पैन कार्ड के लाभ और उपयोग
- दो पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को खरीदने या बेचने के लिए
- टाइम डिपॉज़िट के अलावा बैंकिंग कंपनी के साथ किसी भी अकाउंट खोलने के लिए जिसमें किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 रु. से अधिक की राशि जमा करने या 5,00,000 रु. से अधिक की कुल राशि के लिए पैन कार्ड आवश्यक है –
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- कोई भी बैंक या कोई को-ऑपरेटिव बैंक
- पोस्ट ऑफिस
- निधि कंपनी अधिनियम 2013 जो धारा 406 में कहा गया है
- NBFC
- आवेदन के लिए, क्रेडिट कार्ड जारी करने से जुड़ा है
- डीमैट अकाउंट किसी डिपॉज़िटरी के साथ, या कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी एक्सचेंज़ बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के किसी व्यक्ति के साथ खोला जा सकता है
- 50,000 रु. से अधिक का नकद में भुगतान करने के लिए:
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- किसी भी होटल या किसी भी रेस्टोरेंट के बिल के लिए
- विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए और विदेश यात्रा के लिए
- बैंकड्राफ्ट बनाते समय या बैंक या किसी भी प्रकार के को-ऑपरेटिव बैंक से बैंकर चेक का भुगतान करने के लिए
- 50,000 रु. से अधिक की राशि के भुगतान के लिए:
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- किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की यूनिट खरीदने के लिए
- किसी भी कॉर्पोरेट संगठन या किसी सार्वजनिक संस्था के लिए कंपनी या संस्था द्वारा जारी किए गए अपने डिबेंचर या बॉन्ड को खरीदने के लिए
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI द्वारा जारी बॉन्ड खरीदने के लिए
- किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक समेत बैंकों में एक दिन के भीतर 50,000 रु. से अधिक नकद जमा करने के लिए
- किसी भी वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. से ज़्यादा की राशि के नकद भुगतान करने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत हैं
- यह भुगतान या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या पे ऑर्डर या बैंकर चेक एक या अधिक प्री-पेड भुगतान साधन से कर सकते हैं इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्री-पेड भुगतान साधनों के जारी करने और चलाने की पॉलिसी गाइडलाइन में परिभाषित किया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की धारा 18 के तहत किसी भी बैंक जिसमें को-ऑपरेटिव बैंक या कोई अन्य कंपनी या संस्थान भी शामिल हैं
- बीमाधारक को किसी भी वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. से अधिक की राशि प्रीमियम के रूप में जीवन बीमा के भुगतान के लिए भी पैन कार्ड की ज़रूरत है
- किसी भी राशि के लिए सिक्योरिटी (शेयरों को छोड़कर) को खरीदने या बेचने के लिए हर ट्रांजेक्शन 100,000 रु. से अधिक है के लिए पैन कार्ड आवश्यक है
- ऐसी कंपनी के शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए जो कंपनी किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 1,00,000 रु. से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए लिस्टेड नहीं है
- किसी भी संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए जो 10,00,000 रु. से अधिक की हो उसके लिए स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी द्वारा 10,00,000 रु. से अधिक की राशि के लिए मूल्यवान है
- माइनर अपने पिता या माता या अभिभावक के पैन का उपयोग कर सकता है बशर्ते उसके पास आयकर के रूप में भुगतान करने के लिए कोई आय प्रभार नहीं है
- यदि किसी व्यक्ति केपासपैन कार्ड नहीं है और वह ऊपर दिए गए ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उसे घोषणा के लिए फॉर्म नंबर 60 भरकर जमा करना होगा
पैन कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है
- जिन व्यक्तियों की कुल आय टैक्स योग्य है या टैक्स के दायरे में आती है
- जब रिटर्न चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाना है
- किसी भी व्यवसाय या पेशे पर ले जाने वाले व्यक्ति जिनकी कुल बिक्री, टर्नओवर, या सकल प्राप्ति किसी भी वित्तीय वर्ष में 5,00,000 रु. से अधिक है
- आयातक/ निर्यातक द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्राप्त करने के लिए
- वे व्यक्ति जो TDS करने के बाद किसी भी राशि या आय प्राप्त करने के हकदार हैं
- व्यक्तिगतऔर उनके एजेंट जो सेवाएं प्रदान करते हैं और इस प्रकार सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं
- सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्टया संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सामान्य सेल्स टैक्स कानून के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति
- ऐसे व्यक्ति जो ऐसी आर्थिक ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जहां पैन अनिवार्य रूप से आवश्यक है