बेरोजगारी भत्ते की योजनाओं के बारे में
ऐसी कोई एक विशेष योजना नहीं है जिसके प्रावधान हर राज्य में लागू होते हों। हालांकि विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी योजना होती है जो बेरोजगारों को लाभ प्रदान करती है।
उदाहरण के लिए, श्रम और रोजगार विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेषकर शिक्षित और बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को कम करना है। इस योजना के तहत, सरकार हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक बेरोजगार युवा को अधिकतम 1500 रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
भारत में बेरोजगारी बीमा
भारत में, बेरोजगार बीमा की ऐसी कोई एक योजना नहीं है जो सभी बेरोजगार व्यक्तियों पर लागू होती हो। हालांकि, कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो बेरोजगारी लाभ प्रदान करती हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) दो बेरोजगारी लाभ योजनाएं प्रदान करता है- राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY) और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे कि दुकानों, कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट, रेज़िडेंशियल होटलों, रेस्टोरेंट, थिएटर या मनोरंजन के अन्य स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इसके तहत लाभ किसी बीमारी, मैटरनिटी और एंप्लॉयमेंट इंजरी के मामले में प्रदान किए जाते हैं। जो व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य हैं, उन्हें बेरोजगारी लाभ प्रदान करने के अलावा, अधिनियम कई अन्य लाभ भी प्रदान करता है।
जिन फैक्ट्री और अन्य प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम लागू होता है, उनमें कम से कम 10 लोग काम करते हों या पिछले 12 महीनों में 10 लोगों को नौकरी दी हो। इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति का ESIC के साथ इंश्योरेंस होना चाहिए जो इस अधिनियम के तहत योगदान करता है या करता था और जो इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए किसी भी लाभ का हकदार है। .
इस अधिनियम के तहत, दो बेरोजगारी बीमा योजनाएं लागू की गईं – आरजीएसकेवाई और एबीवीकेवाई।
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राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (RGSKY)
RGSKY को 2005 में उन बेरोजगार लोगों का बीमा करने के लिए लागू किया गया था जो कर्मचारियों की छंटनी होने और फैक्ट्री या इस्टैब्लिशमेंट के बंद होने के कारण बेरोजगार हैं और जो नॉन- एंप्लॉयमेंट इंजरी की वजह से 40% तक स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। यह मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)
ABVKY के ज़रिए उन युवाओं की आर्थिक मदद की जाती है जिनकी नौकरी पिछले कुछ दिनों में छूटी है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा तीन महीने के लिए सरकारी भत्ते का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि बेरोजगार होने से ठीक पहले कम से कम दो साल के लिए ऐसी कंपनी/ फैक्ट्री में काम किया हो जिस पर ईएसआई एक्ट लागू होता हो और कम से कम 78 दिन तक अपनी मासिक सैलरी में से ESIC में योगदान किया हो।
कृपया ध्यान दें कि COVID-19 महामारी के कारण बेरोजगारी से प्रभावित लोगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए, ABVKY के तहत एक बेरोजगार युवा को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगा। पहले यह लिमिट 25 फीसदी थी। यह भत्ता बेरोजगार होने के बाद अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने तक दिया जाएगा। हालांकि, योजना का लाभ बेरोजगार होने के 30 दिन बाद से ही लागू होगा यानि कि नौकरी छूटने के 30 दिन बाद आप इस योजना से जुड़कर आधी सैलरी पाने का दावा कर सकते हैं। इस योजना की अवधि को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
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वर्तमान बेरोजगारी लाभ योजनाओं से संबंधित समस्याऐं
ESIC के तहत ऊपर दी गई दो योजनाओं को छोड़ दें तो भारत में बेरोजगारी के संबंध में प्रदान किए जाने वाले लाभ बहुत कम हैं। RGSKY और ABVKY में कई कमियां हैं, जैसे कि यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती हैं जो ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जिनमें कम से कम 10 लोग साथ काम करते हों। इस वजह से इसके अंतर्गत वो लोग कवर नहीं हो पाते हैं जो फैक्ट्री में काम न कर दूसरे सेक्टर में काम करते हैं और जिनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है।
RGSKY के तहत प्रदान किए गए लाभ केवल 12 महीने के लिए लागू होते हैं। यानी अगर आपने 12 महीने के लिए लाभ का क्लेम कर दिया है तो आप कभी भी RGSKY योजना के तहत लाभ का क्लेम नहीं कर सकते हैं। इससे उन व्यक्तियों को कोई फायदा नहीं होता है जो लंबे समय से बेरोजगार हैं।
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प्रस्तावित सुझाव और समाधान
एक ऐसी केंद्रीकृत या यूनिफॉर्म बीमा योजना का होना बहुत ज़रूरी है जो पूरे वर्कफोर्स पर लागू होती हो, बिना इस बात की परवाह किए कि लाभार्थी किस सेक्टर या इस्टैब्लिशमेंट में काम करता है और किस प्रकार की नौकरी करता है। हालांकि, अगर ऐसी योजना नहीं है तो हेल्थकेयर और अन्य जनरल इंश्योरेंस जैसे बेरोजगारी बीमा का होना बहुत ज़रूरी है जिसका लाभ कोई भी उठा सकता है।
प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है
भारत सरकार देश में बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए नई मासिक बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) योजना को लागू करने के लिए काम कर रही है। इस योजना के तहत, भारत में बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,000 रु.- 3,500 रु. के फिक्स्ड बेरोजगारी भत्ते के रूप में आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, पीएम बेरोजगारी भत्ता योजना, 2020 का उद्देश्य देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करके रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए योग्यता शर्तें व ज़रूरी दस्तावेज
योग्यता शर्तें- जो लोग योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा:
- इस योजना के लिए योग्य होने के लिए आवेदक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- 12वीं क्लास पास की होनी चाहिए और आवेदक के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट- ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रु. या उससे कम होनी चाहिए।
ज़रूरी दस्तावेज- यहां प्रधान मंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने के लिए ज़रूरी सभी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- 12वीं पास का सर्टिफिकेट
- एंप्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक पासबुक
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संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) क्या है?
उत्तर: PMRY केंद्र सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य उन शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है जो बेरोजगार हैं। वर्ष 1993 में शुरू की गई यह योजना 10 लाख युवाओं को बेरोजगार लोन प्रदान करती है। यह सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपना बिज़नेस शुरू करने में मदद करने के लिए ज़रूरी आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न. भारत में बेरोजगारी भत्ता कौन प्राप्त कर सकता है?
उत्तर: ESIC से जुड़ा व्यक्ति बेरोजगार होने से पहले से कम से कम 2 साल तक ऐसी फैक्ट्री/ कंपनी में काम करता हो जिस पर ईएसआई एक्ट लागू होता हो। इसके साथ ही उसने बेरोजगारी से तुरंत पहले कम से कम 78 दिनों तक ESIC में योगदान किया हो।
प्रश्न. बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है?
उत्तर: कोई भी व्यक्ति उस राज्य से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकता है जहां उसने पिछली या अंतिम बार काम किया था, भले ही वह व्यक्ति अब किसी दूसरे राज्य में रहता हो। अधिकांश राज्यों में, बेरोजगार श्रमिकों को 26 सप्ताह तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
प्रश्न. बेरोजगारी भत्ता क्यों दिया जाता है?
उत्तर: बेरोजगारी भत्ते, मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने और लेबर मार्केट की प्रोडक्टिविटी में सुधार और छंटनी के बाद बेरोजगार हुए श्रमिकों की आर्थिक मदद के लिए प्रदान किए जाते हैं।
प्रश्न. मैं ईएसआईसी में बेरोजगारी भत्ते के लिए कैसे क्लेम करूं?
उत्तर: बेरोजगारी भत्ते के लिए वेबसाइट www.esic.in पर ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक अकाउंट की जानकारी और एफिडेविट के साथ फिजिकल क्लेम को ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा कराना होगा।
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