पैन कार्ड की चोरी या ख़राब जाने के मामले में, कार्ड धारक तुरंत डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, व्यक्ति का पैन नंबर वही रहता है। डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए या अपने पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के लिए या अपना डुप्लिकेट पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए, नीचे दिए गए तरीके का पालन करें-
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
स्टेप 1- अपने पैन जानकारी में परिवर्तन या सुधार करने के लिए https://tin.tin.nsdl.com/pan/correctiondsc.html पर जाएं
स्टेप 2- पेज के नीचे स्क्रॉल करें“Apply for Changes Or Correction in PAN Data (for DSC users)”,ब्लॉक से ‘Individual‘ चुनें
स्टेप 3- जब आप ‘Select‘ पर क्लिक करते हैं, तो एक नया वेब–पेज खुलता है, जहाँ “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data” के लिए फ़ॉर्म दिखाई देता है
स्टेप 4- अब आपको फॉर्म में सभी फ़ील्ड भरने की आवश्यकता है सुनिश्चित करें कि आप बाईं ओर दिए गए किसी भी बॉक्स पर टिक नहीं करते हैं। इस फॉर्म को पैन, पूरा नाम, माता–पिता का नाम,पता, जन्म तिथि, आधार न०, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि जैसे विभिन्न जानकारी के साथ भरें
स्टेप 5- डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए, आपको भुगतान करना होगा और फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार भुगतान सफल होने के बाद,फॉर्म आवश्यक सहायक दस्तावेजों और कार्ड के प्रमाण के साथ जमा किया जाएगा, जिसे प्रिंट किया जाना है। डुप्लिकेट पैन कार्ड को फिर से जमा करने और आवश्यक भुगतान करने के लिए फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसमें 15-अंकीय रसीद न० होता है जिसका उपयोग पैन आवेदन का स्टेटस/ स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है
स्टेप 6- रसीद को फोटो के साथ सेल्फ अटेस्टेड करें और चिपका दें। इसे NSDL कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट (यदि आपने भुगतान ऑनलाइन नहीं किया है) मौजूदा पैन का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, पता और आवेदन में दर्ज जन्म तिथि के साथ मेल किया जाना चाहिए,। NSDL कार्यालय का पता है–
NSDL ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411016
यह सुनिश्चित करें कि आप ’APPLICATION FOR PAN CHANGE REQUEST- N-रसीद नंबर’(जैसे कि PAN CHANGE REQUEST-N-820010200000097’ के लिए आवेदन) के साथ लिफाफे को लगाएं। यदि आपने अपनी रसीद खो दी है, तो आप इसे यहाँ पुनः प्राप्त कर सकते हैं– https://tin.tin.nsdl.com/pan/changemode.html। एक बार जब यह रसीद NSDL कार्यालय में दी जाती है, तो आपके आवेदन को प्रोसेस और स्वीकार किया जाएगा। डुप्लीकेट पैन कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा जैसा कि फॉर्म में बताया गया है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज
डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को TIN-NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- पैन कार्ड या पैन अलॉटमेंट लेटर की सेल्फ-अटेस्ट कॉपी
- पहचान पत्र की सेल्फ-अटेस्ट कॉपी
- पते प्रमाण पत्र की सेल्फ-अटेस्ट कॉपी
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र की सेल्फ-अटेस्ट कॉपी
पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- शस्त्र लाइसेंस
- बैंक का प्रमाण पत्र
- केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना कार्ड
- गज़ेटेड ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित मूल पहचान प्रमाण पत्र
- मूल पहचान प्रमाणपत्र विधान सभा के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित
- मूल पहचान प्रमाणपत्र संसद के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित
- मूल पहचान प्रमाण पत्र नगर पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का फोटो कार्ड
- आवेदक का पासपोर्ट
- पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर है
- केंद्र / राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र
- राशन कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर हो
पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट
- पिछले तीन वर्षों की केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अलॉटमेंट लेटर।
- गज़ेटेड ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित मूल पहचान प्रमाण पत्र
- मूल पहचान प्रमाणपत्र विधान सभा के एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित।
- मूल पहचान प्रमाणपत्र संसद के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित।
- मूल पहचान प्रमाण पत्र नगर पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित।
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
- गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या गैस बिल
- डिपाजिटरी अकाउंट का स्टेटमेंट
- सरकार ने जारी किया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- बिजली का बिल
- नियोक्ता प्रमाण पत्र
- टेलीफोन या ब्रॉडबैंड बिल
- लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स आर्डर
- आवेदक का पासपोर्ट
- आवेदक के साथी या पति या पत्नी का पासपोर्ट
- आवेदक की तस्वीर वाले पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- पानी का बिल
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज
जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज:
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- आवेदक के जन्म की तारीख का हवाला देते हुए एक शपथ पत्र जिसमें एक मजिस्ट्रेट के सामने शपथ ली गई हो।
- जन्म का प्रमाण पत्र
- सरकार द्वारा जारी किया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस
- रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया विवाह का प्रमाण पत्र
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
- पेंशन भुगतान आदेश
- आवेदक का पासपोर्ट
डुप्लिकेट पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
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- आपकी रसीद, डिमांड ड्राफ्ट, यदि कोई हो, और दस्तावेज़ के प्रमाण, ऑनलाइन आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर NSDL तक पहुंच जाना चाहिए
- भुगतान के मोड के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्राप्त आवेदन केवल प्रासंगिक प्रमाण प्राप्त होने और भुगतान की प्राप्ति पर NSDL द्वारा प्रोसेस किए जाएंगे
- भुगतान के मोड के रूप में क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित दस्तावेजों (रसीद और साक्ष्यों) की प्राप्ति पर NSDL द्वारा प्रोसेस किया जाएगा
- फॉर्म और दस्तावेजों को तब आवश्यक अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है और यदि सब कुछ सही है, तो डुप्लिकेट पैन कार्ड आवेदक को भेज दिया जाता है
- पैन डेटाबेस में कोई बदलाव किए बिना डुप्लिकेट पैन कार्ड को फिर से जारी करने के मामले में, आवेदन में दिए गए पते का उपयोग कर आयकर डेटाबेस में पता अपडेट किया जाएगा
- रसीद में 15 अंकों का रसीद नंबर, आवेदक की श्रेणी, स्थायी खाता संख्या (पैन), आवेदक का नाम, पिता का नाम (‘व्यक्तिगत‘ के मामले में), जन्मतिथि / एग्रीमेंट / पार्टनर / ट्रस्ट डीड / शामिल है व्यक्तियों के शरीर का गठन / व्यक्तियों का संघ, फोटोग्राफ के लिए स्थान (‘व्यक्तिगत‘ के मामले में), भुगतान जानकारी, हस्ताक्षर के लिए स्थान, आधार संख्या,पता, पहचान के प्रमाण का जानकारी, पता और जन्म तिथि व्यक्तिगत और HUF आवेदकों के लिए)। रसीद उन क्षेत्रों को भी इंगित करेगी जिनमें परिवर्तन / सुधार का अनुरोध किया गया है
डुप्लिकेट पैन कार्ड क्यों आवश्यक होता हैं
डुप्लिकेट पैन कार्ड की आवश्यकता होने पर कुछ मामलों की चर्चा नीचे दी गई है:
पैन कार्ड गुम हो जाना– पैन कार्ड रीप्रिन्टिंग के लिए आवेदन करने का सबसे आम कारण कार्ड की चोरी, गुम होना है
क्षतिग्रस्त– जैसा कि पैन कार्ड का अक्सर उपयोग किया जाता है, कार्ड वर्षों में क्षतिग्रस्त हो सकता है
सूचना परिवर्तन– आवेदक द्वारा प्रदान कि गई व्यक्तिगत जानकारी जब पैन जारी किया गया था, वह वर्षों में बदल सकता है। यह पता परिवर्तन या संपर्क जानकारी में परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार, डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है
[ये भी पढ़ें : डुप्लीकेट आधार के लिए कैसे आवेदन करें