पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा एक प्रकार की क्रेडिट लाइन फैसिलिटी है जिसके तहत पर्सनल लोन आवेदक अपनी मंज़ूर हुई क्रेडिट लिमिट के अनुसार लोन अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आपको कितनी क्रेडिट लिमिट ऑफर की जाएगी, इसकी मंज़ूरी आमतौर पर क्रेडिट प्रोफाइल, मासिक आय और पर्सनल लोन आवेदकों के कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर प्रदान की जाती है। उधारकर्ता क्रेडिट लिमिट तक कितनी भी बार लोन अकाउंट से राशि निकाल सकते हैं, और जितनी लोन राशि मौज़ूद है, उसके मुताबिक भुगतान कर सकते हैं। ब्याज केवल निकाली गई राशि पर लागू होता है, न कि पूरी ओवरड्राफ्ट लिमिट पर। इस सबको देखते हुए पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प होती है जिनके पास खर्च करते वक्त भुगतान करने के लिए कैश मौज़ूद नहीं है।
पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा की विशेषताएं
1. ब्याज दर
पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट के लिए ब्याज दरें केवल निकाली गई राशि पर लागू होती हैं, न कि पूरी लिमिट पर। हालांकि, लोन राशि पर लागू ब्याज दर आमतौर पर टर्म लोन से अधिक होती है। इस प्रकार, पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट उन लोगों के लिए लेना सबसे अच्छा है जो बहुत कम अवधि जैसे कि 2-3 महीने के भीतर अपने बकाया लोन का भुगतान कर पाते हैं।
पर्सनल लोन ब्याज दरों की तुलना (टर्म लोन vs ओवरड्राफ्ट सुविधा)
बैंक/NBFC | ब्याज दरें (प्रति वर्ष) | |
टर्म लोन (पर्सनल लोन) | ओवरड्राफ्ट (पर्सनल लोन) |
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एसबीआई | 11.25%-15.40% | 11.50%-14.65% |
कोटक महिंद्रा बैंक | 10.99% | 12.75% |
टाटा कैपिटल | 10.99% | 14.75% |
नोट: दरें 12 जुलाई 2024 तक
2. क्रेडिट लिमिट
पर्सनल लोन उधारकर्ता केवल उतनी क्रेडिट लिमिट तक ही उधार ले सकते हैं जितनी लिमिट की मंज़ूरी मिली होती है। ओवरड्राफ्ट लिमिट क्रेडिट प्रोफाइल, मासिक आय, कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि के आधार पर मंज़ूर की जाती है। उधारकर्ता क्रेडिट लिमिट से कितनी भी बार पैसे निकाल सकता है और अपने कैश फ्लो के अनुसार एक ही बार में या एक-एक कर भुगतान कर सकता है।
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3. प्रक्रिया
बैंक/ लोन संस्थान आमतौर पर लोन के लिए अप्लाई करने की तारीख से पर्सनल लोन की राशि लगभग 2-7 कार्य दिवस में ट्रांसफर कर देते हैं। पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए टर्नअराउंड समय रेगुलर पर्सनल लोन के समान ही होता है। कुछ बैंक/ लोन संस्थान चुनिंदा ग्राहकों को प्री- अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी प्रदान करते हैं। ऐसे बैंक/ लोन संस्थान अपने चुनिंदा उधारकर्ताओं को प्री-अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं जिसकी लोन राशि जल्दी ट्रांसफर हो जाती है।
4. अवधि
पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा आमतौर पर 5 साल तक की अवधि के लिए दी जाती है। हालांकि, कुछ बैंक/ लोन संस्थान कम अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। अवधि के खत्म होने के समय आपको अवधि को रिन्यु कराने का विकल्प भी मिलता है।
5. आसान भुगतान
उधारकर्ता अपने पास मौज़ूद कैश के मुताबिक अपने लोन का भुगतान कर सकते हैं। कुछ बैंक/ लोन संस्थान उधारकर्ताओं से हर महीने ब्याज का भुगतान करने के लिए कहते हैं।
6. प्रीपेमेंट फीस
टर्म पर्सनल लोन के विपरीत, पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा में कोई रीपेमेंट शेड्यूल नहीं होता है। उधारकर्ता अपने पास मौज़ूद कैश के मुताबिक लोन राशि का भुगतान कर सकते हैं जिस पर कोई प्रीपेमेंट फीस नहीं देनी होती है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक/ लोन संस्थान फ्लोटिंग दरों पर टर्म पर्सनल लोन प्राप्त करने वाले आवेदकों से कोई प्रीपेमेंट फीस नहीं ले सकते हैं। हालांकि, वे फिक्स्ड दर वाले पर्सनल लोन पर प्रीपेमेंट फीस ले सकते हैं।
पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए योग्यता शर्तें
पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा और टर्म पर्सनल लोन के लिए निर्धारित योग्यता शर्तें आमतौर पर समान होती हैं जिसके बारे में जानकारी नीचे दी गई है:
- आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए
- लोन के लिए अप्लाई करते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष और लोन मैच्योरिटी के समय 65 वर्ष होनी चाहिए
- सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी, नौकरीपेशा डॉक्टर, गैर- नौकरीपेशा पेशेवर/गैर- नौकरीपेशा नॉन- प्रोफेशनल, राज्य/केंद्र/स्थानीय सरकार के कर्मचारी आमतौर पर पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए योग्य होते हैं।
- 750 और उससे अधिक सिबिल स्कोर वाले उधारकर्ताओं के पास कम ब्याज दरों पर पर्सनल लोन प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है।
लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
नौकरीपेशा के लिए
- आईडी प्रूफ: पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
- सिग्नेचर प्रूफ
- पता प्रमाण
- पिछले 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट
- पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप
- आईटीआर/फॉर्म 16
गैर- नौकरीपेशा के लिए
- प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ पिछले 2 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट और पिछले 2 वर्षों की इनकम कम्प्यूटेशन
- बिज़नेस प्रूफ
- फॉर्म 26 AS, इनकम टैक्स चालान या इनकम टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट (फॉर्म 16A)
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