बीमा उन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है जो आपकी किसी भी वस्तु/ संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह संपत्ति, घर या वाहन हो सकता है। कार बीमा एक प्रकार की मोटर बीमा पॉलिसी है, जो पॉलिसीधारक को विभिन्न जोखिमों, जैसे कार दुर्घटना, चोरी या कार के नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है।
कार बीमा क्या है?
कार बीमा, जो वाहन बीमा पॉलिसी के तहत आता है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन बीमा अनिवार्य है। यह कार मालिक को दुर्घटना, चोरी या कार के नुकसान के कारण मरम्मत लागत जैसे खर्चों की भरपाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कार बीमा योजना में कार के कारण किसी अन्य व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को किसी भी चोट या क्षति की भरपाई करने के लिए एक अनिवार्य थर्ड-पार्टी कवरेज शामिल है।
कार बीमा के प्रकार
कार बीमा को मुख्यता 4 भागों में बांटा गया है जो कि निम्नलिखित हैं:
- कम्प्रेह्न्सिव कार बीमा: यह ऐसी योजना है जो कार, फर्स्ट पार्टी, को-पैसेन्जर और थर्ड पार्टी से संबंधित सभी जोखिमों के लिए एंड-टू-एंड कवरेज प्रदान करती है। यह भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, हड़ताल और दंगों सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के मामले में कवरेज प्रदान करता है।
- को-पैसेन्जर सुरक्षा कवरेज: कुछ बीमा कंपनी को-पैसेन्जर के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज ऑफर करती हैं, हालांकि, अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। यात्री की मृत्यु या ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के मामले में, आप इसके लिए 100% मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी चोट से किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता है, तो भी 100% मुआवजे का क्लेम किया जा सकता है।
- थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस: भारत के कानून के अनुसार सभी के लिए इस पॉलिसी को खरीदना अनिवार्य है। यह इन्श्योर्ड कार द्वारा थर्ड पार्टी और संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान से होने वाली देनदारियों के लिए कवरेज प्रदान करता है।
- व्यक्तिगत जोखिम कवरेज: कार बीमा आमतौर पर केवल कार के मालिक के लिए कवरेज प्रदान करता है। लेकिन इस बीमा के तहत गाड़ी के ड्राइवर (वैलिड लाइसेंस वाले) को चोट व दुर्घटना के मामले में कवरेज प्रदान करता है।
कार बीमा क्या-क्या कवर करता हैं?
कार बीमा द्वारा प्रदान की जाने वाली कवरेज आमतौर पर अलग अलग कंपनी में अलग होती हैं। हालांकि, कुछ स्थितियों और मामलों को लगभग सभी कंपनी कवर करती है। जिनमें से कुछ प्रमुक मामले निम्नलिखित हैं
- कार बीमा पॉलिसी कार के ड्राइवर / मालिक की सुरक्षा करताहै, जब गाड़ी चलाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है।
- इसमें किसी व्यक्ति को चोट लगने या बीमित कार द्वारा किसी अन्य वाहन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण उत्पन्न कोई कानूनी या आर्थिक सहायता शामिल है।
- पॉलिसी में निम्नलिखित कारणों से कार को होने वाले नुकसान का कवर भी शामिल है:
- दुर्घटना और बाहरी नुकसान
- आग और विस्फोट
- दंगा और हड़ताल
- गैर-कानूनी काम
- चोरी, डकैती
- भूकंप, भूस्खलन, तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ
- आतंकी हमला
कार बीमा कैसे काम करता हैं?
- सबसे पहले आपको अपने वाहन के लिए आवश्यक कवर को चुनना होगा। यह द्वारा कार के प्रकार, आपके रहने की जगह और इसके इंजन की क्षमता पर निर्भर करेगा। चूंकि थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है, पॉलिसीधारक के पास कम्प्रेह्न्सिव कार बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है।
- इसके बाद, बीमा कम्पनी विभिन्न कारकों, जैसे कि कार ब्रांड, मॉडल नंबर, निर्माण वर्ष, क्लेम हिस्ट्री इत्यादि पर विचार करके बीमाकृत घोषित मूल्य (IDV) का कैल्कुलेशन करने के लिए कार का निरीक्षण करता है।
- कार के किसी भी दुर्घटना, क्षति या नुकसान के मामले में, पॉलिसीधारक को पहले टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके बीमा कंपनी को सूचित करना होगा।
- क्लेम के लिए, उसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
- कैशलेस क्लेम प्रक्रिया के मामले में, बीमा कंपनी का ऐजेंट गैरेज द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमान का विश्लेषण करेगा और मरम्मत के लिए गैरेज को सीधे भुगतान करेगा।
- री-इंबर्समेंट क्लेम मोड के मामले में, आपको मरम्मत के बाद भुगतान करना होगा और कंपनी बाद में राशि का भुगतान करेगी।
योग्यता शर्तें
सभी प्रकार की कार, पुरानी या नई सभी के लिए ठर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। कार बीमा प्राप्त करने के योग्य होने के लिए, एक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जो भारत का नागरिक है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके पास कार की RC होनी चाहिए।
क्लेम प्रोसेस
किसी भी घटना के मामले में, आपको नुकसान का मुआवजा पाने के लिए बीमा कंपनी पर क्लेम करना होता है। क्लेम करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- क्लेम के लिए आवेदन करते समय पहले आपको किसी दुर्घटना या नुकसान या चोरी के तुरंत बाद बीमा कंपनी को सूचित करना है। फिर, आप संबंधित दस्तावेजों जैसे दावा फार्म, वाहन के रजिस्ट्रेशन की कॉपी (RC), और अन्य दस्तावेजों के साथ आप क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं
- यदि कोई बीमा कंपनी के नेटवर्क के तहत एक गैरेज में अपने वाहन की मरम्मत करता है, तो वह कैशलेस क्लेम प्राप्त कर सकता है।
- ऐसे मामले में जब पॉलिसीधारक अपने वाहन को नेटवर्क से बाहर के गैरेज में ले जाता है, तो उसे उस क्लेम के लिए भुगतान करना होगा जिसका बाद में बीमा कंपनी भुगतान करेगी।
क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आपके द्वारा कार या थर्ड पार्टी को दुर्घटना या नुकसान के मामले में, बीमा कंपनी को सूचित करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज हैं जो समय पर क्लेम के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है:
- विधिवत भरा हुआ क्लेम फॉर्म
- बीमा पॉलिसी की कॉपी
- दुर्घटना के समय वाहन चलाने वाले व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- थर्ड पार्टी के नुकसान, मौत, शारीरिक चोट के मामले में FIR की कॉपी
- चोरी के मामले में चाबी के सभी सेट, सर्विस बुकलेट और वारंटी कार्ड
- मरम्मत बिल
क्लेम के प्रकार
कार बीमा कंपनियों के पास क्लेम का भुगतान करने के लिए दो विकल्प हैं; एक कैशलेस के माध्यम से होता है, जहां बीमा कंपनी द्वारा सीधे क्लेम दिया जाता है (अगर बीमाधारक को नेटवर्क गैरेज में वाहन की मरम्मत की जाती है)। दूसरा विकल्प क्लेम री-इंबर्समेंट है, जहां व्यक्ति बिल का भुगतान करता है और बीमा कंपनी बाद में उसका भुगतान करती है।
ऐड ऑन कवर्स
कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य कवरेज के अलावा, आप अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अतिरिक्त लाभ, जिसे ऐड-ऑन भी कहा जाता है चुन सकते हैं। ये फायदे हर कंपनी के लिए अलग-अलग होते हैं। ऐड-ऑन में से कुछ निम्नलिखित हैं:
- ज़ीरो डेप्रीशियेशन कवर: आपकी कार की उम्र कम होने पर आपकी कार का मूल्य कम होता जाता है। इस प्रकार, क्लेम के दौरान, इस डेप्रीशियेशन राशि में कटौती के बाद मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अतिरिक्त राशि का भुगतान करके इस कवर को प्राप्त करने पर, क्लेम राशि में डेप्रीशियेशन राशि शामिल हो जाएगी।
- इंजन सुरक्षा कवर: एक कम्प्रेह्न्सिव कार बीमा इंजन की सुरक्षा नहीं कर पाता है; हालाँकि, यह ऐड ऑन के मामले में कंपनी इंजन को हुए नुकसान को भी कवर करेगा।
- रोड साइड असिस्टेंट कवर: इस ऐड-ऑन कवर के हिस्से के रूप में, कंपनी ईंधन, टायर बदलने, एक मैकेनिक आदि की व्यवस्था करने के लिए चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करेगा।
अपवाद
एक कार बीमा कार खरीदने के बाद व्यक्ति तो सुरक्षा प्रदान करता है; हालाँकि, बीमा सभी प्रकार के मामलों को कवर नहीं करता है। कुछ स्थितियों को कवर नहीं किया जाता है, जिन्हें अपवाद भी कहा जाता है:
- वियर एंड टियर (समय के साथ या लगातार उपयोग के कारण होने वाले नुकसान)
- डेप्रीशियेशन या उससे जुड़ा नुकसान
- मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन
- यदि कार चलाने वाले व्यक्ति को होने वाला नुकसान शराब या ड्रग्स के नशे में हुआ है
रीन्युअल की प्रक्रिया
आपके द्वारा या किसी सर्वेयर द्वारा आवश्यक निरीक्षण के बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी पॉलिसी को रीन्यू कर सकते हैं; जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है
- बीमा कंपनी पेज पर जाएं और कार बीमा के तहत कार बीमा रीन्यूअल टैब पर क्लिक करें
- अपनी कार पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन या इंजन नंबर दर्ज करके आगे बढ़ें और रीन्यू माई पॉलिसी पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, आप अपनी वर्तमान पॉलिसी देख पाएंगे। यदि आवश्यक हो, तो आप ऐड-ऑन या वैकल्पिक कवरेज खरीद सकते हैं या प्रीमियम का भुगतान करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
भारत की प्रमुख कार बीमा कंपनी
- रिलायंस जनरल
- भारती एक्सा
- बजाज आलियांज
- ओरिएंटल इंश्योरेंस
- टाटा AIG
- HDFC एर्गो
आवश्यक बिंदु
कम प्रीमियम कॉस्ट आमतौर पर कार बीमा उत्पाद चुनते करते समय एकमात्र निर्णायक कारक होता है और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसके पास पर्याप्त सुरक्षा कवर न हो। आपको कार बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना चाहिए।
- कार बीमा प्रीमियम आपकी कार के IDV से सीधे जुड़ा हुआ है। कभी-कभी लोग प्रीमियम में कम राशि का भुगतान करने के लिए IDV को कम करना चुनते हैं, लेकिन ऐसा करने से दुर्घटना की स्थिति में मूल्य पूरी WRITE-OFF किया जा सकता है। यही कारण है कि ग्राहकों से ऐसी पॉलिसी चुनने की सिफारिश की जाती है जो प्रीमियम के रूप में अधिक राशि का भुगतान करने पर उच्चतम IDV प्रदान करती है ।
- कम्प्रेहन्सिव बीमा पॉलिसी लेना सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि यह आपकी कार को हुए नुकसान और दुर्घटना में आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह आपकी कार की, चोरी, आकस्मिक आग और अन्य नुकसान से भी रक्षा करेगा। किसी को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कार दुर्घटना के दौरान किसी भी शारीरिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारतीय सड़क सुरक्षा अधिनियम और भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सभी के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। इसलिए, अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं, तो सड़कों पर चलने से पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर ज़रूर लें।
- अपनी कार को खरीदते समय, आपका कार डीलर आपको एक बीमा पॉलिसी प्रदान कर सकता है जो जरूरी नहीं कि आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो। इसीलिए कई कंपनी से सुविधाओं और कोटेशन की तुलना करने के बाद ही कार बीमा पॉलिसी खरीदें।
- पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पॉलिसी के लिए अतिरिक्त कवर के बीच चुन सकते हैं। आप पर्सनल इंजरी प्रोटेक्शन के लिए विकल्प चुन सकते हैं जो आपके और किसी भी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है। अन्य कवरेज जिनपर आप विचार कर सकते हैं – कोलीशन कवर, विभिन्न सामान के लिए जोखिम कवरेज और ऐड-ऑन।
कार बीमा लेने के फायदे
कार खरीदने के बाद सबसे मुख्य काम कार बीमा पॉलिसी लेना होता है। आपको इसके फायदों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ विशेष फाएदे निम्नलिखित हैं :
- पॉलिसी के होते हुए किसी भी आपको किसी भी नुकसान के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
- थर्ड पार्टी दुर्घटना के मामले में मुआवजा आपकी जेब ढ़ीली कर सकता है। हालांकि, यदि आपने अपनी कार का बीमा कराया है, तो आप अपनी बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और ऐसे मामलों के लिए क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, हर महीने एक नियमित प्रीमियम का भुगतान करने से आपको इन देनदारियों का भुगतान करने के लिए एक महत्वपूर्ण फंड बनाने में मदद मिल सकती है
- कार बीमा को-पैसेन्जर के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर के विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकता है। दुर्घटना होने पर कार में मौजूद यात्रियों को लगी चोटों के लिए कुछ बीमा कंपनियाँ जोखिम कवरेज प्रदान करती हैं।
संबंधित सवाल
प्रश्न.निल-डेप्रिशियेशन क्या है?
उत्तर:आमतौर पर, बीमा पॉलिसी उन हिस्सों के लिए केवल 50% IDV प्रदान करती है जिन पर लगातार इस्तेमाल की वजह से प्रभाव पड़ सकता है (Wear And Tear) (रबर और प्लास्टिक के हिस्से)। हालांकि, व्यक्ति निल-डेप्रिशियेशन का विकल्प चुन सकता है, जिसके तहत वह इन हिस्सों पर भी पूरा क्लेम कर सकता है।
प्रश्न.अगर मैं शहर से बाहर चला जाऊं तो मेरी पॉलिसी का क्या होगा?
उत्तर:ऐसे मामले में बीमा पॉलिसी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। हालांकि पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी की वेबसाइट पर लॉग इन करके पता अपडेट करना होगा। इसके अलावा, प्रीमियम ज़ोन के अनुसार बदल सकता है।
प्रश्न.मुझे अपनी कार में हमेशा कौन से दस्तावेज़ रखने चाहिए?
उत्तर:आपको हमेशा अपने वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा कॉपी, अपनी कार के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ अपनी कार के RC को साथ रखना चाहिए।