भारत एक ऐसा देश है जो विशेष रूप से अपनी विविधता और जनसंख्या के लिए जाना जाता है। विभिन्न जातियों और धर्मों का एक प्रतिनिधि मौजूद है और हर व्यक्ति को विभिन्न धार्मिक आधारों, जाति, पंथ, क्षेत्र और अन्य सामाजिक मापदंडों के आधार पर अलग पहचान रखता है। सरकार को सफल होने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के आधार पर टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि सरकार सुचारु रूप से चले और देश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। पहले सरकार ने जीआईआर प्रणाली नामक एक विशेष प्रणाली शुरू की थी जो सरकार की नजर में प्रत्येक व्यक्ति को विशेष पहचान देती थी। लेकिन जैसा कि यह प्रणाली में मैनुअल थी और इसने केवल एक व्यक्ति या मूल्यांकन अधिकारी को लाभान्वित किया, यह वैश्विक प्रभाव डालने में विफल रही। इसलिए सरकार की ओर से बहुत विचार-विमर्श के बाद, 1972 में, भारत सरकार द्वारा पैन को पेश किया गया, जिसे भारतीय कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 A के तहत अनिवार्य कर दिया गया।
नाम और जन्मतिथि के द्वारा अपने पैन को जानें
पैनधारक अब अपना नाम और जन्मतिथि बताकर अपने पैन नम्बर का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपकोनिम्नलिखित तरीका अपनाना होगा:
- आयकर ई-फाइलिंग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
- क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘नो योर पैन’ पर क्लिक करें
- इसके बाद सभी जानकारी भरें. जैसे, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर
- आपको अपने पैन के साथ रजिस्टर्ड नंबर पर ओटिपी मिलेगा
- ओटिपी डालें और ‘वेलिडेट’ पर क्लिक करें
- इसके बाद अपने पिता का नाम भरे और सबमिट पर क्लिक करें
- आपको नए पेज पर भेजा जाएगा जहाँ लिखा होगा “आपका पैन एक्टिव हो गया है और जानकारी पैन डाटाबेस के साथ मेल खाती है”
नोट करें: इस से पहले “Know your PAN” सुविधा थी जो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट द्वारा रोक दी गई है। अब उसकी जगह “Verify your PAN Details” सेवा शुरू की गई है और उसी की जानकारी ऊपर दी गई है।
आयकर वेबसाइट पर अपनी पैन जानकारी प्राप्त करें
अगर कोई भी आयकर वेबसाइट पर जाकर अपनी पैन जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो उसे निम्नलिखित तरीका अपनाना होगा:
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
- रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें
- अपना यूज़र प्रकार चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें
- अपनी मुख्य जानकारी भरें
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सबमिट पर क्लिक करें
- एक एक्टिवेशन लिंक आपके द्वारा दिये गए ईमेल पर भेजा जाएगा. उस लिंक पर क्लिक करें
- ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें
- प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करें
- माय अकाउंट को चुनें
निम्नलिखित जानकारी आपके सामने आ जाएगी
- पैन नंबर
- नाम
- जन्मतिथि
- लिंग
- स्टेटस
- पता
पैन कार्ड का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?
एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आपको अपना पैन कार्ड प्राप्त करने से पहले आमतौर पर 15 कार्य दिवस लगते हैं। हालाँकि, जब तक आप अपना पैन कार्ड डिलीवर नहीं करवाते हैं, तब तक आप हमेशा 15-अंक का रिफरेंस नंबर प्रदान करके अपने पैन कार्ड एप्लिकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
पैन कार्ड एप्लिकेशन स्टेटस को ट्रैक करने का तरीका निम्नलिखित है
पैन कार्ड स्टेटस को SMS के माध्यम से ट्रैक करें
- आप SMS सुविधा के माध्यम से अपने पैन कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं
- पैन आवेदन के 15 अंकों के रिफरेंस नम्बर के बाद NSDLPAN टाइप करें
- ‘57575’ पर SMS भेजें
- आपके पैन कार्ड की वर्तमान स्थिति एक SMS के माध्यम से भेजी जाएगी
पैन कार्ड स्टेटस को कॉल के माध्यम से ट्रैक करें
यह दूसरी विधि है जिसके द्वारा आप अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इस पद्धति में, आप अपने पैन कार्ड की वर्तमान एप्लिकेशन स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए 020-27218080 पर TIN कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं ।
पैन कार्ड स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करें
आप TIN-NSDL वेबसाइट जो कि आधिकारिक पैन कार्ड वेबसाइट है, के माध्यम से अपने पैन आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी चुन सकते हैं। पैन कार्ड स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने का तरीका निम्नलिखित है:
स्टेप 1: पैन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, यानी, TIN-NSDL या आप सीधे https://www.tin-nsdl.com/guided/guide-pan-introduction.html पर जा सकते हैं
स्टेप 2: अब, गाइडेड टूर के तहत, “Status Track” चुनें
स्टेप 3: आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा, अब “Track Status of your PAN / TAN application online” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: ड्रॉप-डाउन मेनू से एप्लिकेशन प्रकार को ‘PAN – New/Change Request चुनें
स्टेप 5: आगे बढ़ने के लिए “Acknowledgement Number” दर्ज करें
स्टेप 6: वैरिफिकेशन के लिए “Captcha Code” दर्ज करें
स्टेप 7: अब, सबमिट पर क्लिक करें और स्क्रीन पर पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा
पैन कार्ड स्टेटस कैसे जानें
पैन कार्ड आवेदक अपने आवेदन का स्टेटस/ स्तिथि आसानी से ऑनलाइन जान सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित तरीके को अपनाएं.:
- UTIITSL/TIN-NSDL की अधिकरिक वेबसाइट पर जाएं
- इसके बाद वेबसाइट के पैन सेक्शन में जाएं. अप इस पेज में पैन आवेदन का स्टेटस/स्तिथि जान सकते हैं
- आवेदक को अपना प्रकार यहाँ चुनना होगा
- इसके बाद आवेदक को रसीद नंबर या पैन नंबर के साथ कुछ जानकारी देनी होगी
- इसके बाद कैप्चा कोड डालें
- इसके बाद आवेदक सीधा उस पेज पर पहुँच जाएगा जहाँ उसको अपना पैन स्टेटस मिल जाएगा
पैन के लाभ और ज़रूरत
हम सब जानते हैं कि पैन सभी करदाताओं के लिए ज़रूरी है। सरकार ने इसे इसके प्रयोग और लाभों के कारण अनिवार्य कर दिया है। पैन की ज़रूरत और प्रयोग निम्नलिखित हैं:
- अगर करदाता डायरेक्ट टैक्स भरना चाहता है तो पैन अनिवार्य है
- अगर कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा है तो उसे रजिस्टर कराना होगा और इसके लिए पैन ज़रूरी है
- पैन आयकर भरने के लिए ज़रूरी है
- अगर व्यक्ति फाइनेंशियल लेनदेन करता है यो उसके लिए पैन ज़रूरी है. ये लेनदेन कुछ भी हो सकता है जैसे, वाहन खरीदना-बेचना, संपत्ति खरीदना-बेचना आदि. और भी कई फाइनेंशियल लेनदेन होते हैं:
- एनआरई से एनआरओ अकाउंट में फण्ड ट्रान्सफर के लिए
- विश्व में कहीं भी पैसा ट्रान्सफर करना
- 50,000 रु. या ज़्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना
- 50,000 रु. या ज़्यादा के शेयर खरीदना
- 5 लाख रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद
- दोपहिया वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन की बिक्री या खरीद
- होटल या रेस्तरां बिल का मूल्य 25,000 रुपये या उससे अधिक है
- म्यूचुअल फंड से संबंधित योजनाओं को खरीदना
- 50,000 रुपये या उससे अधिक बैंक में जमा करना
- पैन कार्ड को वैकल्पिक रूप से करदाता के पहचान प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है
- पैन के माध्यम से, कर दाता भी कर भुगतान पर एक चेक रख सकता है
- यदि करदाता इंटरनेट, टेलीफोन आदि जैसे विभिन्न कनेक्शनों का विकल्प चुनना चाहता है, तो पैन कार्ड नंबर का उपयोग उसी के लिए किया जा सकता है
- फिर, विभिन्न वित्तीय लेनदेन को करदाता द्वारा पैन नंबर की मदद से भी ट्रैक किया जा सकता है
पैन कार्ड का आवेदन
हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक करदाता के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। विभिन्न केंद्र और एजेंसियां भारत के ग्रामीण भागों में भी मौजूद हैं ताकि करदाता पैन कार्ड के लिए आसानी से आवेदन कर सकें। पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया इसकी आधिकारिक वेबसाइट या एनएसडीएल वेबसाइट पर होती है और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया विभिन्न पैन एजेंसियों और केंद्रों पर होती है जो ज़िला स्तर पर मौजूद हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन पैन आवेदन दोनों के लिए, फॉर्म 49 ए नामक एक विशेष फॉर्म को ठीक से भर और करदाता द्वारा जमा किया जाना चाहिए।
ज़रूरी दस्तावेज
पैन कार्ड के एक सफल आवेदन के लिए, करदाता को सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ एनएसडीएल एजेंसियों को फॉर्म 49 ए देना चाहिए। ये दस्तावेज़ हैं, व्यक्ति की पहचान, आवासीय पते के प्रमाण और कर दाता की जन्मतिथि का प्रमाण।
पैन आवेदन के लिए ज़रूरी बिंदु
हालांकि पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान और परेशानी से मुक्त है, लेकिन थोड़ी सी चूक कई समस्याएं पैदा कर सकती है। आवेदक को हमेशा कुछ बिंदुओं को याद रखना चाहिए जिन्हें पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से पालन करना होता है। ये निम्नलिखित हैं:
- करदाता द्वारा प्रदान किए गए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण जैसे सहायक दस्तावेजों की जानकारी और पैन कार्ड फॉर्म में भरी गई जानकारी मेल खानी चाहिए
- पैन कार्ड अयोग्यता से बचने के लिए, आवेदक के अंगूठे के निशान को नोटरी या मजिस्ट्रेट द्वारा फॉर्म जमा करने के लिए सत्यापित किया जाना चाहिए
- फॉर्म में भरा पता पूर्ण होना चाहिए और अन्य संपर्क जानकारी भी सटीक और उचित होना चाहिए
- आवेदन पत्र 49 ए को बड़े अक्षरों में भरा जाना चाहिए
- आवेदन पत्र में कोई सुधार या ओवरराइटिंग नहीं की जानी चाहिए
- पहले नाम और अंतिम नाम के कॉलम में, इनिशियल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
- पिछला पैन खो जाने या चोरी हो जाने पर नए पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए
पैन कार्ड फॉर्म
आवेदक नए पैन कार्ड के लिए दो फॉर्म जमा कर सकता है। वो फॉर्म हैं:
- फॉर्म 49A- सभी भारतीय नागरिकों, कंपनियों, फर्मों, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठनों, नाबालिगों और छात्रों को यह फॉर्म जमा करना होगा
- फॉर्म 49AA- यह फॉर्म मुख्य रूप से भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों द्वारा भरा जाता है, जो भारत में टैक्स भुगतान कर रहे हैं
- फॉर्म 60
- फॉर्म 61
पैन कार्ड से सम्बंधित सवाल
प्रश्न. मैं अपने पैन कार्ड के बारे में कैसे जान सकता हूँ?
उत्तर: आप अपने पैन कार्ड के बारे में जानने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट या टिन-एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल पर जा सकते हैं।
प्रश्न. क्या पैन आवेदन की स्थिति/स्टेटस पर नज़र रखने के लिए कोई शुल्क हैं?
उत्तर: नहीं, पैन आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने पर कोई शुल्क नहीं है। आवेदक अनगिनत बार मुफ्त में पैन की स्थिति की जान सकता है।
प्रश्न. मैं अपने पैन कार्ड आवेदन की स्थिति/स्टेटस कैसे जान सकता हूं?
उत्तर: आवेदक आसानी से https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html या http://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/#forward पर जाकर पैन कार्ड आवेदन की अपनी स्थिति जान सकते हैं.
प्रश्न. आयकर भरते समय पैन की जानकारी देना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, रिटर्न ऑफ इनकम पर पैन जानकारी देना जरूरी है। कोई भी डिफ़ॉल्ट होने पर आवेदक अधिकतम 10,000 रु. का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।
प्रश्न. पैन के आवंटन के लिए क्या कोई तत्काल सुविधा है?
उत्तर: नहीं, पैन आवंटन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
प्रश्न. मैं “पैन कार्ड के लिए सुधार या अनुरोध” कैसे कर सकता हूँ?
उत्तर: आवेदक आयकर विभाग द्वारा दिए गए माध्यम से “नए कार्ड के लिए अनुरोध या पैन कार्ड में सुधार / अपडेट” कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक आयकर विभाग की वेबसाइट ( www.incometaxindia.gov.in) / UTIITSL वेबसाइट ( www.utiitsl.com ) / NSDL वेबसाइट ( www.tin-nsdl.com ) से डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न. मुझे पैन आवेदन फॉर्म कहां जमा करना चाहिए?
उत्तर: पैन कार्ड आवेदन फॉर्म को भेजा जाना चाहिए:
आयकर पैन सेवा इकाई,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016