इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), 5- वर्ष की फिक्स्ड डिपॉजिट(FD),सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट(NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि में निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक की बचत करने की अनुमति मिलती है। इन सभी विकल्पों में से तीन सबसे लोकप्रिय हैं ELSS,PPF और 5- वर्ष की FD।
आधार | ELSS | FD | PPF |
लॉक-इन अवधि | 3 वर्ष | 5 वर्ष | 15 वर्ष |
न्यूनतम निवेश राशि | रु. 500 | रु. 100 | रु. 500 |
रिटर्न/ लाभ | 11%-15% | 6.50%-8.25% | 8% |
जोखिम स्तर | मध्यम से उच्च | कम | कम |
समय से पहले पैसा निकालना | अनुमति नहीं हैं | अनुमति नहीं हैं | अनुमति |
लोन की सुविधा | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध |
रिटर्न/ लाभ पर टैक्स | LTCG लागू * | TDS लागू | टैक्स मुक्त |
* ELSS पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का LTCG टैक्स से मुक्त है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड और एकमात्र म्यूचुअल फंड है जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स बचत विकल्प के रूप में योग्य है। अन्य सभी म्यूचुअल फंड्स की तरह, यह फंड हाउस (जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है) द्वारा दिया जाता है।
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ELSS की प्रमुख विशेषताएं
- एक ELSS में 3 वर्ष का लॉक-इन सुविधा होता है।
- एक ELSS निवेशSIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) का उपयोग करके 500 रु. से कम के निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है।
- ELSS में 3 वर्षों में 11% -15% के बीच रिटर्न/ लाभदेने की क्षमता है।
- ELSS के मामले में समय से पहले पैसेनिकालने की अनुमति नहीं है।
- ELSS में लॉन्ग- टर्म कैपिटल गेन्स(LTCG) में निवेश करने पर 10% लाभ मिल सकता है| सभी इक्विटी फंडों की तरह, ELSS पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक के LTCG पर टैक्स नहीं लगेगा|
टैक्स बचत के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD)
5 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए की गई FD आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत टैक्स बचत का विकल्प हैं| यह जोखिम-मुक्त निवेश टैक्स बचत साधनों में से एक है जो सुनिश्चित रिटर्न के साथ आता है। सार्वजनिक बैंकों, निजी बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और भारतीय डाकघर द्वारा टैक्स-बचत FD दी जाती है।
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट की मुख्य विशेषताएं
- इसकी लॉक-इन अवधि5 वर्ष की होती है|
- टैक्स-बचत FD के लिए न्यूनतम निवेश राशि 100 रु.से शुरू होती है, हालांकि, यह बैंको के आधार पर अलग-अलग होती है।
- टैक्स-बचतFD लगभग 50% – 8.25% प्रति वर्ष का ब्याज़ देती है। ब्याज़ की दर वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक उम्र) के लिए अधिक है, आम तौर पर लगभग 0.25% -0.50% ज़्यादा।
- 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले टैक्स-बचत FD के लिए समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति नहीं है।
- टैक्स-बचत FD को गिरवी रख लोन नहीं लिया जा सकता है।
- इन पर कमाए गए ब्याज़ पर TDS काटा जाता है|
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF)
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार की एक बचत योजना है। खाते पर ब्याज हर तिमाही (तीन महीनों में) निर्धारित किया जाता है। PPF शून्य जोखिम के साथ आता है क्योंकि इसका ब्याज़ केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मुख्य विशेषताएं
- PPF की लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है।
- PPF में न्यूनतम निवेश सीमा 500 रु. है|
- अप्रैल – जून 2019 (Q1 FY 2019-2020) के लिए PPF दर 8% है।
- 5 वर्ष के बाद PPF से पैसे निकाल सकते हैं|
- 3 वर्ष से 6 वर्ष के बाद PPF को गिरवी रख लोन ले सकते हैं|
- PPFसे कमाए गए ब्याज़ पर टैक्स नहीं लगता है|