संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न.यदि मेरे पैन कार्ड में नाम नहीं है तो क्या मैं अपनी PF राशि ( ₹ 50,000 से ऊपर) का क्लेम कैसे कर सकता हूं?
उत्तर: यदि आपके पैन कार्ड में नाम PF खाते के साथ मेल नहीं खाता है, तो आप अपनी PF राशि का क्लेम नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, आपको सेवाओं में से किसी का लाभ उठाने के लिए अपना नाम PF खाते में ठीक करवाना होगा।
प्रश्न.क्या मैं पैन को लिंक किए बिना PF का पैसा निकाल सकता हूं?
उत्तर: यदि आप पैन से लिंक किए बिना PF का पैसा निकालना चाहते हैं, तो राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर PF राशि से TDS काट लिया जाएगा
प्रश्न.अगर नाम में मिसमैच है तो पैन और EPF को लिंक करने में कोई समस्या होगी?
उत्तर: हां, यदि नाम में कोई बेमेल है, तो पैन और EPF को लिंक करने में समस्या होगी क्योंकि सिस्टम अपलोड किए गए KYC को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, इससे PF राशि का क्लेम भी नहीं कर पाएंगे।
प्रश्न.यदि पैन वैरिफिकेशन विफल हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि पैन वैरिफिकेशन विफल हो जाता है, तो आपको पैन कार्ड पर मुद्रित अपने नाम को फिर से जाँचना होगा और अपने UAN खाते में इसका उल्लेख करना होगा। हालाँकि, यदि प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई गलती है, तो उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। यदि सभी जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं और आपका KYC भी अपडेट हो जाता है, आप अपनी शिकायत https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster पर लिख सकते हैं ।
प्रश्न. मैं अपने आधार कार्ड को PF खाते से कैसे लिंक कर सकता हूं?
उत्तर: आप https://adifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर आधिकारिक EPF पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड को PF खाते से लिंक कर सकते हैं । हालांकि, प्रक्रिया को विस्तार से जानने के लिए, यहां क्लिक करें।
प्रश्न.बिना नियोक्ता के मैं अपना EPF पैन कैसे लिंक कर सकता हूं?
उत्तर: एक नियोक्ता के बिना अपने EPF पैन को लिंक करने के लिए, आप EPFO पोर्टल पर E-KYC सुविधा का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में नियोक्ता शामिल नहीं है।
प्रश्न.अगर EPF के साथ पैन लिंक नहीं है तो क्या समस्या है?
उत्तर: यदि आपका पैन कार्ड EPF अकाउंट से लिंक नहीं है, तो EPF खाते से 50,000 रु. से अधिक पैसे निकालने पर भारी दर से TDS काट लिया जाएगा। यदि कर्मचारी ने अपने पैन कार्ड को EPF खाते के साथ लिंक किया है, तो TDS 10% की दर से काटा जाता है, जबकि कर्मचारी ने अपने पैन कार्ड को EPF खाते से नहीं जोड़ा है, तो TDS 34.608% तक पहुंच जाता है।
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