अगर आप अपनी संपत्ति को किसी और के नाम करने के रास्ते तलाश रहे हैं तो इसके कई तरीके हैं, जैसे कि संपत्ति बेच देना (सेल डीड), वसीयत के ज़रिये किसी को देना (विल डीड), या किसी को तोहफ़े/ गिफ्ट के रूप में दे देना (गिफ्ट डीड)। सेल डीड और विल डीड जैसे तरीके ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। गिफ्ट डीड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गिफ्ट डीड (Gift deed) का इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्रॉपर्टी का मालिक स्वेच्छा से किसी मित्र, रिश्तेदार या परिवार के किसी अन्य करीबी सदस्य को अपनी संपत्ति के अधिकार ट्रांसफर करता है। हालांकि इसमें पैसों का लेन-देन शामिल नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के नाम करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी (Stamp duty) का भुगतान करना पड़ता है। गिफ्ट डीड को वैध बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 123 के अनुसार सब-रजिस्ट्रार के साथ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
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तोहफ़े में दी गई प्रॉपर्टी पर लागू रजिस्ट्रेशन फीस
ये रजिस्ट्रेशन फीस यानी स्टैम्प ड्यूटी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है। हालांकि, अधिकांश राज्यों में, गिफ्ट डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए स्टैम्प ड्यूटी फीस सेल डीड (Sale deed) के समान ही होता है। यदि प्रॉपर्टी को ब्लड रिलेटिव्स (परिवार) के बीच ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसके लिए कुछ राज्यों द्वारा एक निश्चित रियायत भी दी जाती है। नीचे दी गई टेबल में विभिन्न राज्यों में गिफ्ट डीड पर लागू फीस दी गई है।
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश | गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन फीस |
दिल्ली | पुरुषों के लिए 6% और महिलाओं के लिए 4% |
महाराष्ट्र | पति या पत्नी, बच्चों, पोते या मृत बेटे की पत्नी को आवासीय या कृषि भूमि गिफ्ट में देने के लिए 200 रुपये स्टांप ड्यूटी और 200 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क |
पश्चिम बंगाल | l किसी गैर–परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करने के लिए:
पंचायत क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 5%, और नगरपालिका क्षेत्रों में मार्केट वैल्यू का 6% ● परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करने के लिए: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 0.5% |
उत्तर प्रदेश | प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 2% |
कर्नाटक | l किसी गैर–परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करने के लिए:
प्रॉपर्टी+सरचार्ज+सेस की मार्केट वैल्यू पर 5% और 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क ● परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करने के लिए: 1000 रु.+ सरचार्ज+ सेस और 500 रु. का निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क |
आंध्र प्रदेश | स्टैम्प ड्यूटी: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 2%
रजिस्ट्रेशन शुल्क: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 0.5% |
तमिलनाडु | स्टैम्प ड्यूटी: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 7%
रजिस्ट्रेशन शुल्क: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 1% |
मध्य प्रदेश | l किसी गैर–परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करने के लिए:
प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 5% l किसी परिवार के सदस्य को ट्रांसफर करने के लिए: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 2.5% |
तेलंगाना | स्टैम्प ड्यूटी: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 5%
रजिस्ट्रेशन शुल्क: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 0.5% |
राजस्थान | स्टैम्प ड्यूटी: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 6%
रजिस्ट्रेशन शुल्क: प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 1% |
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नोट:
- जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, उसके नाम पर यूटिलिटी कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए गिफ्ट डीड के सफल रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन सर्टिफिकेट (Mutation certificate) के लिए अप्लाई करना जरूरी है।
- गिफ्ट डीड के एग्जीक्यूशन के बाद, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति बाद के स्टेज में डीड रद्द नहीं कर सकता है, जब तक कि रद्द करने की वजह डीड में एक विशिष्ट क्लॉज के अंतर्गत न दी गई हो।
- रेसिपेंट की मृत्यु पर, प्रॉपर्टी डोनर को वापस ट्रांसफर हो जाएगी यदि वह जीवित है। अगर जीवित नहीं है तो रेसिपेंट के वारिसों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी।
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