नोट: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) को छोड़कर सभी क्षेत्रों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई – यू) की कार्यान्वयन अवधि को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। PMAY U के तहत एमआईजी I और II के लिए सीएलएसएस वर्टिकल 31 मार्च, 2021 तक था और एलआईजी/ईडब्ल्यूएस के लिए 31 मार्च, 2022 तक था। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त घर मंजूर नहीं किया जाएगा। हालांकि, 122.69 लाख घरों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, जो पीएमएवाई यू के बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर वर्टिकल के तहत 31 मार्च, 2022 तक पहले ही स्वीकृत हो चुके थे।
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पीएम आवास योजना के प्रकार
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yoajana) को दो भागों में बांटा गया है:
- प्रधानमंत्री ग्रामीण (Rural) आवास योजना (PMAY-G)
- प्रधानमंत्री शहरी (Urban)आवास योजना (PMAY-U)
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
पीएमएवाई-जी, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, का उद्देश्य ग्रामीण भारत में शहरों को छोड़कर कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता और/या पक्का घर, साथ ही बिजली और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।
PMAY ग्रामीण की विशेषताएं और लाभ
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की विशेषताएं और लाभ नीचे दिए गए हैं:
- इस योजना का उद्देश्य 2016-17 से 2023-24 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत बने हुए घर का साइज कम से कम 25 वर्ग मीटर होगा और इसमें स्वच्छ खाना पकाने की जगह और बिजली की आपूर्ति जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी।
- इस योजना में शौचालय, बिजली, पानी, स्वच्छ और कुशल खाना पकाने के ईंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), MGNREGS या अन्य सरकारी योजनाओं के सहयोग से 12,000 रु. की सहायता भी शामिल है।
- मैदानी इलाकों में मकानों के निर्माण की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के रेश्यो में तथा पूर्वोत्तर राज्यों, दो पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मकानों के निर्माण की लागत 90:10 के रेश्यो में बांटी की जाएगी। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार पूरी लागत खर्च करेगी।
- मैदानी इलाकों में प्रत्येक आवास इकाई के लिए वित्तीय सहायता 1.20 लाख रु. और पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड), केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों में 1.30 लाख रु. है।
- लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 70,000 रु. तक की लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- लाभार्थियों का चुनाव सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 के आंकड़ों में घर न होने वाले लोगों की एक लिस्ट (PWL) तैयार जाती है। जिसका सत्यापन ग्राम सभाओं द्वारा और जनवरी 2018 से मार्च 2019 के बीच किए गए आवास+ सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के बाद इस परियोजनाओं को मंजूरी देगें।
- लाभार्थियों को घर के निर्माण में तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।
- लाभार्थी को उनके बैंक या डाकघर अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- परियोजना में हो रहे काम की निगरानी एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस मॉडल – आवास सॉफ्ट और आवास ऐप के माध्यम से की जाएगी।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U)
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PM Urban Housing Scheme) का उद्देश्य शहर में गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत लगभग 4,331 शहर और कस्बे चुने गए हैं। यह योजना इन 3 चरणों में प्रगति की दिशा में काम करेगी:
- स्टेप 1: इसमें 1 अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच चुनिंदा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों को शामिल करता है।
- स्टेप 2: इस चरण में अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहर शामिल हैं।
- स्टेप 3: इसमें अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच शेष बाकी शहरों को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी क्षेत्रों में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ उद्देश्य को पूरा करने के अपने लक्ष्य के पास है। वर्ष 2022 की समयसीमा वाली इस योजना को अब तक 88 लाख से अधिक घरों की मंज़ूरी मिल चुकी है। 10 राज्यों के 865 प्रस्तावों के तहत कुल 2.99 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। उपर्युक्त नए प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ PMAY-U के तहत घरों की मंजूरी अब 1.12 करोड़ की वैध मांग के मुकाबले 88.16 लाख है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U) विशेषताएं और लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yoajana) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- भारत सरकार द्वारा झुग्गीपुनर्वास के लिए प्रति घर 1 लाख रु. की सब्सिडी
- पार्टनरशिप और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / विस्तार में किफायती आवास की हर यूनिट लिए 1.5 लाख रु. की केंद्रीय सहायता
- हाउसिंग लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी
- ब्याज सब्सिडी अधिकतम 20 वर्षों के लोन या आवेदक द्वारा लिए गए लोन अवधि पर लागू होती है, जो भी कम हो
- महिलाओं को घर के मालिक या सह-आवेदक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है
- वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए ग्राउंड फ्लोर अनिवार्य
- घर के निर्माण के लिए टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मैटेरियल का इस्तेमाल अनिवार्य
- घर/ फ्लैट की क्वालिटी नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी
- घर निर्माण से पहले भवन डिज़ाइन पर स्वीकृति अनिवार्य है
- लोन राशि या प्रॉपर्टी के मूल्य की कोई सीमा नहीं
ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन सब्सिडी कैसे मिलेगी? जानें तरीका
PMAY शहरी लाभार्थी
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yoajana) के तहत लाभार्थियों की लिस्ट इस प्रकार है:
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और बेटियां शामिल हैं।
- परिवार का कोई भी वयस्क कमाने वाला सदस्य, यदि शादीशुदा है तो उसको एक अलग परिवार माना जा सकता है, बशर्ते उसके नाम पर कोई पक्का घर न हो।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 3 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाले परिवार
- निम्न आय समूह (LIG) : 3 लाख से 6 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
- मध्यम आय समूह I (MIG I) : 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
- मध्यम आय समूह II (MIG II) : 12 से 18 लाख रु. के बीच वार्षिक आय वाले परिवार
- EWS और LIG आय समूहों के तहत आने वाली महिलाएं
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
ये भी पढ़ें ः प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट
PMAY-U: प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की योग्यता शर्तें
प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए
- लाभार्थी परिवार भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ न उठा रहा हो
- लाभार्थी परिवार किसी भी प्राथमिक लोन संस्थान (PLI) से PMAY सब्सिडी का लाभ न उठा रहा हो
- होम लोन लेने वाले, जिन्होंने PMAY सब्सिडी का लाभ उठाया था, वे लोन के दौरान होम लोन बैलेस ट्रांसफर के तहत फिर से सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकता
- लाभार्थी परिवारों को MIG आय समूह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लाभार्थियों को योजना के तहत पूर्ण सहायता मिलेगी, जबकि एलआईजी और एमआईजी आय समूहों के तहत आने वाले लोग केवल पीएमएवाई 2019 के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के लिए योग्य होंगे
- जिस संपत्ति पर सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ उठाया जाना चाहिए, उसमें पानी, सफाई, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। संपत्ति को 2011 की जनगणना के अनुसार वैधानिक कस्बों में स्थित किया जाना चाहिए और अधिसूचित योजना सहित शहरों को अधिसूचित किया जाना चाहिए
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प्रधानमंत्री आवास योजना के कारक
PMAY में 4 प्रमुख कारक हैं। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास मिशन निम्नलिखित कार्यक्रम के माध्यम से शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है:
1. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना है। CLSS PMAY कारक इस योजना के लिए योग्य लोगों को होम लोन ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है।
PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि और अन्य LIG, EWS और MIG जानकारी नीचे दी गई हैं:
विवरण | EWS | LIG | MIG I | MIG II |
आय | ₹ 3 लाख | ₹ 3 – 6 लाख | ₹ 6 – 12 लाख | ₹ 12 – 18 लाख |
ब्याज सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
सब्सिडी कैलेकुलेट करने के लिए योग्य लोन राशि | 6 लाख तक | 6 लाख तक | 9 लाख तक | 12 लाख तक |
अधिकतम सब्सिडी | ₹ 2,67,280 | ₹ 2,67,280 | ₹ 2,35,068 | ₹ 2,30,156 |
अधिकतम लोन अवधि | 20 वर्ष | 20 वर्ष | 20 वर्ष | 20 वर्ष |
अधिकतम कार्पेट क्षेत्र | 30 वर्ग मीटर | 60 वर्ग मीटर | 160 वर्ग मीटर | 200 वर्ग मीटर |
ब्याज सब्सिडी की NPV को कैलकुलेट करने के लिए छूट दर | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
मौजूदा होम लोन पर स्कीम का आवेदन या इस तारिख बाद मंजूर किया गया | 2015/06/17 | 2015/06/17 | 2017/01/01 | 2017/01/01 |
महिला-स्वामित्व / सह–आवेदक | एक नए घर के लिए अनिवार्य, मौजूदा संपत्ति के लिए अनिवार्य नहीं है | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं |
2. निजी कंपनियों के साथ सहयोग झुग्गी निवासियों का इन–सीटू पुनर्वास: इसका लक्ष्य झुग्गियों से घिरी जगहों का इस्तेमाल करना है और योग्य परिवारों या व्यक्तियों को दूसरी जगह मकान उपलब्ध कराकर झुग्गी-झोपड़ियों को औपचारिक शहरी बस्ती में लाना है। झुग्गी में रहने वाले लोगों को घर के लिए एक लाख रू. भी दिए जाएंगे।
3.सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास: यह PMAY कारक EWS परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रू. की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश ऐसी आवास योजनाओं को विकसित करने के लिए अपनी एजेंसियों या निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं।
4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी: पीएम आवास योजना का यह कारक EWS परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करता है जो अन्य तीन कारकों के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों को, केंद्र सरकार 1.5 लाख रु. तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो लाभार्थी घर के निर्माण या घर में मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
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PMAY के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
नए आवेदकों के लिए PMAY आवेदन प्रक्रिया
- PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- “Citizen Assessment” मेन्यू के तहत “Benefit under other 3 components” विकल्प चुनें
- अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें
- आपके आधार नंबर के सफल वैरिफिकेशन पर, आपको PMAY आवेदन पेज पर भेज दिया जाएगा
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय इनकम और बैंक स्टेटमेंट जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें
- “I am aware of…” चेकबॉक्स पर टिक करें
- कैप्चा दर्ज करें और “Save” पर क्लिक करें
- “Save” विकल्प पर क्लिक करने के बाद, एक सिस्टम जेनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिखाई देगा, जिसे आप भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं
- भरे हुए PMAY आवेदन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें
- सहायक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फाइनेंशियल संस्थान / बैंकों में फॉर्म जमा करें
और पढ़ें: PMAY ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
मौजूदा होम लोन आवेदकों के लिए PMAY आवेदन प्रक्रिया
होम लोन आवेदक जो PMAY सब्सिडी के लिए योग्य हैं, लेकिन उन्होंने होम लोन लेते समय इसका लाभ नहीं लिया है, अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। बैंक आपके रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा और नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) को क्लेम प्रस्तुत करेगा । डेटा वैरिफिकेशन और अन्य जांचों के बाद, NHB उस लोन संस्थान को राशि डिस्बर्स करेगा। जिसके बाद लोन संस्थान आवेदक के संबंधित होम लोन अकाउंट में सब्सिडी जमा करेगा जिसे लोन में एडजस्ट किया जाएगा।
PMAY एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका
निम्नलिखित तरीके का पालन करके आप अपना PMAY आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं:
- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं
- मेन पेज पर, “Citizen Assessment”मेन्यू से“Print Assessment” विकल्प का चयन करें
- आवेदन फॉर्म निम्नलिखित में से कोई जानकारी प्रदान करके प्रवेश करें:
- नाम, पिता का नाम और मोबाइल नं
- ऐसेसमेंट आईडी (केवल नागरिक डेटा के लिए)
- अपने चयन के अनुसार जानकारी दर्ज करें और ऐसेसमेंट फॉर्म प्रिंट करें
PMAY एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी कैसे एडिट करें
अपने PMAY आवेदन फॉर्म की जानकारी को एडिट करने के लिए, निम्नलिखित तरीके का पालन करें:
- प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- PMAY एप्लिकेशन रेफरेंस नम्बर और अपनी आधार जानकारी दर्ज करें
- “Edit” विकल्प पर क्लिक करें और फिर आपको अपने आवेदन फॉर्म की जानकारी को एडिट करने की अनुमति दी जाएगी
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अपना PMAY स्टेटस कैसे ट्रैक करें
आप प्रधान मंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmaymis.gov.in पर अपने PMAY आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करसकते हैं । PMAY आवेदन स्टेटस को ऑनलाइन या तो अपने माध्यम से ट्रैक करें:
- ऐसेसमेंट आईडी, या
- नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर
PMAY एप्लीकेशन स्टेटस कैसे ट्रैक करें
प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े बैंकों / NBFC की लिस्ट
शीर्ष PMAY बैंकों की लिस्ट | ||
SBI | HDFC बैंक | बैंक ऑफ बड़ौदा |
ICICI बैंक लिमिटेड | एक्सिस बैंक लिमिटेड | कर्नाटक बैंक लिमिटेड |
करूर वैश्य बैंक लि. | LIC हाउसिंग फाइनेंस | Fullerton |
कोटक महिंद्रा बैंक | यस बैंक | फेडरल बैंक |
PMAY टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
सेन्ट्रल नोडल ऐजेंसी (CNA) | ई-मेल आईडी | टोल फ्री नम्बर |
NHB | clssim@nhb.org.in | 1800-11-3377, 1800-11-3388 |
HUDCO | hudconiwas@hudco.org | 1800-11-6163 |
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संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. क्या PMAY आवेदन के समय कोई शुल्क लगता है?
उत्तर. हां, फॉर्म जमा करते समय नाममात्र शुल्क 25 रु. + जीएसटी का भुगतान करना होगा। अगर आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा है तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
प्रश्न. क्या मैं आधार नंबर के बिना PMAY योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। व्यक्ति अपने नजदीकी CSC से आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने निकटतम CSC का पता लगाने के लिए यहां क्लिक करें ।
प्रश्न. केंद्रीय नोडल एजेंसियां (CNAs) क्या हैं और वे क्या काम करती हैं?
उत्तर. HUDCO, NHB और SBI संस्थानों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को प्रसारित करने के लिए सीएनए हैं। वे PMAY CLSS योजना की प्रगति की भी निगरानी करेंगे। मंत्रालय भविष्य में अन्य वित्तीय संस्थानों को भी सीएनए के रूप में जोड़ सकता है।
प्रश्न. कौन से प्राथमिक लोन संस्थान हैं जो PMAY ब्याज सब्सिडी प्रदान करेंगे?
उत्तर: कोई भी लोन संस्थान जैसे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक (SCB), हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक (अनुसूचित और साथ ही गैर-अनुसूचित), स्मॉल फाइनेंस बैंक (जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो ) और NBFC-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी-एमएफआई) (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड) जिस ने CNAs में से किसी एक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है।
प्रश्न. मुझे PMAY CLSS इंटरेस्ट सब्सिडी कैसे मिलेगी?
उत्तर: CNA लाभार्थियों को PLIs द्वारा किए गए डिसबर्समेंट के आधार पर पीएलआई को ब्याज सब्सिडी देते हैं। पीएलआई मूल लोन राशि से सब्सिडी राशि घटाने के बाद सब्सिडी कस्टमर के होम लोन अकाउंट में एडवांस के रूप से वितरित करता है। परिणामस्वरूप, कस्टमर शेष मूल राशि राशि पर ईएमआई का भुगतान करता है। इससे कस्टमर को ब्याज को कम करने में मदद मिलती है।
प्रश्न. क्या CLSS लाभार्थी को 30 साल के लिए होम लोन मिल सकता है?
उत्तर: हां, CLSS लाभार्थी लाभार्थी 30 वर्षों के लिए होम लोन प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित लोन संस्थान के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों। लेकिन पीएमएवाई ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष के अवधि के लिए संबंधित आय श्रेणियों के लिए अनुमत सीमा तक के होम लोन पर प्रतिबंधित होगी।
प्रश्न.क्या होता है जब सब्सिडी का वितरण किया जाता है लेकिन किसी कारण से, घर का निर्माण ठप हो जाता है?
उत्तर: यदि घर का निर्माण पहली संवितरण के रिलीज की तारीख से 36 महीनों के भीतर समाप्त नहीं हुआ है, तो पीएलआई द्वारा सब्सिडी वापस प्राप्त की जाएगी और CNA को वापस कर दी जाएगी।
प्रश्न. क्या ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के लिए PMAY CLSS लागू है?
उत्तर: नहीं, PMAY CLSS ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के लिए लागू नहीं है।
प्रश्न.मैं अपने PMAY CLSS सब्सिडी की कैल्कुलेशन कैसे कर सकता हूं?
उत्तर: आप CLSS Awas पोर्टल (CLAP) पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी CLSS ब्याज सब्सिडी राशि की कैल्कुलेशन कर सकते हैं – https://pmayuclap.gov.in/
प्रश्न. अगर मेरे पास एक प्लॉट है, लेकिन घर नहीं है तो क्या मैं PMAY CLSS के लिए योग्य हूं?
उत्तर: यदि आपके पास एक प्लॉट है, लेकिन घर नहीं है, तो आप उस प्लॉट पर निर्माण के लिए होम लोन के लिए सीएलएसएस के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए योग्य हैं।
प्रश्न. मुझे अपनी PMAY CLSS से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए किसे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर. PMAY CLSS योजना से संबंधित शिकायत के मामले में, PLI की शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से संबंधित PLI से संपर्क करें।