पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान प्रमाण, वित्तीय लेनदेन और आदि के लिए किया जा सकता है। कानून के अनुसार, एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है; आपके नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड होना अवैध है। आयकर विभाग एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तयों/ संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना लगा सकता है।
कई कारणों से होते हैं एक से अधिक पैन कार्ड
जहां कई लोग धोखाधड़ी करने के लिए कई पैन कार्ड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वहीं अधिकतर मामलों में गलती से भी एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा पैन कार्ड दे दिये जाते हैं। ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनके तहत किसी व्यक्ति को दो पैन कार्ड दिए जाते हैं, जैसे-
- एक से अधिक आवेदन- जब कोई आवेदक पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है और यह तय समय के भीतर पैन कार्ड नहीं आता है, तो वो फिर से आवेदन कर देता है, फिर यह एक से अधिक आवेदन का मामला हो जाता है। अब यदि पिछला पैन कार्ड बन चुका है और भेज दिया गया था और नया आवेदन भी प्रक्रिया में है, तो आवेदक को अपने नाम पर दो पैन कार्ड मिल सकते हैं।
- सुधार के बजाय नया आवेदन- जब कोई आवेदक अपने पैन कार्ड की जानकारी अपडेट करने या बदलना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाए नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देता है, तो ऐसे मामलों में, उसके नाम पर दो पैन कार्ड हो जाते हैं।
- शादी के बाद नया आवेदन- अगर कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम बदल लेती है, तो वह अपने मौजूदा पैन में सुधार के लिए आवेदन करने के बजाय नए पैन के लिए आवेदन कर देती है, जिससे उसके पास दो पैन कार्ड हो जाते हैं।
- NRI: NRI (अनिवासी भारतीय) जब व्यापार करने के लिए भारत आते हैं या कमर्शियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन्हें पैन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है और अपना ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं। हालांकि, जब वे कई वर्षों के बाद देश वापस आते हैं, तो वो भारत में व्यापार को फिर से चलाने करने के लिए एक नए पैन के लिए आवेदन करते हैं, इस प्रकार, उनके नाम पर कई पैन बन जाते हैं।
कोई भी कारण हो, लेकिन एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यह एक दंडनीय अपराध है और ऐसे करने पर व्यक्ति पर कानून कार्रवाई हो सकती है और पैन जुर्माना लग सकता है।
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एक से अधिक पैन कार्ड आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को कैसे प्रभावित करते हैं?
कई पैन कार्ड रखने पर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो बैंक वेरिफाइड करता है, वह है आपका पैन कार्ड । अगर आपको पास दो पैन है तो लोन के साथ-साथ आपका क्रेडिट कार्ड आवेदन भी नामंज़ूर हो सकता है।
कई पैन कार्ड होने पर व्यक्ति को धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है और ऐसे आवेदक की लोन चुकाने की क्षमता और इच्छा दोनों को लेकर बैंकों को संदेह होता है। ज़्यादातर बैंक ऐसे आवेदकों को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं।
एक से अधिक पैन कार्ड की समस्या कैसे हल करें?
एक से अधिक / डुप्लिकेट / अतिरिक्त पैन समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय आयकर विभाग में आपके अतिरिक्त पैन कार्ड / सरेंडर करना है। आपके पैन कार्ड को सरेंडर करने के दो तरीके हैं :
ऑनलाइन
अपने डुप्लिकेट पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करना विशेष रूप से आसान है। ऐसा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- NSDL की वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Application Type’ टैब चुनें और ‘Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)’ चुनें
- ‘Applicant information’टैब के तहत अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें। कैप्चा कोड भरकर फॉर्म जमा करें
- आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां एक टोकन नंबर आपके लिए जनरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। NSDL e-gov आपके ई-मेल पते पर इस टोकन नंबर को भेजेगा। नीचे ‘Continue with PAN Application Form’ एक टैब होगा, इस पर क्लिक करें
- एक वेब पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने पैन आवेदन दस्तावेज़ों को जमा करने से जुड़ें विकल्प चुनने की आवश्यकता होगी। उनमें से दूसरा विकल्प ‘Submit scanned images through e-sign’ चुनें, नीचे आपको उस पैन नंबर की जानकारी भरनी होगी जिसे आप बरकरार रखना चाहते हैं फॉर्म में अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी भरें और फिर ‘Next’ पर क्लिक करें
- फिर से अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे- पता और इसके बाद अगर कोई पैन कार्ड है तो उसकी जानकारी, “inadvertently allotted to you” पर क्लिक करें। यहां आपके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त / डुप्लिकेट पैन कार्ड की जानकारी विवरण भरें और रद्द / आत्मसमर्पण करने के लिए ‘Next पर क्लिक करें
- आखिरी में, आपको उन दस्तावेज़ों की जानकारी देने के लिए कहा जाएगा जिन्हें आप अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए जमा कर रहे हैं। आपको अपनी फोटो, साइन और अन्य दस्तावेज़ की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपको फॉर्म डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करना होगा और फिर अपनी जानकारी को वेरिफाइड करके जमा करना होगा।
ऑफलाइन
- आप वेब-लिंक पर उपलब्ध फॉर्म https://www.protean-tinpan.com/downloads/pan/download/Form_49A.PDF का उपयोग कर सकते हैं
- उस पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करें, जिसको सरेंडर करना है और इसे नज़दीकी UTI या NSDL TIN केंद्र में जमा कर दें। रसीद को संभलकर रखें।
फॉर्म जमा करने के बाद, उस क्षेत्र के असेसिंग ऑफिसर को एक पत्र लिखें जहां आपका आयकर भरा गया है। पत्र में अपने मूल और डुप्लिकेट पैन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी लिखें। इस बारे में आप स्पष्ट रहें कि आप किस पैन कार्ड को बनाए रखना चाहते हैं और किस पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं। इस पत्र को टैक्स कार्यालय में पोस्ट करें या पत्र को सीधे कार्यालय में सौंप दें। जो पैन आपने सरेंडर किया है उसकी कॉपी और एक्नॉलेजमेंट रसीद की एक कॉपी जमा करें।
पैन कार्ड धारक की मृत्यु की स्थिति में पैन कार्ड भी सरेंडर किए जाने चाहिए। जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसके पैन कार्ड को NSDL TIN वेबसाइट / भौतिक कार्यालय पर जाकर सरेंडर कर देना चाहिए।
इसलिए, यदि आपके पास एक से अधिक पैन हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उनमें से एक को तुरंत सरेंडर कर दें, इससे पहले कि उसके कारण आपको वित्तीय और कानूनी परेशानी झेलनी पड़े।
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