माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज़ेज मंत्रालय (M/o MSME) ने माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज़ (MSE) यानी छोटे व्यवसायों के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS ) के नाम से एक सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास करना है।
अधिकांश छोटे बिज़नेस अभी भी आउट-डेटेड तकनीक, संयंत्र और मशीनरी के साथ काम करते हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसाय, खादी यूनिट्स, विलेज यूनिट्स और कॉयर औद्योगिक इकाइयों को एडवांस कैपिटल सब्सिडी प्रदान करके आई़टी इनोवेशन में मदद करना है। छोटे व्यवसायों को उनके प्रोडक्शन इक्विपमेंट (संयंत्र और मशीनरी) और तकनीकों के आधुनिकीकरण के लिए कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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CLCSS के लिए योग्यता शर्तें
- इस योजना के तहत योग्य प्लांट और मशीनरी में 15% की दर से कैपिटल सब्सिडी केवल उन प्रोजेक्ट के लिए प्रदान की जाएगी, जिन्हें योग्य PLI ने टर्म लोन प्रदान किया हुआ है
- स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल में अपडेट होने वाले व्यवसाय CLCSS के तहत अतिरिक्त लोन ले सकते हैं
- योजना के तहत कैपिटल सब्सिडी के लिए योग्यता नोडल एजेंसियों के लिए किसी भी रीफाइनेंस स्कीम से लिंक नहीं है
- एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और लेबर से जुड़े नए सेक्टर इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं।
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CLCSS के लाभ
- इस योजना के तहत छोटे व्यवसायों को कई लाभ मिलते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
- इसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा योग्य प्लांट और मशीनरी में निवेश के लिए 15% कैपिटल सब्सिडी प्रदान करके भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उत्पादों/ उप-क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में मदद करना है
- इस योजना को शुरू करने से, कई नॉन-प्रोडक्टिव उद्योगों में सुधार हुआ है
- मौजूदा छोटे व्यवसाय और नए छोटे व्यवसाय जो रजिस्टर्ड हैं, दोनों इस योजना में शामिल होते हैं
यह योजना निम्नलिखित टेक्नोलॉजी/ ज़रूरतों/ प्रोडक्ट्स/ सब-सेक्टर्स को कवर करेगी:
1. ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स | 13. मिनरल वाटर | 25. ट्रांसफॉर्मर / इलेक्ट्रिकल स्टांपिंग / लामिनेशन / कॉइल / चोले जिसमें सोलेनॉइड कॉइल शामिल हैं | 37. औषधीय और सुगंधित पौधों पर आधारित उद्योग |
2. टाइल्स सहित ग्लास और सिरेमिक आइटम | 14. खिलौने | 26. खनिज फिल्ड हीडेट इक्विपमेंट्स | 38. टाइल्स सहित ग्लास और सिरेमिक आइटम |
3. बायो-टेक उद्योग | 15. स्टील का फर्नीचर | 27. नियंत्रण; विश्लेषणात्मक, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कम्यूनिकेशन इक्विपमेंट्स, आदि | 39. इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (हार्डवेयर) |
4. फूड प्रोसेसिंग (आइसक्रीम निर्माण सहित) | 16. रेडीमेड गारमेंट्स | 28. फोर्जिंग और हैंडीक्राफ्ट इक्विपमेंट्स (xxvi) फाउंड्री – स्टील और कास्ट आयरन | 40. प्लास्टिक मोल्डेड / एक्सट्रा प्रोडक्ट्स और पार्ट्स / कंपोनेंट्स |
5. लकड़ी का फर्नीचर | 17. तारों और केबल उद्योग xxii) ऑटो पार्ट्स | 29. कम्ब्यूशन इक्विपमेंट्स | 41. नॉन-फेरस फाउंड्री |
6. रबड़ प्रोसेसिंग
(साइकिल / रिक्शा टायर सहित) |
18. स्टील री-रोलिंग या पेंसिल बनाने वाले उद्योग | 30. खादी और ग्रामोद्योग | 42. सिलाई मशीन उद्योग |
7. मशीन टूल | 19. कृषि उपकरण और पोस्ट-हार्वेस्ट उपकरण | 31. पेंट्स, वार्निश, एल्कॉड्स और एल्केड उत्पाद | 43. लॉक्स |
8. कॉस्मेटिक्स | 20. खेल का सामान | 32. ट्रेनिंग, मापन और संयोजन / निर्माण, औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स | 44. वेल्डिंग इलेक्ट्रोड |
9. फैन्स और मोटर्स इंडस्ट्री | 21 कृषि उपकरण और पोस्ट-हार्वेस्ट उपकरण | 33. जनरल लाइट सर्विस लैंप | 45. डायमेंश्नल पत्थर उद्योग (उत्खनन और खनन को छोड़कर) |
10. डाइ व इंटरमीडिएट | 22. ग्रेफाइट और फॉस्फेट बेनिफिकेशन | 34. कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट | 46. Corrugated Boxes |
11. प्रिंटिंग उद्योग | 23. जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स xxviii) गोल्ड और ज्वैलरी | 35. लेदर प्रोडक्ट्स जिसमें जूते और कपड़े भी शामिल हैं | 47. कॉयर प्रोडक्ट्स |
12. जिंक सल्फेट | 24. पोल्ट्री हैचरी एंड कैटल फीड इंडस्ट्री | 36. साइकिल पार्ट्स | 48. औद्योगिक गैसें |
CLCSS योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड
- ऐड्रेस प्रूफ
- बिज़नस प्रूफ
- हालिया फोटो
- केवाईसी दस्तावेज
CLCSS के तहत सब्सिडी का क्लेम कैसे करें
CLCSS के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने या उसका क्लेम करने के लिए, आपको प्राथमिक लोन संस्थानों (PLI) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जहां से माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ टर्म लोन लेते हैं।
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संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. क्या यह योजना केवल ग्रामीण लोगों के लिए है?
उत्तर: यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योगों के टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए है।
प्रश्न.इस सब्सिडी योजना के लाभार्थी कौन हैं?
उत्तर: इस योजना के योग्य लाभार्थी SSI सेक्टर, सहकारी समितियों, पार्टनरशिप या प्रोपराइटरशिप में पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं।
प्रश्न. CLCSS के तहत दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी क्या है?
उत्तर: संयंत्र और मशीनरी में निवेश का 15% या 15 लाख रु. जो भी कम हो।
प्रश्न. वर्तमान में मैं राज्य सरकार की तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली सब्सिडी प्राप्त कर रही हूं। क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकती हूं?
उत्तर: नहीं, जो यूनिट CLCSS के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रही हैं, वे केंद्र / राज्य / केन्द्र शासित सरकार से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकती हैं। जो पहले से ही नेशनल इक्विटी फंड (NEF) योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, और CLCSS के तहत कवर होने वाले उत्तर- पूर्वी क्षेत्र भी इस योजना के तहत सब्सिडी ले सकते हैं।
प्रश्न. मैं पिछले साल से लकड़ी के फर्नीचर का बिज़नेस कर रही हूं जिसे मैं अब बढ़ाना चाहती हूं। क्या मैं इस योजना के तहत अप्लाई कर सकती हूं?
उत्तर: नहीं, इस योजना के तहत अप्लाई करने के लिए लाभार्थी का कम से कम 3 साल तक कमर्शियल प्रोडक्शन में रहना ज़रूरी है।
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