पैन कार्ड गुम हो जाने की स्थिति में क्या करें
- उपलब्ध अन्य विकल्पों का उपयोग करें: पैन कार्ड न केवल एक महत्वपूर्ण टैक्स एलिमेंट के रूप में कार्य करता है, बल्कि विशेष रूप से टिकट बुक करते समय और एयरलाइंस या रेलवे के माध्यम से यात्रा करते समय एक महत्वपूर्ण आईडी प्रमाण भी है। ऐसे मामलों में, कार्डधारक किसी अन्य वैकल्पिक पहचान प्रमाण का इस्तेमाल कर सकता है और वहां मौजूद सरकारी अधिकारी से भी सहायता ले सकते हैं।
- पैनकार्ड खो जाने की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करें: सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि
किसी भी परेशानी के बिना गुम हुए पैन कार्ड की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त विकल्प ऑनलाइन उपलब्ध हैं। - गुम हुए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन: अगर आपका पैन कार्ड गुम हो गया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि, आवेदन करते समय प्रदान की गई सभी जानकारी सही होनी चाहिए। कोई भी गलत सूचना पैन नंबर जारी करने में देरी का कारण बन सकती है।
गुम पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
पैन कार्ड खो जाने पर ऑनलाइन आवेदन और प्रिंट करने का तरीका निम्नलिखित है:
- TIN/एनएसडीएल (अब प्रोटीन) की वेबसाइट पर लॉग-इन करें
- पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन का टैब मेनू चुनें
- टैब चुनने के बाद, आवेदक “Reprint PAN Card” चुन सकते हैं
- यह विकल्प चोरी या खोए पैन कार्ड के लिए है
- इसके बाद पेज एक अलग नेविगेशन पैन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, जहां आवेदक को “Online Application for changes/correction in PAN data” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद, निर्देशों और दिशा-निर्देशों वाला एक नया पेज दिखाई देगा। इन दिशा-निर्देशों को पढ़ने के बाद, आवेदक उस पैन के प्रकार का चयन कर सकता है जिसे उसे आवेदन करना है, जैसे कि व्यक्तिगत/कंपनी/HUF/फर्म आदि।
- पैनकार्ड के प्रकार का चुनाव करने के बाद, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें मौजूदा पैन नंबर, आवेदक का नाम, पता, नंबर, ईमेल आईडी आदि जानकारी भरनी होगी।
- सभी डिटेल्स को भरने के बाद, फॉर्म के साथ पहचान प्रमाण और फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें।
- आवेदन पत्र या तो ऑनलाइन जमा किया जा सकता है या आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ NSDL को डाक द्वारा भेजा जा सकता है।
- भारत के निवासी के लिए 50 रुपये और NRI के लिए 959 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा।जिसके बाद वही पैन नंबर वाला एक डुप्लिकेट पैन कार्ड लगभग 2 हफ्ते में फॉर्म में दिए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: पैन कार्ड में जानकारी कैसे अपडेट करें?
गुम पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
गुम हुए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन विकल्प के अलावा, सरकार ने आवेदन के लिए ऑफलाइन तरीके की भी व्यवस्था की है। गुम हुए पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका नीचे दिया गया है:
- कोई भी व्यक्ति ‘Request for New PAN Changes or Correction in PAN Data’ के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकता है, जो किसी TIN -सुविधा सेंटर या किसी आईटी पैन सर्विस सेंटर या पैन सेंटर, या विभिन्न स्टेशनरी विक्रेताओं पर उपलब्ध है
- फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट: www.incometaxindia.gov.in // UTIITSL वेबसाइट: www.utiitsl.com // NSDL वेबसाइट: www.tin-nsdl.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है
- पैन आवेदन फार्म स्पष्ट अक्षरों में और काले पेन से भरें
- फॉर्म में आवश्यक जानकारी को केवल अंग्रेजी भाषा में दर्ज कर अपना मौजूदा 10 अंकों वाले पैन नंबर दर्ज करना होगा
- आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदान किए गए प्रत्येक बॉक्स में एक कैरक्टर भरे और प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ दे
- इंडिविजुअल आवेदक के मामले में, कलर पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान को फॉर्म पर लगाएं
- अंगूठे के निशान के मामले में, किसी भी मजिस्ट्रेट या सार्वजनिक नोटरी या किसी राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक मुहर और मुहर के तहत विधिवत रूप से वैरिफाईड किया जाना चाहिए
- यदि आवेदक अपने पते के अलावा एक या एक से अधिक वैकल्पिक एड्रेस को अपडेट करना चाहता है, तो चेक बॉक्स को टिक करने की आवश्यकता है और इस तरह के पते की जानकारी एक अतिरिक्त पेज पर दी जा सकती है
- भारत के पते के लिए पैन आवेदन की प्रोसेसिंग फीस 50 / – रु. है किसी भी अनिवासी व्यक्ति के लिए पैन आवेदन फीस 959 / – रु. है
- आवेदन फॉर्म जमा करते समय काउंटर पर या तो लागू फीस का भुगतान नकद / चेक या डीडी द्वारा किया जाना है
गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए सामान्य निर्देश
- किसी अन्य गैर-व्यक्तिगत इकाई के लिए, इन-कॉर्पोरेशन की तारीख और पते के प्रमाण के साथ पहचान का प्रमाण अनिवार्य है
- कार्यालय का नाम और पूरा कार्यालय का पता फर्मों, सीमित कंपनियों, LLP, ट्रस्ट, सोसायटी या संघों के लिए अनिवार्य है
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गुम पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
इंडिविजुअल आवेदक
पहचान प्रमाण: पैन कार्ड आवेदन के लिए एक मान्य फोटो पहचान प्रमाण अनिवार्य है। पहचान प्रमाण में आवेदक का नाम, फोटो, जन्म तिथि, हस्ताक्षर और पिता का नाम आवेदक का नाम होना चाहिए। पैन में आवश्यक किसी भी परिवर्तन या सुधार के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए। आवेदक नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को जमा कर सकता है:
- आधार कार्ड की कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र कीकॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पासपोर्ट की फोटोकॉपी
- आवेदक के फोटो वाले राशन कार्ड की कॉपी
- आर्म के लाइसेंस की फोटोकॉपी
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान पत्र की कॉपी
- आवेदक की फोटो लगी पेंशनर कार्ड की कॉपी
- स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की कॉपी
आयु प्रमाण : पैन कार्ड आवेदन के साथ जन्मतिथि की वैध तिथि प्रदान की जानी अनिवार्य है। वैध आयु प्रमाण नीचे
दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई भी एक हो सकता है:
- स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित कार्यालय द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी
- पेंशन भुगतान आदेश की कॉपी
- मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी
- मैट्रिक सर्टिफिकेट की कॉपी
- पासपोर्ट की फोटोकॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्रकी कॉपी
- जन्मतिथि का प्रमाण, जो मजिस्ट्रेट ने दिया हो
पता प्रमाण: नीचे बताए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक को संपर्क पते के प्रमाण के रूप में पेश करना आवश्यक है
- आधार कार्ड की कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र की कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पासपोर्ट की कॉपी
- राशन कार्ड की कॉपी, जिसमें आवेदक की फोटो हो
- आर्म के लाइसेंस की फोटोकॉपी
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जारी किसी अन्य वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी
- पेंशनर कार्ड की फोटोकॉपी
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड की फोटोकॉपी।
आवश्यक दस्तावेज़: विदेशी नागरिक / भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO)/ भारत के विदेशी नागरिक (OCI)
नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की लिस्ट किसी भी विदेशी नागरिक या PIO या OCI के लिए आवश्यक है जो भारतीय टैक्स कानूनों
के दायरे में आते हैं और अपने पैन कार्ड के गुम हो जाने पर जवाब देना चाहते हैं। प्रमाण में आवेदक का नाम, आयु, फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम और आवेदक की राष्ट्रीयता होनी चाहिए
- पासपोर्ट की कॉपी
- PIO कार्ड की कॉपी
- OCI कार्ड की कॉपी
- विदेशी नागरिकों के लिए, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र या नागरिकता पहचान की फोटोकॉपी “Apostille” द्वारा वैरिफाईड
की जानी चाहिए।
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गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए
गठन / ई-कॉर्पोरेशन की तिथि: नीचे कुछ दस्तावेज़ दिए गए हैं जिन्हें गैर-व्यक्तिगत / HUF के मामले में गठन की तारीख
के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है
- ई-कॉर्पोरेशन प्रमाणपत्र
- निर्माण की तिथि के साथ ट्रस्ट डीड
- पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट
- LLP एग्रीमेंट
- HUF के लिए सभी कॉर्पेशनर्स द्वारा HUFs पत्र पर हस्ताक्षर किए गए
- पहचान प्रमाण / पते के प्रमाण के लिए, नीचे दिए गए दो में से किसी एक या कॉम्बिनेशन को जमा किया जा सकता है
- रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ इ-कॉर्पोरेशन की कॉपी
- फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एक नोटरी कॉपी
- लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामले में रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- ट्रस्टडीड / ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
- को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकृत सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सोसाइटी या संघों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एग्रीमेंट की कॉपी
पैन कार्ड हेल्पलाइन और सर्विस पॉइंट
जिन पैन कार्डधारकों से उनका पैन कार्ड गुम हो गया है और वो गुम हुए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सरकार ने उन आवेदकों के लिए पैन कार्ड कस्टमर केयर नंबर उपलब्ध किया है।
ऑनलाइन सहायता
- incometaxindia.gov.in
- tin-nsdl.com
- 24 × 7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन
-
- 1800-180-1961 या020‐27218080
- ई-मेल सहायता
- tininfo@nsdl.co.in
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए
- 57575 पर एसएमएस करें
- या<881010101010100> से 57575
संबंधित सवाल
प्रश्न: अगर मेरा पैन कार्ड खो गया है तो मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
उत्तर: अगर आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डुप्लीकेट पैन कार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए, यहां क्लिक करें।
प्रश्न: मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है, लेकिन मुझे अपना पैन कार्ड नंबर याद है तो क्या मैं ऐसे दुबारा डाउनलोड कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप NSDL की आधिकारिक वेबसाइट से ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, आपको NDSL पैन कार्ड खो जाने का फॉर्म भरना और जमा करना होगा और प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा। हालांकि, अगर आप डिजिलॉकर में पैन कार्ड जारी करवाते हैं, तो आपको इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।
प्रश्न: मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है और मुझे अपना पैन नंबर भी याद नहीं है, इसे में क्या करें?
उत्तर: यदि आपने अपना पैन कार्ड नंबर खो दिया है और आपको अपना पैन नंबर भी याद नहीं है। आप यहां क्लिक करके “Know your PAN” की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, पैन कार्ड खो जाने पर फिर से जारी करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
स्टेप 1: ऑनलाइन पैन आवेदन पर जाएं
स्टेप 2: एप्लीकेशन टाइप में “Reprint of PAN card” चुने और दिए गए स्टेप्स के हिसाब से फॉर्म भरकर उसे जमा करें
स्टेप 3: फॉर्म जमा करने के बाद, आपको भुगतान करना होगा
प्रश्न: अगर मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: अगर आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है, तो आपको NSDL में खोए हुए पैन कार्ड आवेदन पत्र को भरना होगा और डुप्लिकेट के लिए आवेदन करना होगा।
प्रश्न: यदि मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है और उसकी कोई रसीद नहीं है, तो ऐसे में क्या करें?
उत्तर: आपको पैन कार्ड के लिए फिर से आवेदन करना होगा, क्योंकि पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 10 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर होना अनिवार्य है।
भारत में पैन कार्ड केंद्र | अन्य पैन आवेदन फॉर्म |
दिल्ली में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 60 |
पैन कार्ड केंद्र गुड़गांव में | फॉर्म 61 |
पैन कार्ड केंद्र मुंबई में | फॉर्म 49A |
नोएडा में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 49AA |
बैंगलोर में पैन कार्ड केंद्र | |
पैन कार्ड केंद्र चेन्नई में | |
पैन कार्ड केंद्र कोलकाता में | |
पैन कार्ड केंद्र पुणे में | |
पैन कार्ड केंद्र हैदराबाद में | |
वडोदरा में पैन कार्ड केंद्र |