पैन कार्ड सभी भारतीय नागरिकों और न्यायिक संस्थाओं, विशेषकर इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले नागरिकों के लिए अनिवार्य है। चाहे आप पैन के लिए आवेदन ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, आपको दो प्रकार के पैन कार्ड आवेदन फॉर्म मिलेंगे – फॉर्म 49A और फॉर्म 49AA. पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए भारत में निवास करने वाले निवासियों और संस्थाओं को फॉर्म 49A भरना होगा। देश के बाहर निगमित विदेशी नागरिक और संस्थाएँ भी पैन कार्ड आवेदन के योग्य हैं; उन्हें पैन आवेदन के लिए फॉर्म 49AA भरना होगा।
पैन आवेदन फॉर्म | जानकारी |
फॉर्म 49A |
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फॉर्म 49A |
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फॉर्म 49AA |
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फॉर्म 49A – पैन के लिए आवेदन
यदि आपने कभी पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है और नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको पैन के लिए फॉर्म 49ए भरना होगा।
फॉर्म 49AA – विदेशी नागरिकों के लिए लागू पैन के लिए आवेदन
यह फॉर्म मूल रूप से उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिन्होंने कभी पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है और नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तीनों फॉर्मों के लिए, आपको TIN-NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपना आवेदन प्रकार चुनना होगा और आवश्यकतानुसार फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म 49 Aऔर फॉर्म 49 AAके लिए आवश्यक दस्तावेज़
आपको पैन कार्ड के लिए फॉर्म 49ए के साथ पते का प्रमाण (POA), पहचान का प्रमाण (POI) के साथ-साथ पैन आवेदन के लिए जन्मतिथि का प्रमाण जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड
- निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- आवेदक का राशन कार्ड फोटो के साथ
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र; या
आवेदक की तस्वीर वाला पेंशन कार्ड - केंद्र सरकार हेल्थ सर्विस स्कीम कार्ड या पूर्व सैनिक हेल्थ सर्विस स्कीम फोटो कार्ड; या
संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य या नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा हस्ताक्षरित मूल पहचान प्रमाण पत्र - ब्रांच से लेटरहेड पर मूल रूप में बैंक प्रमाणपत्र (जारीकर्ता अधिकारी के नाम और मुहर के साथ) जिसमें आवेदक की फोटो और बैंक अकाउंट नंबर शामिल हो
देश के बाहर के नागरिकों को पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए फॉर्म 49AA के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। आवेदन पत्र के साथ जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ नीचे दिए गए हैं:
पहचान के प्रमाण के लिए दस्तावेज़:
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- अगर कोई हथियार है तो उसका लाइसेंस
- आधार कार्ड
- किसी सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो पहचान पत्र
- आवेदक की तस्वीर के साथ पेंशनभोगी कार्ड
- बैंक प्रमाणपत्र
पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज़:
- बिजली का बिल
- लैंडलाइन बिल
- ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
- पानी का बिल
- उपभोक्ता गैस कनेक्शन
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स
- पोस्ट ऑफिस पासबुक
- जीवनसाथी का पासपोर्ट
- पासपोर्ट
- एक अधिवास प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है
- आधार कार्ड
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
स्टेप 1: NSDL की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं
स्टेप 2: ‘Application Type’ चुनें यानी नया पैन – भारतीय नागरिक (फॉर्म 49A)
स्टेप 3: ‘Category’ चुनें
स्टेप 4: अब, आपको अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि जैसे सभी जरुरी डिटेल्स भरने होंगे
स्टेप 5: एक बार जब आप सफलतापूर्वक फॉर्म भर देते हैं, तो आपको अपने टोकन नंबर के साथ अपने रजिस्ट्रेशनके से जुड़ी एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगी
स्टेप 6: आपको ‘Continue with the PAN Application Form’ बटन पर क्लिक करना होगा
स्टेप 7: आपको अपनी कांटेक्ट डिटेल्स आदि भरना होगा
स्टेप 8: अपना एरिया कोड, AO प्रकार और अन्य डिटेल्स दर्ज करें
स्टेप 9: आपको फॉर्म के साथ दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से ले लिए जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए declaration to proceed पर क्लिक करें
स्टेप 10: यदि फॉर्म में कोई गलती है तो यह स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि नहीं है, तो ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें
स्टेप 11: जिसके बाद आपको पेमेंट सेक्शन में डिमांड ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड जैसे भुगतान विकल्पों के माध्यम से भुगतान करना होगा
स्टेप 12: भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद, आपके पैन कार्ड के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए 15 अंकों की acknowledgment Slip के साथ एक acknowledgment Form भेजा जाएगा
ध्यान दें: पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए फॉर्म को डिजिटल रूप से जमा करना यानी पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-केवाईसी और ई-साइन और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) की सुविधा प्रदान की गई है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के प्रावधानों के अनुसार, अधिक पैन रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एक बार आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर, आधार-आधारित ई-साइन जेनरेट करने के लिए आधार कार्ड से जुड़े आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा।
पैन कार्ड फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- सभी अनिवार्य डिटेल्स भरने के बाद ही फॉर्म 49A जमा करना होगा अन्यथा आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी
- किसी व्यक्ति को फॉर्म 49A भरते समय निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होती है:
पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, फोटोग्राफ आदि
आय का स्रोत
डेटा के लिए सही दस्तावेज़
पैन के लिए आवेदन करने का शुल्क - पैन के लिए आवेदन करने का शुल्क 107 रु. (टैक्स सहित) भारतीय पते के लिए और विदेशी पते के लिए 1017 रु(टैक्स सहित)। भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट-बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ये शुल्क तब लागू होते हैं जब आप पैन केंद्र पर जाकर पैन के लिए आवेदन करते हैं या जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं लेकिन पैन दस्तावेज़ फिजिकली रूप से जमा करते हैं।
- फॉर्म 49AA केवल अंग्रेजी में ही भरना होगा। यदि फॉर्म किसी अन्य भाषा में भरा गया है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है
- आवेदक की मां का नाम वैकल्पिक है और आवेदक पैन कार्ड का फॉर्म 49AA भरते समय अपने नाम को मेंशन करना छोड़ सकता है