आधार-पैन लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं।
नोट: *ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान के लिए बैंको की लिस्ट में एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ भारत शामिल हैं। (13 जनवरी 2023 तक)
आधार को पैन से लिंक/सुधार करने की सुविधा
यह ध्यान रखें कि आधार और पैन तभी लिंक (link Aadhaar with Pan) हो पाएंगे, जब आपके सभी दस्तावेज़ों की सभी जानकारी एक दूसरे से मेल खाती हों। यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन आधार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
आप UIDAI की वेबसाइट या NSDL पैन के पोर्टल के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि गलतियाँ हैं, तो आप इस तरीके का पालन करके इसे ठीक कर सकते हैं:
- उपयोगकर्ता NSDL वेबसाइट का उपयोग करके अपनी पैन जानकारी को सही कर सकते हैं
- NSDL लिंक ( https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html ) उस वेब पेज पर पहुँच जाता है जहां आप अपने नाम के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं
- अपनी पैन की जानकारी बदलने के लिए साइन किए हुए डिजिटल दस्तावेज जमा करें
- एक बार जब आपके पैन में आपकी जानकारी सही हो जाती है और मेल पर NSDL द्वारा वेरिफाई कर दिया जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
UIDAI प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप इसे UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं:
- https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update पर क्लिक करके UIDAI के वेब पेज पर जाएं और अपना आधार व सिक्योरिटी कोड दर्ज करें
- आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा
- यदि आपको अपने नाम की वर्तनी को बदलना है, तो केवल OTP की ज़रूरत पड़ेगी
- यदि आपको लिंग और जन्म तिथि जैसे अन्य जानकारी को भी बदलना है, तो आपको नवीनीकरण के लिए सहायक दस्तावेज भी जमा करने होंगे
- मंजूरी मिलते ही ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ सकता है।
ये भी पढ़ें: आधार कार्ड से EPF अकाउंट कैसे लिंक करें
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क्या आप पैन को आधार से जोड़ने में असमर्थ हैं? तो क्या करें
पैन कार्ड को समय सीमा समाप्त होने के पहले आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए अन्यथा उसे आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। आवेदक का नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों पर समान होना चाहिए। वर्तनी बेमेल होने पर, आपका आधार पैन से नहीं जुड़ पाएगा। आपको अपना नाम सही करना होगा और सुधार के बाद, आप आसानी से अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें:
स्टेप 1: NSDL की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://goo.gl/zvt8eV पर जाएं
स्टेप 2: मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से “Changes or Correction in Existing PAN/Reprint of PAN Card के विकल्प को चुनें
स्टेप 3: व्यक्तिगत कैटेगरी का चयन करें और अपनी जानकारी दर्ज करें
स्टेप 4: आधार E-KYC के बाद भुगतान करें और अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करें
स्टेप 5: आपका अपडेट किया हुआ पैन आपके पते पर भेज दिया जाएगा
स्टेप 6: एक बार जब आप अपना अपडेटेड पैन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं
यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें:
स्टेप 1: आधार नामांकन केंद्र पर जाएं
स्टेप 2: पहचान के अपने प्रमाण की एक सेल्फ- एटेस्टेड कॉपी ले जाएं,
स्टेप 3: आधार करेक्शन फॉर्म भरें
स्टेप 4: दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें
स्टेप 5: आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें अपडेट रिकवेस्ट नंबर दिया गया होगा
स्टेप 6: इस URN का उपयोग आपके अपडेट के स्टेटस को जानने के लिए किया जा सकता है
स्टेप 7: एक बार जब अपडेट हो जाता है और नाम सही हो जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का महत्व
निम्नलिखित कारणों से सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक (Link Aadhaar with Pan Card) करना बहुत महत्वपूर्ण है:
- जो पैन कार्ड जो आधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें 31 दिसम्बर, 2019 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है
- पैन को आधार से जोड़ने से एक ही नाम पर जारी किए गए कई पैन कार्ड की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी
- यदि आपका पैन आधार के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप आयकर रिटर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं
- उपयोगकर्ता को भविष्य में संदर्भ के लिए उस पर लगाए गए टैक्स की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी
ये भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार कैसे लिंक करें
यदि आपने पैन-आधार लिंकिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है और चालान डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा?
- यदि आपने पैन-आधार लिंकिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है और चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो आप लॉगिन लॉग-इन के बाद इनकम टैक्स पोर्टल के ई-पे टैक्स टैब के माध्यम से
- चालान भुगतान के स्टेटस को चेक की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन और आधार को लिंक करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
कैसे चेक कि आपका पैन वैलिड है या इनवैलिड
- स्टेप 1: इनकम ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं और “Verify Your PAN” पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: Verify Your PAN पेज पर, अपना पैन, पूरा नाम, जन्म तिथि औरमोबाइल नंबर दर्ज करें और “Continue” बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें। सही से वेरिफिकेशन पर आपका पैन स्टेटस दिख जाएगा ।
ध्यान दें: आपको प्राप्त होने वाला ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध होगा और आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए केवल 3 प्रयास मिलेंगे।
पैन- आधार लिंक कस्टमर केयर नंबर
अगर आपको पैन और आधार कार्ड लिंक करने से संबंधित किसी तरह की समस्या होती है तो इसके समाधान के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं:
UIDAI: यदि आपको अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने से संबंधित कोई चिंता है तो आप UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करके यूआईडीएआई से संपर्क कर सकते हैं।
NSDL (Protean): आप इस नंबर 020 – 27218080 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से शाम 11 बजे के बीच कॉल करके NSDL (Protean) से संपर्क कर सकते हैं।
UTIITSL: यूटीआईआईटीएसएल पैन -अखिल भारतीय ग्राहक सेवा केंद्र के संपर्क नंबर 033 40802999, 03340802999 हैं। आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर सोमवार से रविवार सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं।
आयकर विभाग: आप आयकर विभाग के हेल्पडेस्क से 1800 103 0025, 1800 419 0025, +91-80-46122000 या +91-80-61464700 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 08:00 बजे से रात 20:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
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संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. मेरे पास आधार नहीं है। क्या मैं अब भी अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका आधार पैन के साथ नहीं जोड़ा जाता है।
प्रश्न. क्या NRI को ई-फाइल करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है?
उत्तर: NRI को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार न० बताने की ज़रूरत नहीं है।
प्रश्न. पैन और आधार को लिंक (Link Pan with Aadhaar) किसे करना ज़रूरी है? यदि मेरी आय, टैक्स सीमा से कम है तो क्या होगा?
उत्तर: अगर किसी व्यक्ति की आय, टैक्स योग्य सीमा से कम भी है तो भी उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना ही होगा। अन्यथा, इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
प्रश्न. आधार-पैन को जोड़ना कब अनिवार्य नहीं है?
उत्तर: आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट है यदि:
- आप एक NRI हैं,
- असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं
- भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक हैं
- वरिष्ठ नागरिक जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।
प्रश्न. क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना अनिवार्य है?
उत्तर:अपना ई–रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है।
प्रश्न. आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे बदलें?
उत्तर: अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। इसके अलावा आप भारतीय डाक सेवा की वेबसाइट के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है?
उत्तर: पैन को आधार से लिंक करना बहुत ही आसान है। आप इसे ऑनलाइन या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न. अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करते समय मुझे किन विवरणों की जांच करनी होगी?
उत्तर: अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करते समय आपको अपना नाम, लिंग और जन्म तिथि की जांच करनी होगी। अगर इनमें किसी भी तरह की गलती होती है, तो आप दोनों को लिंक करने से पहले उन्हें ठीक करवा सकते हैं।
प्रश्न. पैन कार्ड और आधार में मेरा नाम अलग–अलग दिया हुआ है और इस वजह से ये दोनों लिंक नहीं हो रहे। क्या करें?
उत्तर: आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम से बिल्कुल अलग होने पर आपको आधार या पैन के डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा, तभी आप दोनों को लिंक कर सकेंगे।