भारत में बैंक अवकाश एक सार्वजनिक अवकाश होता है जो विशेष रूप से बैंकों और अन्य फाइनेंशियल संस्थानों के लिए घोषित किया जाता है। सभी सार्वजनिक छुट्टियों को बैंक की छुट्टियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। सभी बैंक छुट्टियां केंद्रीय/ राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा NI (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) अधिनियम के तहत घोषित की जाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) हर साल बैंक छुट्टियों की एक लिस्ट जारी करता है और प्रत्येक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई बैंक छुट्टियों की लिस्ट निम्नलिखित है।
राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा, भारत में अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के महत्व के प्रत्येक राज्य में स्थानीय त्योहार हैं और इसलिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक हर दूसरे और चौथे शनिवार और हर महीने के सभी रविवार को बंद रहते हैं।