डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करें
यदि आपके पास डुप्लिकेट पैन है, तो आप निम्नलिखित दो तरीकों से पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं:
डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें – ऑनलाइन
अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर (Online Surrender PAN Card) करने के लिए इस तरीके का पालन करें:
- NSDL की वेबसाइट पर जाएं
- “Application Type” ड्रॉप–डाउन से, “Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)” विकल्प का चयन करें
- फॉर्म को पूरी तरह से भरें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। फॉर्म जमा करने के बाद, आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक टोकन नंबर प्राप्त होगा और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, जिसका आपने आवेदन में उल्लेख किया है
- भविष्य के लिए अपने टोकन नंबर को नोट करें और नीचे दिए गए “Continue with PAN Application Form” बटन पर क्लिक करके प्रक्रिया जारी रखें
- अब आपको एक नए वेबपेज पर निर्देशित किया जाएगा। नए वेबपेज के शीर्ष पर, “Submit scanned images through e-Sign” विकल्प चुनें
- पेज स्क्रॉल डाउन करके उअस पैन नंबर का उल्लेख करें जिसे आप रखना चाहते हैं
- इसके बाद, फॉर्म में अपने व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क और अन्य जानकारी भरें
- अगले पेज को स्क्रॉल डाउन करके, उस पैन का उल्लेख करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं और फिर ‘Next‘ बटन पर क्लिक करें
- अगली स्क्रीन पर, पहचान, निवास और जन्म तिथि का प्रमाण चुनें जिसे आप जमा करना चाहते हैं
- अपनी फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें। यदि कोई व्यक्ति पैन के सरेंडर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उन्हें स्कैन की गई कॉपी पर हस्ताक्षर करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म / LLP के मामले में पार्टनर
- अपनी जानकारी जमा करने के बाद, आप अपने आवेदन फार्म को को दुबारा चेक कर ले। अपनी जानकारी वेरीफाई करें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक भुगतान करें या भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें
- डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवश्यक भुगतान करें
- भुगतान सफल होने के बाद आपको डाउनलोड करने योग्य रसीद दिखाई देगी। भविष्य के के लिए और भुगतान के प्रमाण के रूप में रसीद को सेव करे और प्रिंट करें
- NSDL ई–गवर्नेंस को रसीद की कॉपी के साथ दो फोटो भी भेजें
- रसीद भेजने से पहले, लिफाफे को ‘Application for PAN cancellation‘ और रसीद संख्या के साथ लेबल करें
- निम्नलिखित पते पर डिमांड ड्राफ्ट (यदि आवश्यक हो) और आवश्यक दस्तावेज़ (मौजूदा पैन का प्रमाण (यदि कोई हो), सबूत, पहचान, जन्म तिथि) के साथ अपने हस्ताक्षर के साथ रसीद भेजें
NSDL ई–गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट,
NSDL ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग,
प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8,
मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे – 411 016
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डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें – ऑफलाइन
अपने पैन कार्ड को सरेंडर (Surrender PAN Card Offline) करने के लिए, इस तरीके का पालन करें:
- “Request For New PAN Card Or/And Changes Or Correction in PAN Data” फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ों की कॉपी के साथ निकटतम NSDL केंद्र पर पैन फॉर्म जमा करें
- एक बार फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक स्लिप मिलेगी, जिसे NSDL कार्यालय को भेजा जाना है। यह पत्र आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए
- साथ ही डुप्लिकेट पैन जानकारी को लिस्टेड करने वाले अधिकारी को भी एक पत्र भेजे और उसे रद्द करने का अनुरोध करें। मूल्यांकन अधिकारी यह कहते हुए एक हलफनामे की मांग कर सकता है कि व्यक्ति के पास कोई अन्य पैन कार्ड नहीं है, सिवाय उसके जो उपयोग में है
- आप अपने क्षेत्र के निकटतम आयकर अधिकारी से भी मिल सकते हैं और उन्हें डुप्लिकेट पैन होने और उसी को रद्द करने के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर, पत्र को नजदीकी कर कार्यालय में पोस्ट या जमा कर दें और रसीद नंबर रख ले
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मृत व्यक्ति का पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें
पैन कार्ड धारक की मृत्यु पर, उसके/ उसके रिश्तेदारों को संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी को एक पत्र लिखना होगा, जिसमें पैन कार्ड सरेंडर का कारण (धारक की मृत्यु) और मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। नाम, पैन कार्ड नंबर, जन्म तिथि आदि पत्र में कुछ अन्य जानकारी को भी दर्ज किया जाना आवश्यक है। पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया भारतीय निवासियों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों के निधन के मामले में समान है।
फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कंपनी का पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें- ऑनलाइन
- फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कंपनी के नाम पर जारी पैन कार्ड को इसके शट डाउन या बंद होने की स्थिति में सरेंडर करना आवश्यक है।
- NSDL वेबसाइट पर जाएं: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
- आवश्यक जानकारी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें
- फॉर्म के आइटम 11 में रद्द किए जाने वाले पैन नंबर दर्ज करें
- फॉर्म को चेक करें और क्रेडिट / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आवश्यक राशि का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें
- फॉर्म जमा करने के बाद,रसीद का प्रिंट आउट लें
- कंपनी के डिसॉलूशन एग्रीमेंट के साथ रसीद संलग्न करें (यदि कंपनी बंद हो रही है) और पैन कार्ड की एक कॉपी जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं और एक कवरिंग लेटर, जो यह बताएगा कि आप पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ “NSDL ई–गॉवनेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट” के पते पर पोस्ट करें
- रिक्वेस्ट पूरी होने के बाद आपको एक सूचना प्राप्त होगी
फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कंपनी का पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें- ऑफलाइन
- आयकर अधिकारी को एक पत्र, जिसके अधिकार क्षेत्र में फर्म / कंपनी अपने टैक्स रिटर्न दाखिल कर रही थी, को यह कहते हुए लिखा जाना चाहिए कि फर्म / कंपनी को बंद किया जा रहा है, इस प्रकार पैन कार्ड को सरेंडर किया जा रहा है
- पत्र के साथ, कुछ अन्य दस्तावेज़ों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि एग्रीमेंट की एक कॉपी जिस फर्म / कंपनी को बंद किया जा रही है, पैन कार्ड और प्रतिफल की अवधि के लिए दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की रसीद भी है
पत्र और अन्य दस्तावेज़आयकर अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे और बदले में प्राप्त रसीद को भविष्य के उपयोग के लिए रखेंगे।
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उपयोग में आ रहे पैन कार्ड को सरेंडर करें
भारतीय नागरिकों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वो पैन कार्ड को सरेंडर (PAN Card Surrender) ना करें, क्योंकि इसका उपयोग वैध पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। लेकिन ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत छोड़ रहे हैं और भारत सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, के मामले में, पैन कार्ड का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ व्यक्ति अपने संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी को एक आवेदन लिख सकते हैं कि वे अपने पैन कार्ड को सौंप दें।उन्हें आवेदन में पैन कार्ड सरेंडर करने के कारण का उल्लेख करना होगा। इससे पैन कार्ड रद्द हो जाएगा जिसके बाद इसे धारक द्वारा कर अधिकारी को सौंप दिया जा सकता है।
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संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न: मैं किन परिस्थितियों में अपना पैन कार्ड सरेंडर कर सकता हूं?
उत्तर: ऐसी कुछ परिस्थितियां है जिनमें आप अपना पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं:
- इनकम टैक्स विभाग द्वारा गलती से एक से अधिक पैन कार्ड जारी कर दिए हो
- आपके पैन कार्ड में कुछ एरर होने पर
- पैन कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाने पर घर वाले या रिश्तेदार मृत व्यक्ति का पैन सरेंडर कर सकते है
- यदि कोई फर्म, निगम या पार्टनरशिप बंद हो जाती है, तो वे अपना पैन कार्ड रद्द करवा सकते हैं
प्रश्न: भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह रहने पर भी क्या मुझे अपना पैन कार्ड सरेंडर करके नए के लिए आवेदन करना होगा?
उत्तर: नहीं, पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है जिसकी वैधता पूरे देश में होती है। इसलिए, अगर आप भारत में ही रिलोकेट हो रहे हैं तो आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड को रद्द करने की ज़रूरत नहीं है।
प्रश्न: यदि मुझे आयकर विभाग द्वारा दो पैन कार्ड जारी किए गए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि आपको आयकर विभाग द्वारा गलती से एक से अधिक पैन कार्ड जारी किए गए हैं, तो आप डुप्लिकेट पैन कार्ड को रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या किसी दूसरे देश में काम करने वाले भारतीय को अपना पैन रद्द करवाना चाहिए?
उत्तर: नहीं, यदि कोई व्यक्ति वर्किंग वीजा पर विदेश में काम कर रहा है और भारत लौटने की योजना बना रहा है, तो भारत से बाहर रहने के दौरान उसका पैन रद्द करवाने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न: पैन कार्ड सरेंडर करने पर कितना जुर्माना लगता है?
उत्तर: यदि आपके पास एक से अधिक पैन है तो सलाह दी जाती है की अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर दें क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272 बी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हुए तो टैक्स अधिकारी उस व्यक्ति पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगा सकता है।
भारत में पैन कार्ड केंद्र | अन्य पैन आवेदन फॉर्म |
दिल्ली में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 60 |
पैन कार्ड केंद्र गुड़गांव में | फॉर्म 61 |
पैन कार्ड केंद्र मुंबई में | फॉर्म 49A |
नोएडा में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 49AA |
बैंगलोर में पैन कार्ड केंद्र | |
पैन कार्ड केंद्र चेन्नई में | |
पैन कार्ड केंद्र कोलकाता में | |
पैन कार्ड केंद्र पुणे में | |
पैन कार्ड केंद्र हैदराबाद में | |
वडोदरा में पैन कार्ड केंद्र |