भारत में पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा शासित हैं, जो सेक्शन 4 के अनुसार ‘’पार्टनरशिप को परिभाषित करता है। पार्टनरशिप दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो सभी के लिए या किसी के भी द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं “। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने पार्टनरशिप की है उनके पास पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड होना चाहिए।आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए, पैन कार्ड फॉर्म 49 A के साथ फर्म के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्राधिकरण को पार्टनरशिप एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है।
पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड के आवश्यक कारक:
पार्टनरशिप फर्म में जाने से पहले कुछ आवश्यक कारकों की आवश्यकता होती है, इन आवश्यक कारकों के बिना इसे पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता है। नीचे कुछ आवश्यक कारकों का उल्लेख किया गया है:
- पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट
- व्यक्तियों की संख्या
- बिज़नस एग्रीमेंट
- मुनाफे का बंटवारा
- पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी
पार्टनरशिप फर्म के लिए ऊपर दिए गए दस्तावेज़ और जानकारी देना ज़रूरी है। यदि कोई भी ये जानकारी और दस्तावेज़ जमा करने में विफल रहा, तो उसे पार्टनरशिप फर्म के रूप में नहीं माना जाएगा।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले आवश्यक औपचारिकताएं
पैन के लिए कोई भी आवेदन करने से पहले, व्यवसाय को उचित रूप से लागू करने के लिए नीचे दी गई सभी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है:
- भारत में नोटरी द्वारा एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जानकारी दी गई है
- पार्टनरशिपएग्रीमेंट को एक पार्टनर को मैनेजिंग पार्टनर के रूप में परिभाषित करना चाहिए जो फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार होगा
- पार्टनरशिप के गठन की तारीख लिखी जानी चाहिए
- फर्म का पता
- एग्रीमेंट के सभी पेजों पर सभी पार्टनरके हस्ताक्षर होने चाहिए
- नीचे ‘Partner’ नाम के साथ एक रबर स्टैंप। चूंकि इसका इस्तेमाल पैन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए मैनेजिंग पार्टनर द्वारा किया जा सकता है
पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए तरीके का पालन करें:
- NSDL की वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें: https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
- फॉर्म भारत में और भारत के बाहर रहने वाले दोनों भारतीय नागरिकों के लिए लागू है
- आवेदक फॉर्म 49A ऑनलाइन भरेंगे और फॉर्म जमा करेंगे
- यदि जमा किया गया डेटा किसी भी प्रारूप स्तर पर वैरिफाईड नहीं होता है, तो स्क्रीन पर कमी (S) को इंगित करने वाली प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी
- आवेदक इन कमियों को ठीक करके फॉर्म को फिर से जमा करेगा
- यदि फ़ॉरमेट में कोई कमी नहीं है, तो आवेदक द्वारा भरे गए डेटा के साथ एक पुष्टि स्क्रीन पर दिखाई देगी
- आवेदक या तो इसे एडिट या पुष्टि कर सकता है
- कृपया अपनी भुगतान का तरीका चुनें
- आप भुगतान के लिए चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के बीच चयन कर सकते हैं
पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदक पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए तरीके का पालन कर सकते हैं:
- UTIISL एजेंट सेएक कॉपी एकत्र करें या NSDL या UTIISL वेबसाइटों से पैन कार्ड आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें
- फॉर्मभरें और सहायक दस्तावेज़ (पहचान, पते और फोटो प्रमाण) जमा करें
- प्रोसेसिंग शुल्क के साथ फॉर्म और दस्तावेज़ NSDL कार्यालय में जमा करें
- पैन कार्ड को दिए गए पते पर 15 दिनों के भीतर भेजा जाएगा
- मैनेजिंग पार्टनर को फॉर्मपर हस्ताक्षर करना होगा, या रबर स्टैम्प का उपयोग करना होगा
- फॉर्म और आवश्यक शुल्क जमा करें
पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यहां आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन आवेदन भरने की प्रक्रिया मिल जाएगी:
- पार्टनरशिप एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिया गया फर्म का नाम दर्ज करें। यहां आप जिस नाम का उल्लेख करेंगे, वह पैन कार्ड में उल्लिखित नाम होगा, इसलिए ध्यान से भरें
- पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार इन-कॉर्पोरेशन की तारीख दर्ज करें
- पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दी गई अपने कार्यालय के पते की जानकारी दें
- पार्टनरशिप फर्म के रूप में आवेदकों की स्थिति (स्टेट्स) का चयन करें
- फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें
- आय के साधन में व्यापार से साधन चुने या कोई अन्य विकल्प चुनें
- दिए गए स्थान में पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और दिनांक शामिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी दें
- घोषणा पत्र कॉलम में, मैनेजिंग पार्टनर का नाम, स्थान और तारीख की जानकारी दें