लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP), जिसे मॉर्गेज लोन के नाम से भी जाना जाता है, किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखने के बदले दिया जाता है, जो लोन का भुगतान करने तक बैंक/ लोन संस्थानों के पास रहती है। यह प्रॉपर्टी रेज़िडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल हो सकती है। प्रॉपर्टी लोन पर आप 7% प्रति वर्ष से शुरू होने वाली कम ब्याज दर पर अधिक लोन राशि प्राप्त कर सकते हैं। बैंक/ लोन संस्थान आमतौर पर प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के 50% और 70% के बीच मॉर्गेज लोन को मंज़ूरी देते हैं, जिसका आप 20 साल तक ईएमआई में आसानी से भुगतान कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन की तरह, ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (Loan Against Property) भी जोखिम भरे कामों को छोड़कर व्यक्तिगत और व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया जा सकता है। संपत्ति के बदले लोन कैसे मिलेगा, प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन कैसे लें या प्रॉपर्टी लोन (Property Loan) के बारे में जानने के लिए ये लेख पढ़ें।
सबसे कम ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त करें, अपना घर का सपना पूरा करें अभी अप्लाई करें
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लाभ
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लाभ अलग- अलग बैंक/ लोन संस्थानों और लोन योजनाओं में अलग- अलग होते हैं। हालांकि, मॉर्गेज लोन के कुछ सामान्य लाभ नीचे दिए गए हैं:
- फ्लेक्सिबल एंड यूज: पर्सनल लोन की तरह, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का उपयोग जोखिमभरे कामों को छोड़कर व्यक्तिगत और व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
- लोन की अधिक राशि: ये एक सिक्योर्ड लोन है क्योंकि इसे प्रॉपर्टी के बदले दिया जाता है और इसलिए आपको अधिक लोन राशि आसानी से मिल जाती है।
- कम ब्याज दर: सिक्योर्ड लोन पर लागू ब्याज दर अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में कम होती है। इससे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सस्ता और पर्सनल लोन के मुकाबले एक बेहतर विकल्प होता है।
- आसान अवधि: लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अवधि आमतौर पर 20 साल तक होती है, जिससे आपको कम ईएमआई और आसानी से भुगतान करने की सुविधा मिलती है।
- बैलेंस ट्रांसफर सुविधा: मॉर्गेज लोन में बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा भी होती है, जिससे आप कम ब्याज दर या बेहतर लोन शर्तों पर अपने मौज़ूदा मॉर्गेज लोन को किसी अन्य बैंक/ लोन संस्थान में ट्रांसफर कर सकते हैं।
- टैक्स बेनिफिट: लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर दिये गए ब्याज पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (1) के तहत टैक्स में छूट मिलती है। यदि लोन राशि का उपयोग नया घर खरीदने के लिए किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत लोन पर दिये गए ब्याज पर आपको टैक्स में 2 लाख रु. तक की छूट मिलेगी।
यह भी पढ़ें: होम लोन बैलेंस ट्रान्सफर क्या है?
LAP: ब्याज दरें
ब्याज दर एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे आपके प्रॉपर्टी लोन की कुल लागत प्रभावित होती है। जैसा कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लोन राशि अधिक और अवधि भी लंबी होती है, इसलिए इस पर लागू ब्याज दर का उधारकर्ताओं पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर कम ब्याज दर मिलती है तो इससे आपकी ईएमआई तो कम होगी ही, साथ ही कुल ब्याज भुगतान भी कम हो जाएगा। इसलिए, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने का सोच रही हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप न्यूनतम ब्याज दर पर ही लोन लें।
भारत में सबसे कम ब्याज दरों पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर देने वाले टॉप बैंक
बैंक/ लोन संस्थान | न्यूनतम ब्याज दर | प्रोसेसिंग फीस (GST शामिल नहीं) |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 10.85% | लोन राशि की 1% (न्यूनतम ₹ 8,500 और अधिकतम ₹75,000) |
ICICI बैंक | 10.85% | लोन राशि की 1% |
पंजाब नेशनल बैंक | 10.40% | लोन राशि की 0.75% (न्यूनतम ₹ 2,500 व अधिकतम ₹1 लाख) |
HDFC बैंक | 9.50% | लोन राशि की 1% (न्यूनतम 75,000) |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 10.00% | फ्लैट ₹10,000 |
बैंक ऑफ इंडिया | 11.25% | लोन राशि की 1% |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
10.45% | लोन राशि की 1% (न्यूनतम ₹ 5,000 व अधिकतम ₹ 1 लाख) |
एक्सिस बैंक | 10.50% | लोन राशि की 1% या ₹10,000, जो भी अधिक हो |
यूको बैंक | 10.85% | लोन राशि का 0.50% (₹2 लाख रु. तक) |
टेबल में दी गई ब्याज दरें आवेदक की क्रेडिट/ रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करती हैं जिसका मूल्यांकन बैंक/ लोन संस्थान क्रेडिट स्कोर, आयु और आवेदक की भुगतान क्षमता जैसे कारकों के आधार पर करता है।
लोन अंगेंस्ट प्रॉपर्टी की योग्यता शर्तें
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरी योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का लाभ उठाने के लिए योग्यता शर्तें हर बैंक/ लोन संस्थान में अलग- अलग होती हैं। नीचे कुछ सामान्य योग्यता शर्तों के बारे में बताया गया है जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी हैं:
रेज़िडेंशियल स्टेटस | रेज़िडेंट इंडियन और नॉन-रेज़िडेंट इंडियन |
न्यूनतम आयु सीमा | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु सीमा | 70 वर्ष |
रोज़गार का प्रकार | नौकरीपेशा, गैर- नौकरीपेशा प्रोफेशनल और गैर- नौकरीपेशा नॉन- प्रोफेशनल |
न्यूनतम सैलरी | कम से कम ₹12,000 प्रति माह |
नेट वार्षिक आय | कम से कम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष |
काम का अनुभव | मौज़ूदा संस्थान में कम से कम 1 साल |
योग्य लोन राशि | ₹25 करोड़ तक |
लोन टू वैल्यू रेश्यो | प्रॉपर्टी वैल्यू की 75% तक |
क्रेडिट स्कोर | 750 और अधिक |
प्रॉपर्टी किस प्रकार की है | रेज़िडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल |
नोट: टेबल में दी गई जानकारी सांकेतिक है। यह आपकी क्रेडिट प्रोफ़ाइल, बैंक/ लोन संस्थान, प्रॉपर्टी और स्थान सहित कई कारकों के आधार पर अलग- अलग हो सकती है।
Loan Against Property: ज़रूरी दस्तावेज
मॉर्गेज लोन के लिए आवेदन करते समय, बैंक/ लोन संस्थान आपकी भुगतान क्षमता का आकलन करने के लिए कुछ दस्तावेज सबमिट करने के लिए कहता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। ये दस्तावेज हर बैंक/ लोन संस्थान में अलग- अलग हो सकते हैं। आपने लोन की किस योजना के लिए अप्लाई किया है, आप किस प्रकार की रेज़िडेंट हैं और आपका रोजगार किस प्रकार का है, के मुताबिक भी दस्तावेज अलग- अलग हो सकते हैं। हालांकि, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है:
- विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
- पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
- पहचान प्रमाण (पासपोर्ट कॉपी / वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड)
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड / टेलीफोन बिल / बिजली बिल / रेंटल एग्रीमेंट / पासपोर्ट कॉपी / बैंक पासबुक या स्टेटमेंट / ड्राइविंग लाइसेंस)
- आयु प्रमाण (पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्टेच्युटरी अथॉरिटी से कोई अन्य प्रमाण पत्र)
- बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट/बैंक पासबुक) या पिछले 6 महीने की सैलरी स्लिप
- फॉर्म 16
- पिछले 3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न
- प्रोसेसिंग फीस चेक
- प्रॉपर्टी जो कोलैटरल के रूप में जमा है, उससे संबंधित दस्तावेज
मॉर्गेज लोन के लिए ज़रूरी अतिरिक्त दस्तावेज
- गैर- नौकरीपेशा के लिए: सीए द्वारा वेरिफाई किए गए पिछले 2 वर्षों के इनकम स्टटेमेंट और अन्य वित्तीय दस्तावेज
- SME के लिए: पिछले 2 वर्षों के ऑडिट किए हुए वित्तीय दस्तावेज
नोट: ऊपर दी गई लिस्ट सांकेतिक है। बैंक/ लोन संस्थान लोन के लिए अप्लाई करते समय अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकता है।
LAP EMI कैलकुलेटर
मॉर्गेज लोन के लिए आवेदन करने से पहले, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके आप पता लगा सकते हैं कि आप निश्चित लोन राशि, ब्याज दर और अवधि पर कितनी ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि लोन लेने से आपकी जेब पर कितना भार पड़ने वाला है और आप लोन लेने से पहले ही उसके भुगतान की योजना भी आसानी से बना पाएंगें।
Monthly EMI ₹ 15,622
Total Amount Payble ₹ 5,62,395(Principal + interest)
Principal Amount ₹ 5,00,000
Total Interest Payble ₹ 62,395
अपने घर के लिए सबसे कम ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त करें अभी अप्लाई करें
मॉर्गेज लोन पर लागू शुल्क
बैंक/ लोन संस्थान लोन प्रक्रिया के लिए कुछ फीस वसूलते हैं। यह राशि हर बैंक/ लोन संस्थान में अलग-अलग होती है और बैंक/ लोन संस्थान का चयन करते समय इस बारे में सोचना चाहिए। इन फीस व शुल्कों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:
- प्रोसेसिंग फीस: लोन आवेदन के समय इसका भुगतान किया जा सकता है। अगर लोन नामंज़ूर कर दिया जाता है, तो बैंक/ लोन संस्थान प्रोसेसिंग फीस को पेनल्टी के रूप में वसूलेगा।
- फोरक्लोज़र और प्रीपेमेंट फीस: यदि उधारकर्ता तय तारीख से पहले पूरी लोन राशि का भुगतान करना चाहता है, तो इसे फोरक्लोज़र कहा जाता है। वहीं अगर उधारकर्ता लोन अवधि के दौरान तय EMI के अतिरिक्त कुछ अन्य राशि भी बैंक को देना चाहता है ताकि उसका लोन ख़त्म हो जाए, तो इसे प्रीपेमेंट कहा जाता है। प्रीपेमेंट और फोरक्लोज़र दोनों के लिए, बैंक कुछ कैटेगरी पर फीस वसूलता है।
- अन्य शुल्क: कुछ सामान्य शुल्कों में लीगल फीस, डॉक्युमेंटेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी, टेक्निकल इवैल्युएशन फीस, टाइटल सर्च रिपोर्ट फीस आदि शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: तोहफे में दी गई प्रोपर्टी पर लागू स्टांप ड्यूटी के बारे में जानें
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रीपेमेंट
लोन अंगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत आप लोन अवधि के दौरान किसी भी समय बकाया लोन राशि की प्रीपमेंट कर सकते हैं। आरबीआई के हाल ही के दिशानिर्देशों के मुताबिक, उन आवेदकों से कोई प्रीपेमेंट फीस नहीं वसूली जाएगी, जिन्हें फ्लोटिंग ब्याज दर पर लोन दिया गया था। हालांकि, कॉर्पोरेट संस्थाओं से अभी भी कुछ प्रीपेमेंट फीस वसूली जाती है, लेकिन यह बहुत कम होती है। लोन राशि की प्रीपेमेंट करने से बकाया मूल राशि को कम करने में मदद मिलती है।
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की प्रीपेमेंट करने के लाभ
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत बकाया राशि की प्रीपेमेंट करने पर निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- कम लोन अवधि: लोन की प्रीपेमेंट करने से बकाया राशि को कम करने में मदद मिलती है। इस सुविधा से लोन अवधि को कम किया जा सकता है ताकि आप जितनी जल्दी हो सके, लोन का भुगतान कर सकें।
- ईएमआई पर बचत: एक बार जब आप लोन की प्रीपेमेंट कर देते हैं, तो लोन राशि कम हो जाती है और इस प्रकार कम ईएमआई का भुगतान करना पड़ता है।
- कम ब्याज लागत: लोन प्रीपमेंट करते समय, आप पहले मूल राशि का भुगतान करते हैं, जिससे आपको कम ब्याज राशि का भुगतान करना होता है। इससे ब्याज लागत को कम करने में मदद मिलती है।
- निर्धारित अवधि के भीतर लोन का भुगतान करने में अधिक आसानी: इससे लोन का भुगतान करने में आसानी होती है।
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. क्या LAP का लाभ उठाने के लिए सह-आवेदक का होना अनिवार्य है?
उत्तर: लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए सह-आवेदक का होना केवल तभी ज़रूरी है जब गिरवी रखी जा रही प्रॉपर्टी पर एक से अधिक लोगों का मालिकाना हक हो। ऐसे मामले में, प्रॉपर्टी के सभी सह-मालिकों को सह-आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
प्रश्न. किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
उत्तर: किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू वह कीमत होती है जो मौजूदा परिस्थितियों में प्रॉपर्टी को बेचने पर प्राप्त हो सकती है।
प्रश्न. लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (LAP) प्रदान करने वाले बैंक/ लोन संस्थानों द्वारा किस प्रकार की प्रॉपर्टी मंज़ूर की जाती हैं?
उत्तर: मॉर्गेज लोन के लिए जिस प्रकार की प्रॉपर्टी मंज़ूर की जाती है, उसके लिए अलग- अलग बैंक/ लोन संस्थानों के अलग-अलग मानदंड होते हैं। हालांकि, ज्यादातर सभी बैंक/ लोन संस्थान रेज़िडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को मंज़ूर करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रॉपर्टी किस जगह है और कितनी पुरानी है, इसके आधार पर भी बैंक/ लोन संस्थान इसे मंज़ूरी प्रदान करते हैं।
प्रश्न. LAP के तहत अधिकतम कितनी लोन अवधि प्रदान की जाती है?
उत्तर: लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अवधि 15 वर्ष तक होती है। हालांकि, यह हर बैंक/ लोन संस्थान में अलग- अलग हो सकती है।
प्रश्न. क्या NRI लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर: हां, ऐसे कई बैंक/ लोन संस्थान हैं जो एनआरआई को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं।
प्रश्न. क्या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मंज़ूर करने के लिए बैंक उस प्रॉपर्टी को मंज़ूर करते हैं जिसका बीमा नहीं हुआ है?
उत्तर: नहीं, ज्यादातर मामलों में, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी का बीमा करने की ज़रूरत होती है।
यह भी पढ़ें: जानें कि बैंकों के अलावा और कौनसी हाउसिंग कम्पनियाँ हैं जो आपको होम लोन दे सकती हैं
सबसे कम ब्याज दरों पर होम लोन प्राप्त करें, अपना घर का सपना पूरा करें अभी अप्लाई करें