EPF सदस्य अकाउंट से पैसा निकालने या ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके में, आप UAN सदस्य पोर्टल में लॉगिन कर या EPFO वेबसाइट पर जाकर EPF क्लेम स्टेटस जान सकते हैं।
EPF क्लेम के लिए योग्यता:
- रिटायर्मेंट के बाद EPF फण्ड से 100% राशि को क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति 55 वर्ष से अधिक आयु का हो। पूरी राशि का क्लेम करने के लिए प्रारंभिक रिटायर्मेंट मान्य नहीं है।
- EPF खाते की 90% राशि का क्लेम रिटायर्मेंट से एक सा्ल पहले किया जा सकता है, बशर्ते व्यक्ति 54 वर्ष का हो
- बेरोज़गारी के दौरान कोई भी EPF से 75% राशि निकालने का क्लेम कर सकता है और रोज़गगार प्राप्त करने के बाद शेष 25% को नए EPF खाते में ट्रांसफर कर सकता है
- दो महीने की बेरोज़गारी के बाद EPF खाते से 100% राशि निकाली जा सकती है
EPF क्लेम फॉर्म
EPF खाते से राशि निकालने या क्लेम करने के लिए सभी को क्लेम फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है। PF विड्रॉल फॉर्म के माध्यम से आप क्लेम कर सकते हैं और ये फॉर्म उम्र के आधार पर अगृलग-अलग होते हैं, अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो राशि को क्लेम करने का कारण बताना होता है। इन क्लेम के लिए फॉर्म 19, 31 और 10C का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इन सभी फॉर्म की जगह एक कम्पोज़िट फॉर्म आ गया है। अब UAN और आधार की जानकारी देनी होती है।
- नौकरी बदलने के लिए EPF खाते को नए EPF खाते में ट्रांसफर करने के लिए एक व्यक्ति को फॉर्म 13 जमा करना होगा
- अगर वह अपनी LIC पॉलिसी को फंड करना चाहता है तो उसे फॉर्म 14 लागू करने की आवश्यकता है
- बेरोज़गारी के मामले में पैसों के लिए क्लेम करने या PF से एडवांस राशि लेने के लिए एक व्यक्ति को समग्र रूप की आवश्यकता होती है
- अगर क्लेम करने वाले की आयु 58 साल से कम है तो शारीरिक विकलांगता के मामले में पैसे के लिए क्लेम करने पर उसे क्रमश: PF और पेंशन फंड के लिए कंपोज़िट फॉर्म और फॉर्म 10 D का उपयोग करना होगा। अगर व्यक्ति की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक, तो प्रोविडेंट और पेंशन फंड दोनों के लिए कंपोज़िट फॉर्म जमा किया जा सकता है
- यदि व्यक्ति को गंभीर बीमारी है और वह फिर भी नौकरी कर रहा है तो , तो नॉमिनी फॉर्म 28 और पेंशन का उपयोग करके 10 D का उपयोग करके PF के लिए क्लेम कर सकता है, या तो कर्मचारी 58 वर्ष या 58 वर्ष से कम था लेकिन उसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली थी। अगर मृतक कर्मचारी 58 वर्ष का था, लेकिन उसने 10 साल तक सर्विस नहीं की तो फिर दावेदार को पेंशन फंड के लिए समग्र रूप में आवेदन करना होगा। दावेदार सभी रूपों में फॉर्म 51 F का उपयोग करके EDLI (कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना) का निपटान कर सकता है।
EPF क्लेम के लिए कैसे आवेदन करें?
कोई भी व्यक्ति EPF क्लेम के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है:
- ऑफलाइन आवेदन के लिए
आप क्लेम फॉर्म को भरकर नज़दीकी EPFO ऑफिस में जमा करना होगा। आधार की जानकारी अपडेट होने पर नियोक्ता/ कंपनी की वैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा, नियोक्ता/ कंपनी के वैरिफिकेशन के साथ नया कम्पोज़िट फॉर्म (गैर-आधार) प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए
EPFO मेंबर पोर्टल पर UAN के साथ लॉग-इन करना होगा। सबसे पहले, ‘Manage’ सेक्शन के तहत KYC को अपडेट और वैरिफाईड करें और फिर ड्रॉप डाउन मेनू से ‘Online Services’ पर जाकर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 31, 19 और 10 सी) भरें।
जैसा कि सभी विवरण प्रदर्शित होते हैं, खाता संख्या के अंतिम 4 अंकों का उपयोग करके अपने बैंक खाते को वैरिफाइ करें और फिर प्रमाणपत्र के ‘Yes’ पर क्लिक करें।
ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम को कैसे ट्रैक करें?
ऑनलाइन इन 3 तरीकों के EPF की जांच कर सकते हैं :-
- UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से ,
- EPFO वेबसाइट के माध्यम से, और
- उमंग ऐप सेI
1. यूएएन मेंबर पोर्टल के माध्यम से:-
UAN मेंबर्स नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करके अपने ऑनलाइन विड्रॉल या ट्रांसफर क्लेम की स्थिति की जांच कर सकते हैं :
- UAN मेंबर पोर्टल पर जाएँ I
- अपने यूएएन और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करें I
- ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करेंI अब आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा।
- तीसरे विकल्प, ‘Track Claim Status’ पर क्लिक करेंI
- अब आपके ऑनलाइन विड्रॉल/ट्रांसफर क्लेम की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- चूंकि आपने इसके लिए एक ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है, इसलिए अपना यूएएन या पीएफ खाता नंबर या मेंबर आईडी दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार अपडेट होने के बाद आपके PF क्लेम की प्रक्रिया अपने आप ही synch हो जाएगीI
2. EPFO वेबसाइट :
अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम की स्थिति को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट में ‘Know Your Claim Status’ पर क्लिक करें
- इस पेज पर अपना यूएएन और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- सभी संबंधित PF अकाउंट स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
- उस एक का चयन करें जिसके लिए आपने क्लेम किया है।
- आपके क्लेम का अपडेटिड स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा ।
3. उमंग ऐप के माध्यम से :
ईपीएफओ सदस्य उमंग ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पीएफ निकालने और ट्रांसफर से सम्बंधित अपने क्लेम की स्थिति की जांच कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सदस्य का अपने यूएएन के साथ उनका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। उमंग ऐप के माध्यम से अपने क्लेम की स्थिति को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :-
- उमंग ऐप खोलें और EPFO खोजें।
- उपलब्ध विकल्पों में से ‘Employee Centric Services’ का चयन करेंI
- ‘Track Status’ option को चुनें I
- अब अपना यूएएन दर्ज करें I
- ‘Get OTP’ पर क्लिक करें।
- अब ओटीपी दर्ज करें और ‘log in ‘ बटन पर क्लिक करें।
- यूएएन के लिए किए गए सभी क्लेम्स को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ट्रैकिंग आईडी, क्लेम का प्रकार, बढ़ी हुई क्लेम तारिख और क्लेम की स्थिति का उल्लेख अब तक किए गए प्रत्येक दावे के लिए किया जाता है।
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EPF क्लेम को ऑफलाइन कैसे ट्रैक करें?
EPF क्लेम की स्थिति को ऑफलाइन इस प्रकार चेक किया जा सकता है :
1. EPFO के टॉल फ्री नंबर पर कॉल करके
EPFO से जुड़े मेंबर्स ईपीएफओ 24×7 ग्राहक सेवा नंबर- 1800118005 पर कॉल करके अपने ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम और विड्रॉल की स्थिति की जांच कर सकते हैं I
इसके लिए आपके पास आपका पीएफ अकाउंट नंबर और UAN होना चाहिए क्योंकि हेल्पलाइन अधिकारी आपके क्लेम की स्थिति की जांच करने के लिए इसे माँगेगा ।
2. SMS या मिस्ड कॉल के ज़रिए
- आप EPFOHO UAN LAN लिखकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर एक SMS भेजकर अपने EPF क्लेम स्टेटस की जांच कर सकते हैं I यहाँ LAN का अर्थ लैंगविज है, जिसमें हिंदी के लिए HIN, अंग्रेजी के लिए ENG जैसी भाषा है। इसमें दस भाषाओं में से आप किसी एक को चुन सकते हैं I
- आप यूएएन के साथ रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगाI कॉल दो बार रिंग होने के बाद अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी। क्लेम से संबंधित जानकारी को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
अपने EPF क्लेम को कैंसिल कैसे करें?
अपने EPF क्लेम रिक्वेस्ट को ऑनलाइन कैंसिल करने का कोई भी विकल्प नहीं है। कोई भी व्यक्ति EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर ऑनलाइन किए गए आवेदन को रद्द कर सकता है।
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: EPF क्लेम स्टेटस सेटल्ड का क्या मतलब है?
उत्तर: इसका मतलब है कि इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यह बैंक में पैसे ट्रांसफर कर चुका है या फिर जल्द ही ऐसा करेगा।
प्रश्न: EPF क्लेम स्टेटस में नॉट अवेलेबल का क्या मतलब है?
उत्तर: इसका सीधा-सा मतलब है कि आपके क्लेम को अभी प्रोसेस नहीं किया गया है और इसलिए क्लेम स्टेटस में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अभी भी अधिकारियों के पास है, इसलिए पोर्टल पर अपडेटिड नहीं है।
प्रश्न: ईपीएफ क्लेम स्टेटस में रिजेक्टेड का क्या मतलब है?
उत्तर: पिछले या वर्तमान एंप्लॉयर के द्वारा क्लेम के रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बेमेल हस्ताक्षर या जानकारियां, या फिर अगर साइंड प्रिंटआउट ऑनलाइन क्लेम करने के बाद 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि कोई ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे अपने अधिकृत एंप्लॉयर को सूचित करना होगा।
प्रश्न: EPF क्लेम सेटलमेंट में कितने दिन लगेंगे?
उत्तर: ऑनलाइन मोड में आमतौर पर 5-30 दिन लगते हैं और ऑफलाइन मोड में अकाउंट में पैसे आने में 20-30 दिन लगते हैं। एक बार जब EPFO अकाउंट को सेटल करता है, तो EPF वेबसाइट NEFT की गयी राशि की तारीख के साथ अकाउंट के सेटलमेंट के बारे में मेसेज दिखाती है।
प्रश्न: जब EPF क्लेम स्टेटस प्रक्रिया के तहत भुगतान दिखाता है तो क्या करें?
उत्तर: जब ईपीएफ क्लेम स्टेटस की प्रक्रिया के तहत भुगतान दिखाता है, तो इसका मतलब है कि आपका क्लेम अभी प्रक्रिया में है और ईपीएफओ द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजने के बाद यह क्लेम के रूप में दिखाई देगा।
प्रश्न: EPF क्लेम स्टेटस में अंडर प्रोसेस फॉर्म 19 का क्या मतलब है?
उत्तर: यह दिखाता है कि आपने फॉर्म 19 के तहत ईपीएफ का दावा किया है और वह अभी प्रक्रिया में है। EPFO द्वारा NEFT के माध्यम से कर्मचारी के खाते में फंड ट्रांसफर करने के बाद इसका सेटलमेंट किया जाएगा।
प्रश्न: ऑनलाइन EPF क्लेम करने के लिए कौन-सी जानकारियां ज़रूरी हैं?
उत्तर: ऑनलाइन EPF क्लेम करने के लिए EPF मेंबर्स के पास एक एक्टिव यूएएन होना चाहिए। साथ ही उनकी आधार, पैन और बैंक डिटेल्स यूएएन पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए।
प्रश्न: क्या EPFO कोई SMS अलर्ट भेजता है?
उत्तर: हां, EPFO निम्नलिखित मामलों में अपने मेंबर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से अलर्ट भेजता है :-
- जब ‘EPF claim Application’ प्राप्त हो जाता हैI
- एक बार फंड दावेदार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है I