आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का महत्व
निम्नलिखित कारणों से सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक (Link Aadhaar with Pan Card) करना बहुत महत्वपूर्ण है:
- जो पैन कार्ड जो आधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें 31 दिसम्बर, 2019 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है
- पैन को आधार से जोड़ने से एक ही नाम पर जारी किए गए कई पैन कार्ड की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी
- यदि आपका पैन आधार के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप आयकर रिटर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं
- उपयोगकर्ता को भविष्य में संदर्भ के लिए उस पर लगाए गए टैक्स की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी
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आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें
आधार और पैन कार्ड लिंक स्टेटस चेक स्थिति की जांच करने के लिए, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- स्टेप 1: ई-फाइलिंग इनकम टैक्स यानी https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जाएं।
- स्टेप 2: “Quick Links” के अंतर्गत "लिंक आधार स्थिति" चुनें
- स्टेप 3: अपना पैन दर्ज करें
- स्टेप 4: अपना आधार नंबर दर्ज करें
- स्टेप 5: अब, ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें
- स्टेप 6: आपका आधार-पैन लिंक स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा
आधार से लिंक न होने वाले पैन कार्ड का क्या होगा?
भारत के निवासी मामले में 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड अब निष्क्रिय हो गए हैं। इसके अलावा, आयकर नियमों के नियम 114AAA में प्रावधान है कि एक बार जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप अपना पैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
निष्क्रिय पैन के कई प्रभाव होंगे जिनमें शामिल हैं:
- इन पैन धारकों को रिफंड और इन रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा
- धारा 206AA के अनुसार ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा
ध्यान दें: ध्यान रखें कि यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तब भी आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जारी रख सकते हैं।
NRI/OCI के मामले में
एनआरआई और ओसीआई को अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। हालाँकि, निम्नलिखित कुछ प्रमुख कारण हैं कि क्यों कुछ एनआरआई और ओसीआई पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं और साथ ही इन्हें फिर से कैसे चालू किया जा सकता है:
NRI के लिए: यदि एनआरआई ने पिछले तीन वर्षों में से किसी में भी अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है और उनके रहने की जगह इनकम टैक्स द्वारा मैप नहीं की गई है या उन्होंने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO को अपनी रेजिडेंशियल रेज़िडेंशियल स्टेटस के बारे में सूचित नहीं किया है, तो उनका PAN को निष्क्रिय कर दिया गया है, अपने पैन को फिर से चालू करने के लिए, उन्हें पैन डेटाबेस में अपनी रेजिडेंशियल रेज़िडेंशियल स्टेटस को अपडेट रिक्वेस्ट और दस्तावेजों के साथ-साथ अपने संबंधित JAO को अपनी रेजिडेंशियल रेज़िडेंशियल स्टेटस के बारे में सूचित करना होगा। वे JAO की डिटेल्स यहां पा सकते हैं: https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices
OCI के लिए: ओसीआई/विदेशी नागरिक जिन्होंने पिछले 3 वर्ष में से किसी में भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है या जिन्होंने रेजिडेंटरेज़िडेंट स्टेटस के तहत पैन के लिए आवेदन किया है और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) को अपनी रेजिडेंटरेज़िडेंट स्टेटस को अपडेट/सही नहीं किया है, उन्हें अब आवेदन करना होगा। उन्हें पैन डेटाबेस में अपनी रेजिडेंशियलरेज़िडेंशियल स्टेटस को अपडेट करने के अनुरोध और दस्तावेजों के साथ-साथ अपने संबंधित JAO को अपनी रेजिडेंशियलरेज़िडेंशियल स्टेटस के बारे में सूचित करना होगा। वे JAO की डिटेल्स यहां पा सकते हैं https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices
पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन चूक गई है?
यदि आप 30 जून 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहे, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। हालाँकि, आप बाद में 1,000.रु का निर्धारित जुर्माना अदा करके अपने पैन और आधार को लिंक करके इसे चालू कर सकते हैं। एक बार जब आप आयकर वेबसाइट पर लिंकिंग अनुरोध बढ़ाते हैं तो आपके पैन को दोबारा चालू होने में 30 दिन तक का समय लग सकता है।
ध्यान रखें कि जब तक आपका पैन निष्क्रिय है, तब तक आप अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे जैसे कि आय पर ज्यादा टीडीएस, कोई आयकर रिफंड नहीं, आदि। ऐसे मामले जहां व्यक्तियों ने अपनी सहमति दे दी है और 30 जून 2023 को या उससे पहले शुल्क का भुगतान कर दिया है, लेकिन उनके पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया गया है, उन पर इनकम टैक्स द्वारा विचार किया जाएगा।
यदि आपने पैन-आधार लिंकिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है और चालान डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा?
- यदि आपने पैन-आधार लिंकिंग शुल्क का भुगतान कर दिया है और चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो आप लॉगिन लॉग-इन के बाद इनकम टैक्स पोर्टल के ई-पे टैक्स टैब के माध्यम से
- चालान भुगतान के स्टेटस को चेक की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक पैन और आधार को लिंक करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
कैसे चेक कि आपका पैन वैलिड है या इनवैलिड
- स्टेप 1: इनकम ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं और “Verify Your PAN” पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: Verify Your PAN पेज पर, अपना पैन, पूरा नाम, जन्म तिथि औरमोबाइल नंबर दर्ज करें और “Continue” बटन पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें। सही से वेरिफिकेशन पर आपका पैन स्टेटस दिख जाएगा ।
ध्यान दें: आपको प्राप्त होने वाला ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध होगा और आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए केवल 3 प्रयास मिलेंगे।
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. मेरे पास आधार नहीं है। क्या मैं अब भी अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका आधार पैन के साथ नहीं जोड़ा जाता है।
प्रश्न. क्या NRI को ई-फाइल करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है?
उत्तर: NRI को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार न० बताने की ज़रूरत नहीं है।
प्रश्न. पैन और आधार को लिंक (Link Pan with Aadhaar) किसे करना ज़रूरी है? यदि मेरी आय, टैक्स सीमा से कम है तो क्या होगा?
उत्तर: अगर किसी व्यक्ति की आय, टैक्स योग्य सीमा से कम भी है तो भी उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना ही होगा। अन्यथा, इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
प्रश्न. आधार-पैन को जोड़ना कब अनिवार्य नहीं है?
उत्तर: आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट है यदि:
- आप एक NRI हैं,
- असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं
- भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक हैं
- वरिष्ठ नागरिक जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।
प्रश्न. क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट बनाना अनिवार्य है?
उत्तर:अपना ई–रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना ज़रूरी है।
प्रश्न. आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे बदलें?
उत्तर: अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको नजदीकी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा। इसके अलावा आप भारतीय डाक सेवा की वेबसाइट के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है?
उत्तर: पैन को आधार से लिंक करना बहुत ही आसान है। आप इसे ऑनलाइन या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न. अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक करते समय मुझे किन विवरणों की जांच करनी होगी?
उत्तर: अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करते समय आपको अपना नाम, लिंग और जन्म तिथि की जांच करनी होगी। अगर इनमें किसी भी तरह की गलती होती है, तो आप दोनों को लिंक करने से पहले उन्हें ठीक करवा सकते हैं।
प्रश्न. पैन कार्ड और आधार में मेरा नाम अलग–अलग दिया हुआ है और इस वजह से ये दोनों लिंक नहीं हो रहे। क्या करें?
उत्तर: आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम से बिल्कुल अलग होने पर आपको आधार या पैन के डेटाबेस में अपना नाम बदलना होगा, तभी आप दोनों को लिंक कर सकेंगे।