PAN या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक कोड है जो किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किए गए वित्तीय ट्रांजेक्शन पर नज़र रखता है। भारत में प्रत्येक टैक्स भरने वाले को एक पैन कार्ड दिया गया है जिसके माध्यम से वह टैक्स का भुगतान कर सकता है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा पैन की अवधारणा शुरू की गई थी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 AA के तहत हर टैक्स भरने वाले के लिए पैन कार्ड लेना अनिवार्य है।
पैन कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया अनिवार्य और तुलनात्मक रूप से बहुत आसान है। पैनकार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन NSDL की वेबसाइट पर किया जाता है जबकि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया जिला स्तर पर मौजूद किसी भी पैन एजेंसी में होती है।पैन कार्ड केवल उन आवेदकों को दिया जाता है जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने इसके लिए पहले कभी आवेदन नहीं किया है और उन लोगों को भी दिया गया है जिनके पास कोई पिछला पैन नंबर नहीं है।पैन कार्ड आवेदन के लिए, आवेदक को एक विशेष फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी हेती है। यह फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे फॉर्म 49 A कहा जाता है और इस फॉर्म को जमा करने के बाद ही आवेदक को पैन कार्ड प्राप्त होता है।
पैन कार्ड आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- पैन आवेदन के लिए पहला कदम UTIISL वेबसाइट और TIN NSDL पर जाना है और फिर ‘New PAN’ विकल्प पर क्लिक करना है
- फिर फॉर्म 49 A चुनें जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें NRE, NRI और OCI व्यक्ति भी शामिल हैं
- इसके बाद, आवेदक को उन सभी जानकारियों को भरना होगा जो उनसे फॉर्म में पूछी गई हैं। आवेदक को सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आवेदक का पूरा नाम, निवास पता, आवेदक की जन्मतिथि, टेलीफोन नंबर, आय स्टेटमेंट आदि देना होगा
- एक बार जानकारी फॉर्म में भर जाने के बाद, आवेदक को फॉर्म जमा करना होगा और प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा
- फिर रसीद नंबर के साथ फॉर्म का एक उचित प्रिंट आउट लेना होगा। यह नंबर 15 अंकों का होता है
- उसके बाद आवेदक को दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
- फिर आवेदक को प्रदान किए गए 15 अंकों का रसीद नंबर पर कुछ दस्तावेज़ों को जमा करना होगा। ये दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
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- आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पहचान प्रमाण
- आवेदक का मौजूदा पता प्रमाण
- डिमांड ड्राफ्ट यदि आवेदक DD के माध्यम से भुगतान करना चाहता है तो
- जब आवेदक पैन कार्ड के आवेदन को सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा करता है, तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर डाक के माध्यम से उपरोक्त दस्तावेज़ों को NSDL के कार्यालय में भेजना होगा
- अगर आवेदक द्वारा फॉर्म सही भरा गया है और सभी दस्तावेज़ सही हैं,तो आवेदक को अगले 15 दिनों के भीतर डाक के माध्यम से पैन कार्ड प्राप्त होगा
- यदि आवेदक पैन कार्ड आवेदन करने में सक्षम नहीं है, तो उसके पास जिला स्तर की किसी भी पैन एजेंसी में इसे ऑफलाइन करने का विकल्प भी है। पैन कार्ड आवेदन की ऑफलाइन तरीका इस प्रकार है:
- पैन कार्ड के ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक के पास मुख्य रूप से दो विकल्प होते हैं। सबसे पहले, वे NSDL या UTIISL वेबसाइट पर उपलब्ध पैन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, वे UTIISL के विभिन्न उपलब्ध एजेंट से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं
- इसके बाद आवेदक को सभी व्यक्तिगत जानकारियों के साथ इस फॉर्म को भरना होगा, जो उसे कई सहायक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा। ये दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
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- आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पहचान प्रमाण
- आवेदक का मौजूदा पता प्रमाण
- उसके बाद आवेदक को उस भरे हुए फॉर्म को सहायक दस्तावेज़ों के साथ NSDL के कार्यालय में जमा करना होगा । उन्हें आवेदन प्रक्रिया के प्रोसेसिंग फीस के रूप में फॉर्म जमा करने पर एक मामूली राशि का भुगतान करना है
- यदि सभी प्रक्रियाओं को ठीक से वैरिफाईड किया जाता है और आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो पैन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया होती है, जहां आवेदक को आवेदन फॉर्म में भरे गए पते पर अगले 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड प्राप्त होगा