PMAY एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें
प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने का तरीका निम्नलिखित है :
स्टेप 1: आधिकारिक PMAY वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: ‘Citizen Assessment’ मेन्यू से, ’Track Your Assessment Status’ विकल्प चुनें
स्टेप 3: एक बार जब आप विकल्प चुनते हैं, तो आपको एक नए पेज पर री-डायरेक्ट कर दिया जाएगा “Track Assessment Form“ पेज पर आपके पास अपनी PMAY एप्लिकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए दो विकल्प होंगे:
विकल्प 1:
नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर द्वारा PMAY आवेदन स्टेटस ट्रैक करें
- यदि आप अपना नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करके अपने PMAY आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी, जिसमें राज्य का नाम, ज़िला का नाम, शहर का नाम, आपका नाम, आपके पिता का नाम और मोबाइल नंबर शामिल है।
- सभी जानकारी प्रदान करने के बाद, ‘ SUBMIT ‘ बटन पर क्लिक करें और आपका PMAY एप्लीकेशन स्टेटस पेज पर आ जाएगा
विकल्प 2:
ASSESMENT ID द्वारा PMAY एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करें
ASSESMENT ID एक यूनीक नम्बर है जो आपको तब मिलती है जब आप PMAY योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करते हैं।
- यदि आप अपनी ASSESMENT ID प्रदान करके अपने PMAY एप्लीकेशन स्टेटस/ स्थिति को ट्रैक करना चुनते हैं, तो आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी जिसमें आपका ASSESMENT ID और मोबाइल नंबर शामिल है
- जानकारी प्रदान करने के बाद, ‘SUBMIT’ बटन पर क्लिक करें और आपकी PMAY स्थिति प्रदर्शित की जाएगी
PMAY योजना
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। इस योजना को शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यकताओं के आधार निम्नलिखित दो भागों में बाँटा गया है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U)
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं? बेस्ट होम लोन ऑफर्स प्राप्त करें
अप्लाई करें
PMAY के घटक
प्रधानमंत्री आवास योजना के चार मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:
इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन (ISSR): यह तत्व उन नागरिकों के लिए लागू होता है जो मलिन बस्तियों के हैं। इस PMAY तत्व के तहत, भारत सरकार प्रति आवास 1 लाख रू. की आर्थिक मदद देती है। राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) का हिस्सा परियोजना के निर्माण के समय राज्य के अनुसार पर होगा।
पार्टनरशिप में किफायती आवास (AHP): यह तत्व उन नागरिकों पर लागू होता है जिनके पास घर बनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं है या वे होम लोन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस PMAY तत्व के लिए केंद्रीय सहायता प्रति आवास 1.5 लाख रू. होती है। राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) का हिस्सा परियोजना के निर्माण के समय राज्य के अनुसार होगा।
प्लॉट पर निर्माण के लिए सब्सिडी: यह PMAY तत्व उन नागरिकों पर लागू होता है जिनके पास स्वयं की भूमि है और वह उस पर निर्माण करना चाहते हैं। नागरिक अपने मौजूदा घर के पुर्ननिर्माण के लिए भी इस तत्व के तहत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यदि उनका मौजूदा मकान पक्का है और वृद्धि न्यूनतम 9 वर्गमीटर है और वृद्धि के बाद अधिकतम क्षेत्र 30 वर्गमीटर से अधिक नहीं है। इस PMAY तत्व के लिए प्रति आवास 1.5 लाख रु. की केंद्रीय सहायता दी जाती है । राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का हिस्सा परियोजना के निर्माण के समय राज्य के अनुसार होगा।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) : ऐसे नागरिक जो भूमि/ घर खरीदने, घर बनाने या होम लोन की मदद से अपने मौजूदा मकान की मरम्मत करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें CLSS योजना का चयन करना चाहिए। इस तत्व के तहत, नागरिकों को होम लोन पर 6.50% प्रति वर्ष तक की अग्रिम ब्याज़ सब्सिडी मिलेगी। PMAY CLSS के अधिक लाभ और सुविधाओं को जानने के लिए निम्नलिखित लेख पढ़ें।
PMAY – CLSS से जुड़ी जानकारी:
PMAY CLSS की विशेषताएं निम्नलिखित हैं
EWS / LIG – सुविधाएँ और लाभ
जानकारी | EWS | LIG |
वार्षिक घरेलू आय | ₹ 3 लाख तक | ₹ 3 लाख से ₹ 6 लाख |
आवास का अधिकतम क्षेत्र | 30 वर्ग मीटर | 60 वर्गमीटर |
जिस लोन राशि पर सब्सिडी कैल्कुलेट की गई है (अधिकतम) | ₹ 6 लाख | ₹ 6 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी (% p) | 6.50% | 6.50% |
सब्सिडी राशि (अधिकतम) | ₹ 2.67 लाख | ₹ 2.67 लाख |
अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में) | 20 साल | 20 साल |
ब्याज़ सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) को कैल्कुलेट करने के लिए डिस्काउंट दर | 9% | 9% |
संपत्ति का स्वामित्व (ऑनरशिप) | अनिवार्य (निर्माण के लिए लिए गए लोन को छोड़कर) | अनिवार्य (निर्माण के लिए लिए गए लोन को छोड़कर) |
योजना की वैधता | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2022 |
योग्यता | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन |
MIG-I / MIG-II – सुविधाएँ और लाभ
जानकारी | MIG-I | MIG-II |
वार्षिक घरेलू आय | ₹ 6 लाख से ₹ 12 लाख | ₹ 12 लाख से ₹18 लाख |
आवास का अधिकतम क्षेत्र | 160 वर्ग मीटर | 200 वर्ग मीटर |
जिस लोन राशि पर सब्सिडी कैल्कुलेट की गई है (अधिकतम) | ₹ 9 लाख | ₹ 12 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी (%) | 4.00% | 3.00% |
सब्सिडी राशि (अधिकतम) | ₹ 2.35 लाख | ₹ 2.30 लाख |
अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में) | 20 साल | 20 साल |
संपत्ति का स्वामित्व (ऑनरशिप) | संपत्ति परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के स्वामित्व वाली हो सकती है
|
संपत्ति परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के स्वामित्व वाली हो सकती है
|
योजना की वैधता | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2020 |
योग्यता | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन |
नोट: टेबल में दिए गए तथ्य भारत सरकार द्वारा PMAY के तहत बताई गई जानकारी के अनुसार हैं। यह जानकारी भारत सरकार द्वारा योजना में परिवर्तन के अधीन है।
अपना घर बनाने के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त करें
अप्लाई करें
प्रधानमंत्री आवास योजना टोल फ्री नम्बर
यदि आपके पास प्रधान मंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (PMAY-CLSS) से संबंधित कोई प्रश्न या शिकायत है, तो आप राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से उनके टोल-फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो कि निम्नलिखित हैं:
PMAY- एप्लिकेशन ट्रैकिंग के लिए टोल-फ्री नंबर
NHB – 1800 11 3377, 1800 11 3388
हुडको – 1800 11 6163