पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और अनिवार्य है। हालांकि, पैन कार्ड को ऑनलाइन वैरीफाई करने के लिए, केवल कुछ संस्थाएं को ही अधिकार हैं। पैन कार्ड का वेरिफिकेशन आवेदक के अलावा किसी और के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन उसके पास आवश्यक दस्तावेज़ हैं। पैन कार्ड का ऑनलाइन वेरिफिकेशन NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या UTI इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से, आवेदक आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करके अपने पैन कार्ड को वैरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की सुविधा कागज़ पर उपलब्ध नहीं है। अधिकृत आवेदक के लिए खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। तीन माध्यम हैं जिनके माध्यम से पैन कार्ड वैरीफाई हो सकता है। वे इस प्रकार हैं:
API पैन वेरिफिकेशन- यह विशेष विक्लप से आवेदक को सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की सहायता से वेरिफिकेशन साइट का उपयोग करके अपने पैन कार्ड को वैरीफाई करने में सक्षम बनाता है।
फ़ाइल आधारित वेरिफिकेशन- इस विक्लप में; आवेदक अकाउंट में लॉग-इन कर सकते हैं और फिर फाइल अपलोड कर सकते हैं जिसमें NSDL ई-गवर्नेंस द्वारा उल्लिखित स्ट्रक्चर में 1000 से अधिक पैन हैं। इस फ़ाइल को अपलोड करने और सबमिट करने के 24 घंटे के भीतर, साइट सभी आवश्यक पैन जानकारी प्रदान करती है और यदि आवेदक द्वारा अपलोड की गई फ़ाइल का फ़ॉरमेट गलत है, तो आवेदक को अस्वीकृति संदेश दिया जाएगा।
स्क्रीन आधारित वेरिफिकेशन- उपयोगकर्ता को पहले लॉग-इन करना होगा और स्क्रीन पर उसे प्रदान किए गए अधिकतम पांच पैन प्रस्तुत कर सकता है। उन पैन जानकारी को जमा किया जाना चाहिए और उन्हें परिणाम के रूप में दिए गए हैं।
पैन वेरिफिकेशन योग्यता
पैन वेरिफिकेशन की सेवाओं के लिए केवल कुछ संस्थाएँ ही योग्य हैं। वे इस प्रकार हैं:
- GST नेटवर्क
- कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट
- भारतीय रिजर्व बैंक
- इनकम टैक्स प्रोजेक्ट
- केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां
- डिपॉज़िटरी
- शेयर बाज़ार
- कमोडिटी एक्सचेंज
- क्लीयर कॉर्पोरेशन
- अन्य संस्थाएँ जिन्हें वार्षिक सूचना जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- जिन कंपनियों को वार्षिक सूचना जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
- विनियामक निकायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान
- क्रेडिट कार्ड कंपनियां
- म्यूचुअल फंड्स
- TDS और TCS रिटर्न फाइल करने वाली कंपनियों के साथ-साथ सरकार भी कटौती करती है
- बीमा रिपोज़िटरी
- बीमा कंपनियां
- बैंकों
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पैन वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
पैन कार्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुज़रने वाले अधिकृत व्यक्तियों को पैन के सफल वेरिफिकेशन के लिए कुछ जानकारी और कई दस्तावेज़ों को जमा करना होगा। आवेदक को इकाई के लेटरहेड, अथॉरिटी लेटर और नियम और शुल्क के लिए डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होता है, जो सफल रिन्यूअल के लिए उससे / उसके लिए शुल्क लिया जाता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक जानकारी निम्नानुसार हैं:
संगठन से संबंधित आवश्यक जानकारी हैं:
- संगठन का नाम
- संगठन का टैन और पैन
- संगठन की श्रेणी
- संगठन की व्यक्तिगत जानकारी
- संगठन की संपर्क जानकारी
भुगतान से संबंधित आवश्यक जानकारी हैं
- भुगतान की राशि
- भुगतान का प्रकार
- उपकरण की संख्या
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र से संबंधित आवश्यक जानकारी हैं:
- अथॉरिटी का नाम प्रमाणित करना।
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लास
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सीरियल न०
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पैन नंबर द्वारा पैन वैरिफिकेशन
पैन नंबर द्वारा ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:
स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के पैन वैरिफिकेशन पेज पर जाएं
स्टेप 2: त्वरित लिंक अनुभाग में “Verify your PAN details” हाइपरलिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3: पैन नंबर के लिए आपको एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा।
स्टेप 4: अपना ‘PAN Number’ दर्ज करें
स्टेप 5: अपना पूरा नाम, जन्म तिथि जैसी अन्य जानकारी दर्ज करें
स्टेप 6: लागू स्थिति चुनें
स्टेप 7: वैरिफिकेशन के लिए ‘Captcha Code’ दर्ज करें
स्टेप 8: ‘Submit button’ पर क्लिक करें
स्टेप 9: पैन नंबर द्वारा आपका ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन किया जाएगा
नाम और जन्मतिथि द्वारा पैन वैरिफिकेशन
नाम और जन्मतिथि के आधार पर पैन कार्ड वैरिफिकेशन का तरीका निम्नलिखित है:
स्टेप 1: पैन वैरिफिकेशन साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
स्टेप 2: नाम और जन्मतिथि द्वारा पैन कार्ड वैरिफिकेशन के लिए विवरण ध्यान से भरें
स्टेप 3: अपना पैन नंबर दर्ज करें
स्टेप 4: अपना पूरा नाम, जन्म तिथि (डीडी / एमएम / वाईवाई) प्रारूप में दर्ज करें
स्टेप 5: बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से स्थिति का चयन करें
स्टेप 6: दिए गए बॉक्स से वैरिफिकेशन के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें
स्टेप 7 :: ‘Submit button’ पर क्लिक करें
स्टेप 8 : नाम और जन्म तिथि से आपका ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन पूरा हो जाएगा
पैन नंबर का आधार नंबर के साथ वैरिफिकेशन
आधार संख्या के साथ पैन कार्ड वैरिफिकेशन का तरीका निम्नलिखित है:
स्टेप 1: आयकर वैरिफिकेशन के लिए ई-फिलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: “Quick Links” अनुभाग के तहत “Link Aadhaar” हाइपरलिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3 : आपको ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन के लिए एक नए पेज पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।
स्टेप 4 : अपने आधार-पैन लिंक की स्थिति को देखने के लिए Click here” हाइपरलिंक का चयन करें
स्टेप 5: आपको पैन नंबर वैरिफिकेशन के लिए एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा
स्टेप 6: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
स्टेप 7: “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें
स्टेप 8: आधार नंबर के साथ आपका ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन स्क्रीन पर दिखाई देगा
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संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा क्या है?
उत्तर: पैन को वैरिफाई करने के लिए संस्थाओं को सक्षम करने के लिए आयकर विभाग (ITD) ने ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सेवा प्रदान की है। वे पैन वैरिफिकेशन की तीन प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं जिन्हें आधार संस्थाओं की आवश्यकताओं के आधार पर चुना जा सकता है।
प्रश्न. पैन वैरिफिकेशन सुविधा के लिए कौन सी तीन प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
उत्तर: वैरिफिकेशन के तीन प्रकार हैं:
- स्क्रीन-आधारित वैरिफिकेशन
- फ़ाइल और स्क्रीन-आधारित वैरिफिकेशन
- सॉफ्टवेयर आधारित पैन वैरिफिकेशन
प्रश्न. कौन सी योग्य संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठा सकती हैं?
उत्तर: निम्नलिखित संस्थाएं ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठा सकती हैं:
- SEBI ने निवेश सलाहकार को मंजूरी दी
- बैंकों
- बीमा वेब एग्रीगेटर्स
- RBI ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC को मंजूरी दी
- बीमा कंपनी
- बीमा रिपोजिटरी
- कंपनियां और सरकारी डिडक्टर (TDS / TCS रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक)
- म्यूचुअल फंड्स
- क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ या संस्थाएँ
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी
- प्राधिकरण जारी करने वाले डी.एस.सी.
- डिपॉजिटरी
- RBI द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियाँ
- KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी
- नियामक निकायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थान
- कंपनियों (वार्षिक सूचना रिटर्न (AIR) / वित्तीय लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक)
- वार्षिक सूचना विवरणी (AIR) / वित्तीय लेन-देन का विवरण (SFT) प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोई अन्य इकाई
- स्टॉक एक्सचेंज / कमोडिटी एक्सचेंज / क्लियरिंग कॉर्पोरेशन
- वस्तुओं और सेवाओं का टैक्स नेटवर्क
- डिपॉजिटरी
- केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियां
- इनकम टैक्स परियोजनाएँ
- भारतीय रिजर्व बैंक
- कॉमर्शियल टैक्स विभाग
- स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग
- केंद्रीय सतर्कता आयोग
- RBI ने पेमेंट्स बैंक को दी मंजूरी
प्रश्न. मैं पैन वैरिफिकेशन का लाभ कैसे उठा सकता हूं?
उत्तर: इस सुविधा का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए, आपको इसे NSDL पोर्टल के साथ रजिस्टर करना होगा। आपको अपने संगठन की जानकारी, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की जानकारी और भुगतान विवरण भी दर्ज करने होंगे।
इसके अलावा, आपको सहायक दस्तावेजों को जमा करने और निम्नलिखित पते पर भेजने की आवश्यकता है:
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन टीम
1 फ्लोर, टाइम्स टॉवर
कमला मिल कम्पाउंड
सेनापति बापट मार्ग
लोअर परेल
मुंबई – 400 013
प्रश्न. क्या मैं सादे कागज पर ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं, आप सादे कागज पर ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आपको इसे ऑनलाइन ही रजिस्टर करना होगा।
प्रश्न. ITD से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कितना समय आवश्यक है?
उत्तर: ITD से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय ITD के विवेक पर है।
प्रश्न. यदि मेरा आवेदन ITD द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो क्या मुझे रिफंड मिल जाएगा?उत्तर: हां, यदि आपका आवेदन ITD द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा।
प्रश्न. यदि मेरे आवेदन को ITD द्वारा अप्रूव किया जाता है और किसी कारण से मैं ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहता तो क्या मुझे रिफंड मिल जाएगा?उत्तर: नहीं, एक बार जब आपका आवेदन ITD द्वारा अप्रूव हो जाता है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
प्रश्न. यह सुविधा कब तक उपलब्ध है?
उत्तर: ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन की यह सुविधा एक वर्ष के लिए उपलब्ध है और इसे वार्षिक आधार पर नवीनीकृत करने की आवश्यकता है और नवीकरण शुल्क GST के साथ 12,000 रुपये हैं।
प्रश्न. क्या ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई शुल्क हैं?
उत्तर: हां, ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शुल्क हैं।
न्यूनतम शुल्क | स्क्रीन आधारित
(₹) |
फ़ाइल और स्क्रीन-आधारित
(₹) |
सॉफ्टवेयर आधारित
(₹) |
||||
वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||||
GST (@ 18%) | 2,160 | 2,160 | 2,160 | ||||
कुल रजिस्ट्रेशन / वार्षिक शुल्क | 14,160 | 14,160 | 14,160 | ||||
प्रारंभिक अग्रिम (GST के रूप में लागू) | NA | NA | NA | ||||
प्रति दिन नि: शुल्क पैन वैरिफिकेशन | 750 |
|
750 | ||||
नि: शुल्क पैन वैरिफिकेशन | NA | 750 से अधिक शुल्क तालिका संख्या 1 के अनुसार लागू होंगे | संदर्भ तालिका नम्बर 2 |
फ़ाइल-आधारित पैन वैरिफिकेशन के लिए शुल्क
लिस्ट संख्या 1 | ||||
फ़ाइल में पैन की गणना | शुल्क (₹ में) | |||
Slab1 | Slab2 | Slab3 | Weak4 | |
@ 0.30 | @ 0.25 | @ 0.15 | @ 0.05 | |
1-200 | 60 | 50 | 30 | 10 |
201-400 | 120 | 100 | 60 | 20 |
401-600 | 180 | 150 | 90 | 30 |
601-800 | 240 | 200 | 120 | 40 |
801-1000 | 300 | 250 | 150 | 50 |
प्रश्न. ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए कौन से दस्तावेज जमा करने आवश्यक हैं?
उत्तर: ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- कंपनी के लेटरहेड पर एक प्राधिकरण पत्र
- कंपनी के लेटरहेड पर नियम और शर्तें
- निगमन सर्टिफिकेट (एक अधिकृत इकाई द्वारा मुद्रांकित और हस्ताक्षरित 2 कॉपी)
- यूनिट की पैन कार्ड कॉपी (एक अधिकृत इकाई द्वारा मुद्रांकित और हस्ताक्षरित 2 कॉपी )
- विनियामक निकाय ने लाइसेंस / प्रमाण पत्र की एक कॉपी जारी की (केवल यदि लागू हो, और दो कॉपियाँ एक अधिकृत इकाई द्वारा मुद्रांकित और हस्ताक्षरित हों)
- संस्थाओं द्वारा डिक्लेरेशन (दो कॉपियों पर मुहर लगी और एक अधिकृत संस्था द्वारा हस्ताक्षरित)
- लागू शुल्क के लिए डीडी या चेक करें जो ‘NSDL – TIN’ के पक्ष में होगा
प्रश्न. पैन का वैरिफिकेशन करते समय कौन-कौन सी जानकारी प्रदर्शित होंगी?
उत्तर: जब आप अपना पैन कार्ड वैरिफाई करते हैं तो आपको निम्नलिखित जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी:
पैन का वैरिफिकेशन किया जा रहा है | पैन वैरिफिकेशन में प्रदर्शित विवरण |
मान्य पैन | पैन स्टेटस
पैन धारक का नाम पैन अपडेट अंतिम तिथि * पैन कार्ड पर मुद्रित नाम * आधार सीडिंग की स्थिति |
विलय, अधिग्रहण आदि जैसी घटनाओं के साथ वैध पैन | घटना के साथ पैन की स्थिति
पैन धारक का नाम पैन अपडेट अंतिम तिथि * पैन कार्ड पर मुद्रित नाम |
हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया | यह या तो ‘Deleted’ या ‘‘Marked as Deactivated’. दिखाएगा । |
नकली पैन | Marked as Fake’ प्रदर्शित की जाएगी । |
पैन डेटाबेस में नहीं मिला | ऐसे मामले में, ‘Not present in the ITD database’ को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। |
नोट: यदि आप DCT के साथ अपने पैन को वैरिफाई करते हैं, तो प्रतिक्रिया में अतिरिक्त फ़ील्ड जैसे कि पिता का नाम और जन्म तिथि भी प्रदर्शित की जाएगी।
* पैन कार्ड फ़ील्ड पर नाम ITD डेटाबेस के अनुसार दिखाया जाएगा। हालाँकि, अगर संबंधित क्षेत्र में नाम रिक्त है तो इसका मतलब यह है कि ITD डेटाबेस में वही उपलब्ध नहीं है।
* केवल ‘ई‘ स्टेटस के साथ लागू पैन के लिए आधार सीडिंग स्थिति प्रदर्शित की जाएगी
प्रश्न. क्या मैं ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाकर पैन धारक के संपर्क नंबर / पते का विवरण जान सकता हूं?
उत्तर: नहीं, आप केवल ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का लाभ उठाकर निम्नलिखित जानकारी देख सकते हैं:
- पैन धारक का नाम
- पैन कार्ड पर मुद्रित नाम
- जब पैन अंतिम बार अपडेट किया गया था
- पैन की स्थिति यानी मान्य, अमान्य, मान्य होने के साथ-साथ, हटाए गए, निष्क्रिय, नकली, ITD के डेटाबेस में मौजूद नहीं है
आधार सीडिंग की स्थिति जो केवल ‘ई’ स्थिति वाले पैन के लिए लागू है
प्रश्न. क्या मैं रजिस्ट्रेशन के समय बताए गए उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का उपयोग कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं, आप रजिस्ट्रेशन के समय बताए गए उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते है।
प्रश्न. क्या मैं ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का उपयोग करके टैन को वैरिफाई कर सकता हूं?
उत्तर: वर्तमान में, ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सुविधा का उपयोग करके टैन को वैरिफाई करने के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।