रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से भारतीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (KYC) नियम लागू है। इसके तहत किसी बैंक/एनबीएफसी व अन्य वित्तीय संस्थानों को किसी ग्राहक को वित्तीय ट्रांजेक्शन की अनुमति देने से पहले उनके पहचान और पते को वैरिफाई करना आवश्यक है। इसके लिए वित्तीय संस्थान केवाईसी, खासतौर पर आधार केवीईसी (Aadhaar KYC) का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आगे लेख पढ़ें:
KYC क्या है?
KYC एक संस्थान को एक निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में सक्षम बनाता है। किसी ग्राहक को म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉज़िट, बैंक अकाउंट आदि में निवेश शुरू करने से पहले अपना KYC जमा करना होता है। हालांकि, किसी व्यक्ति को केवल एक बार ऐसा करना होता है जब वह पहली बार निवेश करना शुरू करता है।
KYC एक ऐसा तरीका है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) गतिविधियों को करने के लिए नहीं किया जाता है।
भारत और RBI में वर्ष 2002 में KYC अस्तित्व में लाया और वर्ष 2004 में सभी बैंकों के लिए दिसंबर 2005 तक ग्राहकों का KYC करना अनिवार्य कर दिया गया।
आपको KYC क्यों करना चाहिए?
जब आप अपना KYC करवा लेते हैं, तो आप बैंक को अपनी पहचान, पता और वित्तीय हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं इससे बैंकों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि इसमें निवेश किया गया पैसा मनी लॉन्ड्रिंग/अवैध गतिविधियों के लिए नहीं है।
म्यूचुअल फंड निवेश के लिए भी KYC अनिवार्य है। हालांकि, हर बार अलग-अलग फंड हाउस में निवेश करने से पहले KYC कराना ज़रूरी नहीं है।
KYC कब आवश्यक है?
पहली बार निवेश करने से पहले KYC आवश्यक है। कुछ बैंको में बैंक अकाउंट खोलने या फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करने के लिए ग्राहकों को KYC दाखिल करने की भी आवश्यकता होती है।
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KYC के प्रकार
KYC दो प्रकार के होते हैं:
- आधार-आधारित KYC
- इन-पर्सन-वेरिफिकेशन (IPV) KYC
आधार-आधारित KYC ग्राहक को अपनी आधार जानकारी ऑनलाइन देकर KYC करने की अनुमति देता है। हालांकि, उसे केवल हर वित्त वर्ष 50,000 रु. में निवेश करने की अनुमति है।
यदि ग्राहक हर साल एक विशिष्ट फंड में अधिक निवेश करना चाहता है, तो उसे इन-पर्सन-वेरिफिकेशन करवाना होगा। ग्राहक इन-पर्सन वेरिफिकेशन के लिए फंड हाउस ऑफिस या KRA (KYC Registration Agency) कियोस्क पर जा सकता है।
कुछ म्यूचुअल फंड हाउस ग्राहकों को वीडियो कॉल के माध्यम से अपना आईपीवी KYC करवाने की अनुमति देते हैं, जहां उन्हें अपनी मूल पहचान और पते का प्रमाण दिखाना होता है। एक बार पूरा होने पर, ग्राहक 50,000 रु. से अधिक का निवेश कर सकते हैं।
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KYC कैसे करें?
KYC तीन अलग–अलग तरीकों से किया जा सकता है–
- ऑनलाइन- OTP आधारित
- आधार-आधारित बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण
- ऑफलाइन
KYC ऑनलाइन कैसे करें?
KYC ऑनलाइन करने के दो तरीके हैं – आधार OTP और आधार आधारित बायोमेट्रिक KYC। आधार OTP एक व्यक्ति को KYC को मिनटों में आसानी से पूरा करने की अनुमति देता है जबकि आधार-आधारित बायोमेट्रिक KYC में, व्यक्ति को KYC के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और वह KRA घर / कार्यालय में बायोमेट्रिक वैरिफिकेशन के लिए जाता है।
OTP ऑथोंटिकेशन के ज़रिए ऑनलाइन KYC करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: किसी भी KRA (KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी) या एक फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: कुछ KRA इस प्रकार हैं – NDML , CAMS , CVL और NSE
स्टेप 3: अपना जानकारी दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में हैं
स्टेप 4: आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करने के लिए C का उपयोग करके वेरिफाइ करें
स्टेप 5: अपना आवेदन जमा करें
स्टेप 6: UIDAI के साथ वेरिफाइड होने के बाद KRA आपके KYC को मंज़ूरी देता है
स्टेप 7: आप अपने पैन का उपयोग करके केआरए के पोर्टल पर जाकर अपने KYC आवेदन की स्थिति/ स्टेटस को जान सकते हैं
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आधार कार्ड से ऑनलाइन KYC कैसे करें?
आप अपने KYC को आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से मंज़ूर करवा सकते हैं। अगर आपका KYC ऑनलाइन किया जाता है तो आपको 50,000 रु. हर साल निवेश करने की अनुमति है। हालांकि, अगर आप अपना KYC आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन के माध्यम से करवाते हैं, तो निवेश की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है।
आपको आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके ऑनलाइन KYC के लिए नीचे दिए गए तरीकें का पालन करना होगा:
- किसी भी KRA या फंड हाउस के पोर्टल पर जाएं
- ऊपर दी गई प्रक्रिया में उल्लिखित ऑनलाइन KYC करें
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन
- फंड हाउस का एक कार्यकारी फॉर्म में उल्लिखित पते पर जाता है
- उसे अपने मूल दस्तावेज़ दिखाएं और अपने बायोमेट्रिक्स प्रदान करें
- आपका आवेदन जमा हो जाएगा और KYC हो जाएगा
KYC ऑफलाइन कैसे करें?
एक ग्राहक KYC ऑफलाइन भी कर सकता है। हालाँकि, KRA द्वारा KYC को मंज़ूरी में 7 दिन तक का समय लग सकता है। KYC ऑफलाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए तरीके का पालन करना होगा:
- KYC फॉर्म डाउनलोड करें और भरें
- अपने आधार / पैन जानकारी भरें
- KRA कार्यालय पर जाएं और आवेदन जमा करें
- आवेदन के साथ पहचान प्रमाण और पता प्रमाण जमा करें
- आपको कुछ मामलों में अपने बायोमेट्रिक्स भी जमा करने पड़ सकते हैं
- आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा जिसका उपयोग KYC की स्थिति/ स्टेटस जानने लिए किया जा सकता है
KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज़
ग्राहक की पहचान और पते को प्रमाणित करने के लिए कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे आवश्यक दस्तावेज़ों की लिस्ट नीचे दी गई है:
पहचान प्रमाण:
विशिष्ट पहचान नंबर (UID) (आधार) / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस |
फोटो के साथ पैन कार्ड |
आवेदक के फोटो के साथ पहचान पत्र / दस्तावेज, निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया: केंद्र / राज्य सरकार और उसके विभाग, संस्था / नियामक प्राधिकरण |
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,अनुसूचित कमर्शियल बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र |
विश्वविद्यालयों से एफिलिएटेड कॉलेज, व्यावसायिक संस्थाओं जैसे ICAI, ICWAI, ICSI, बार काउंसिल आदि से जारी पहचान पत्र, बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड |
पता प्रमाण
1. पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / रजिस्टर्ड लीज या निवास का सेल एग्रीमेंट / ड्राइविंग लाइसेंस / फ्लैट रखर-खाव बिल / बीमा कॉपी |
2. टेलीफोन बिल (केवल लैंडलाइन), बिजली बिल या गैस बिल जैसे यूटिलिटी बिल – 3 महीने से अधिक पुराने नहीं |
3. बैंक अकाउंट स्टेटमेंट / पासबुक – 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं |
4. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा स्व-घोषणा, अपने स्वयं के अकाउंट के संबंध में नया पता देना |
5. निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी पते का प्रमाण: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक मैनेजर / अनुसूचित सहकारी बैंक / बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंक / राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक / निर्वाचित प्रतिनिधि विधान सभा / संसद / किसी भी सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़। या वैधानिक प्राधिकरण |
6. पहचान पत्र / पते के साथ दस्तावेज, निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया: केंद्र / राज्य सरकार और उसके विभाग, सांविधिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक संस्थाओं जैसे कि ICAI, ICWAI, ICSI, बार काउंसिल आदि |
7. FII / सब अकाउंट, FII द्वारा कस्टोडियन दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी / सब अकाउंट (जो विधिवत नोटरी और / या प्रेरित या वाणिज्य दूतावास है) जो पंजीकृत पते को ले जाना चाहिए |
8. पति / पत्नी के नाम पते का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है |
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संबंधित सवाल
प्रश्न. क्या मैं KYC किए बिना निवेश कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं, पहली बार निवेश करने से पहले आपको अपना KYC पूरा करना होगा।
प्रश्न. KYC वेरिफिकेशन के लिए कितना समय चाहिए?
उत्तर: KYC वेरिफिकेशन ऑनलाइन करने पर एक दिन से भी कम का समय लगता है। हालाँकि, KYC वेरिफिकेश ऑफ़लाइन के माध्यन से करने पर 7 दिन का समय लग सकता है।
प्रश्न. KYC वेरिफिकेशन के लिए कितना शुल्क लगता है?
उत्तर: KYC वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह पूरी तरह से मुफ्त है।
प्रश्न. मैंने इन-पर्सनल वैरिफिकेशन करवाया है, क्या मैं 50,000 रु. से अधिक निवेश कर सकता हूं?
उत्तर: प्रत्येक फंड में सालाना 50,000 रु. से अधिक निवेश करने के लिए आपको IPV करवाना होगा। जिसे आप आधार-बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन या किसी KRA ऑफिस के जरिए करवा सकते हैं।
प्रश्न. क्या आधार ई- KYC सभी सेवाओं के लिए अनिवार्य है?
उत्तर: आरबीआई ने सभी बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए अपने किसी ग्राहक को वित्तीय लेन-देन की मंजूरी देने से पहले उनके पते व पहचान को वैरिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। यानी निवेश करने से पहले आपको SEBI द्वारा प्रमाणित संस्थान से KYC करवाना होगा। आप चाहे तो ऑफलाइन केवाईसी करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) करवा सकते हैं।
प्रश्न. क्या होगा अगर मेरा मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है?
उत्तर: मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक न होने पर आप अपना KYC बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन या ऑफलाइन तरीके से ही करवा सकते हैं। आपके पास OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए केवाईसी करवाने का ऑप्शन नहीं होगा।
प्रश्न. आधार ई-केवाईसी कैसे करें?
उत्तर: आधार ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन किसी भी सेवा या उत्पाद के लिए साइन अप करते समय अपने आधार कार्ड को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आधार ई-केवाईसी करने के कई तरीके हैं, जिसमें- ऑनलाइन OTP आधारित, आधार-आधारित बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑफलाइन तरीका शामिल है।
प्रश्न. आधार ई-केवाईसी के दौरान “गलती” बताने पर क्या करना चाहिए?
उत्तर: आधार ई-केवाईसी के समय गलती बताने पर, दर्ज की हुई अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस आदि चेक करें और दुबारा से दर्ज करे। इसके अलावा अपनी बायोमैट्रिक डिटेल्स दुबारा से भरें।