पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर एक विशिष्ट को़ड है जिसे भारत में आर्थिक लेनदेन करने वाली हर एक को जारी किया जाता है। चाहे वह एक व्यक्ति हो या एक संगठन, टैक्स-भुगतान करने वाले सभी के लिए पैन अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति NSDL वेबसाइट या पैन के UTIITSL पोर्टल के माध्यम से पैन के लिए आवेदन कर सकता है। पैन की कागज़ी कॉपी फार्म 49 A पर लिखित पते पर आवेदन के 45 दिनों के अंदर प्राप्त की जा सकती है। हालाँकि,ई-पैन ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है और इसका उपयोग हर जगह एक वैध दस्तावेज के रूप में किया जा सकता है।
इस पेज पर पढ़े :
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- NSDL पोर्टल से ई-पैन कैसे डाउनलोड करें?
- रसीद क्रमांक द्वारा ई-पैन कैसे डाउनलोड करें?
- पैन नंबर और जन्म तिथि से ई-पैन कार्ड डाउनलोड करें
- UTIITSL पोर्टल से ई-पैन कैसे डाउनलोड करें?
- इनकम टैक्स वेबसाइट से ई पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
- e-पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें
- आधार नंबर के माध्यम से ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- संबंधित सवाल
ई-पैन क्या है?
ई-पैन एक वर्चुअल पैन कार्ड है जिसमें कार्ड होल्डर की पैन जानकारी होता है। इसे NSDL या UTIITSL पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें कार्ड धारक का पैन कार्ड शामिल होता है और इसका उपयोग उन सभी ई-वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है जिनके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
ई-पैन कार्ड में निम्न जानकारी होती है:
- परमानेंट अकाउंट नंबर
- नाम
- पिता का नाम
- जन्म तिथि
- लिंग
- फोटो
- हस्ताक्षर
- QR कोड
ध्यान रहें कि एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है। एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को 10,000 रु. तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ई-पैन ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया
ई-पैन को NSDL या UTIITSL पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। जिन आवेदकों ने हिस्ट्री में NSDL पोर्टल के ज़रिए पैन के लिए आवेदन किया था, वे वही से ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वे UTIITSL पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले UTIITSL पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड प्रिंट के लिए आवेदन करना होगा अन्यथा वे ई-पैन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। UTIITSL पोर्टल के आवेदकों के लिए भी यही प्रक्रिया है।
उन सभी नए आवेदकों या आवेदकों द्वारा ई-पैन निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है जिन्होंने पैन जारी करने के एक महीने के भीतर पैन जानकारी में बदलाव के लिए आवेदन किया है। UTIITSL प्रत्येक डाउनलोड अनुरोध के लिए 8.26 रु. (टैक्स सहित) का अतिरिक्त शुल्क लेता है। यह भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है और आवेदक जब चाहे तब ई-पैन डाउनलोड कर सकता है।
NSDL पोर्टल से ई-पैन कैसे डाउनलोड करें?
NSDL पोर्टल के माध्र्यम से ई-पैन डाउनलोड करने के दो विकल्प हैं:
- रसीद न० का उपयोग करके ई-पैन डाउनलोड करें (https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/MPanLogin.html)
- पैन का उपयोग कर ई-पैन डाउनलोड करें
NSDL उपयोगकर्ताओं को आवेदन के एक महीने के बाद ई-पैन डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देता है, चाहे वह नए पैन कार्ड के लिए हो या पैन कार्ड में बदलाव के लिए।
आवेदक पैन कार्ड के कागज़ी कॉपी की डिलिवरी का विकल्प न चुनकर, फॉर्म भरने के समय केवल ई-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं, दोनों, नये पैन कार्ड के लिए तथा पैन कार्ड में बदलाव के लिए। ऐसे मामलों में, ईमेल पते लिखना अनिवार्य है, जिसपर ई-पैन भेजा जाएगा।
एक्नॉलेजमेंट नंबर द्वारा ई-पैन कैसे डाउनलोड करें?
निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा कोई भी व्यक्ति NSDL पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड कर सकता है:
- स्टेप 1: एक्नॉलेजमेंट नंबर द्वारा पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए NSDL पैन पोर्टल पर जाएं
- स्टेप 2: पैन कार्ड आवेदन जमा करने के बाद दिया गया एक्नॉलेजमेंट नंबर और अन्य आवश्यक डिटेल्स जैसे जन्म तिथि/इंकॉर्पोरेशन /फार्मेशन भरे
- स्टेप 3: स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा कोड डालें करें और अपना ईपैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें
पैन और जन्म तिथि से ई-पैन कैसे डाउनलोड करें?
- पैन और जन्मतिथि का उल्लेख करके भी ई-पैन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- स्टेप 1: ई-पैन डाउनलोडिंग पोर्टल पर जाएँ
- स्टेप 2: फॉर्म में पैन, जन्म तिथि, आधार, GSTN (वैकल्पिक) जैसे आवश्यक जानकारी भरें
- स्टेप 3: नियम और शर्तों से सहमत हों, सुरक्षा कोड दर्ज करें और मुफ्त में ईपैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए “Submit” पर क्लिक करें
UTIITSL पोर्टल से ई-पैन कैसे डाउनलोड करें?
UTIITSL एक वैकल्पिक पोर्टल है जहाँ से आवेदक नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या मौजूदा पैन में सुधार कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने UTIITSL के माध्यम से आवेदन किया है, वे ई-पैन ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पैन कार्ड जारी करने के 30 दिनों के भीतर ई-पैन डाउनलोड किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है।
निम्नांकित प्रक्रिया का पालन करके UTIITSL पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड किया जा सकता है:
- स्टेप 1: UTIITSL के ई-पैन डाउनलोडिंग पोर्टल पर जाएँ
- स्टेप 2: पैन, जन्म तिथि/निगमन तिथि, GSTIN (वैकल्पिक) और सुरक्षा कोड जैसे आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन जमा करें
- स्टेप 3: चेक करें कि क्या पैन कार्ड में दिया गया मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सही है और सुरक्षा कोड डालें और “Declaration” पर टिक करें
- उपयोगकर्ता को ओटीपी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या दोनों पर प्राप्त करने का विकल्प होता है
- चुने गए विकल्प पर एक OTP भेजा जाता है
- स्टेप 4: ओटीपी डालें और “Submit” पर क्लिक करें
- स्टेप 5: यदि पैन जारी करने की अवधि एक महीने से अधिक है, तो उपयोगकर्ता को 8.26 रु. का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा
- स्टेप 5: प्रक्रिया सफल होने पर, उपयोगकर्ता ई-पैन को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है
- नोट: UTIITSL वेबसाइट के माध्यम से ईपैन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए, उपयोगकर्ता को पहले इनकम टैक्स विभाग में अपने पैन रिकॉर्ड के साथ एक वैलिड और एक्टिव मोबाइल नंबर या ईमेल रजिस्टर करनी होगी।
- ईपैन डाउनलोड करने का लिंक उपयोगकर्ता के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS/या ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके और ईमेल/मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके उपयोगकर्ता ईपैन डाउनलोड कर सकता है। यदि ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हैं, तो उपयोगकर्ता को बाद में ई-पैन डाउनलोड सुविधा का लाभ उठाने के लिए चेंज/करेक्शन रिक्वेस्ट एप्लिकेशन के माध्यम से आवेदन करके पहले वैलिड मोबाइल नंबर या ईमेल को रजिस्टर कराना चाहिए।
इनकम टैक्स वेबसाइट से ePAN कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?
- स्टेप 1: इनकम टैक्स वेबसाइट पर, क्विक लिंक सेक्शन में “Instant E-PAN” पर क्लिक करें
- स्टेप 2: “Get New e-PAN” पर क्लिक करें
- स्टेप 3: आधार नंबर दर्ज करें, नियम और शर्तों से सहमत हों और “Continue” पर क्लिक करें
- स्टेप 4: OTP वेलिडेशन पेज पर नियम और शर्तों से सहमत हों और “Continue” पर क्लिक करें
- स्टेप 5: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी दर्ज करें, नियम और शर्तें स्वीकार करें और “Continue” पर क्लिक करें
- स्टेप 6: आधार कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई करें और “Continue” पर क्लिक करें
- स्टेप 7: सारी डिटेल्स भरने के बाद, स्क्रीन पर एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा, इसके साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक SMS के जरिए एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा जाएगा
नोट:
- इनकम टैक्स वेबसाइट से इंस्टेंटई-पैन डाउनलोड करने की सुविधा केवल उन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैलिड आधार है और ये उनका पहला पैन कार्ड है।
- पैन PDF फॉर्मेट में नि:शुल्क जारी किया जाता है।
- सेवा का लाभ उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक की पूरी जन्मतिथि (DD-MM-YYYY) आधार कार्ड में होनी चाहिए।
- पैन आवेदन की डेट पर आवेदक नाबालिग नहीं होना चाहिए।
- विदेशी नागरिक ई-केवाईसी मोड के माध्यम से पैन के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
ePAN कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें?
- यदि आपने नए ईपैन कार्ड/अपने पैन कार्ड में अपडेट के लिए आवेदन किया है तो आप NSDL/UTIITSL वेबसाइट के माध्यम से स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं
- आप कॉल या SMSके जरिए भी अपने पैन कार्ड के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किए गए इंस्टेंट E-PAN कार्ड के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
- इनकम टैक्स वेबसाइट पर, Quick Links सेक्शन में “Instant E-PAN” पर क्लिक करें
- Check Status/Download PAN में “Continue” पर क्लिक करें
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Continue” पर क्लिक करें
- अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें
- आधार डिटेल्स को एग्री करने के लिए सहमत हों और “Continue” पर क्लिक करें
- ePAN कार्ड का स्टेटस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसमे आपको ePAN डाउनलोड करने का विकल्प भी मिलेगा
आधार नंबर से डुप्लिकेट ePAN कार्ड डाउनलोड करें?
डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड करने का एक और तरीका है यानी NSDL e-Gov के जरिए आप पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करा सकते है।
- स्टेप 1: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html पर जाएं
- स्टेप 2: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें (केवल इंडिविजुअल के लिए)
- स्टेप 3: जन्मतिथि को MM/YY फॉर्मेट में भरे
- स्टेप 4: GSTIN नंबर दर्ज करें (ऑप्शनल)
- स्टेप 5: डिक्लेरेशन को पढ़ें और स्वीकार करें, वेरिफिकेशन के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें
- स्टेप 6: जब आप ‘Submit’ बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके पैन कार्ड के डिटेल्स के साथ स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा
- स्टेप 7: नीचे स्क्रॉल करें और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या दोनों पर ओटीपी प्राप्त करने के विकल्प चुनें और आपको ओटीपी भेजा जाएगा
- स्टेप 8: ओटीपी दर्ज करें और ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें जिसके बाद पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करने का आपका अनुरोध NSDL विभाग को सबमिट किया जाएगा
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. पैन कार्ड नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
उत्तर: पैन नंबर के ज़रिए पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की NSDL व UTITTSL पोर्टल पर जाएं। डुप्लीकेट पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘Reprint PAN Card’ के विकल्प पर क्लिक करें।
प्रश्न. क्या बिना एक्नॉलेजमेंट नंबर के ई-पैन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है?
उत्तर: हां, आप बिना एक्नॉलेजमेंट नंबर के भी पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जन्म तिथि दर्ज, GSTIN (वैकल्पिक) आदि जानकारी दर्ज करनी होगी। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ई-पैन के लिए आवेदन किए हुए 30 दिनों से अधिक का समय हो गया हो।
प्रश्न. मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है, लेकिन मुझे अपना पैन याद है। क्या मैं इंटरनेट से और किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता हूँ?
उत्तर. हां, यदि आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है और आपको अपना पैन याद है, तो आप NSDL या UTIITSL. की आधिकारिक वेबसाइट से पैन कार्ड सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि, कूपन नंबर द्वारा ई-पैन कार्ड डाउनलोड UTIITSL. पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर द्वारा डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड NSDL पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रश्न. मैं अपना पैन कार्ड दोबारा कैसे प्रिंट कर सकता हूं?
उत्तर. अपने पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करने के लिए, आपको पुराने पैन कार्ड डाउनलोड के लिए TIN-NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड के लिए आवेदन करना होगा। प्रक्रिया को जानने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रश्न. बिना परमानेंट अकाउंट नंबर के ई-पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर. परमानेंट अकाउंट नंबर के बिना ई-पैन कार्ड कार्ड डाउनलोड करने के लिए, डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.incometaxindia.gov.in से ‘Know your PAN’ सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रश्न. क्या पैन कार्ड डाउनलोड के लिए कोई ऐप है?
उत्तर: नहीं, पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप नहीं है। ई-पैन डाउनलोड करने के लिए आपको या तो NSDL वेबसाइट पर जाना होगा या यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL) की वेबसाइट पर जाना होगा। हालाँकि, आप अपना पैन डिजिलॉकर ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न. ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कितना शुल्क लागू होता है?
उत्तर: एक आवेदक नए/ संशोधित पैन कार्ड जारी करने के बाद पहले महीने में नि:शुल्क ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद, UTIITSL आवेदकों को प्रत्येक ई-पैन कार्ड डाउनलोड के लिए रुपये 8.26 रु. शुल्क देना होगा।
प्रश्न. क्या ई-पैन एक वैध दस्तावेज है?
उत्तर: ई-पैन नियमित पैन कार्ड की तरह ही वैध है। दोनों एक ही हैं और सिर्फ अलग-अलग माध्यम से जारी किए जाते हैं।