किसी भी बिज़नेस को शुरु करने से पहले उसको रजिस्टर कराना आवश्यक होता है, अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराने के अनेकों फाएदे होते हैं, इससे आपको सरकारी लोन योजनाओं व अन्य सहायताओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। सरकार को आपके बिज़नेस से टैक्स वसूलने में मदद मिलती है। इस लेख में बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के सभी पहलुओं पर बात की जाएगी और विशेषतौर से छोटे और मध्यम व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन को लेकर।
बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
जैसा कि ऊपर दिया गया है कि बिज़नेस शुरु करने से पहले उसका रजिस्ट्रशन काफी आवश्यक होता है, किसी भी कार्यालय में अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए किसी भी कार्यालय में अपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेज़ों का एक सेट तैयार कर लेना चाहिए।
सभी प्रमुख आवश्यक दस्तावेज़ों की लिस्ट निम्नलिखित हैं
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- बिज़नेस का नाम और बिज़नेस का काम
- बिज़नेस का ऐड्रेस व ऐड्रेस प्रूफ़
- इनकम सर्टिफिकेट
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बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के कार्यालय
अपने छोटे और मध्यम व्यवसाय को रजिस्टर कराने से पहले ये जानना आवश्यक है कि किन किन कार्यालयों में आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कार्यालय निम्नलखित हैं:
- ज़िला उद्योग कार्यालय
- निगम लाइसेंस (इनकॉर्पोरेशन लाइसेंस)
- सेफ्टी डिपार्टमेंट (NOC )
- फैक्ट्री/कारोबार (MSME) लाइसेंस
- GST रजिस्ट्रेशन
ज़िला उद्योग कार्यालय – किसी भी बिज़नेस को शुरु करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराना होता है, जिससे आपको अन्य कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराने की योग्यता प्राप्त होती है।
निगम लाइसेंस- निगम लाइसेंस के लिए आवेदन ज़िला उद्योग कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद किया जाता है, इस लाइसेंस से आपको अपने बिज़नेस को शुरू करने की अनुमति मिलती है। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकता है व इसके लिए जिला उद्योग कार्यालय में ही आवेदन करना होता है। लाइसेंस के लिए प्रमुख आवश्यक दस्तावेज़ ऊपर दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आपको ज़िला उद्योग कार्यालय के रजिस्ट्रेशन की कॉपी व अपने बिज़नेस प्लान की आवश्यकता होती है।
फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट (NOC) – आपके बिज़नेस में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण है, सरकार ने उन कर्मचारियों सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। जिसके चलते किसी भी बिज़नेस को शुरु करने के तीन महीने में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट (NOC) लेना आवश्यक होता है। NOC लेने के लिए आपको अपने लघु उद्योग में आग से बचने के उपाय व उपकरणों के बारे में जानकारी देनी होती है।
फैक्ट्री लाइसेंस – अपने बिज़नेस के सुचारु रूप से चलाने के लिए आपको ये लाइसेंस बनवाना बहुत ही आवश्यक है, इस लाइसेंस को लेबर डिपार्टमेंट जारी करता है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है , उन दस्तावेज़ों की लिस्ट निम्नलिखित है
- इनकॉर्पोरेशन लाइसेंस
- एनवायरमेंटल कंसेंट कॉपी – इसे पर्यावरण विभाग जारी करता है इसमें यह लिखा होता है की शुरु किये जा रहे उद्योग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा
- बिज़नेस प्लान की कॉपी
- फायर डिपार्टमेंट NOC
- कर्मचारियों की जानकारी (मेल-फीमेल, स्किल्ड, सेमी या अनस्किल्ड)
GST रजिस्ट्रेशन – GST आने से पहले सरकार अलग अलग रूप से टैक्स वसूलती थी। जिसकी अलग अलग सीमाएं व गाइडलाइंस थीं। पर बिज़नेस चलाने वालों व अपनी दोनों की सहूलियत के लिए सरकार ने एक टैक्स की व्यवस्था शुरू की है। GST के अन्तर्गत एक ही टैक्स वसूला जाता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात ये है कि GST रजिस्ट्रेशन उस बिज़नेस के लिए अनिवार्य है जिसका टर्नओवर 40 लाख रूपए से अधिक है।
ऊपर दिए गए तरीके से आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, अब आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बिज़नेस लोन की आवश्यकता पड़ सकती है । पैसाबाज़ार.कॉम आपको बिज़नेस लोन के तमाम विकल्प प्रदान करता है। पैसाबाज़ार.कॉम पर बिज़नेस लोन के आवेदन का तरीका निम्नलिखित है।