प्रधानमंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बनाना है:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
- निम्न आय वर्ग (LIG)
- मध्यम आय वर्ग 1 (MIG-I)
- मध्यम आय वर्ग 2 (MIG-II)
इस योजना के तहत आपकी घरेलू आय के आधार पर रियायती ब्याज दरों पर होम लोन दिया जाता है। इसका लाभ केवल नए या दोबारा बेचे जाने वाले मकान की खरीद पर ही नहीं बल्कि मौजूदा कच्चे/अर्ध-पक्के मकानों के निर्माण, विस्तार के लिए भी मिल सकता है। इस होम लोन सब्सिडी का लाभ लेने के लिए, आपको इसके लिए योग्य होना चाहिए। इस लेख में हम आपको इस बारे में बतायेंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy Under PM Awas Yoajana) का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए योग्यता शर्तें –
योजना के लाभार्थी बनने के लिए सबसे पहले आपको निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा –
पीएम आवास योजना सब्सिडी के लिए शर्तें–
- यह योजना उन लाभार्थी परिवारों के लिए है जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। वैवाहिक स्थिति के बावजूद परिवार के कमाने वाले वयस्क सदस्य को एमआईजी श्रेणी में एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है।
- देश में लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- विवाहित जोड़ों के मामले में, या तो पति या पत्नी या दोनों संयुक्त मालिक के रूप में एक ही सब्सिडी के लिए योग्य होंगे।
- लाभार्थी परिवार पीएमएवाई सहित किसी भी सरकारी आवास योजना के तहत लाभार्थी नहीं होने चाहिए
- वे होम लोन उधारकर्ता फिर से योजना का लाभ पाने का दावा करने के योग्य नही होंगे, जिन्होंने सब्सिडी का लाभ उठाकर बाद में बैलेंस ट्रांसफर के लिए दूसरे बैंक या लोन देने वाले संस्थान में अपना लोन ट्रान्सफर किया है।
- मध्यम आय वर्ग (MIG) के तहत लाभार्थी परिवारों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी है।
आय मानदंड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) –
- पारिवारिक आय की शर्तें – आय श्रेणी के हिसाब से वार्षिक घरेलू आय होनी चाहिए –
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 3 लाख रु. तक
निम्न आय वर्ग– 3 लाख से 6 लाख रु. के बीच
- महिला स्वामित्व: महिला स्वामित्व अनिवार्य है। घर, चाहे नया हो या मौजूदा, परिवार की एक वयस्क महिला सदस्य के नाम पर या पत्नी (यदि शादीशुदा हैं तो) के साथ संयुक्त स्वामित्व में होना चाहिए। यह शर्त मकान निर्माण या मौजूदा कच्चा/अर्ध-पक्के मकान के विस्तार/नवीकरण के मामले में अनिवार्य रूप से लागू नहीं होती है। घर पूरी तरह से घर के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है, बशर्ते परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो।
- घर का क्षेत्रफल: योजना के तहत घर का अधिकतम क्षेत्रफल होना चाहिए:
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 30 वर्ग मीटर तक।
निम्न आय वर्ग: 60 वर्ग मीटर तक।
- मध्यम आय वर्ग (MIG-I,II) –
- पारिवारिक आय की शर्तें – आय श्रेणी के हिसाब से वार्षिक घरेलू आय होनी चाहिए –
मध्यम आय वर्ग– I: 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच
मध्यम आय वर्ग– II: 12 लाख से 18 लाख रु. के बीच
- महिला स्वामित्व – महिला का मालिकाना अधिकार होना अनिवार्य नहीं है।
- घर का क्षेत्रफल– योजना के तहत घर का क्षेत्र होना चाहिए:
मध्यम आय वर्ग– I: 160 वर्ग मीटर
मध्यम आय वर्ग– II: 200 वर्ग मीटर
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PMAY ब्याज सब्सिडी लाभ का दावा करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, होम लोन ब्याज सब्सिडी दो केंद्रीय नोडल एजेंसियों- आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) और नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के माध्यम से मिलती है। ये सरकारी संस्थाएं पहले से चुन लिए गए बैंकों/ लोन संस्थानों को ये सब्सिडी देती है, और फिर ये बैंक इस ब्याज सब्सिडी (Subsidy Under PM Awas Yoajana) का लाभ योग्य व्यक्तियों/ परिवारों तक पहुँचाते हैं।
PMAY ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- होम लोन राशि आपके अकाउंट में ट्रान्सफर होने के बाद, बैंक या लोन संस्थान डेटा वेरिफिकेशन और अन्य जानकारी चेक करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) को ज़रूरी डिटेल भेजेगा।
- नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) वेरिफिकेशन के बाद योग्य उधारकर्ताओं को सब्सिडी की मंजूरी देता है।
- इसके बाद सभी योग्य उधारकर्ताओं के लिए सब्सिडी की राशि बैंक या लोन संस्थानों को ट्रान्सफर की जाएगी
- एनएचबी से सब्सिडी राशि प्राप्त करने पर, बैंक या लोन संस्थान उधारकर्ता के संबंधित होम लोन अकाउंट में भेज देंगें, और बकाया लोन भुगतान राशि से सब्सिडी की राशि को घटा दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री आवास योजना–क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम डिटेल
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) – विशेषताएँ और लाभ
विवरण | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | निम्न आय वर्ग (LIG) |
वार्षिक घरेलू आय | 3 लाख रु. तक | 3 लाख रु. से 6 लाख रु. के बीच |
घर का क्षेत्रफल | 30 वर्ग मीटर | 60 वर्ग मीटर |
कितनी लोन राशि तक सब्सिडी मिलेगी | 6 लाख रु. | 6 लाख रु. |
ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष.) | 6.50 % | 6.50 % |
अधिकतम सब्सिडी राशि | 2.67 लाख रु. | 2.67 लाख रु. |
अधिकतम लोन भुगतान अवधि (वर्षों में) | 20 वर्ष | 20 वर्ष |
ब्याज सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट रेट | 9% | 9% |
महिला का मालिकाना अधिकार | अनिवार्य (निर्माण के लिए लोन को छोड़़कर) | अनिवार्य (निर्माण के लिए लोन को छोड़कर) |
स्कीम की वैधता | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2022 |
योग्य लोन | 01/01/2017 को या बाद में अप्रूव हुए लोन | 01/01/2017 को या बाद में अप्रूव हुए लोन |
नोट– टेबल में दी गई जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार की गई जानकारी के अनुसार है। भारत सरकार द्वारा योजना में परिवर्तन किए जाने पर दी गई सूचना में भी बदलाव हो सकता है।
मध्यम आय वर्ग–I/ मध्यम आय वर्ग–II – विशेषताएँ और लाभ
विवरण | मध्यम आय वर्ग (MIG-I) | मध्यम आय वर्ग (MIG- II) |
वार्षिक घरेलू आय | 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच | 12 लाख से 18 लाख रु. के बीच |
घर का क्षेत्रफल | 160 वर्ग मी. | 200 वर्ग मी. |
कितनी लोन राशि तक सब्सिडी मिलेगी | 9 लाख रु. तक | 12 लाख रु. तक |
ब्याज सब्सिडी (% P.A.) | 4.00% | 3.00% |
अधिकतम सब्सिडी राशि | 2.35 लाख रु. | 2.30 लाख रु. |
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