एक नया बिज़नस शुरू करने के लिए, उद्यमी को कई अन्य बिज़नस चुनौतियों का सामना करने के अलावा पैसों की भी व्यवस्था करनी होती है। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जब बैंक या NBFC अनुभव कमी, आय स्थिरता, भुगतान रिकॉर्ड या विश्वास न होने के कारण पहली बार के व्यवसाय के मालिकों को लोन देने में संकोच करते हैं। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए, तमिलनाडु सरकारी ने स्मॉल बिज़नस के लिए लोन योजना शुरू की है। बेरोज़गार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना UYEGP (बेरोज़गार युवा रोज़गार सृजन कार्यक्रम) शीर्षक के तहत शुरू की गई है।
UYEGP योजना 2019 की योग्यता शर्तें
UYEGP योजना की योग्यता शर्तें | |
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | 35 वर्ष (सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए)
45 वर्ष (विशेष श्रेणी के उम्मीदवार के लिए) |
शैक्षणिक योग्यता | कक्षा 8 पास हो या इस से ज़्यादा |
अधिकतम पारिवारिक आय | ₹ 1.5 लाख (पारिवारिक आय में आवेदक की आय और पति या पत्नी की आय शामिल है) |
आवासीय शर्तें | आवेदक को पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से तमिलनाडु राज्य का निवासी होना चाहिए |
आवेदक प्रोफाइल | केवल व्यक्तिगत आवेदक को आवेदन करने की अनुमति है। कोई पार्टनरशिप की अनुमति नहीं है |
पिछला लोन | यदि आवेदक ने पहले किसी अन्य परियोजना के लिए कोई लोन या लाभ लिया है, तो वह UYEGP के लिए योग्य नहीं है |
स्मॉल बिज़नस के लिए तमिलनाडू सरकारी लोन योजना का स्वरुप
यह योजना तमिलनाडु राज्य के युवा आवेदकों के लिए सब्सिडी और एक उदार बैंक लोन का मिश्रण है। नीचे कुल प्रोजेक्ट लागत का आर्थिक स्वरुप का क्या होगा उसकी जानकारी दी गई है।
आवेदक कैटेगरी | आवेदक का योगदान | लोन/ऋण | सब्सिडी |
सामान्य कैटेगरी के आवेदक | 10% | प्रोजेक्ट लागत की 90% राशि | कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% |
विशेष कैटेगरी के आवेदक | 5% | प्रोजेक्ट लागत की 95% राशि | कुल प्रोजेक्ट लागत का 25% |
विशेष कैटेगरी निम्नलिखित आवेदकों को शामिल करती है:
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- पिछड़े वर्ग
- अधिकांश पिछड़ा वर्ग
- अल्पसंख्यक
- महिलाएं
- ट्रांसजेंडर
- भूतपूर्व सैनिक
- शारीरिक रूप से विकलांग
लोन और सब्सिडी संयुक्त रूप से बैंक द्वारा दी जाती है। इसके बाद, बैंक को सरकारी से सब्सिडी राशि के लिए क्लेम करना होगा।
UYEGP योजना की विशेषताएं और लाभ
- हर ज़िले से अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का ज़िला स्तर पर चयन
- योजना के लाभार्थियों को सात दिवसीय उद्यमी विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण
- वित्तीय संस्थानों – राष्ट्रीय बैंकों, प्राइवेट बैंकों और तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंकों से लोन प्राप्त करें
- बैंक द्वारा प्रदान किए गए लोन के लिए सुविधाजनक भुगतान योजना
- आवेदक से किसी सिक्योरिटी या गारंटी की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बैंकों या वित्तीय संस्थानों के लिए आवश्यक सुरक्षा शर्तों को तय करेगा
- डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर (DIC) द्वारा मार्केटिंग सपोर्ट। खरीदार–विक्रेता को रेगुलर अंतराल पर मिलने की व्यवस्था भी करता है
- आवेदक 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 3 सर्विस सेक्टर और 1 लाख बिज़नस सेक्टर के प्रोजेक्ट लागत के लिए योजना का लाभ उठा सकता है।
स्मॉल बिज़नस के लिए तमिलनाडू सरकारी लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
तमिलनाडु सरकार की लोन योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आप नीचे दिए गए तरीके का पालन कर सकते हैं:
- वेबसाइट https://msmeonline.tn.gov.in/uyegp/index.php से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या आवेदक ‘Apply Online’ पर क्लिक कर सकते हैं
- पूरा आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म में लिस्ट के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को इकट्ठा करें
- आवेदन महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर), ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) को भेजें। आप व्यक्ति या डाक से आवेदन जमा कर सकते हैं
- आप आवेदन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन फॉर्म
- प्रोजेक्ट में आवश्यक परिसंपत्तियों का दाम
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- आवासीय प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- अलग–अलग–योग्य प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
संबंधित सवाल
प्रश्न. UYEGP योजना किस क्षेत्र में लागू है?
उत्तर: यह योजना तमिलनाडु के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू है।
प्रश्न. योजना के तहत लोन की भुगतान अवधि क्या है?
उत्तर:आप वितरण की तारीख से 5 साल के भीतर लोन चुका सकते हैं।
प्रश्न. क्या मैं अपने मौजूदा व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर: यह योजना केवल एक नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए है। मौजूदा व्यवसाय के लिए, आप रेगुलर बिज़नस लोन के लिए बैंकों से संपर्क कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या सरकारी की सब्सिडी में कोई लॉक–इन अवधि है?
उत्तर: हाँ, स्कीम के माध्यम से मिलने वाली सब्सिडी के लिए 3 वर्ष की लॉक–इन अवधि है। इसलिए, आवेदक सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने की तारीख से तीन साल बाद तक प्रोजेक्ट से बाहर नहीं निकल सकता है। यदि वह जल्दी बाहर निकलता है, तो उसे लागू नियमों के तहत सरकारी को सब्सिडी की राशि का भुगतान करना होगा।
प्रश्न. तमिलनाडु सरकारी UYEGP लोन योजना के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: आवेदकों का चयन साक्षात्कार (इंटरव्यू) प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इंटरव्यू ज़िला टास्क फोर्स समिति द्वारा संबंधित ज़िला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर इस इंटरव्यू को आयोजित करता है।