पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) एक 10-डिजिट का एक यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन कोड है जो आयकर विभाग द्वारा हर टैक्सपेयर को दिया जाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, संस्था हो या संगठन आदि। यह वैध पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने और वित्तीय ट्रांजेक्शन करने वाले हर व्यक्ति के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
NRI को पैन कार्ड की आवश्यकता क्यों है?
निम्नलिखित कारणों के लिए NRI के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है:
- अगर NRI की भारत में कमाई टैक्स के दायरे में आती है
- अगर कोई NRI डिपॉज़िटरी या ब्रोकर के माध्यम से शेयरों में व्यापार करना चाहता है
- अगर वह म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है
- अगर वह भारत में कोई ज़मीन या कोई अन्य प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है