पैन कार्ड कैसे रद्द करें?
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पैन कार्ड को रद्द कराने (PAN Card Cancellation) का आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड NSDL TIN सुविधा सेंटर पर जाकर अपने पैन कार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं या आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रजिस्टर्ड ऑनलाइन पोर्टल की मदद से भी आप आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड रद्द करने के दो तरीके यहां दिए गए हैं
पैन कार्ड को रद्द करने (PAN Card Cancellation) के लिए दो तरीके दिए गए हैं। पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। नीचे दोनों तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पैनकार्ड धारक दोनों में से किसी भी तरीके को अपना कर अपना पैन कार्ड रद्द कर सकते हैं।
ऑनलाइन
तरीका 1:
- स्टेप 1: भारतीय आईटी विभाग की रजिस्टर्ड साइट पर लॉग-इन करें
- स्टेप 2: फॉर्म को पूरा करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देश को पढ़ना होगा। ऐसा करने के बाद सभी आवश्यक जानकारी देनी होगी। आपने जो भी जानकारी दी है वो मान्य और सही होनी चाहिए।
तरीका 2:
पैनकार्ड धारक ‘PAN Change Request’ आवेदन फॉर्म भरकर भी आवेदन कर सकता है। नीचे दिए गए तरीकों का पालन करके आप ऐसा कर सकता है:
- स्टेप 1: पैनकार्ड धारक को आईटी विभाग की रजिस्टर्ड साइट पर लॉग-इन करना होगा और ‘PAN Change Request’ आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना होगा
- स्टेप 2: पैनकार्ड धारक को सही जानकारी के साथ फॉर्म भरना होगा।
- स्टेप 3: पैनकार्ड धारक को दिया गया अतिरिक्त पैन की जानकारी आइटम नंबर 11 में सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी
- स्टेप 4: पैनकार्ड धारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह पैन कार्ड को रद्द करने के लिए ‘PAN Change Request’ आवेदन फॉर्म के साथ जमा करें।
ऑफलाइन:
तरीका 1:
- स्टेप 1: पैनकार्ड धारक को किसी भी NSDL TIN सुविधा सेंटर पर उपलब्ध फॉर्म 49 A भरना है। यह फॉर्म में पैन कार्ड में जानकारी अपडेट करने/ बदलने के लिए भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद पैनकार्ड धारक को किसी भी NSDL TIN सुविधा सेंटर में जमा करें और पैन कार्ड रद्द करने के लिए अनुरोध करना होता।
तरीका 2:
पैनकार्ड धारक अपने क्षेत्र के प्रभारी तत्काल असेसिंग ऑफिसर को एक आवेदन पत्र लिखकर पैन कार्ड को रद्द करने के लिए अनुरोध रखें। पत्र में पैन कार्ड धारक की जानकारी वैध और सही होनी चाहिए। आपको निम्नलिखित जानकर फॉर्म में भरनी होगी:
- पैन कार्ड धारक का नाम: आवेदक को पत्र में अपना सही नाम देना होगा।
- पैन कार्ड धारक का पता: आवेदक द्वारा पत्र में दी गई पते की जानकारी सही होनी चाहिए। आवेदक का पता वैध आवासीय पता होना चाहिए।
- पैन कार्ड के बारे में जानकारी जिसे रद्द या सरेंडर करना है: आवेदक को उसके / उसके पास मौजूद अतिरिक्त पैन कार्डों का स्पष्ट ब्योरा देना होगा, जिसे वह सरेंडर या रद्द करना चाहता है।
- पैन कार्ड के बारे में जानकारी जिसे बरकरार रखना है : आवेदक को पैन कार्ड की स्पष्ट जानकारी देनी होगी जिसमें वह बदलाव नहीं चाहता है।
पैनकार्ड धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने प्रभारी अधिकारी को जो पत्र दिया है उस पत्र की एक कॉपी उसके पास जमा हो। आईटी विभाग द्वारा जारी रसीद पत्र को इस बात के प्रमाण के रूप में माना जाता है कि आवेदक के पास मौजूद अतिरिक्त पैन कार्ड को आईटी विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है। विभाग से पत्र लेने के बाद, आवेदक को यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से आईटीविभाग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास मौजूद अतिरिक्त पैन कार्ड रद्द कर दिया गया है। एक ज़िम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में यह और प्रत्येक टैक्सपेयर का पैन कार्ड रखने का कर्तव्य है।
टैक्सपेयर को किसी भी समय केवल एक पैन कार्ड रखना सुनिश्चित करना चाहिए। एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है और ऐसा करने पर उसको सजा मिलती है। यदि आईटी विभाग द्वारा उसे एक से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं तो व्यक्ति को अपने पैन कार्ड को रद्द करने के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति विभिन्न परेशानियों से बच सकता है।
ये भी पढ़ें: पैन कार्ड में जानकारी कैसे अपडेट करें?
पैन नंबर को रद्द करने का कारण
- IT विभाग द्वारा जारी कई पैन नंबर:
कुछ मानवीय कमियों के कारण IT विभाग एक व्यक्तिगत टैक्सपेयर को एक से ज़्यादा पैन नंबर जारी कर देता है। कई बार पैनकार्ड धारक एक पैन नंबर के लिए कई बार आवेदन करता है, जिस कारण आईटी विभाग द्वारा एक ही व्यक्ति को विभिन्न पैन नंबर
अलोटमेंट हो जाते हैं।
- पैन कार्ड पर छपी जानकारी में कमी:
कई बार किसी व्यक्ति को जारी किए गए पैन कार्ड में गलत जानकारी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, पैनकार्ड धारक का नाम या जन्मतिथि गलत हो जाना। इस मामले में व्यक्ति को पैन कार्ड को रद्द करने और नए के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है।
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. क्या कोई अपना मौजूदा पैन कार्ड रद्द कर सकता है?
उत्तर: अगर, किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, तो वह आसानी से मौजूदा पैन कार्ड को रद्द कर सकता है।
प्रश्न. पैन कार्ड रद्द करने की भुगतान प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: पैन कार्ड धारक पैन कार्ड रद्द करने के लिए नेटबैंकिंग, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, UPI आदि के माध्यम ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।
प्रश्न. क्या NRI (अनिवासी भारतीयों) के लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, NRI के लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अगर वे भारत में बिज़नस करते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से पैन कार्ड जारी करना होगा।
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