भारत का आयकर विभाग टैक्स चोरी या संस्थाओं द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों से बचने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए पैन का उपयोग करता है। हालांकि, पैन कार्ड होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां व्यक्ति पैन कार्ड रखने में विफल हो जाते हैं। इसके लिए ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म 60 जमा किया जा सकता है।
पैन फॉर्म 60 क्या है?
यह एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है जिनके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड नहीं है। फॉर्म 60 का उपयोग प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने, 50,000 रु. से अधिक के कैश पेमेंट पर, टैक्स रिटर्न दाखिल करने , व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन और अन्य के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म 60 एक दस्तावेज़ होना चाहिए।
फॉर्म 60 की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
फॉर्म 60 की आवश्यकता तब होती है, जब किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है और नीचे दी गयीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहता है:-
- 10 लाख रु. या उससे अधिक के मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिएI
- किसी भी मोटर वाहन को खरीदने और बेचने के लिए, लेकिन इसमें दोपहिया वाहन शामिल नहीं हैं।
- डीमैट अकाउंट खोलते समय
- किसी भी बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए
- पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये से अधिक की कोई भी डिपॉज़िट राशि
- कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मूल्य 1 लाख रु. से अधिक हो और सिक्योरिटिज़ की खरीद या बिक्री के लिए
- किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक में अकाउंट खोलते समय I
- डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय I
- 50,000 रु. से अधिक के म्यूचुअल फंडों को भुगतान करते समय I
- जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, जो एक वर्ष में 50,000 रु. से अधिक हो I
- किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होने वाली कंपनी के शेयरों की खरीद / बिक्री, अगर प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रु. से अधिक है I
- होटल या रेस्टोरेंट में 50,000 रु. या इससे अधिक के बिलों का भुगतान करने के लिए
- उन सेवाओं या वस्तुओं की खरीद व बिक्री के लिए जो ऊपर नहीं दिए गए हैं और जिनके लिए 2 लाख रु. से अधिक का ट्रांजैक्शन किया गया हो I
नोट: ऊपर बताए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ संदर्भ के लिए हैं। पूरी लिस्ट से सम्बंधित विशेष जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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फॉर्म 60 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
फॉर्म 60 जमा करने से पहले व्यक्तियों को फॉर्म 60 के साथ-साथ पहचान या प्रमाण पते के प्रमाण प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए कुछ दस्तावेज़ों को पेश करना चाहिए। कुछ दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
व्यक्ति या HUF के लिए
- आधार कार्ड
- बैंक/ पोस्ट ऑफिस की पासबुक जिसमें व्यक्ति की तस्वीर हो I
- मतदाता का फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी ) I
- पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम/राशन कार्ड, जिसमें व्यक्ति का फोटो हो I
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पेंशनर फोटो कार्ड
- NREGA जॉब कार्ड
- जाति या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसमें व्यक्ति की तस्वीर होती है I
- फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक ‘ए’ के अनुसार संसद सदस्य/ विधान सभा सदस्य/ नगरपालिका पार्षद/ गैजेट ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित पते व पहचान का प्रमाण पत्र I
- फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक ‘बी’ के अनुसार नियोक्ता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र I
- फोटो के साथ किसान पासबुक
- हथियार का लाइसेंस
- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना / भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- बिजली/ लैंडलाइन टेलीफोन/ पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- कंज्यूमर गैस कार्ड/ बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- डिपॉजिटरी का अकाउंट स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)
- प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन डोक्यूमेंट
- अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन
- पासपोर्ट जिसमें पति या पत्नी का नाम हो
- प्रोपर्टी टैक्स पेमेंट रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)
एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (ट्रस्ट्स) के सम्बन्ध में :-
- चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी ट्रस्ट डीड या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट की कॉपी I
व्यक्तियों का संघ (ट्रस्टों के अलावा)/ व्यक्तियों का निकाय/ स्थानीय प्राधिकरण / आर्टीफिशियल जूडिशरी नीचे दिए गए दस्तावेज प्रदान कर सकता है :-
- चैरिटी कमिश्नर/ सहकारी समिति के रजिस्ट्रार/ किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण/एग्रीमेंट की कॉपी व केंद्र या राज्य सरकार के विभाग से दिए जाने वाले किसी अन्य डॉक्यूमेंट की कॉपी जिसमें व्यक्ति का पहचान या पता वेरिफाई हो सके।
- अगर ट्रांजैक्शन नाबालिग के नाम पर है, तो ऐसे नाबालिग के माता–पिता /अभिभावकों में से किसी के पहचान और पते के प्रमाण के रूप में ऊपर दिए गए डाक्यूमेंट्स में से किसी को भी नाबालिग के लिए पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगाI इस घोषणा पर माता-पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर किए जाएँगेI
- एचयूएफ के मामले में एचयूएफ के कर्त्ता के नाम पर कोई भी डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है
- अगर ट्रांजैक्शन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो व्यक्तियों की कुल संख्या और ट्रांजैक्शन की कुल राशि का उल्लेख फॉर्म में किया जाना चाहिएI
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फॉर्म 60 भरने के लिए आवश्यक जानकारी
फॉर्म 60 में भरी जानी वाली आवश्यक जानकारी के बारे में नीचे बताया गया है:-
- आवेदक का पूरा नाम और पता
- आवदेक की जन्मतिथि और पिता का नाम(व्यक्तिगत के मामले में)
- मोबाइल नंबर के साथ आवेदक का पूरा पता
- ट्रांजेक्शन की जानकारी और ट्रांजेक्शन राशि
- अगर आपने टैक्स का आकलन किया है, तो अपनी जानकारी, रेंज, वार्ड या सर्कल का उल्लेख करें जहां आपने अंतिम बार इनकम टैक्स दर्ज किया था
- आधार नंबर भरें, अगर आपके पास है तो
- अगर आपने पैन के लिए आवेदन किया है और पैन नहीं मिला है तो आवेदन की तारीख और रसीद नंबर दें
फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि उसमें किसी भी तरह की कोई गलती या ओवरराइटिंग न हो।
फॉर्म 60 कैसे जमा करें?
फॉर्म 60 जमा करने में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म में सभी जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले इसे आसानी से संबंधित प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है। यह ट्रांजेक्शन करने पर लाभ और प्रमाण को सुनिश्चित करेगा।
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संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. मैंने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी मुझे पैन कार्ड नहीं मिला है, तो मुझे फॉर्म 60 के लिए कौन-से दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
उत्तर: ऐसे में आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन जमा करने का प्रमाण देना होगा
प्रश्न. क्या गैर – निवासी भारतीयों को भी पैन फॉर्म 60 जमा करने की आवश्यकता है ?
उत्तर: नहीं, गैर – निवासी भारतीयों को फॉर्म 60 जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, यह छूट केवल कुछ ही ट्रांजैक्शन तक सीमित है, जैसे होटल या रेस्तरां के बिल का भुगतान, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन आदि I
प्रश्न. अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी नाबालिग के द्वारा किया जाता है, तो क्या उसे भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी ?
उत्तर: अगर नाबालिग के पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन वह कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है, जिसके लिए पैन की आवश्यकता होती है, तो उसे अपने माता – पिता या अभिभावक का पैन या फॉर्म 60 जमा करना पड़ेगा I हालाँकि, अब नाबालिग भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, अगर वह उनके माता – पिता या अभिभावक के द्वारा उनकी ओर से लागू किया जाता है I
प्रश्न. अगर मैं फॉर्म 60 पर गलत डिक्लेरेशन करता हूं तो क्या होगा?
उत्तर: अगर आप पैन फॉर्म 60 पर गलत डिक्लेरेशन करते हैं, तो आपको तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है या जेल और जुर्माना दोनो लग सकता है।
प्रश्न. अगर मैं फॉर्म 60 पर 25 लाख रु. से अधिक की राशि के लिए गलत डिक्लेरेशन करता हूँ, तो क्या होगा ?
उत्तर: अगर फॉर्म 60 पर 25 लाख रु. से अधिक की ट्रांजैक्शन राशि के लिए गलत डिक्लेरेशन की जाती है, तो आपको जुर्माने के साथ 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है।