KYC (अपने ग्राहक को जानें) ग्राहक की पहचान जानने प्रक्रिया है और यह उन निवेशकों के लिए आवश्यक है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। फर्जी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए SEBI (स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया) द्वारा म्यूचुअल फंड निवेश के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है।
म्यूचुअल फंड E.KYC प्रक्रिया को कैसे पूरा करें?
E.KYC प्रक्रिया सेबी में रजिस्टर्ड निम्नलिखित ऐजेंटों में से किसी के साथ भी जा सकती है:
- फंड हाउस (एसेट मैनेजमेंट कंपनी)
- KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी(KRA) जैसे CAMS, KARVY, CDSL (सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड) वेंचर्स, NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) और NSE के स्वामित्व वाली (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) डॉटएक्स इंटरनेशनल लिमिटेड।
KYC रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पूरी की जा सकती है।
म्यूचुअल फंड KYC करने की प्रक्रिया - ऑनलाइन
स्टेप 1: किसी फंड हाउस की वेबसाइट या ऊपर दी गई में से किसी भी KRA की वेबसाइट पर जाएं और अपने व्यक्तिगत जानकारी भरकर एक निवेशक खाता बनाएं। अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें ताकि आप उस पर मिले O.T.P. का उपयोग करके अकाउंट को वैरीफाई कर सकें।
स्टेप 2: अपनी पहचान प्रमाण और पता प्रमाण की सेल्फ अटेस्ट कॉपी को अपलोड करें।
आपकी KYC पूरा हो जाएगी।
म्यूचुअल फंड KYC करने की प्रक्रिया - ऑफलाइन
स्टेप 1: फंड हाउस या किसी भी K.R.A की शाखा पर जाएँ।
स्टेप 2: K.Y.C. फॉर्म भरें और अपनी पहचान और पता प्रमाण दें।
कैसे जानें कि आपने म्यूचुअल फंड KYC पूरी हैं?
आप ऊपर दी गई में से किसी भी KRR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना KYC स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और अपने PAN का उपयोग करके अपने KYC की स्थिति जान सकते हैं।
म्यूचुअल फंड KYC प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़
KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको एक पहचान प्रमाण और एक पता प्रमाण की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित दस्तावेज़ों को आई.डी/ पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है:
1. आधार कार्ड |
2. पासपोर्ट |
3. मतदाता पहचान पत्र |
4. पैन कार्ड |
5. ड्राइविंग लाइसेंस |
6. नरेगा कार्ड |
7. पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ |