पैन कार्ड को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया
यदि आपका पैन आईटी विभाग द्वारा डिएक्टिवेट किया गया है, तो आपके लिए 50,000 रु. से ज़्यादा का नकद ट्रांजेक्शन करना मुश्किल होगा। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन नहीं कर पाएंगे या ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। कई अन्य चीजें हैं जो आपके पैन कार्ड के डिएक्टिवेट हो जाने पर आपके लिए करना लगभग असंभव हो जाएगा। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप फिर से पैन कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं:
- अपने डिएक्टिवेट किए गए कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए निर्धारण अधिकारी (AO) को एक पत्र लिखें
- डिएक्टिवेट पैन कार्ड की अटेस्टेड कॉपी जमा करें
- आयकर विभाग के पक्ष में इन्डेम्निटी बॉन्ड भरें
- आप पिछले तीन वर्षों के लिए डिएक्टिवेट पैन का उपयोग करके दाखिल किए गए ITR भी जमा कर सकते हैं
- क्षेत्रीय आयकर विभाग कार्यालय में पत्र और दस्तावेज़ जमा करें
- आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए लगभग 15 दिन लगते हैं
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पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कैसे करें
अगर आपके नाम पर कई पैन कार्ड हैं या आप विदेशी हैं जो भारत में आर्थिक ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आप पैन को सरेंडर कर सकते हैं और इसे डिएक्टिवेट करवा सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डिएक्टिवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत आसान और परेशानी मुक्त है। अपने पैन को ऑनलाइन डिएक्टिवेट करने
के लिए नीचे दिए गए तरीकों का पालन करें:
- पैन एप्लिकेशन के लिए NSDL पोर्टल पर जाएं: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
- ” Application Type “सेक्शन से “Changes or Correction in existing PAN Data” का चयन करें
- आवेदन जमा करें और “Token Number” नोट करें
- फॉर्मभरना जारी रखें लेकिन किसी भी टिक बॉक्स का चयन न करें (पैन डेटा में परिवर्तन करने के लिए टिक बॉक्स का चयन किया जाता है)
- अब आधार जमा करें और आधार (वैकल्पिक) का उपयोग करके इसे ई-साइन करें
- फॉर्म के अंत में, उस पैन की जानकारी दें जिसे आप बरकरार रखना चाहते हैं
- अगले भाग में, किसी भी या सभी पैन कार्ड्स की जानकारी दें, जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं
- अब आवेदन फॉर्म जमा करें और डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करें
- आपको भविष्य के संदर्भ के लिए प्रस्तुत आवेदन डाउनलोड करना होगा
- यदि आप पेपरलेस विधि का उपयोग करके फॉर्म भरते हैं, तो आपको आधार OTP विधि का उपयोग करके ई-साइन करना होगा
- यदि आप NSDL को दस्तावेज़ भेजना चाहते हैं, तो आवेदन का प्रिंट आउट लें और लिफाफे पर “Application for PAN Cancellation” का उल्लेख करते हुए NSDL को भेजें
पैन कार्ड डिएक्टिवेट करने के कारण
पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के विभिन्न कारण हो सकते हैं।आयकर विभाग निम्नलिखित कारणों से पैन कार्ड को डिएक्टिवेट करता है:
- डुप्लिकेट/ एक से ज़्यादा पैन कार्ड – ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड होते हैं। आयकर विभाग किसी व्यक्ति को सौंपे गए अतिरिक्त पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर देता है
- फेक (फर्ज़ी)पैन कार्ड – आयकर विभाग समय-समय पर उन पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर देता है
जो आवेदक द्वारा फर्जी दस्तावेज़ों पर जारी किए जाते हैं। ऐसे कार्ड में कार्डधारक का फर्जी नाम, फोटो और हस्ताक्षर होते हैं - विदेशियोंके लिए पैन कार्ड डिएक्टिवेशन – विदेशी, जो भारत में फाइनेंस ट्रांजेक्शन जारी रखना नहीं चाहते हैं, ऐसे में भी आयकर विभाग पैन कार्ड को डिएक्टिवेट करते हैं
- मृतकके लिए पैन कार्ड निष्क्रियता – आयकर विभाग मृतक कार्डधारकों के पैन को तब डिएक्टिवेट कर देता है जब उनके वारिस या नॉमिनी व्यक्ति मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी के साथ डिएक्टिवेट करने के लिए एक औपचारिक आवेदन दायर करते हैं
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पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें
आप अपने पैन कार्ड का एक्टिवेट स्टेटस की ऑनलाइन जान सकते हैं या अगर यह आयकर विभाग द्वारा डिएक्टिवेट कर दिया गया है। NSDL पैन कार्ड स्टेटस जानने के लिए इन आसान तरीकों का पालन करें:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
- “Verify your PAN Details”पर क्लिक करें
- पैन, पूरा नाम, जन्म तिथि, स्थिति जैसी आवश्यक जानकारी भरें और “Submit” बटन पर क्लिक करें
- आपके पैन का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा
- यदि आपका पैन डिएक्टिवेट है, तो आप पैन कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड को डिएक्टिवेट क्यों किया जाना चाहिए?
लोग टैक्स से बचने के लिए एक से ज़्यादा पैन कार्ड और फर्जी पैन कार्ड रखते हैं। इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
वहीं कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि अगर वे अपना मौजूदा पैन कार्ड खो देते हैं तो क्या करना चाहिए। वे मौजूदा पैन कार्ड का रि-प्रिंट प्राप्त करने के बजाय एक नए पैन के लिए आवेदन करते हैं। कार्डधारक को अतिरिक्त पैन कार्ड को डिएक्टिवेट करवाना चाहिए ताकि उसका सारा वित्तीय रिकॉर्ड उसी पैन के अंतर्गत आ जाए।
यदि मृतक के पैन को डिएक्टिवेट नहीं किया जाता है, तो कोई भी इसका उपयोग आर्थिक ट्रांजेक्शन करने और लागू टैक्स से बचने के लिए कर सकता है। आयकर विभाग किसी भी मामले में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मृतक कार्डधारकों के पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर देता है।
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अपने पैन कार्ड को डिएक्टिवेट होने से कैसे रोकें
आयकर विभाग पैन कार्ड को अनावश्यक रूप से डिएक्टिवेट नहीं करता है। हालांकि,कुछ पैन कार्ड गलती से डिएक्टिवेट
हो सकते हैं। आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पैन को डिएक्टिवेट होने से रोक सकते हैं:
- हर साल अपना आयकर रिटर्न भरें
- अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें
- आपका कार्ड एक्टिवेट है या नहीं, ये जानने के लिए समय-समय पर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करें