पैन ( परमानेंट अकाउंट नंबर) एक 10-डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक आईडेंटिफिकेशन कोड है, जिसे हर टैक्सपेयर को आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार ने भारत के सभी नागरिकों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। पैन फॉर्म 49AA एक आवेदन फॉर्म हैं, जिसका इस्तेमाल NRI और विदेशियों द्वारा किया जाता है। फॉर्म 49AA ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे NSDL की आधिकारिक वेबसाइटों e-governance और UTIITSL से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म में आवेदक की KYC जानकारी की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रदान किए गए नियमों के तहत विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए।
फॉर्म 49AA का स्ट्रक्चर
फॉर्म 49 AA और फॉर्म 49 A में कोई अंतर नहीं है। फॉर्म 49AA भरने वाले व्यक्तियों को KYC प्रक्रिया के लिए आवश्यक रूप से अपनी मूल जानकारी देनी होगी। यह फॉर्म सेबी द्वारा जारी विनियमन के तहत विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए।
व्यक्तियों के लिए –
- वैवाहिक स्थिति
- नागरिकता की स्थिति
- व्यवसाय जानकारी- ोप्राइवेट सेक्टर सर्विस, पब्लिक सेक्टर / सरकारी सर्विस, व्यवसाय
- पेशेवर, किसान, रिटायर्ड, हाउस वाइफ, छात्र या अन्य
गैर-व्यक्तियों के लिए –
- कंपनी का प्रकार- निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, संस्था कॉर्पोरेट, वित्तीय संस्थान, गैर-सरकारी संगठन या चैरिटेबल संगठन
- भारतीय मुद्रा में सकल वार्षिक आय
- भारतीय मुद्रा में नेट-वर्थ (एसेट्स कम लायबिलिटी)
- क्या कंपनी पर नियंत्रण व अधिकार व्यक्तियों या एक ही परिवार के लोगों के पास है ?
- क्या कंपनी विदेशी मुद्रा एक्सचेंज, मनी चेंजर सेवा, गेमिंग, गैंबलिंग, लॉटरी सेवाएँ, जैसे कैसिनो आदि या मनी लेंडिंग में शामिल है ?
- निवास के देश में टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर
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पैन कार्ड फॉर्म 49 ‘AA’ कैसे भरें ?
पैन फॉर्म 49 AA को भरने की प्रक्रिया काफी आसान है I आवेदक आसानी से 17 सेक्शन और विभिन्न सब-सेक्शन के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं:-
- असेसिंग ऑफिसर कोड: आवेदक को सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर(AO कोड) के बारे में भरना है। इसमें AO टाइप, रेंज नंबर या AO नंबर होते हैं। आप इसके बारे में NSDL की वेबसाइट पर जानकारी पा सकते हैं
- पूरा नाम: फिर अपना टाइटल श्री / श्रीमती / सुश्री / अपना सरनेम, पूरा नाम और मिडल नेम भरें
- अन्य नाम: यदि आप अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो दिए गए स्थान पर इसका उल्लेख करें
- लिंग: अपने लिंग के लिए टिक मार्क करें यह केवल व्यक्तिगत आवेदकों के लिए लागू है
- जन्म तिथि: अब आगे अपनी जन्मतिथि / इन-कॉर्पोरेशन / एग्रीमेंट / पार्टनरशिप /एसोसिएशन दर्ज करें
- माता पिता की जानकारी: फिर दिए गए स्थान में अपने माता-पिता की जानकारी दर्ज करें। यह केवल व्यक्तिगत आवेदकों के लिए लागू है
- पता: अब दिए गए स्थान पर अपना निवास पता और कार्यालय का पता दर्ज करें।
- ईमेल और मोबाइल नंबर: अपना मोबाइल नंबर और वैलिड ई्मेल आईडी भरें
- आवेदक का स्टेट्स: आवेदक की स्थिति डालें, जैसे व्यक्तिगत/ HUF/ कंपनी/ पार्टनरशिप फर्म आदि I
- रजिस्ट्रेशन नंबर: यदि आप एक कंपनी, फर्म आदि हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करें
- नागरिकता और ISD कोड: अपने देश की नागरिकता और नागरिकता के ISD कोड को डालेंI
- आय का स्त्रोत: आय के स्त्रोत यानी कि-
- सैलरी/ व्यवसाय से आय/ हाउस प्रोपर्टी से आय/ कैपिटल गेन्स/ अन्य स्त्रोतो से आय/आय न होने पर उसका उल्लेख करें
- अगर आपने आय के स्त्रोम में बिज़नेस और प्रोफेशन से आय के विकल्प को चुना है तो बिज़नेस और प्रोफेशन कोड दर्ज करें
- प्रतिनिधि या एजेंट: फिर भारत में आवेदक के प्रतिनिधि या एजेंट का पूरा नाम और पता बताएं
- आवश्यक दस्तावेज़: उसके बाद अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (पीओआई ) और प्रूफ ऑफ एड्रेस (पीओए) के रूप में जमा किए गए डॉक्यूमेंट का नाम लिखें I
- KYC की जानकारी: केवाईसी की जानकारी विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए, जैसा कि सेबी द्वारा जारी नियमों, 1997 के तहत निर्धारित किया गया है। जैसे- व्यक्तियों या गैर-व्यक्तियों का विवरण, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सकल वार्षिक आय, चाहे वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो आदि ।
- डिक्वरेशन: आखिरी में घोषणा के तौर पर आपको तारीख और स्थान के साथ नाम भरना होगा और फॉर्म पर अपना हस्ताक्षर करना होगाI इसके बाद NSDL ई-गवर्मेंट और UTIITSL ऑफिस जाकर आवश्यक दस्तावेज़ों और फीस डिमांड ड्राफ्ट के साथ फॉर्म सबमिट करें।
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फॉर्म 49 AA के लिए आवश्यक दस्तावेज़
देश के बाहर के नागरिकों को फॉर्म 49AA के साथ पहचान प्रमाण और पता प्रमाण समेत आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ पेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं :
पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेज़
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भारत सरकार द्वारा इश्यू किया गया पर्सनल ऑफ इंडियन ऑरिजन (PIO) कार्ड
- भारत सरकार द्वारा जारी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड
- अन्य राष्ट्रीय/ सिटीज़नशिप आडेंटिफिकेशन नंबर/ टैक्स पेयर आईडेंटिफिकेशन नंबर
पता प्रमाण के लिए दस्तावेज़
- पासपोर्ट
- भारत सरकार द्वारा इश्यू किया गया पर्सनल ऑफ इंडियन ऑरिजन (PIO) कार्ड
- भारत सरकार द्वारा जारी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड
- अन्य राष्ट्रीय/ सिटीज़नशिप आडेंटिफिकेशन नंबर/ टैक्स पेयर आईडेंटिफिकेशन नंबर
- जिस देश में आप रहते हैं वहां के बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट
- भारत में निवास का प्रमाण पत्र या राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी आवासीय परमिट
- भारतीय पता दिखाते हुए विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वीज़ा भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र/कॉन्ट्रैक्ट की प्रति और नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते का प्रमाणपत्र (मूल रूप में)
अन्य पैन कार्ड फॉर्म | ||
फॉर्म 60 | फॉर्म 61 | फॉर्म 49A |
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न 1. क्या मैं अपनी क्षेत्रीय या मूल भाषा में पैन कार्ड फॉर्म 49 ‘AA’ भर सकता हूँ ?
उत्तर :- पैन कार्ड फॉर्म 49 ‘AA’ को केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरना होगा। अगर फॉर्म किसी अन्य भाषा में भरा जाता है, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 2. पैन फॉर्म 49 ‘एए’ के शुल्क का भुगतान करने के लिए कौन से भुगतान चैनल उपलब्ध हैं?
उत्तर :- कोई भी आवेदक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व यूपीआई आदि के माध्यम से ऑनलाइन पैन फॉर्म 49 ’एए’ आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान कर सकता है।
प्रश्न 3. अगर मैं दिव्यांग हूँ, तो क्या मैं पैन कार्ड आवेदन – पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने बाएं अंगूठे का उपयोग कर सकता हूँ ?
उत्तर :- अगर कोई आवेदक ऑफ़लाइन फॉर्म भरता है और अगर वह दिव्यांग है, तो वह वेरिफिकेशन के लिए अपने बाएँ अंगूठे के निशान का उपयोग कर सकता है।
प्रश्न 4. क्या फॉर्म में माता – पिता की जानकारी के सेक्शन के तहत मां के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है?
उत्तर :- नहीं, आवेदक की मां का नाम वैकल्पिक है और इस आधार पर आवेदक पैन कार्ड के फॉर्म 49 एए भरते समय अपनी माँ का नाम छोड़ सकता है।
प्रश्न 5. मैं अपना भरा हुआ पैन कार्ड फॉर्म 49 ‘एए’ कहाँ जमा करूँ ?
उत्तर:- आप एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपना विधिवत भरा हुआ पैन कार्ड फॉर्म 49 एए जमा कर सकते हैं।