गुम पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़: व्यक्तिगत आवेदक
पहचान प्रमाण: पैन कार्ड आवेदन के लिए एक मान्य फोटो पहचान प्रमाण अनिवार्य है। पहचान प्रमाण में आवेदक का नाम, फोटो, जन्म तिथि, हस्ताक्षर और पिता का नाम आवेदक का नाम होना चाहिए। पैन में आवश्यक किसी भी परिवर्तन या सुधार के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए। आवेदक नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को जमा कर सकता है:
- आधार कार्ड की कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र कीकॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पासपोर्ट की फोटोकॉपी
- आवेदक के फोटो वाले राशन कार्ड की कॉपी
- आर्म के लाइसेंस की फोटोकॉपी
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान पत्र की कॉपी
- आवेदक की फोटो लगी पेंशनर कार्ड की कॉपी
- स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की कॉपी
आयु प्रमाण : पैन कार्ड आवेदन के साथ जन्मतिथि की वैध तिथि प्रदान की जानी अनिवार्य है। वैध आयु प्रमाण नीचे
दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई भी एक हो सकता है:
- स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित कार्यालय द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी
- पेंशन भुगतान आदेश की कॉपी
- मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी
- मैट्रिक सर्टिफिकेट की कॉपी
- पासपोर्ट की फोटोकॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्रकी कॉपी
- जन्मतिथि का प्रमाण, जो मजिस्ट्रेट ने दिया हो
पता प्रमाण: नीचे बताए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को संपर्क पते के प्रमाण के रूप में पेश करना आवश्यक है
- आधार कार्ड की कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पासपोर्ट की कॉपी
- राशन कार्ड की कॉपी, जिसमें आवेदक की फोटो हो
- आर्म के लाइसेंस की फोटोकॉपी
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी
- पेंशनर कार्ड की फोटोकॉपी
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की फोटोकॉपी।
आवश्यक दस्तावेज: विदेशी नागरिक / भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)/ भारत के विदेशी नागरिक (OCI)
नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की लिस्ट किसी भी विदेशी नागरिक या PIO या OCI के लिए आवश्यक है जो भारतीय टैक्स कानूनों
के दायरे में आते हैं और अपने पैन कार्ड के गुम हो जाने पर जवाब देना चाहते हैं। प्रमाण में आवेदक का नाम, आयु, फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम और आवेदक की राष्ट्रीयता होनी चाहिए
- पासपोर्ट की कॉपी
- PIO कार्ड की कॉपी
- OCI कार्ड की कॉपी
- विदेशी नागरिकों के लिए, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र या नागरिकता पहचान की फोटोकॉपी “Apostille” द्वारा वैरिफाईड
की जानी चाहिए।
गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए
गठन / ई-कॉर्पोरेशन की तिथि: नीचे कुछ दस्तावेज़ दिए गए हैं जिन्हें गैर-व्यक्तिगत / HUF के मामले में गठन की तारीख
के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है
- ई-कॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र
- निर्माण की तिथि के साथ ट्रस्ट डीड
- पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट
- LLP एग्रीमेंट
- HUF के लिए सभी कॉर्पेशनर्स द्वारा HUFs पत्र पर हस्ताक्षर किए गए
- पहचान प्रमाण / पते के प्रमाण के लिए, नीचे दिए गए दो में से किसी एक या कॉम्बिनेशन को जमा किया जा सकता है
- रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ इ-कॉर्पोरेशन की कॉपी
- फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एक नोटरी कॉपी
- लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- ट्रस्टडीड / ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सोसाइटी या संघों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एग्रीमेंट की कॉपी
पैन कार्ड हेल्पलाइन और सर्विस पॉइंट
जिन पैन कार्डधारकों से उनका पैन कार्ड गुम हो गया है और वो गुम हुए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सरकार ने उन आवेदकों के लिए पर्याप्त ग्राहक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है।
ऑनलाइन सहायता
- incometaxindia.gov.in
- tin-nsdl.com
- 24 × 7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन
-
- 1800-180-1961 या020‐27218080
- ई-मेल सहायता
- tininfo@nsdl.co.in
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए
- 57575 पर एसएमएस करें
- या<881010101010100> से 57575
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