स्टॉकहोल्डर की सुविधा और पारदर्शिता के लिए एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइेशन (EPFO) ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (EPF Composite Claim Form) लेकर आया है। इस फॉर्म को कम या न के बराबर दस्तावेज़ों के साथ सीधे ईपीएफ के ज्यूडिक्शनल ऑफिस में जमा किया जा सकता है और इसका स्टेटस ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म क्या है, इसके प्रकार, फीस, टैक्स और अन्य विशेषताओं के बारे में जानने के लिए ये लेख पढ़ें:
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म क्या है?
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार और गैर-आधार) कई फॉर्म्स का मिश्रण है, जिसे क्लेम फॉर्म-19 (UAN), 10C (UAN), 31 (UAN) और फॉर्म नंबर 19, 10C, 31 के बदले लाया गया है।
EPF कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म को क्यों लाया गया?
ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म लाया गया ताकि क्लेम जमा करने की प्रक्रिया को सब्सक्राइबर के लिए आसान बनाया जा सके।
- ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) एक मिश्रण फॉर्म है, जिसे फॉर्म-19 (UAN), 10C (UAN) और 31 (UAN) के बदले लाया गया है। ये नया कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) उन कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका आधार नंबर और बैंक डिटेल्स UAN से जुड़ा हुआ है। इसे नियोक्ता (एंप्लॉयर) के सत्यापन के बिना ईपीएफओ के संबंधित ज्यूरिडिक्शन ऑफिस में जमा किया जा सकता है।
- ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन- आधार) एक मिश्रण फॉर्म है, जिसे फॉर्म नबंर- 19, 10C और 31 के बदले लाया गया है। इस नए कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन- आधार) को नियोक्ता के सत्यापन के बाद ही ईपीएफओ के संबंधित ज्यूरिडिक्शन ऑफिस में जमा किया जा सकता है।
- कुछ निश्चित मामलों में आंशिक निकासी के लिए नए कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार, गैर-आधार) को स्वतः सत्यापित और कम या न के बराबर दस्तावेज़ों के साथ ईपीएफओ ऑफिस में जमा करवाना होगा।
- स्वतः सत्यापण के लिए केवल ईपीएफ सदस्य के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, नियोक्त के सत्यापन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आंशिक निकासी के बारे में पूरी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए
यहाँ क्लिक करें
कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखने वाली बातें
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखने वाली बातें निम्नप्रकार है:
- कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) तब भरा जाना चाहिए, जब सदस्य की सारी डिटेल्स फॉर्म-11 (नया) में हो। साथ ही आधार नंबर और बैंक डिटेल्स यूएएन पोर्टल पर हो और सदस्य का UAN अकाउंट एक्टिव हो। इस फॉर्म को नियोक्ता के सत्यापन के बिना ही ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जा सकता है।
- कंपोज़िट क्लेम फॉर्म भरने के लिए निम्न दस्तावज़ों की आवश्यकता होती है:
-
- होम लोन/ साइट/घर/फ्लैट की खरीद या मौजूदा घर में निर्माण/अतिरिक्त परिवर्तन/आवास ऋण का पुनर्भुगतान: किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। पहले कि नए घोषणा पत्र/उपयोगिता प्रमाणपत्र को बंद कर दिया गया है।
- परिवार/ सदस्य की बीमारी: अगर सदस्य के कंपनी में ईएसआईसी सुविधा नहीं है तो वह डॉक्टर से प्राप्त सर्टिफिकेट भी जामा कर सकता है।
- बेटा/ बेटी/ बहन/ भाई/ खुद की शादी: कोई दस्तावेज़ या शादी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है
- बच्चे के 10वीं के बाद की पढ़ाई: कोई दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं
- फैक्ट्री बंद/ बिजली सप्लाई बंद होने पर: किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं
- प्राकृतिक आपदा: कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए
- शारीरिक विकलांग द्वारा साजो-सामान खरीदने के लिए: मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी
- रिटायरमेंट से 1 साल पहले: पीएफ बैलेंस का 90% निकाल सकते हैं, किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के लिए: पीएफ बैलेंस का 90% हिस्सा LIC में ट्रांसफर हो सकता है और इसके लिए किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं
- किसी रेवेन्यू स्टॉम्प (₹1) की ज़रूरत नहीं
- कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार और नॉन-आधार) भरने से पहले यह सलाह दी जाती है कि अपने सभी वर्तमान व पुराने पीएफ अकाउंट को मर्ज करवा लें ताकि निकासी में आसानी हो
- पेंशन विड्रॉल सुविधा का लाभ केवल तभी ले सकते हैं जब आपकी सर्विस समाप्त होने में 10 साल से कम का समय रहा हो।
कंमोज़िट क्लेम फॉर्म के प्रकार
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार (EPF Composite Claim Form Type) के हैं, जिनके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है:
EPF कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार)
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) पुराने फॉर्म नंबर 19 (UAN), 10C (UAN) और 31 (UAN) के बदले लाया गया है। ये फॉर्म केवल उन कर्माचारियों द्वारा भरा जा सकता है जिनकी पूरी डिटेल्स फॉर्म 11 (न्यू) में होती है। साथ ही उनका आधार नंबर व बैंक डिटेल्स UAN से जुड़ा होता है और उनका यूएएन अकाउंट भी एक्टिव होता है। आधार आधारित कंपोज़िट फॉर्म से कर्मचारी नियोक्ता के सत्यापन के बिना, केवल अपने सत्यापन के ज़रिए ही आंशिक निकासी कर सकते हैं वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के।
EPF कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन- आधार)
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन- आधार) को पुरान फॉर्म- 19, 10C और 31 के बदले लाया गया है। इस फॉर्म को वो कर्मचारी भर सकते हैं जिनका आधार नबंर व बैंक डिटेल्स यूएएन पर नहीं है या फिर जिनका यूएएन अकाउंट एक्टिव ही नहीं है।
इस फॉर्म को नियोक्ता सत्यापन के बाद ही संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जा सकता है। हालांकि कुछ आंशिक निकासी के मामले में ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) को कर्मचारी के सत्यापन और बिना दस्तावेज़ों के भी जमा किया जा सकता है। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म पीडीएफ (Composite Claim Form PDF) या ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन-आधार) डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए यहाँ क्लिक करें
कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म मौजूदा फॉर्म से कैसे अलग है?
यहां नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि नया कंपोज़िट क्लेम फॉर्म मौजूदा फार्म (फॉर्म नंबर- 19, 10सी और 31) से कैसे अलग है:
- नया ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम एक कम्बाइंड फॉर्म है, जो पिछले कई सारे फॉर्म को रिप्लेस करता है। इसे नियोक्ता के सत्यापन के बिना ही संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जमा किया जा सकता है।
- कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म की मदद से कर्मचारी नियोक्ता के सत्यापन के बिना भी आंशिक निकासी कर सकता है वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के।
- EPF कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार और गैर-आधार) जमा करने के लिए कोई फीस या शुल्क नहीं देना होता है।
कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) कैसे भरें?
ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरते (EPF Composite Claim Form Filling Process) समय नीचे बताई गई बातों का ध्यान रखें :
- इस फॉर्म को भरने से पहले कर्मचारी को चेक करना चाहिए, कि उसकी सारी डिटेल्स फॉर्म-11 (New) में है या नहीं, उसका आधार नंबर व बैंक डिटेल्स यूएएन से जुड़ी होनी चाहिए साथ ही यूएएन अकाउंट एक्टिव (UAN Account Active) भी होना चाहिए
- फॉर्म को भरें जिसमें- कर्मचारी का नाम, मोबाइल नंबर, क्लेम करने की वजह- पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पेंशन निकासी लाभ या पीएफ आंशिक निकासी, आधार नंबर, ज्वॉइनिंग की तारीख, आंशिक निकासी की वजह व राशि और पोस्टल एड्रेस आदि भरना होगा
- साथ में संबंधित दस्तावेज़ जैसे- फॉर्म नंबर 15G/15H की दो कॉपी (अगर लागू हो) और एक कैंसल चेक (सदस्य का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड) जमा करें। ध्यान दें कि पहले की तरह अब ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम फॉर्म भरने के लिए- चेक या स्वत: सत्यापित बैंक पासबुक फोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (नॉन-आधार) कैसे भरें?
यहां नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिसका ध्यान आपको ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरते (EPF Composite Claim Form Filling Process) समय रखना चाहिए :
- फॉर्म को भरते समय- अपना मोबाइल नंबर, क्लेम करने की वजह (पीएफ फाइनल सेटलमेंट, पेंशन निकासी या पीएफ आंशिक निकासी), नाम, UAN या पीएफ अकाउंट नंबर (यूएएन अकाउंट एक्टिव न होने पर), आधार नंबर (सीडिंग के लिए), पिता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, ज्वाइनिंग की तारीख, नौकरी छोड़ने की तारीख (अगर लागू हो), पैन (अगर लागू हो), भुगतान के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स और पता आदि भरना होगा।
- साथ में संबंधित दस्तावेज़ जैसे- फॉर्म नंबर 15G/15H की दो कॉपी (अगर लागू हो) और एक कैंसल चेक/पासबुक के पहले पेज़ की कॉपी जमा करें। हालिया अपडेट के अनुसार अब पहले की तरह ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम फॉर्म भरने के लिए- चेक या स्वत: सत्यापित बैंक पासबुक फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
- ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (गैर-आधार) (EPF Composite Claim Form, Non-Aadhaar) को जमा करने से पहले इसे नियोक्ता द्वारा सत्यापित करवाना होता है। वहीं निश्चित मामलों में आंशिक निकासी के लिए कर्मचारी स्वत: सत्यापन डॉक्यूमेंट ही ईपीएफओ ऑफिस में जमा कर सकता है।

मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए यहाँ क्लिक करें
मृत्यु के मामले में कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म कैसे भरें?
सदस्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- फॉर्म को भरें जिसमें- मोबाइल नंबर, मृतक सदस्य का नाम, उसकी वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, पति/पत्नी का नाम, यूएएन या पीएफ अकाउंट नंबर, नौकरी छोड़ने की तारीख, मृतक के मरने की तारीख, भविष्य निधि के लिए दावेदार का विवरण, पेंशन और इंश्योरेंस (EDLI), पेंशन/भुगतान के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि जैसी जानकारी भरनी चाहिए
- मृत्यु के मामले में कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म पर दावेदार और नियोक्ता दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए
- मृत्यु के मामले में कंपोजिट क्लेम फार्म के साथ निम्न दस्तावेज़ जमा करना होगा-
-
-
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- सभी दावेदारों की संयुक्त तस्वीर
- पेंशन का दावा करने वाले बच्चों की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
- स्कीम सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
- कैंसल चेक या पासबुक के पहले पेज की अटेस्टेड कॉपी (अनिवार्य नहीं)
-
मृत्यु के मामले में कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म या कम्पोज़िट डेथ क्लेम फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड (Composite Death Claim Form PDF Download) करने के लिए यहां क्लिक करें।
कंपोज़िट क्लेम फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
- कंपोजिट क्लेम फॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से चेक किया जा सकता है।
- ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक (EPF Composite Claim Form Status track Online) करने के लिए- ईपीएफओ वेबसाइट, UAN मेंबर पोर्टल या फिर UMANG ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म का स्टेटस ऑफलाइन ट्रैक (EPF Composite Claim Form Status track Offline) करने के लिए, आप ईपीएफओ टोल- फ्री के नंबर 1800 118 005/14470 पर कॉल कर सकते हैं। या फिर 7738299899 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHO UAN LAN फॉर्मेट पर SMS कर सकते हैं। इसमें LAN का मतलब भाषा (हिंदी (HIN), अंग्रेजी(ENG)) से है।
ये भी पढ़ें: कैसे जानें EPF क्लेम स्टेटस: UAN , PF नंबर और उमंग ऐप द्वारा
कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म भरने पर टैक्सेशन
- यदि कर्मचारी की सेवा अवधि 5 वर्ष (60 महीने) से कम है तो इनकम टैक्स (TDS) काटा जाता है।
- अगर कुल राशि 50,000 रु. से कम होती है, तो कोई आयकर (TDS) नहीं कटेगा।
- कुल राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर- पैन कार्ड जमा करने पर 10% TDS और पैन कार्ड जमा न करने पर 34.608% टीडीएस काटा जाता है।

मुफ्त में हिंदी क्रेडिट रिपोर्ट हर महीने अपडेट के साथ देखिए यहाँ क्लिक करें
ईपीएफओ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म से संबधित सवाल
प्रश्न. क्या मैं कंपोज़िट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप अपने ईपीएफ मेंबर पोर्टल में लॉगिन करके कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार) ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके ऑनलाइन वर्जन में आपकी बेसिक जानकारी पहले से भरी हुई आती है, आपको निकासी की वजह चुनना होता है। साथ ही आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए। आपके यूएएन से जुड़ा मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
प्रश्न. कंपोज़िट क्लेम फॉर्म भरने की फीस कितनी है?
उत्तर: EPF कंपोज़िट क्लेम फॉर्म भरने के लिए कोई फीस व शुल्क नहीं देना होता है।
प्रश्न. ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म को कहां भेजें?
उत्तर: आप ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (EPF Composite Claim Form) को संबंधित ईपीएफओ ऑफिस भेज सकते हैं। अपने नजदीकी EPFO ऑफिस के बारे में पता करने के लिए ईपीएफओ वेबासाइट पर जा सकते हैं।
प्रश्न. फॉर्म 19 और 10C के लिए एक साथ कैसे आवेदन करें?
उत्तर: पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म-19 और पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म- 10C भरना होता था, लेकिन अब आप ये दोनों ऑप्शन एक ही फॉर्म- ईपीएफ कंपोज़िट क्लेम फॉर्म में चुन सकते हैं, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी ज़रूरत अनुसार।