पैन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को कई बार सही फ़ॉरमेट या सही जानकारी में पैन प्राप्त करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके लिए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय या प्राप्त करने के बाद उससे जुड़ी शिकायतों का समाधान दिया है। इसके अलावा, सरकार लगातार उसी पर काम कर रही है ताकि कोई भी पैन से जुड़े किसी भी समस्या से परेशान न हो। आयकर विभाग के पास आयकर संपर्क केंद्र (SSK) के माध्यम से पैन शिकायत दर्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इस पोर्टल का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति UTIITSL या NSDL को जमा किए गए पैन से जुड़ी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। कोई भी इस पोर्टल के माध्यम से डुप्लिकेट पैन को सरेंडर कर सकता है।
आप UTIISL या NDSL के माध्यम से पैन के लिए आवेदन करने पर इससे जुड़ी किसी भी शिकायत का सामना कर रहे हैं, तो आयकर विभाग के पेज पर जा सकते हैं, जिसे स्पर्श इंडिया कहा जाता है और इस पर आप पैन कार्ड से जुड़ी अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। शिकायत जमा होने के बाद आवेदक अपने पैन आवेदन का स्टेटस/ स्थिति को जान सकेंगे।
शिकायतों के प्रकार
पैन के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने के दौरान अलग-अलग तरह की शिकायतें हो सकती हैं। नीचे कुछ शिकायतें दी गई हैं, जिन्हें सबसे आम माना जाता है:
पैन कार्ड पर गलत नाम प्रिंट होना: यह अक्सर पाया गया है कि व्यक्तियों का पैन कार्ड में नाम गलत छपा होता है या वास्विक नाम नहीं होता है। यह किसी भी मैनुअल गलती या तकनीकी के कारण हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके इसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए क्योंकि यह कार्ड देश में पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है।
पैनकार्ड और पैन नंबर का प्राप्त न होना: कई बार गलत पते के कारण व्यक्तियों को अपना पैन नंबर या पैन कार्ड प्राप्त नहीं हो पाता है, यह कार्ड धारक की रिपोर्ट करने और इसे जल्द हल करने की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ।
पैन कार्ड का डिलीवर न होना: कभी-कभी गलत डिलीवरी पते या डिलीवरी की तारीख को याद नहीं करने के कारण पैन प्राप्त नहीं हो पाता है और पैन वापिस संबंधित अधिकारियों के पास पहुंच जाता है। इस स्थिति में, संबंधित प्राधिकरण को जल्द ही रिपोर्ट की जानी चाहिए।
फोटो का मेल न खाना : कार्ड पर छपी फोटो व्यक्ति की वास्तविक फोटो बेमेल हो जाती है। यह आवेदकों द्वारा सामना की जाने वाली आम शिकायतों में से एक है। इससे जुड़ी शिकायत पर तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए।
अन्य : कुछ अन्य शिकायतें भी हो सकती हैं जैसे कि पिता का नाम गलत, गलत पता, गलत नाम, जन्म की तारीख का गलत छपना आदि। ऐसी सभी गलतियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए।
विभिन्न कार्ड धारकों की शिकायतें अलग -अलग हो सकती है, आयकर संपर्क केंद्र पैन संबंधित शिकायतों को हल करने के रूप में काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि पैन कार्ड धारकों की शिकायतों के जल्द से जल्द हल किया जाए।
पैन शिकायतों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं – https://incometax.intelenetglobal.com/pan/pan.asp
- पैनकार्ड से जुड़ी शिकायतें “Submit” बटन पर क्लिक करके दर्ज की जा सकती हैं
- “Submit” लिंक पर क्लिक करने के बाद, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से शिकायत की प्रकृति को चुन सकते हैं
- अपना रसीद नंबर / कूपन नंबर, पीए नंबर और एजेंसी का नाम प्रदान करें
- आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, फोन, ईमेल, आवेदन तिथि प्रदान करनी होगी और आखिर में आवेदक रिमार्क क्षेत्र में शिकायत की जानकारी देगा
- एक बार सही तरीके से भरे जाने के बाद, आप पैन फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं
अपनी पैन शिकायतों का स्टेटस/ स्थिति जानें
स्पर्श पोर्टल व्यक्तियों को उनकी पैन शिकायत का स्टेटस/ स्थिति जानने की सुविधा भी प्रदान करता है । अपना पैन नंबर, कूपन नंबर, ड्रॉप डाउन मेन्यू से शिकायत नंबर दर्ज करने के बाद आप पैन शिकायतों की स्थिति जान सकते हैं। अपनी पैन शिकायत की स्थिति प्राप्त करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करें।