नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जैसे कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की आवश्यकता और वैधता अलग-अलग आवेदकों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं, साथ ही आवेदन उद्देश्य के हिसाब से भी। आवेदक की आवासीय स्थिति के आधार पर, फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA को भरना होगा और वैध दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। इस लेख में हम बताएंगें कि आपको किन दस्तावेजों को पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म (Documents for Apply PAN Card) के साथ जमा करना होगा।
HUF और व्यक्तियों (भारत का नागरिक होने पर) पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ये तीन प्रकार के दस्तावेज़ हैं जो किसी भी भारतीय नागरिक या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा पैन आवेदन के लिए आवश्यक होते हैं। प्रत्येक प्रमाण के लिए, आयकर विभाग ने दस्तावेजों की एक लिस्ट का सुझाव दिया हैं।
- पहचान पत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज –
- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- आवेदक की फोटो वाला राशन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- फोटो आईडी कार्ड जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम द्वारा जारी किया जाता हैं
- एक बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र,जिसमें आवेदक का फोटो और बैंक अकाउंट न० मौजूद हो
- आर्म्स लाइसेंस
- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना कार्ड
- आवेदक की तस्वीर के साथ पेंशनर कार्ड कॉपी
निम्नलिख्त दस्तावेज की मूल कॉपी:
- विधान सभा के सदस्य, संसद सदस्य, नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप में पहचान प्रमाण पत्र
- जारीकर्ता अधिकारी के नाम और मोहर के साथ बैंक शाखा से लेटर हेड पर बैंक स्टेटमेंट और आवेदक की अटेस्टेडफोटो और बैंक अकाउंट न०
अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें:
(i) नाबालिग आवेदक के मामले में, आदर्शस्वरूप माता-पिता/ अभिभावक का पहचान पत्र को नाबालिग आवेदक के लिए पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा
(ii) HUF के मामले में, HUF के कर्ता द्वारा एक शपथ पत्र, जिसमें आवेदन की तारीख पर सभी हमवारिसों के नाम, पिता का नाम और पता दिखाया जाता हैं, पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगा
- पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज –
- बिजली का बिल
- लैंडलाइन कनेक्शन बिल
- ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बिल
- फोटो युक्त वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- जीवनसाथी का पासपोर्ट
- बैंक खाते कीजानकारी
- क्रेडिट कार्ड की जानकारी
- पोस्ट ऑफिस खाते का पासबुक जिस पर आवेदक का पता हो
- प्रॉपर्टी टैक्स के नए दस्तावेज
- सरकार द्वारा आवंटित अधिवास प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र, जो तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेज
ध्यान दें: उपयोगिता बिल और बैंक/ क्रेडिट कार्ड जानकारी हाल ही की होने चाहिए, तीन महीने से अधिक पुराने नहीं।
- जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज –
- किसी भी कार्यालय, जो जन्म के साथ-साथ मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं, जैसे नगरपालिका प्राधिकरण, द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
- भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र
- किसी मान्यता प्राप्त समिति से मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- विवाह रजिस्ट्रेशन कार्यालय से जारी किया गया विवाह का प्रमाण पत्र
- पेंशन भुगतान आदेश
- भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र
- मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षरित जन्मतारीख बताते हुए शपथ पत्र
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
व्यक्तियों और HUF द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (भारत का नागरिक नहीं होने पर)
पैन कार्ड आवेदन के लिए व्यक्ति और HUF, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, द्वारा ज़रूरी दस्तावेज़ उनकी तुलना में थोड़े अलग हैं, जो भारत के नागरिक हैं। इन आवेदकों को जन्म प्रमाणपत्र जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं हैं, इन्हें केवल पहचान और पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैं। यहाँ स्वीकार्य दस्तावेजों की लिस्ट दी गई हैं –
- पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए गए दस्तावेज़
- पासपोर्ट
- OCI कार्ड जो भारत सरकार द्वारा आवंटित किया जाता हैं
- भारत सरकार द्वारा आवंटित PIO कार्ड
- अन्य नागरिकता आईडी नंबर, राष्ट्रीय आईडी नंबर, करदाता आईडी नंबर (इनमें से कोई भी) – आवेदक के गृह देश में मौजूद“एपोस्टील” या भारतीय दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्यदूतावास के किसी भी अधिकारी द्वारा ठीक ढंग से सत्यापित किया जाना चाहिए
- ऐसे दस्तावेज़ जिन्हें आवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकृत किया जाता हैं
- पासपोर्ट
- भारत सरकार द्वारा आवंटित PIO कार्ड
- भारत सरकार द्वारा आवंटित OCI कार्ड
- भारत में अनिवासी बाहरी बैंक खाता जानकारी
- उस देश से बैंक खाते कीजानकारी जहाँ आवेदक रहता हैं
- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो विदेशी रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो और जिसमें भारतीय पता मौजूद हो
- अन्य नागरिकता आईडी नंबर या राष्ट्रीय आईडी नंबर, करदाता आईडी नंबर – (इनमें से कोई भी) आवेदक के ग्रुह देश में या तो“एपॉस्टिल” या किसी भी भारतीय दूतावास/ उच्चायोग/ वाणिज्यदूतावास द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए. वीज़ा जो किसी भी विदेशी देश द्वारा प्रदान किया गया हो और साथ ही भारतीय कंपनी द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया भारत के पते का मूल प्रमाण पत्र
भारत में निगमित कंपनियों द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
“कंपनी” शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं –
- कंपनी
- पार्टनरशिप फर्म
- सीमित देयता भागीदारी
- न्यास
- व्यक्तियों का संघ
- व्यक्तियों का निकाय
- स्थानीय अधिकारी
- आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन
नीचे दी गई टेबल में दस्तावेज पहचान के प्रमाण के साथ-साथ कंपनियों के लिए पते के प्रमाण के रूप में काम कर सकते हैं –
संगठन के प्रकार | पहचान/ पते का प्रमाण |
कंपनी | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉपी |
पार्टनरशिप फर्म | फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणपत्र की कॉपी या पार्टनरशिप की कॉपी |
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप | LLP के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की कॉपी |
ट्रस्ट | न्यास विलेख की कॉपी या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन न० के प्रमाण पत्र की कॉपी |
व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, या आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन |
चैरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पार्टनरशिप प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रेशन न० प्रमाण पत्र की कॉपी या किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज जिससे ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते की स्थापना हो सके |
व्यक्तियों के अतिरिक्त निर्धारितियों द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
वह फर्म या व्यक्तियों का संघ, जिनका भारत में कोई कार्यालय नहीं हैं, पैन कार्ड के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं –
- पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज
- कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उस देश में जारी किया गया जहाँ आवेदक रहता हैं और इसे विधिवतरूप से “एपॉस्टिल” या उच्चायोग द्वारा या आवेदक के देश में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास या भारत में रजिस्टर अनुसूचित विदेशी संस्थाओं की किसी अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा अटेस्टेड
- भारत में जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या भारतीय औथोर्टीद्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दी गई मंजूरी
- ऐसे दस्तावेज जिन्हें पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता हैं
- आवेदक के निवास देश में जारी किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, जो“एपॉस्टिल” या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास द्वारा अटेस्टेड हो, उस देश में जहाँ आवेदक निवासित हो या जो भारत में रजिस्टर अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा अटेस्टेड हो
- भारत में जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकरणों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दी गई मंजूरी
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रमाण पत्र इनकम टैक्सअधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन करते हैं
ऊपर दिए गए दस्तावेज पैन कार्ड के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं उन फार्म के लिए, जिनको भारत में रजिस्टर नहीं किया गया हैं, लेकिन जिनका देश में व्यवसाय चल रहा हैं। यदि ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं के पास ऊपर दिए गए अनिवार्य दस्तावेज नहीं हैं, तो वे उसी देश संबंधित प्राधिकारी से संपर्क साधते हुए प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ कंपनी शुरू में रजिस्टर की गई थी।
नोट: “एपॉस्टिल” क्या हैं?
“एपॉस्टिल” दस्तावेजों को मान्य करने के लिए प्रमाणीकरण का एक रूप हैं। यह उन देशों में स्वीकार किया जाता हैं जिन्होंने 1961 में हेग कनवेंशन में भाग लिया था, जो विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के लिए वैधीकरण की आवश्यकता को हटाने के लिए बुलाया गया था। यदि किसी देश ने इस संधि में भाग लिया हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसी भी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि भारत भी इस कनवेंशन में भाग लिया था।
पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, आवेदक आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं – 1800-180-1961 या एनएसडीएल ई-गव्हरमेंट की ग्राहक हेल्पलाइन 020-27218080 पर। आप tininfo@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।