कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायरमेंट लाभ योजना है, जिसमें एक कमर्चारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा निवेश करता है और कम्पनी द्वारा कर्मचारी के EPF और EPS खातों के लिए उतना ही योगदान दिया जाता है। जब आप नौकरी बदलते हैं, तो आप अपने पुराने EPF खाते से पैसा निकाल सकते हैं या वो राशि नए EPF खाते में ट्रान्सफर कर सकते हैं। जमा की हुई पेंशन राशि 180 दिनों की निरंतर सेवा के बाद और सेवा अवधि के 10 वर्ष पूरा होने से पहले फॉर्म 10C का उपयोग करके निकाली जा सकती है।
EPF फॉर्म नं. | फॉर्म – 10 C |
उद्देश्य | पेंशन निकालना या EPS योजना सर्टिफिकेट |
लिंक | https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10C.pdf |
योग्यता | 180 दिनों की निरंतर सेवा के बाद |
अनिवार्य | हाँ (10 साल की सेवा या EPS योजना प्रमाण पत्र से पहले पेंशन निकालने के लिए) |
फॉर्म कैसे भरें | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
इसे कब भरा जाता है | नौकरी छोड़ने के बाद |
EPF फॉर्म 10 C में दी गई जानकारी
फॉर्म 10 C में निम्नलिखित सेक्शन होते हैं जो एक सदस्य को पेंशन राशि निकालने के आवेदन के लिए भरना होता है:
- क्लेम करने वाले का नाम
- जन्म की तारीख
- पिता का नाम या पति का नाम (विवाहित महिलाओं के मामले में)
- कम्पनी या संस्थान का नाम और पता, जिसमें सदस्य अंतिम बार कार्यरत था
- कम्पनी या संस्थान की जानकारी (कार्यालय कोड, कम्पनी नम्बर और खाता नम्बर)
- कम्पनी में शामिल होने की तिथि
- सेवा छोड़ने का कारण और छोड़ने की तिथि
- पूरा पता
- क्या आप पैसे के बदले स्कीम सर्टिफिकेट लेने को तैयार हैं (हां / नहीं)
- परिवार और नॉमिनी (जीवनसाथी, बच्चे और अन्य) का नाम, जन्म तिथि, सदस्य के साथ संबंध और अभिभावक का नाम (नॉमिनी के नाबालिग होने की स्तिथि में)
- सदस्य और नॉमिनी की जानकारी (क्लेम भरने के बिना 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सदस्य की मृत्यु के मामले में)
- भेजने का माध्यम (पोस्टल ऑर्डर, चेक या बचत खाता)
- EPS के तहत पेंशन पाने के लिए आवेदन करना, 1995
- कर्मचारी और कम्पनी या संस्थान के हस्ताक्षर (कम्पनी की मुहर के साथ)
- एडवांस मुहर रसीद – बचत खाते में पेंशन के लिए रसीद
- योजना प्रमाण पत्र (PF कमिश्नर कार्यालय द्वारा भरा जाना है)
फॉर्म 10 C ऑनलाइन कैसे भरें?
एक सदस्य पेंशन राशि तब निकाल सकता है जब वह कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद और 10 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ देता है। यदि आप पेंशन राशि को नए खाते में ट्रांसफर करने के बजाय निकालना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए तरीके का पालन करें:
- अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPF सदस्य पोर्टल पर लॉग–इन करें
- “Online Services” मेन्यू से “Claim (Form – 31, 19 and 10C)” चुनें।
- अपने बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और “Verify” पर क्लिक करें
- “Certificate of Undertaking” पर हस्ताक्षर करें और नियम और शर्तों से सहमत होने के लिए “Yes” पर क्लिक करें
- “I want to apply for” टैब में “Only Pension Withdrawal (Form 10C)” को चुनें
- अपना पूरा पता दर्ज करें और डिस्क्लेमर पर टिक करें और “ GET आधार OTP ” बटन पर क्लिक करें
- आधार (UIDAI) के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को दर्ज करें और “Validate OTP and Submit Claim Form” पर क्लिक करें
- आपका पेंशन क्लेम फॉर्म जमा किया जाएगा और EPFO द्वारा वैरीफिकेशन के बाद फंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा ।
और पढ़ें : EPF के बारें में अधिक जानकारी
EPS योजना प्रमाणपत्र क्या है?
EPFO द्वारा EPS योजना प्रमाणपत्र उन सदस्यों को जारी किया जाता है जो नौकरी बदलने पर EPS राशि को नए खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं। EPS राशि को ट्रांसफर करना वैकल्पिक है जब तक कि कर्मचारी की सेवा अवधि 180 दिनों से अधिक और 10 साल से कम न हो। हालांकि, एक बार कर्मचारी की सेवा अवधि 10 साल या उससे अधिक हो जाने पर, वह केवल EPS स्कीम प्रमाणपत्र का उपयोग करके पेंशन राशि को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकता है।
प्रमाण पत्र में सदस्य का जानकारी होती है जैसे काम का रिकॉर्ड, पारिवार से जुड़ी जानकारी , नॉमिनी इत्यादि। इसे सेवा का प्रामाणिक रिकॉर्ड भी माना जाता है क्योंकि इसमें सदस्य के काम का रिकॉर्ड भी होता है।
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. क्या मुझे अपनी नौकरी बदलने पर हर बार फॉर्म 10 C भरना होगा?
उत्तर: आपको EPS राशि निकालने या ट्रांसफर करने के लिए अपनी पसंद के बावजूद नौकरी बदलने पर हर बार फॉर्म 10 C भरना होगा, क्योंकि दोनों काम एक ही फॉर्म का उपयोग करके किए जा सकते हैं। ध्यान दें कि यह आवश्यकता केवल तब है जब आपकी नई कंपनी EPF अधिनियम, 1952 द्वारा कवर की गई हो।
प्रश्न. EPS स्कीम सर्टिफिकेट जारी होने के बाद अगला स्टेप क्या होता है?
उत्तर: एक बार जब आप अपनी नौकरी बदल लेते हैं, तो आपको नई कम्पनी/ संस्थान के साथ नए खाते के डिक्लेरेशन और EPF के ट्रांसफर के लिए फॉर्म -11 भरना होगा । आपको नए खाते के माध्यम से पेंशन राशि को ट्रांसफर करने के लिए नई कम्पनी के माध्यम से EPFO को EPS योजना प्रमाण पत्र (फॉर्म 10 C भरकर जारी किया गया) जमा करना होगा।
प्रश्न. मेरी नौकरी सेवा की अवधि 120 दिनों की है। यदि मैं अपनी नौकरी बदलूं और इसे वापस लूँ तो मेरी पेंशन राशि क्या होगी?
उत्तर: कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार, एक सदस्य संगठन में 180 दिन शेष रहने के बाद ही अपने EPS खाते में रखे गए धन को वापस लेने के योग्य हो जाता है। तो, इस मामले में, उसे अपने EPS खाते से कोई राशि नहीं मिलेगी। हालांकि, वह 1 के बाद EPF राशि के 75% वापस ले सकते हैं। शेष 25% EPF राशि 2 महीने की बेरोजगारी के बाद वापस ली जा सकती है।
प्रश्न. मैं 8 महीने तक कम्पनी में रहा यदि मैं फंड निकालता हूं तो मुझे कितनी पेंशन राशि मिलेगी?
उत्तर: यदि आप 8 महीने के बाद नौकरी बदलते हैं, तो EPS के लिए आपकी सेवा अवधि 6 महीने के लिए राउंड–ऑफ हो जाएगी और आपको फंड 6 महीने की EPS राशि के बराबर मिलेगा। यदि आप दो महीनों से लगातार बेरोज़गार हैं तो आप पूरी राशि निकाल सकते हैं।