भारत में मौजूद सभी बैंकों में से, यूको बैंक को कॉमरशिय़ल बैंक के रूप में टैग किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। अतीत में, बैंक को संयुक्त कॉमरशिय़ल बैंक कहा जाता था, जिसका गठन 6 जनवरी, 1943 को किया गया था। बैंक अपने ग्राहकों को सबसे सरल तरीके से सेवाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित अपने हेड–क्वार्टर के साथ, यूको बैंक की भारत भर में 3000 से अधिक सेवा इकाइयाँ हैं। इसके अलावा, संगठन में सिंगापुर और हांगकांग में स्थित दो प्रतिनिधि मंडल भी हैं।
यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि, प्रत्येक यूको बैंक शाखा को IFSC या इंडियन फाईनेंशियल सिस्टम कोड के रूप में एक कोड दिया जाता है। IFSC और UCO बैंक अकाउंट नंबर कई प्रकार के बैंकिंग कार्यों का प्रबंधन और कार्य करने के लिए आवश्यक हैं।
यूको बैंक सेविंग अकाउंट
वर्तमान में, यूको बैंक ग्राहकों को लाभ उठाने के लिए कई प्रकार के सेविंग अकाउंट प्रदान करता है। प्रत्येक विकल्प प्रमुख विशेषताओं और लाभों से भरा हुआ है। ग्राहक सेविंग अकाउंट विकल्पों जैसे कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, बेसिक अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, चिल्ड्रन अकाउंट, डिफेंस कर्मियों के अकाउंट आदि में से चुन सकते हैं।
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यूको बैंक सेविंग अकाउंट खोलते समय याद रखने बातें
यूको बैंक प्रत्येक व्यक्ति को सेविंग अकाउंट खोलने की अनुमति देता है। इस सुविधा का आनंद लेने के लिए, ग्राहक को यूको बैंक द्वारा एक आधिकारिक बैंक कर्मियों की उपस्थिति में उपयुक्त सेविंग अकाउंट फॉर्म भरने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है और बैंक सेविंग अकाउंट द्वारा निर्देशित नियमों और विनियमन का पालन करना चाहिए या यूको सेविंग अकाउंट ऑनलाइन खोलने का विकल्प चुन सकते हैं। यूको बैंक सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
- बैंक ऐसा सेविंग अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं देता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाएगा न कि वास्तविक खाताधारक द्वारा
- सेविंग अकाउंट खोलने के दौरान आवेदक को दो पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करना अनिवार्य है
- यूको बैंक के साथ सेविंग अकाउंट खोलने वाले व्यक्ति को अकाउंट खोलने के आवेदन के साथ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना आवश्यक है
- नाबालिग के लिए, यूको बैंक सेविंग अकाउंट को बच्चे के पिता / माता या यहां तक कि एक अभिभावक द्वारा भी खोला जा सकता है, जिन्हें बच्चे के संरक्षण के मामले में अदालत द्वारा प्रमाणित किया गया है। यदि कोई अभिभावक बच्चे (नाबालिग) के नाम से सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है, तो उसे एक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें कहा गया है कि निकाले गए धन का उपयोग नाबालिग के लाभ के लिए किया जाएगा
- बैंक थर्ड पार्टी (विशेष मामलों में) के माध्यम से अकाउंट खोलने के आवेदन में बताई गई जानकारी को मान्य करने का अधिकार रखता है
- खाताधारक के लिए यह गारंटी देना आवश्यक है कि वह यूको बैंक द्वारा बताई गई न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता को पूरा करता है। यदि ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट में किसी विशेष न्यूनतम शेष राशि को बनाए रखने में असमर्थ है तो जुर्माना लगाया जाता है
ग्राहकों को अपने यूको बैंक अकाउंट नंबर और उनके सेविंग अकाउंट से जुड़े अन्य संबंधित जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए निर्देशित किया जाता है। बैंक डेटा शेयर करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं।