UPI कस्टमर केयर नंबर
UPI यूज़र्स यूपीआई कस्टमर केयर नंबर (UPI Customer Care Number) डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल भुगतान से संबंधित प्रश्नों और समस्याओं के लिए सरकार द्वारा एक टोल-फ्री नंबर दिया गया है। टोल-फ्री UPI कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित है:
1800-1201-740
022-45414740
भीम UPI ‘Get in Touch’ सर्विस क्या है?
भीम UPI ‘Get in Touch’ एक विशेष UPI कस्टमर केयर पोर्टल है जो यूज़र्स को UPI शिकायतें दर्ज करने, प्रतिक्रिया देने और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर खोजने की अनुमति देता है। शिकायत के क्षेत्र जो इस सुविधा के अंतर्गत आते हैं वे निम्नलिखित हैं-
- ट्रांजैक्शन
- भीम कैशबैक/रिवॉर्ड
- PIN
- अकाउंट
- रजिस्ट्रेशन
- SMS
- लॉग-इन और अन्य
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भीम UPI शिकायत कैसे दर्ज करें?
यदि आपको उपर्युक्त सेवाओं में से किसी के बारे में कोई शिकायत है, तो आप निम्नलिखित तरीके का पालन कर सकते हैं और UPI पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं-
- UPI गेट इन टच पेज पर जाएं
- अब, आपको पेज पर दो विकल्प मिलेंगे- शिकायत और प्रतिक्रिया
- शिकायत के सेक्शन से, आप जिस प्रकार की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें
- प्रत्येक प्रकार की शिकायत में कुछ फ़ील्ड होते हैं जिन्हें ठीक से भरना होता है। उदाहरण के लिए- शिकायत का प्रकार, कमेन्ट्स, VPA, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आदि
- सभी फ़ील्ड भरने के बाद कैप्चा दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें
आपकी शिकायत के ठीक से प्रोसेस होने के बाद, निवारण आपके ईमेल पते पर भेज दिया जाएगा
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बैंक में UPI कस्टमर केयर हेल्पलाइन
कुछ लोग UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने संबंधित बैंकिंग ऐप का उपयोग करना पसंद करते हैं। उस स्थिति में, बैंक एक अलग UPI कस्टमर केयर सपोर्ट टीम की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने SBI बैंक द्वारा दी जाने वाली UPI सेवा को चुना है, तो आप सीधे SBI कस्टमर केयर के साथ अपनी क्वेरी दर्ज कर सकते हैं जो आपकी कॉल को उनकी कुशल UPI कस्टमर केयर टीम को री-डायरेक्ट करेगा।
अन्य भुगतान प्रणालियों की तुलना में UPI कैसे बेहतर है?
- 24×7 उपलब्धता : UPI अपने यूज़र्स को किसी भी समय चौबीसों घंटे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है ।
- उपयोग में आसान: UPI विभिन्न बैंक खातों के एक्सेस के लिए सिंगल मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में काम करता है। इसके अलावा, फंड ट्रांसफर सिंगल क्लिक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ किया जा सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- VPA के साथ सुरक्षा: विभिन्न ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहक का VPA उचित सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें कार्ड नंबर, खाता संख्या, IFSC कोड आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- आसान बिल भुगतान: UPI यूज़र्स को बिल भुगतान, काउंटर भुगतान पर, क्यूआर कोड आधारित भुगतान केवल एक क्लिक के साथ करने में सक्षम बनाता है।
- शून्य ट्रांजेक्शन फीस: वर्तमान में, सभी बैंक जो UPI सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वे एक पैसा भी नहीं लेते हैं। हालांकि, NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर की फीस प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए 2.5 रुपये (न्यूनतम) है, जबकि IMPS का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की फीस 5 रुपये (न्यूनतम) है। भले ही मोबाइल वॉलेट मुफ्त में मनी ट्रांसफर की सुविधा भी प्रदान करता है, लेकिन आपके वॉलेट के माध्यम से लिंक किए गए बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए पैसे पर शुल्क लागू होता है।
- मोबाइल वॉलेट की तुलना में अधिक लिमिट: मोबाइल वॉलेट एक महीने में ट्रांजेक्शन के लिए 20,000 रुपये की लिमिट प्रदान करते हैं। इसके अलावा, आपको तय लिमिट के बाद ट्रांजेक्शन तक पहुंचने के लिए मोबाइल वॉलेट मैनेज करने वाली कंपनियों के साथ केवाईसी पूरा करना होगा। हालाँकि, UPI के साथ ट्रांजेक्शन की अधिकतम लिमिट 1 लाख रुपये है।
ये भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रान्सफर करें
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संबंधित सवाल
प्रश्न. मैं भीम मोबाइल ऐप में UPI शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं?
उत्तर: भीम UPI मोबाइल एप्लिकेशन में आपको स्क्रीन के बटन पर दो विकल्प मिलेंगे- रिपोर्ट इश्यू और कॉल बैंक। यदि आप आवेदन के साथ किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो ‘report issue’ पर क्लिक करें। उसके बाद, आपको समस्या का चयन करना होगा, बॉक्स में जानकारी लिखनी होगी और ‘Submit’ बटन पर टैप करना होगा। लेकिन, अगर आपको बैंक से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो दूसरा विकल्प चुनें जो ‘Call Bank’ है।
प्रश्न. UPI कस्टमर केयर नंबर (UPI Customer Care Number) क्या है?
उत्तर: आप अपने UPI ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए भीम टोल-फ्री नंबर (BHIM Toll-free Number) +91 22 40009100 या हेल्पलाइन नंबर 022 4050 8500 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न. मैं UPI शिकायत कैसे दर्ज करूं?
उत्तर: UPI शिकायत दर्ज करने के विभिन्न तरीके हैं। आप या तो सीधे अपने बैंक को कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन भीम UPI ‘Get in Touch’ पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए UPI कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर भी डायल कर सकते हैं।
प्रश्न. UPI ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या करें?
उत्तर: सबसे पहले आपको UPI ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर शिकायत का कोई समाधान नहीं निकलता तो आप संबंधित बैंक को संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन फेल होने पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या होगा अगर बैंक एक दिन के भीतर पैसे जमा नहीं करता?
उत्तर: अगर बैंक 1 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं करता, तो एक दिन के बाद जितने दिन की देरी होगी उसके लिए 100 रु. पेनेल्टी के तौर पर देनी होगी।
प्रश्न. बैंक फेल हुए UPI ट्रांजैक्शन का समाधान नहीं निकालता तो किसे संपर्क करें?
उत्तर: अगर बैंक फेल हुए UPI ट्रांजैक्शन का समाधान नहीं निकाल पाता तो आप द ओम्बड्समेन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2019 के तहत लोकपाल सें संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न. डिजिसाथी (DigiSaathi) क्या है?
उत्तर: डिजिटल पेमेंट से संबंधित किसी भी सवाल के लिए आप डिजिसाथी की मदद ले सकते हैं। ये 24 x 7 यूज़र्स को वेबसाइट, चैटबोट व टॉल-फ्री कॉल के माध्यम से डिजिटल पेमेंट से जुड़े सवालों का जवाब देता है।