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वर्ष 1968 में शुरू की गई, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना के ज़रिए व्यक्ति छोटी- छोटी बचत कर सकते हैं क्योंकि उन बचत पर रिटर्न मिलता है। पीपीएफ योजना आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है और निवेशकों को इस रिटर्न पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। PPF अकाउंट का एक लाभ ये भी है कि इसके बदले आपको पर्सनल लोन मिल जाता है (Personal Loan Against PPF)। पीपीएफ खाते के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए-
- पीपीएफ खाते में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। हालांकि, खाताधारक लॉक-इन अवधि को 5 साल तक बढ़ा सकते हैं
- पीपीएफ अकाउंट 100 रुपये से कम राशि के साथ खोला जा सकता है
- पीपीएफ खाते में एक साल में 1.5 लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं किया जा सकता है। अगर इस राशि से अधिक का निवेश किया जाता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और आपको टैक्स का भुगतान भी करना पड़ सकता है
- पीपीएफ अकाउंट में राशि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर के ज़रिए या कैश में जमा की जा सकती है
- पीपीएफ खाते में हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने होंगे
- बच्चों/भाई-बहन की शादी, स्वयं/परिवार के किसी सदस्य का मेडिकल ट्रीटमेंट, स्वयं/बच्चे की शिक्षा जैसी कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत 5 साल की अवधि के बाद पीपीएफ को समय से पहले बंद किया जा सकता है
- माता-पिता, नाबालिग होने तक अपने बच्चे के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। बच्चे के 18 वर्ष का होने के बाद, खाते को उसके नाम पर ट्रांसफर करना होगा
- पीपीएफ अकाउंट खोलने के 15 साल बाद ही इसे बंद किया जा सकता है। हालांकि, कुछ शर्तों के तहत 15 सालों से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं।
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पीपीएफ अकाउंट पर लोन
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में किए गए निवेश को निवेश के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक माना जाता है और निवेश की गई राशि पर लोन भी ऑफर किया जाता है।
लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट के लिए अप्लाई करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए-
- लोन अगेंस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ अकाउंट खोलने के तीसरे और छठे वित्त वर्ष के बीच लिया जा सकता है। इसके बाद व्यक्ति अपने पीपीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकाल सकते हैं
- जिस साल लोन के लिए अप्लाई किया गया था, उससे पहले के दूसरे वित्त वर्ष के अंत में पीपीएफ़ अकाउंट में मौजूदा राशि की केवल 25% राशि ही निकाली जा सकती है
- अपने पीपीएफ अकाउंट पर दूसरा लोन लेने से पहले, आपको अपने पहले लोन का भुगतान करना होगा (यदि आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर एक से अधिक लोन लेना चाह रहे हैं)
- लोन पर ऑफर की जाने वाली ब्याज पीपीएफ अकाउंट में बकाया राशि पर अर्जित ब्याज से 1% अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि अगर पीपीएफ अकाउंट पर लागू ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव आता है तो इससे लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट की ब्याज दर भी प्रभावित होती है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जितनी ब्याज दर पर लोन लिया जाता है तो, लोन अवधि खत्म होने तक उस ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होता है।
- यदि खाताधारक 36 महीने के भीतर लोन का भुगतान नहीं कर पाता है, तो लागू ब्याज दर 6% अधिक हो जाएगी
- यदि उधारकर्ता लोन अवधि के भीतर ही मूल राशि का भुगतान कर देता है, लेकिन कुछ ब्याज राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो शेष राशि व्यक्ति के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बैलेंस से काट ली जाएगी।
- उधारकर्ता को पहले मूल राशि और उसके बाद ब्याज राशि का भुगतान करना होगा। ब्याज राशि का भुगतान दो या उससे कम मासिक किस्तों में करना होता है
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उधारकर्ता तब तक दूसरे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपने पहले लोन का पूरी तरह से भुगतान नहीं कर देता है।
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लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट लेने के लाभ
अगर आप अन्य लोन की तुलना में लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट लेते हैं तो आपको ये फायदे मिल सकते हैं-
- पीपीएफ अकाउंट पर लिए गए लोन के तहत कोई कोलैटरल या मॉर्गेज जमा नहीं करानी पड़ती है
- जिस महीने लोन मंज़ूर किया गया था, उसके बाद के महीने के पहले दिन से 36 महीने की अवधि के भीतर लोन का भुगतान किया जा सकता है
- अन्य बैंकों के पर्सनल लोन की तुलना में पीपीएफ अकाउंट पर लागू ब्याज दरें सबसे कम होती हैं
- उधारकर्ता मूल राशि का भुगतान दो या अधिक किस्तों में या एक साथ कर सकते हैं।
पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद करना
पीपीएफ अकाउंट को उसे खोलने के एक साल से 5 साल पूरे होने के बाद ही समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालाँकि, इसकी अनुमति केवल कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत दी जाती है जैसे-
- खाताधारक/पति/पत्नी/आश्रित बच्चों/माता-पिता की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए
- खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए
लोक भविष्य निधि योजना, 2019 में किए गए हालिया बदलावों के मुताबिक, पीपीएफ खाते को अब निम्नलिखित शर्तों के तहत ही समय से पहले बंद किया जा सकता है-
- यदि खाताधारक किसी अन्य जगह पर रहने लग जाता है
- यदि खाताधारक को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है।
हालांकि, खाताधारक को ऊपर दी गई किसी भी शर्त के तहत पीपीएफ को समय से पहले बंद करने के लिए अप्लाई करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे-
- पासपोर्ट और वीज़ा या इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी (अगर रहने की जगह में कोई बदलाव होता है)
- दस्तावेज और फीस रिसीट जिससे पता चलता हो कि आवेदक या उसके बच्चे को भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिल गया है (उच्च शिक्षा के मामले में)
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को समय से पहले बंद करने के लिए उस ब्याज दर में 1% की कमी की जाती है जिस पर अकाउंट में ब्याज जमा किया जाता है।
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संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन किस समय ले सकते हैं?
उत्तर: खाताधारक अकाउंट खोलने के तीसरे और छठे वित्त वर्ष के बीच पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। इसके बाद, व्यक्ति अपने पीपीएफ अकाउंट से केवल कुछ राशि ही निकाल सकते हैं।
प्रश्न. आप लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट से कितनी राशि निकाल सकते हैं?
उत्तर: आपने जिस साल लोन के लिए अप्लाई किया गया था, उससे पहले के दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए निवेश की केवल 25% ही राशि निकाली जा सकती है।
प्रश्न. लोन पर कितना ब्याज लागू होगा?
उत्तर: पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर लोन पर लगने वाला ब्याज पीपीएफ अकाउंट में बैलेंस पर मिलने वाले ब्याज से 1% ज्यादा होता है।
प्रश्न. लोन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट की अवधि कितनी होती है?
उत्तर: खाताधारक को लोन लेने के 36 महीनों के भीतर लोन राशि का भुगतान करना होगा, जिसके बाद उधार ली गई राशि पर ब्याज दर बढ़कर 1% से 6% तक हो जाएगी।
प्रश्न. लोन अगेंस्ट पपीएफ अकाउंट का भुगतान कैसे किया जाता है?
उत्तर: उधारकर्ताओं को पहले मूल लोन राशि और उसके बाद ब्याज राशि का भुगतान करना होता है। बता दें कि जिस महीने लोन मंज़ूर किया गया था, उसके 36 महीने के भीतर इस लोन का भुगतान किया जा सकता है। मूल लोन राशि का भुगतान दो या अधिक किस्तों में या एक साथ किया जा सकता है।
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