टाटा कैपिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड विशेषताएं | |
ब्याज दर | 8.00% से 20.00% प्रति वर्ष से शुरू |
लोन राशि | ₹40 करोड़ तक (डिजिटल आवेदक के लिए ₹5 करोड़ तक) |
अवधि | 1 साल |
LTV रेश्यो | मार्केट वैल्यू का 50% से 70% |
प्रोसेसिंग फीस | सैंक्शन लोन राशि का 5% |
प्रीपेमेंट/फोरक्लोज़र चार्ज | शून्य |
वार्षिक मैनटेंस चार्ज/ रिन्यूवल चार्ज | लोन राशि का 5% तक |
अतिरिक्त प्लेज/lien क्रिएशन चार्ज | शून्य |
टाटा कैपिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की ब्याज दरें
प्रोडक्ट | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) |
लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी | 8.00%-20.00% |
टाटा कैपिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फीस व चार्जेस
प्रोसेसिंग फीस व अन्य चार्जेस
प्रोडक्ट | चार्जेस |
प्रोसेसिंग फीस (नॉन-रिफंडेबल) | सैंक्शन लोन राशि का 5% तक |
डाक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज | शून्य |
प्लेज/Lien क्रिएशन चार्ज | ₹999 |
स्टैम्प ड्यूटी | जो भी उस समय लागू हो |
प्रीपेमेंट/ फोरक्लोजर चार्ज | शून्य |
कलेक्शन चार्ज | शून्य |
लीगल चार्जेस | जो भी उस समय लागू हो |
वार्षिक मैनटेन्स चार्ज/ रिन्यूवल चार्जेस | लोन राशि का 5% तक |
अतिरिक्त फंड गिरवी रखने पर/lien क्रिएशन चार्ज | शून्य |
पीनल चार्जेस
प्रोडक्ट | चार्जेस |
देय राशि के भुगतान में चूक होने पर | बकाया राशि का 36% प्रति वर्ष (3% प्रति माह) |
सिक्योरिटी का नॉन-क्रिएशन | शून्य |
किसी चेक के डिसऑनर होने पर/ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स | प्रति इंस्ट्रूमेंट प्रति इंस्टेन्स ₹600 |
मैनडेट रिजेक्शन | शून्य |
टाटा कैपिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की विशेषताएं
- उद्देश्य– उधारकर्ता टाटा कैपिटल LAMF लोन से अपनी पर्सनल या बिज़नेस संबंधी खर्च जैसे बिज़नेस बढ़ाना, पर्सनल खर्च, मेडिकल इमरजेंसी आदि वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से निवेशक अपने म्यूचुअल फंड को बेचे बिना पैसे की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं।
- अवधि- टाटा कैपिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के भुगतान के लिए 12 महीने का समय देता है साथ ही रिन्यूवल सुविधा भी ऑफर करता है।
- लोन राशि- टाटा कैपिटल ऑफलाइन तरीके से कितना LAMF लोन देगा इसके बारे में नहीं बताया है। हालांकि एनबीएफसी ने डिजिटल लोन एप्लीकेशन के लिए न्यूनतम और अधिकतम की सीमा निर्धारित कर रखी है। इसके अलावा उधारकर्ता गिरवी रखे सिक्योरिटी को बढ़ाकर अपनी लोन लिमिट बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये सुविधा गिरवी रखे म्यूचुअल फंड स्कीम (इक्विटी या डेट) पर निर्भर करता है। इस सुविधा का लाभ उधारकर्ता दो कार्य दिवस में ले सकते हैं।
कोलैटरल | लोन राशि |
लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी | ₹75,000 से ₹40 करोड़ |
लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड (डिजिटल) | ₹25,000 से ₹5 करोड़ |
- LTV रेश्यो- एनबीएफसी गिरवी रखे म्यूचुअल फंड के मार्केट वैल्यू का 50-70% तक लोन ऑफर करता है।
- कोलैटरल- टाटा कैपिटल से म्यूचुअल फंड के बदले लोन (LAMF) लेने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ या फिर अपने परिवार के सदस्य (माता-पिता, बच्चे, पति या पत्नी)जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, उनके फंड गिरवी रख सकते हैं। अगर गिरवी रखी जा रही सिक्योरिटी आवेदक के अलावा किसी और की है तो उसे उसे लोन का को-एप्लीकेंट बनना होगा।
टाटा कैपिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की योग्यता शर्तें
टाटा कैपिटल ने स्पष्ट रुप से ये नहीं बताया है कि म्यूचुअल फंड के बदले लोन लेने के लिए क्या योग्यता शर्तें होनी चाहिए। इस एनबीएफसी से लोन लेने के इच्छुक आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया और योग्यता शर्तों के बारे में जानने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी ब्रांच में जाना चाहिए।
टाटा कैपिटल अगेंस्ट म्यूचुअल फंड: आवश्यक दस्तावेज़
टाटा कैपिटल से म्यूचुअल फंड के बदले लोन लेने के लिए व्यक्ति, स्वामित्व, कंपनियां, भागीदारी/LLPs, ट्रस्ट और HUF को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- पहचान प्रमाण- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी
- निवास प्रमाण- आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस
- सिग्नेचर प्रमाण- पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंकर हस्ताक्षर सत्यापन
इन बुनियादी दस्तावेज़ों के अलावा भी अलग-अलग आवेदकों के हिसाब से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है:
इंडिविजुअल के लिए
टाटा कैपिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है।
प्रोस्पेरिटरशीप के लिए
ऊपर बताएं गए बुनियादी दस्तावेज़ों के अलावा निम्नलिखित में से दो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, जिसमें एड्रेस हो:
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- VAT/CST/GST सर्टिफिकेट
- दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगर निगम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र या लाइसेंस
- फर्म आय के साथ एकमात्र मालिक के नाम पर आयकर रिटर्न
- आय और सेल्स टैक्स रिटर्न
पार्टनरशीप / LLP के लिए
- पार्टनरशीप डीड
- पार्टनरशीप फर्म का पैन कार्ड
- LLP रिजॉल्यूशन (अगर कोई हो)
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (केवल रजिस्टर्ड फर्म के मामले में)
- पार्टनर्स की तरफ से ऑथिरिटी लेटर
कंपनियों के लिए
- कंपनी का पैन कार्ड
- मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA)
- इनकोर्पोरेशन सर्टिफिकेट
- बोर्ड रिजॉल्यूशन
ट्रस्ट के लिए
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- ट्रस्ट का पैन कार्ड
- ट्रस्ट डीड
- ट्रस्ट रिजॉल्यूशन
HUFs के लिए
- हिंदू अनडिवाइडेड फैमली लेटर (एग्रीमेंट-2) जिसे सभी को-पार्सनर्स ने साइन किया हो
- सीए सर्टिफिकेट जो सभी को-पार्सनर्स को वैरिफाइ करता हो
- HUFs का पैन कार्ड
- सभी को-पार्सनर्स द्वारा साइन किया हुआ HUFs ऑथिरिटी लेटर
- एड्रेस प्रूफ के तौर पर HUFs का बैंक स्टेटमेंट