अगर आपका पैन कार्ड गुम (Lost PAN Card) या चोरी हो गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यह आसान प्रक्रिया अपनाकर अपना गुम हुआ पैन कार्ड वापस पा सकते हैं।
पैन कार्ड गुम हो जाने की स्थिति में क्या करें
पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण है, पैन कार्ड गुम होने (Lost PAN Card) पर आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि, पैन कार्ड गुम होने के मामले में, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आप परेशानी के बिना डुप्लिकेट पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। पैन कार्ड धारक को अपने पैन कार्ड गुम हो जाने पर कुछ बुनियादी चीज़ों को याद रखना होगा:
- उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग करें: पैन कार्ड न केवल एक महत्वपूर्ण टैक्स एलिमेंट के रूप में कार्य करता है, बल्कि विशेष रूप से टिकट बुक करते समय और एयरलाइंस या रेलवे के माध्यम से यात्रा करते समय एक महत्वपूर्ण
आईडी प्रमाण भी है। ऐसे मामलों में, कार्डधारक किसी अन्य वैकल्पिक पहचान प्रमाण का इस्तेमाल कर सकता है
और वहां मौजूद सरकारी अधिकारी से भी सहायता ले सकते हैं। - पैनकार्ड खो जाने की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करें: सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि
किसी भी परेशानी के बिना गुम हुए पैन कार्ड की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त विकल्प ऑनलाइन उपलब्ध हैं। - गुम हुए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन: अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि, आवेदन करते समय प्रदान की गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए। कोई भी गलत सूचना पैन नंबर जारी करने में देरी का कारण बन सकती है।
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ प्राप्त करें यहाँ क्लिक करें
गुम पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
सरकार ने पैन कार्ड के नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए हैं। पैन कार्ड को फिर से प्रिंट करने (Reprint PAN Card) का विकल्प ऑनलाइन प्रदान किया जाता है। इसके आवेदन की प्रक्रिया सरल और परेशानी मुक्त है। पैन कार्ड खो जाने पर ऑनलाइन आवेदन और प्रिंट करने का तरीका निम्नलिखित है:
- TIN /NSDL ( 1 ) कीवेबसाइट पर लॉग-इ करें
- ‘’online application for PAN’’का टैब मेन्यू चुनें
- ऊपर दिए गएटैब का चयन करने के बाद, आवेदक “Reprint PAN Card’’की वरीयता चुन सकते हैं । यह विकल्प मूल रूप से चोरी, गुम हुए या गलत पैन कार्ड के लिए है
- उपर्युक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद, पेज ऑटोमेटिक रूप से एक अलग नेविगेशन पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां आवेदक को “Online Application for changes/correction in PAN data” विकल्प पर क्लिक करने की आवश्यकता है
- उपरोक्त लिंक पर क्लिक करने के बाद, निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ एक नया पेज दिखाई देगा। इन दिशा-निर्देशों को पढ़ने के बाद, आवेदक को उस प्रकार के पैन का चयन करना होगा, जिसे उन्हें लागू करने की आवश्यकता है अर्थात व्यक्तिगत / कंपनी / HUF / फर्म आदि)
- पैनकार्ड के प्रकार का चयन करने के बाद, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें मौजूदा पैन नंबर, आवेदक का नाम, संपर्क पता, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी भरनी होगी
- जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ पहचान प्रमाण और फोटोग्राफ जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से पहले आवेदक द्वारा स्व-सत्यापित होना चाहिए
- आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ या तो ऑनलाइन जमा किया जा सकता है या NSDL को डाक द्वारा भेजा जा सकता है
- भारतीय निवासी व्यक्ति के लिए 107 रु. या गैर-निवासी व्यक्ति (भारत के बाहर संचार पते) के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है
- आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड , नेट बैंकिंग या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है
- एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक करने के बाद एक रसीद नंबर उत्पन्न किया जाएगा जो उसे ट्रैक करने में काम आएगा
- एक ही पैन नंबर वाले डुप्लिकेट पैन कार्ड को लगभग 2 हफ़्तों में डाक द्वारा संपर्क पते पर भेजा जाता है।
ये भी पढ़ें: पैन कार्ड में जानकारी कैसे अपडेट करें?
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ प्राप्त करें यहाँ क्लिक करें
गुम पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
गुम हुए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन विकल्प के अलावा, सरकार ने आवेदन के लिए ऑफ़लाइन तरीके की भी व्यवस्था की है। गुम हुए पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका नीचे दिया गया है:
- कोई भी व्यक्ति ‘Request for New PAN Changes or Correction in PAN Data’ के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है, जो किसी TIN -सुविधा सेंटर या किसी आईटी पैन सर्विस सेंटर या पैन सेंटर, या विभिन्न स्टेशनरी विक्रेताओं पर उपलब्ध है
- फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट: www.incometaxindia.gov.in // UTIITSL वेबसाइट: www.utiitsl.com // NSDL वेबसाइट: www.tin-nsdl.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है
- पैन आवेदन फार्म स्पष्ट अक्षरों में और काले पेन से भरा जाना चाहिए
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी को केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जा सकता है
- आवेदकों को अपने मौजूदा 10 अंकों वाले पैन न० दर्ज करना होगा
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान किए गए प्रत्येक बॉक्स में एक कैरक्टर भरे और प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ देना चाहिए
- व्यक्तिगत आवेदक के मामले में, कलर फोटो को फॉर्म के शीर्ष पर उपलब्ध स्थान पर चिपकाना होता है
- आवेदक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान फॉर्म के बाईं ओर रखी गई फोटो के लिए आवश्यक है
- आवेदन फॉर्म के दाईं ओर प्रदान किए गए बॉक्स में पूर्ण हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आवश्यक है
- अंगूठे के निशान के मामले में, किसी भी मजिस्ट्रेट या सार्वजनिक नोटरी या किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी
द्वारा अपने आधिकारिक मुहर और मुहर के तहत विधिवत रूप से वैरिफाईड किया जाना चाहिए - यदि आवेदक संपर्क पते के अलावा एक या एक से अधिक वैकल्पिक पते को अपडेट करना चाहता है, तो बाएं हाथ के मार्जिन पर चेक बॉक्स को टिक करने की आवश्यकता है और इस तरह के पते की जानकारी एक अतिरिक्त पेज पर दी जा सकती है
- भारत के संपर्क पते के लिए पैन आवेदन की प्रोसेसिंग फीस 105 / – रु. है किसी भी अनिवासी व्यक्ति के लिए पैन आवेदन फीस 866 / – रु. है
- आवेदन फॉर्म जमा करते समय काउंटर पर या तो लागू फीस का भुगतान नकद / चेक या डीडी द्वारा किया जाना है
गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश
- किसी अन्य गैर-व्यक्तिगत इकाई के लिए, इन-कॉर्पोरेशन की तारीख और संपर्क पते के प्रमाण के साथ पहचान का प्रमाण अनिवार्य है
- कार्यालय का नाम और पूरा कार्यालय का पता फर्मों, सीमित कंपनियों, LLP, ट्रस्ट, सोसायटी या संघों के लिए अनिवार्य है
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ प्राप्त करें यहाँ क्लिक करें
गुम पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
गुम हुए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन विकल्प के अलावा, सरकार ने आवेदन के लिए ऑफ़लाइन तरीके की भी व्यवस्था की है। गुम हुए पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका नीचे दिया गया है:
- कोई भी व्यक्ति ‘Request for New PAN Changes or Correction in PAN Data’ के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है, जो किसी TIN -सुविधा सेंटर या किसी आईटी पैन सर्विस सेंटर या पैन सेंटर, या विभिन्न स्टेशनरी विक्रेताओं पर उपलब्ध है
- फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट: www.incometaxindia.gov.in // UTIITSL वेबसाइट: www.utiitsl.com // NSDL वेबसाइट: www.tin-nsdl.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है
- पैन आवेदन फार्म स्पष्ट अक्षरों में और काले पेन से भरा जाना चाहिए
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी को केवल अंग्रेजी भाषा में भरा जा सकता है
- आवेदकों को अपने मौजूदा 10 अंकों वाले पैन न० दर्ज करना होगा
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान किए गए प्रत्येक बॉक्स में एक कैरक्टर भरे और प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ देना चाहिए
- व्यक्तिगत आवेदक के मामले में, कलर फोटो को फॉर्म के शीर्ष पर उपलब्ध स्थान पर चिपकाना होता है
- आवेदक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान फॉर्म के बाईं ओर रखी गई फोटो के लिए आवश्यक है
- आवेदन फॉर्म के दाईं ओर प्रदान किए गए बॉक्स में पूर्ण हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आवश्यक है
- अंगूठे के निशान के मामले में, किसी भी मजिस्ट्रेट या सार्वजनिक नोटरी या किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी
द्वारा अपने आधिकारिक मुहर और मुहर के तहत विधिवत रूप से वैरिफाईड किया जाना चाहिए - यदि आवेदक संपर्क पते के अलावा एक या एक से अधिक वैकल्पिक पते को अपडेट करना चाहता है, तो बाएं हाथ के मार्जिन पर चेक बॉक्स को टिक करने की आवश्यकता है और इस तरह के पते की जानकारी एक अतिरिक्त पेज पर दी जा सकती है
- भारत के संपर्क पते के लिए पैन आवेदन की प्रोसेसिंग फीस 105 / – रु. है किसी भी अनिवासी व्यक्ति के लिए पैन आवेदन फीस 866 / – रु. है
- आवेदन फॉर्म जमा करते समय काउंटर पर या तो लागू फीस का भुगतान नकद / चेक या डीडी द्वारा किया जाना है
गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश
- किसी अन्य गैर-व्यक्तिगत इकाई के लिए, इन-कॉर्पोरेशन की तारीख और संपर्क पते के प्रमाण के साथ पहचान का प्रमाण अनिवार्य है
- कार्यालय का नाम और पूरा कार्यालय का पता फर्मों, सीमित कंपनियों, LLP, ट्रस्ट, सोसायटी या संघों के लिए अनिवार्य है
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ प्राप्त करें यहाँ क्लिक करें
गुम पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़: व्यक्तिगत आवेदक
पहचान प्रमाण: पैन कार्ड आवेदन के लिए एक मान्य फोटो पहचान प्रमाण अनिवार्य है। पहचान प्रमाण में आवेदक का नाम, फोटो, जन्म तिथि, हस्ताक्षर और पिता का नाम आवेदक का नाम होना चाहिए। पैन में आवश्यक किसी भी परिवर्तन या सुधार के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए। आवेदक नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को जमा कर सकता है:
- आधार कार्ड की कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र कीकॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पासपोर्ट की फोटोकॉपी
- आवेदक के फोटो वाले राशन कार्ड की कॉपी
- आर्म के लाइसेंस की फोटोकॉपी
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान पत्र की कॉपी
- आवेदक की फोटो लगी पेंशनर कार्ड की कॉपी
- स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की कॉपी
आयु प्रमाण : पैन कार्ड आवेदन के साथ जन्मतिथि की वैध तिथि प्रदान की जानी अनिवार्य है। वैध आयु प्रमाण नीचे
दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई भी एक हो सकता है:
- स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित कार्यालय द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी
- पेंशन भुगतान आदेश की कॉपी
- मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी
- मैट्रिक सर्टिफिकेट की कॉपी
- पासपोर्ट की फोटोकॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्रकी कॉपी
- जन्मतिथि का प्रमाण, जो मजिस्ट्रेट ने दिया हो
पता प्रमाण: नीचे बताए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को संपर्क पते के प्रमाण के रूप में पेश करना आवश्यक है
- आधार कार्ड की कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पासपोर्ट की कॉपी
- राशन कार्ड की कॉपी, जिसमें आवेदक की फोटो हो
- आर्म के लाइसेंस की फोटोकॉपी
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी
- पेंशनर कार्ड की फोटोकॉपी
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की फोटोकॉपी।
आवश्यक दस्तावेज: विदेशी नागरिक / भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)/ भारत के विदेशी नागरिक (OCI)
नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की लिस्ट किसी भी विदेशी नागरिक या PIO या OCI के लिए आवश्यक है जो भारतीय टैक्स कानूनों
के दायरे में आते हैं और अपने पैन कार्ड के गुम हो जाने पर जवाब देना चाहते हैं। प्रमाण में आवेदक का नाम, आयु, फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम और आवेदक की राष्ट्रीयता होनी चाहिए
- पासपोर्ट की कॉपी
- PIO कार्ड की कॉपी
- OCI कार्ड की कॉपी
- विदेशी नागरिकों के लिए, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र या नागरिकता पहचान की फोटोकॉपी “Apostille” द्वारा वैरिफाईड
की जानी चाहिए।
गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए
गठन / ई-कॉर्पोरेशन की तिथि: नीचे कुछ दस्तावेज़ दिए गए हैं जिन्हें गैर-व्यक्तिगत / HUF के मामले में गठन की तारीख
के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है
- ई-कॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र
- निर्माण की तिथि के साथ ट्रस्ट डीड
- पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट
- LLP एग्रीमेंट
- HUF के लिए सभी कॉर्पेशनर्स द्वारा HUFs पत्र पर हस्ताक्षर किए गए
- पहचान प्रमाण / पते के प्रमाण के लिए, नीचे दिए गए दो में से किसी एक या कॉम्बिनेशन को जमा किया जा सकता है
- रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ इ-कॉर्पोरेशन की कॉपी
- फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एक नोटरी कॉपी
- लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- ट्रस्टडीड / ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सोसाइटी या संघों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एग्रीमेंट की कॉपी
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ प्राप्त करें यहाँ क्लिक करें
पैन कार्ड हेल्पलाइन और सर्विस पॉइंट
जिन पैन कार्डधारकों से उनका पैन कार्ड गुम हो गया है और वो गुम हुए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सरकार ने उन आवेदकों के लिए पर्याप्त ग्राहक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है।
ऑनलाइन सहायता
- incometaxindia.gov.in
- tin-nsdl.com
- 24 × 7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन
-
- 1800-180-1961 या020‐27218080
- ई-मेल सहायता
- tininfo@nsdl.co.in
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए
- 57575 पर एसएमएस करें
- या<881010101010100> से 57575
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ प्राप्त करें यहाँ क्लिक करें
ये भी पढ़ें: पैन कार्ड कस्टमर केयर नंबर
भारत में पैन कार्ड केंद्र | अन्य पैन आवेदन फॉर्म |
दिल्ली में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 60 |
पैन कार्ड केंद्र गुड़गांव में | फॉर्म 61 |
पैन कार्ड केंद्र मुंबई में | फॉर्म 49A |
नोएडा में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 49AA |
बैंगलोर में पैन कार्ड केंद्र | |
पैन कार्ड केंद्र चेन्नई में | |
पैन कार्ड केंद्र कोलकाता में | |
पैन कार्ड केंद्र पुणे में | |
पैन कार्ड केंद्र हैदराबाद में | |
वडोदरा में पैन कार्ड केंद्र |