जिन व्यक्तियों के पास पैनकार्ड नहीं है और उनकी आय सिर्फ कृषि पर निर्भर है और आय का कोई अन्य साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें फॉर्म 61 भरना चाहिए। यह दस्तावेज़ भारत के आयकर विभाग द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्स की निगरानी में जारी किया जाता है। पैन कार्ड में नाम, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम और पैन नंबर जैसी जानकारियां होती हैं और टैक्सपेयर को जारी किया जाता है। टैक्स चोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारत का आयकर विभाग किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आर्थिक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए पैन का उपयोग करता है।
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पैन फॉर्म 61 क्या है?
फॉर्म 61 उस दस्तावेज़ को परिभाषित करता है, जिसे कृषि से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत् भरा जाता है। इन व्यक्तियों के पास आय का दूसरा साधन नहीं होता है। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के पास पैन नहीं है, उन्हें किसी भी आर्थिक ट्रांजेक्शन करते समय फॉर्म 61 जमा करने की आवश्यकता है।
फॉर्म 61 के लिए आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन)
यहां बताया गया है कि आप फॉर्म 61 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं
- आपको आयकर विभाग रिपोर्टिंग इकाई पहचान संख्या (ITDREIN) के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल यानी https://incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/file-income-tax-return.aspx पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- अब, आपको उसी क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा जो आपने आयकर रिटर्न के लिए दायर किया था
- पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए ‘My Account’ टैब के अंतर्गत ‘Reporting Portal’ लिंक पर क्लिक करें
- अब, रिपोर्टिंग व्यक्ति के फॉर्म प्रकार, श्रेणी और पते जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें
- आपको प्रधान अधिकारी की जानकारी दर्ज करनी होगी
- प्रस्तुत करने के बाद, ITDREIN स्वचालित रूप से जनरेट हो जाएगा
- प्रधान अधिकारी को रजिस्टर्ड नंबर पर एक SMS के साथ रजिस्टर्ड ई-मेल पर ई-मेल के माध्यम से उसी के बारे में सूचित किया जाएगा।
नोट: एक बार ITDREIN जेनरेट होने के बाद, इसे निष्क्रिय करने का कोई विकल्प नहीं है।
ITDREIN एक 16-अंको की पहचान संख्या है जो XXXXXXXXXX.YZNNN प्रारूप में है जहाँ XXXXXXXXXX रिपोर्टिंग इकाई के PAN / TAN या व्यक्ति
Y का अर्थ कोड के लिए है?
Z, फॉर्म कोड
N, अनुक्रम संख्या के लिए है
फॉर्म 61 के लिए आवेदन करें ( ऑफलाइन )
ऑफलाइन विधि के माध्यम से फॉर्म 61 को लागू करने के लिए, आपको बस फॉर्म को सही ढंग से भरना होगा और सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करना होगा।
पैन फॉर्म 61 का उपयोग
नियम 114B के अनुसार पैन कार्ड के बजाय फॉर्म 61 का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति फॉर्म 61 का उपयोग करके आसानी से आर्थिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नीचे फॉर्म 61 के उपयोग के बारे में बताया गया हैं:
- 5,000,000 रु. से अधिक की प्रॉपर्टी की बिक्री / खरीद
- टू-व्हीलर वाहनों के अलावा अन्य वाहनों की बिक्री / खरीद
- फिक्स्ड डिपॉज़िट, जो 50,000 रु. से ज़्यादा हो
- पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉज़िट, जो 50,000 रु. से अधिक है
- सिक्योरिटीज की बिक्री / खरीद जो 10,00,000 रु. से अधिक है
- बैंक में अकाउंट खोलते समय
- रेस्टोरेंट में 25,000 रु. से अधिक का भुगतान
- सेलुलर नेटवर्क कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए आवेदन
पैन फॉर्म 61 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
फॉर्म 61 जमा करने से पहले, व्यक्तियों को फॉर्म 61 के साथ-साथ पहचान या प्रमाण पते का प्रमाण प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए कुछ दस्तावेज़ों को देना चाहिए। पैन फॉर्म 61 के लिए नीचे कुछ आवश्यक दस्तावेज़ दिए गए हैं:
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- राशन कार्ड
- मान्यता प्राप्त संस्थान से पहचान प्रमाण
- बिजली बिल या टेलीफोन बिल की कॉपी
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज।
- फॉर्म में दिए गए पते का प्रमाण
फॉर्म 61 भरने की प्रक्रिया
फॉर्म 61 भरने से पहले, व्यक्तियों को सफलतापूर्वक फॉर्म जमा करने के लिए उसको भरने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहिए। फॉर्म भरने और जमा करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- आवेदक का पूरा नाम और पता
- पिता का नाम और व्यक्ति की जन्मतिथि (व्यक्तिगत के मामले में)
- मोबाइल नंबर और पूरा पता
- ट्रांजेक्शन की जानकारी और ट्रांजेक्शन की राशि
- यदि आपने टैक्स का आकलन किया है, तो अपनी सीमा, वार्ड या सर्कल की जानकारी दें जहां आपने आखिरी बार IT दर्ज किया था
- अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरें (यदि जारी किया गया है तो)
- यदि आवेदन किया गया है और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो आवेदन की तिथि और पैन का रसीद नंबर
फॉर्म पर गलती या ओवरराइटिंग किए बिना फॉर्म 61 को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और इस तरह खुद को घोषित करना चाहिए कि आय का साधन कृषि से है और आय का कोई अन्य साधन नहीं है।
संबंधित सवाल
प्रश्न. फॉर्म 61A किसे जमा करना होगा?
उत्तर: लागू फाइनेंशियल वर्ष के लिए लिस्टेड टैक्स पेयर्स द्वारा फॉर्म 61 ए जमा किया जाना आवश्यक है।
प्रश्न. फॉर्म 61 A जमा करने की नियत तारीख / समय सीमा क्या है?
उत्तर: फॉर्म 61A जमा करने की नियत तारीख / समय सीमा किसी भी व्यक्ति को स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए जारी किए गए नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर है।
प्रश्न. फॉर्म 61 A के दोषपूर्ण फाइलिंग के मामले में क्या होगा?
उत्तर: फॉर्म 61 A के दोषपूर्ण फाइलिंग के मामले में, आपको किसी भी दंड से बचने के लिए 10 दिनों के भीतर संबंधित आयकर प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। हालाँकि, आपको सूचना 61A के रूप में सुधार करने के लिए सूचना की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा दी जाती है।
प्रश्न. क्या फॉर्म 61 A दाखिल करना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, धारा 65 A के तहत फॉर्म 61 A दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।
प्रश्न. नियम 114E क्या है?
उत्तर: आयकर नियम, 1962 यह निर्दिष्ट करता है कि नियम 114E फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का विवरण है, जिसे अधिनियम की धारा 285BA की उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसे फॉर्म नंबर 61 A में प्रस्तुत किया जाएगा।
पैन कार्ड कार्यालय | अन्य पैन कार्ड फॉर्म |
दिल्ली में पैन कार्ड सेंटर | फॉर्म 60 |
गुड़गांव में पैनकार्ड सेंटर | फॉर्म 49 A |
मुंबई में पैन कार्ड सेंटर | फॉर्म 49AA |
नोएडा में पैन कार्ड सेंटर | |
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