ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि सरकार द्वारा मंज़ूर की गई रिटायरमेंट लाभ योजना है जो भारत में कार्यरत योग्य नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। ईपीएफ नियमों के तहत एंप्लॉयर और कर्मचारी दोनों का इस फंड में समान योगदान होता है। इस योगदान को ब्याज के साथ रिटायरमेंट के समय निकाला जा सकता है और इस पर सालाना टैक्स में भी लाभ मिलता है। आपको किसी काम या आर्थिक इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी स्थिति में आप बैंक से पर्सनल लोन लेने के बजाए EPF से लोन ले सकते हैं। इसके तहत आप इमरजेंसी के दौरान अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं जिसे ईपीएफ लोन (EPF Loan) या ईपीएफ एडवांस (EPF Advance) कहा जाता है।
अपडेट: कोविड-19 महामारी/ लॉकडाउन और इसके कारण कई नौकरीपेशा व्यक्तियों की इनकम में आई कमी को देखते हुए, EPFO ने सभी ईपीएफ ग्राहकों को बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 3 महीने का एडवांस या EPF अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 75% तक, जो भी कम हो, तक, निकालने की अनुमति दी है।
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EPF पर्सनल लोन
कर्मचारी और कम्पनी, कर्मचारी के रिटायरमेंट के लिए हर महीने EPF में कुछ राशि सबमिट करते हैं। हालांकि, EPFO कर्मचारियों को अपने PF खातों से कुछ पैसे निकालने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए इसका पर्सनल लोन (Personal Loan) के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। अक्सर इसे ईपीएफ लोन (EPF Loan) के रूप में भी जाना जाता है लेकिन हकीकत में यह कोई लोन नहीं है बल्कि एक एडवांस है क्योंकि निकाली गई राशि को ज्यादातर मामलों में वापस भुगतान नहीं करना पड़ता है। आपको EPF अकाउंट से कुछ पैसे निकालने की अनुमति देने से पहले, EPFO ये चेक करता है कि पैसे निकालने का कारण वास्तविक है या नहीं।
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नीचे कुछ कारण दिए गए हैं जिनके लिए आप ईपीएफ लोन ले सकते हैं:
- शादी: आप अपनी शादी के लिए या अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए EPF लोन ले सकते हैं।
- शिक्षा: PF से पैसे निकालने की एक वजह शिक्षा भी हो सकती है। आप अपनी शिक्षा या अपनी बेटी, बेटे, भाई या बहन की शिक्षा के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं।
- घर या प्लॉट की खरीद: घर या प्लॉट खरीदने के लिए आप EPF से लोन ले सकते हैं।
- मेडिकल इमरजेंसी: यदि आपके घर का कोई सदस्य बीमार है, तो आप उनके इलाज के लिए अपने EPF से पैसा निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि ईपीएफ लोन (EPF Loan) केवल गंभीर बीमारी के मामले में ही प्राप्त किया जा सकता है।
- होम लोन का भुगतान: होम लोन का भुगतान EPF के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आवेदक कुछ ज़रूरी शर्तों को पूरा करता हो।
- आपदा: किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आप EPF लोन ले सकते हैं।
- घर की मरम्मत: अपने मौज़ूदा घर की मरम्मत या विस्तार के लिए भी EPF लोन लिया जा सकता है।
- नौकरी चले जाने पर: नौकरी चले जाने पर पैसे की ज़रूरत के चलते आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार, जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, EPF लोन ऐसे आवेदकों की मदद करता है।
- रिटायरमेंट से पहले विड्रॉल: एक आवेदक रिटायरमेंट के एक वर्ष पहले अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।
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EPF लोन की ब्याज दरें
ईपीएफ लोन (EPF Loan) के तहत वास्तव में आप अपने ही EPF अकाउंट से पैसे निकालते हैं और इसे वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि, इस जमा राशि पर आपको EPF योजना के तहत जो ब्याज मिला था, वो काट लिया जाता है। EPF अकाउंट में जमा पैसों पर वार्षिक ब्याज आपको मिलता है और वर्तमान में ये ब्याज दर 8.15% है (वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुताबिक)।
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कोविड-19 इमरजेंसी एडवांस
कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान EPF ग्राहकों के लिए नकदी की समस्या दूर करने और लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए, EPFO ने नॉन रिफंडेबल कोविड-19 इमरजेंसी एडवांस प्रदान करने के लिए EPF अधिनियम में एक स्पेशल प्रोविजन जोड़ा है।
- कोविड-19 इमरजेंसी एडवांस के लिए योग्यता: कोविड-19 महामारी से प्रभावित क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री या संस्थान में काम कर रहे सभी EPF सदस्य इसके योग्य हैं। चूंकि कोविड-19 को पूरे देश में महामारी घोषित किया गया है, इसलिए पूरे देश में सभी कर्मचारी वर्तमान में ईपीएफ एडवांस (EPF Advance) के लिए योग्य हैं।
- कोविड-19 इमरजेंसी एडवांस के लिए आवश्यक दस्तावेज़: इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारी या कंपनी द्वारा कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है।
- कोविड-19 इमरजेंसी एडवांस का क्वांटम: आप 3 महीने की सैलरी और महंगाई भत्ता या EPF अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 75% तक (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि निकाली गई रकम नॉन- रिफंडेबल है यानि कि इसको वापिस नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और कोई ब्याज शुल्क भी नहीं लगाया जाएगा।
कोविड-19 EPF इमरजेंसी एडवांस के लिए क्लेम करने की प्रक्रिया
अगर आपका UAN आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के KYC के साथ मान्य है, तो आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरकर ईपीएफ इमरजेंसी एडवांस (EPF Emergency Advance) का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, रकम निकालने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- स्टेप 1: EPFO यूनिफाइड पोर्टल के मेम्बर इंटरफेस पर जाएं और लॉग-इन करें
- स्टेप 2: ऑनलाइन सर्विस पर जाकर ‘Claim’ सेक्शन पर जाएं
- स्टेप 3: वेरिफाई करने के लिए अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट दर्ज करें
- स्टेप 4: “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें
- स्टेप 5: ड्रॉप डाउन मेनू से ‘PF Advance/ Form 31’ को चुनें
- स्टेप 6: “outbreak of Pandemic (COVID-19)” के रूप में उद्देश्य का चयन करें
- स्टेप 7: आवश्यक राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- स्टेप 8: “Get Aadhaar OTP” पर क्लिक करें
- स्टेप 9: आवेदन जमा करने के लिए OTP दर्ज करें
आप इमरजेंसी एडवांस का क्लेम करने के लिए मोबाइल एप UMANG (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस) का उपयोग भी कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए मोबाइल नंबर पर प्राप्त अपने UAN और OTP की मदद से Home> EPFO> Employee Centric Services> Raise Claim> लॉग-इन करें।
EPF Loan: योग्यता शर्तें
आपके EPF अकाउंट से एडवांस प्राप्त करने की योग्यता पैसे निकालने के उद्देश्य पर निर्भर करती है। इन्हें निम्न टेबल में दर्शाया गया है:
पैसा निकालने का कारण | सीमा | कितने वर्ष नौकरी करने पर | अन्य शर्तें |
शिक्षा | कर्मचारी के EPF अकाउंट में योगदान का 50% तक | 7 साल | 10 वीं कक्षा के बाद उनकी शिक्षा या उनके बच्चों के लिए |
शादी | कर्मचारी के EPF में योगदान का 50% तक | 7 साल | अपनी शादी या बेटी / बेटे या भाई / बहन की शादी के लिए |
घर या प्लॉट खरीदने के लिए | घर के लिए: मासिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 36 गुना तक | 5 साल | सम्पत्ति कर्मचारी या उसकी पत्नी या दोनों के नाम होनी चाहिये |
प्लॉट के लिए: मासिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 24 गुना तक | |||
मेडिकल इमरजेंसी | मासिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 6 गुना तक | शून्य | अपने इलाज या पति, पुत्री, पुत्र, पिता या माता के इलाज के लिए। रोगी को एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना चाहिए |
कैंसर, टीबी, कुष्ठ रोग, मानसिक विक्षोभ या दिल की बीमारी के मामले में, अस्पताल में भर्ती किए बिना एडवांस लिया जा सकता है | |||
होम लोन भुगतान | कर्मचारी के EPF में योगदान का अधिकतम 90% तक | 10 साल | प्रॉपर्टी कर्मचारी या उसकी पत्नी या दोनों के नाम होनी चाहिये |
संबंधित दस्तावेज़ साथ रहने चाहिए | |||
ब्याज सहित कर्मचारी के PF खाते (या पति / पत्नी) में फंड ₹ 20,000 से अधिक होना चाहिए। | |||
आपदा | कर्मचारी के EPF में योगदान का 50% तक | शून्य | कर्मचारी को नुकसान के दस्तावेज दिखाने होंगे |
घर की मरम्मत | सैलरी का 12 गुना | 5 साल | प्रॉपर्टी कर्मचारी या उसके पत्नी या दोनों के नाम होनी चाहिये |
घर में कम से कम 5 साल पहले कोई निर्माण कार्य हुआ हो | |||
नौकरी जाने पर | आपकी बाकी सैलरी | शून्य | कर्मचारी को पिछले दो महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही है या उसकी कंपनी कम से कम 15 दिनों से बंद है |
रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना | बैलेंस का 90% ब्याज़ के साथ | 57 साल | खुद के लिए हो |
ध्यान दें: कुछ अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है जिसको EPF से रकम निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करने के लिए पूरा करना होगा।
- आपके पास एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए
- UAN को एक्टिवेट करने के लिए उपयोग किया गया मोबाइल नंबर ही OTP (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करने के लिए एक्टिव होना चाहिए
- आपकी आधार कार्ड की जानकारी EPFO डेटाबेस में होनी चाहिए।
- आपके बैंक अकाउंट की जानकारी और IFSC कोड, EPFO डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए
- अगर आपकी सेवा की अवधि 5 वर्ष से कम है, तो PF के फाइनल सेटलमेंट क्लेम के लिए EPFO डेटाबेस में आपका पैन नंबर भी सबमिट हुआ होना चाहिए।
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EPF Loan: ज़रूरी दस्तावेज़
आपके EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए क्लेम फॉर्म की जरूरत होती है। EPF फॉर्म की लिस्ट नीचे दी गई है जिसे पैसे निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है:
- फॉर्म 19: फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए यह ज़रूरी है।
- फॉर्म 10-C: पेंशन विदड्रॉअल का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है।
- फॉर्म 31: इमरजेंसी में EPF के आंशिक विदड्रॉअल (एडवांस) के लिए यह आवश्यक है। इसे सीधे EPFO यूनिफाइड पोर्टल के मेंबर इंटरफेस से एक्सेस किया जा सकता है।
कृपया ध्यान दें: EPF लोन एडवांस का क्लेम करने के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यक्ता नहीं है। ऐसे आंशिक विदड्रॉअल के लिए फॉर्म 31 भरकर जमा करना काफी है।
ये भी पढ़ें: EPF फॉर्म 31: निर्देश, भरने का तरीका और कैसे डाउनलोड करें
PF लोन प्रक्रिया
EPF एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- स्टेप 1: अपने UAN और पासवर्ड के साथ लॉग-इन करने के लिए EPFO वेबसाइट के मेंबर इंटरफेस पर जाएं
- स्टेप 2: “Manage” पर क्लिक करें और आधार पैन और बैंक अकाउंट की जानकारी समेत अपनी KYC जानकारी को वेरिफाइ करें
- स्टेप 3: “Online Services” टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से “Claim (Form-31,19 & 10C)” चुनें
- स्टेप 4: सदस्य की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी। अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और “Verify” पर क्लिक करें
- स्टेप 5: “Yes” पर क्लिक करके अंडरटेकिंग के सर्टिफिकेट पर साइन करें
- स्टेप 6: अब “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें और “I Want to Apply For” टैब से क्लेम टाइप का चयन करें। इसके अलावा, क्लेम के लिए उद्देश्य, ज़रूरी राशि और कर्मचारी का पता दर्ज करें और आपके पासबुक या चेक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें
- स्टेप 7: आम तौर पर, ऑनलाइन आवेदन और कंपनी की मंज़ूरी के बाद राशि 15-20 दिनों के भीतर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है।
EPF लोन कैलकुलेशन
आइए निम्नलिखित उदाहरण की मदद से ईपीएफ एडवांस (EPF Advance) से जुड़ी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करें।
उदाहरण के लिए: मिस्टर कमल नायक ने कोविड-19 इमरजेंसी के कारण EPF एडवांस के लिए आवेदन किया है।
उनका EPF अकाउंट बैलेंस 1.5 लाख रु. है
उनकी मासिक मूल सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) 15,000 रु. है
इस प्रकार, तीन महीने के लिए राशि 45,000 है
1.5 लाख रु. का 75% बैलेंस 1.12 लाख रु. है
चूंकि, 3 महीने की मूल सैलरी और महंगाई भत्ते की राशि EPF अकाउंट बैलेंस के 75% से कम है, तो मिस्टर कमल नायक कोविड-19 इमरजेंसी EPF एडवांस के रूप में 45,500 रु. प्राप्त कर सकते हैं।
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EPF एडवांस क्लेम का स्टेटस चेक करें
- स्टेप 1: EPFO की वेबसाइट पर जाएं, “Services” टैब पर जाकर “For Employees” पर क्लिक करें
- स्टेप 2: इसके बाद आपको अगले पेज पर भेज दिया जाएगा। वहां “Services” सेक्शन पर जाएं और “Know Your Claim Status” पर क्लिक करें
- स्टेप 3: लॉग-इन करने के लिए अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करें। अपने क्लेम के स्टेटस को चेक करने के लिए अपना EPF अकाउंट नंबर, एस्टेब्लिशमेंट कोड और आपका PF ऑफिस किस राज्य में है, दर्ज करें।
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. क्या EPF में योगदान करना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, उन लोगों के लिए EPF में योगदान करना अनिवार्य है, जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रु. तक है और जो 20 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए जो 20 से कम कर्मचारियों वाले संस्थान में काम कर रहे हैं, ईपीएफ के लिए नामांकन करना वर्तमान में वैकल्पिक है।
प्रश्न. ईपीएफ के तहत विभिन्न योजनाएं कौन- कौनसी हैं?
उत्तर: ईपीएफ के तहत तीन अलग-अलग योजनाएं हैं:
कर्मचारी भविष्य निधि योजना: यह एक बचत योजना है जहां किसी कर्मचारी को रिटायर होने पर (या कुछ विशिष्ट घटनाओं के मामले में पहले भी) पूरी जमा राशि मिलती है।
कर्मचारी पेंशन निधि योजना: इसमें मासिक पेंशन शामिल होती है जो कर्मचारियों के स्थायी रूप से विकलांग होने पर या मृत्यु होने पर भुगतान की जाती है।
कर्मचारी डिपॉज़िट लिंक्ड बीमा योजना: यह योजना नौकरी कर रहे कर्मचारी की मृत्यु पर आश्वासन लाभ प्रदान करती है।
प्रश्न. अगर मैं अपनी नौकरी बदल दूं या नौकरी छोड़ दूं तो ईपीएफ का क्या होगा?
उत्तर: अगर आप अपनी नौकरी बदलते हैं, तो आपका पीएफ बैलेंस नए एंप्लॉयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसे मामले में, मौज़ूदा राशि वहां होगी और एंप्लॉयर हर महीने उसमें योगदान करेगा। और, अगर आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप अपने ईपीएफ की रकम निकाल सकते हैं। आपको केवल यह बताना होता है कि आप अगले 6 महीनों तक काम नहीं करना चाहते हैं।
प्रश्न. क्या मेरे ईपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है?
उत्तर: ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ अकाउंट के स्टेटमेंट को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। यह सुविधा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो वर्तमान में ईपीएफ में योगदान कर रहे हैं।
प्रश्न. क्या केवल मेरे द्वारा किए गए योगदान की रकम को निकालना संभव है?
उत्तर: नहीं, यह संभव नहीं है।
प्रश्न. अगर मैं अपनी पीएफ राशि को विदड्रॉ करती हूं तो क्या टैक्स पर कोई कटौती होगी?
उत्तर: यदि आप लगातार 5 वर्षों से नौकरी कर रही हैं (यदि पीएफ ट्रांसफर हुआ है तो पिछले नियोक्ता/ कर्मचाारियों के साथ पिछली मेंबरशिप की अवधि सहित) तो कोई कटौती नहीं होगी। अन्यथा, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के पीएफ में योगदान किए गए हिस्से पर टैक्स की कटौती होगी।
प्रश्न. मैं कितनी बार अपने EPF अकाउंट में नॉमिनी बदल सकता हूं?
उत्तर: आप जब चाहें, अपना नॉमिनी बदल सकते हैं।
प्रश्न. क्या कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद भी PF में योगदान दे सकता है?
उत्तर. हां, यदि कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने के बाद भी काम जारी रखता है, तो वह योगदान कर सकता है।
प्रश्न. क्या नौकरी करने के दौरान कोई कर्मचारी अपना ईपीएफ खाता बंद कर सकता है?
उत्तर: नहीं, यह संभव नहीं है।
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