बिज़नेस शुरू करने के लिए एक अच्छे बिज़नेस आइडिया और पैसों की ज़रूरत होती है। पैसों की कमी के कारण कई व्यक्ति अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर पातें हैं और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत सरकार आपको 25 लाख रु. तक का लोन दे सकती है।
PMEGP के तहत सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए अलग-अलग लोन दिए जाते हैं। इस योजना के तहत 27 सार्वजानिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीओ-ऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक ये लोन प्रदान करते हैं। आप सर्विस सेक्टर के लिए 15 लाख रु. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख रु. तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस लोन के लिए कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं, कॉ–ओपरेटिव सोसायटी, स्वयं सहायता समूह (SHG) और ट्रस्ट आवेदन कर सकते हैं।
विशेषताएं
- इस योजना पर सरकार 15% से 35% तक सब्सिडी देती है
- अगर आप शहरी क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी (मार्जिन मनी) मिल जाती है
- एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिलाओं, एक्स सर्विस मैन, विकलांगों या पहाड़ी इलाके वाले व्यक्तियों को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी मिलती है
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए तरीके का पालन करके आप PMEGP के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- PMEGP योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको इसके वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा
- इस योजना के लिए आप http://kviconline.gov.in/ या https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/Home.asp की इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं
- http://kviconline.gov.in/ इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा
- अब आपको PMEGP पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे
- इसके बाद आपको“PMEGP E-PORTAL” पर क्लिक करना होगा
- अब आपको “Apply online” पर क्लिक करना होगा
- क्लिक करते ही आवेदन फॉर्म का पेज खुल जाएगा और आपको इस फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी को भरना होगा
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप उसे सबमिट कर दें और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूज़र आईडी के साथ एक पासवर्ड दिया जाएगा, जो कि आपकी आगे की प्रक्रिया में काम आएगा
योग्यता शर्तें
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, कम से कम 8 वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया हो तो वे PMEGP लोन के साथ 10 लाख से अधिक लागत वाली एक मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट में 5 लाख लगा सकते
- स्व–सहायता समूह भी PMEGP लोन ले सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने योजना के तहत कोई अन्य लाभ नहीं लिया हो
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड समितियां
- उत्पादन को–ऑपरेटिव समितियाँ
- चैरिटेबल ट्रस्ट
इस लोन का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। PMEGP लोन केवल नई यूनिट्स को दिया जाता है और यह PMRY, REGP या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा यूनिट्स के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, किसी भी यूनिट जिसने
किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह PMEGP लोन के लिए योग्य नहीं है।
संबंधित सवाल
प्रश्न-क्या PMEGP लोन लेने पर कोई आयु प्रतिबंध है?
उत्तर-प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP ) के तहत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कोई ऊपर आयु सीमा नहीं है, हालांकि बैंक ऊपरी आयु सीमा को निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रश्न-क्या PMEGP लोन लेने पर कोई शिक्षा प्रतिबंध हैं?
उत्तर-लाभार्थी कक्षा 8 पास होना चाहिए।
प्रश्न- क्या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति PMEGP लोन ले सकता है?
उत्तर-हां, PMEGP लोन योजना सभी पात्र आवेदकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे कहीं भी रहें। हालांकि, कुछ प्रतिबंधों पर सब्सिडी कितनी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी 15% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 25% है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए, यह शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है।