EPFO के सभी सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से स्वचालित रूप से जुड़े हैं। इस योजना के तहत, एक सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायर्मेंट के बाद पेंशन के लिए योग्य हो जाता है। हालांकि, 50 साल के बाद इसके सदस्य प्रत्येक वर्ष 4% की रियायती दर पर कम पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं । EPF फॉर्म 10D भरकर सदस्य मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। रिटायर्मेंट पर सदस्य को मिलने वाली पेंशन राशि मासिक पेंशन योग्य वेतन और कुल पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है।
EPF फॉर्म | फॉर्म 10D |
उद्देश्य | रिटायर्मेंट के बाद पेंशन वापसी |
लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10D.pdf क्लिक करें |
योग्यता | रिटायर्मेंट (58 वर्ष) या 50 वर्ष की आयु के बाद (कम पेंशन) |
कब भरें | रिटायरमेंट के बाद |
कहाँ जमा करना है | EPFO के संस्थान में |
कैसे भरें | ऑफलाइन |
यह फार्म कौन भर सकता है | कर्मचारी या नॉमिनी व्यक्ति (कर्मचारी की मृत्यु के मामले में) |
EPF फॉर्म 10D कैसे भरें
EPF फॉर्म 10D को केवल ऑफलाइन भरा जा सकता है और सदस्य को फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना होगा:
मोबाइल नंबर – समय-समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए।
1) पेंशन का क्लेम किसके द्वारा किया जा रहा है:
- आवेदक को इस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख करना होगा।
- सदस्य
- विधवा/ विधुर
- वयस्क/ अनाथ
- अभिभावक
- नॉमिनी व्यक्ति
- आश्रित माता – पिता
2) पेंशन के प्रकार
- रिटायर्मेंटपेंशन – 58 वर्ष की आयु में रिटायर्मेंट पर मासिक पेंशन
- कम की गई पेंशन– 50 वर्ष की आयु से शुरू होने वाली 4% प्रति वर्ष की रियायती दर पर मासिक पेंशन
- विकलांगता पेंशन– स्थायी और पूर्ण विकलांगता के कारण जल्दी मासिक पेंशन राशि
- विधवा और बच्चों के लिए पेंशन– किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी विधवा स्त्री और बच्चों के लिए मासिक पेंशन
- अनाथ पेंशन– मृत सदस्य के पुत्र / पुत्रियों को उनकी 25 वर्ष की आयु तक मासिक पेंशन लाभ,
- नॉमिनी व्यक्ति पेंशन– परिवार का कोई सदस्य न होने की स्थिति में सदस्य की मृत्यु के बाद नॉमिनी व्यक्ति को मासिक पेंशन
- आश्रित माता – पिता– यदि परिवार (पति / पत्नी और बच्चे) या नॉमिनी व्यक्ति के बिना सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो आश्रित माता-पिता के लिए मासिक पेंशन।
3) सदस्य जानकारी
- सदस्य का नाम
- लिंग
- वैवाहिक स्थिति
- जन्म की तारीख / उम्र
- पिता / पति का नाम
4) EPF खाता जानकारी
- RO
- कार्यालय
- इस्टैब्लिशमेंट कोड
- सदस्य का खाता नंबर
5) उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसमें सदस्य अंतिम बार कार्यरत था,
6) नौकरी छोड़ने की तिथि (dd / mm / yyyy)
7) नौकरी छोड़ने का कारण
8) संचार के लिए पता
9) पेंशन के 1/3 के लिए विकल्प
10) मूलधन वापसी के विकल्प। (एक टिक लगाएं)
11) नॉमिनी व्यक्ति का नाम भरें
12) परिवार का जानकारी
13) सदस्य की मृत्यु की तिथि (यदि लागू हो)
14) खोले गए बैंक खातों का जानकारी
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- पूरा डाक पता / पिन
15) उस योजना प्रमाण पत्र की जानकारी जो सदस्य के पास है, यदि मौजूद हो
यदि योजना प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित जानकारी दें:
- स्कीम सर्टिफिकेट कण्ट्रोल न०
- प्राधिकरण जिसने योजना प्रमाण-पत्र जारी किया
16) यदि पेंशन EPF, 1995 के तहत दी जा रही है,
- तो PPO नंबर और
- जारीकर्ता RO/ SRO का उल्लेख करना होगा
17) दस्तावेज पूरे करें (निर्देशों के अनुसार जानकारी दें)
आवेदक को फॉर्म पर हस्ताक्षर करके और नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके जानकारी को प्रमाणित करना होगा।
EPF फॉर्म 10D के नियोक्ता/ संस्थान अनुभाग
(नियोक्ता/ संस्थान द्वारा भरा जाना है)
नियोक्ता (वो संस्थान जहाँ काम करते थे) को आवेदक द्वारा उल्लिखित जानकारी को प्रमाणित करना होगा।
नियोक्ता द्वारा सेक्शन 2 की टेबल में, निम्नलिखित जानकारी भी भरे जाने चाहिए:
- छोड़ने की तारीख से पहले12 महीने की अवधि के लिए वेतन और पेंशन के लिए किया गया योगदान:
- साल
- महीना
- वेतन (दिनों की संख्या/ राशि)
- पेंशन योगदान बकाया
- गैर-योगदानसेवा की अवधि की जानकारी (यदि ऐसी कोई अवधि नहीं है, वरना खाली छोड़ें)
- पेंशनभोगी और उसके विशिष्ट हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान
- सदस्य का नाम
- EPFअकाउंट न०
- पेंशनर का नाम
- पिता / पति का नाम
- लिंग
- राष्ट्रीयता
- धर्म
- ऊंचाई
- पहचान का व्यक्तिगत निशान
- पेंशनर के विशिष्ट हस्ताक्षर
- फॉर्म को आवेदक द्वारा सही तरह सेभरा जाना चाहिए और अंतिम नियोक्ता/ संस्थान के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए
- नियोक्ता को फिर EPFO क्षेत्रीय कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को लगाना होगा,
- EPF अधिकारी जानकारी का सत्यापन करता है और लाभार्थी के खाते में मासिक पेंशन भेजने की प्रक्रिया शुरू करता है।
EPF फॉर्म 10D के साथ लगाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- पेंशनभोगी और उसके हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान (फॉर्म केक्लेम पत्र के साथ लगाएं)।
- 3 पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थायी और पूरी तरहविकलांगता के मामले में, कर्मचारी को EPFO द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड के सामने मेडिकल परीक्षा से गुज़रना होगा। संबंधित दस्तावेजों को विधिवत रूप से लगाया जाना चाहिए
- नियोक्ता/ संस्थानको रिटायर्मेंट / मृत्यु के समय सदस्य के प्रमाण पत्र और वेतन जानकारी की जानकारी देनी होगी
- यदि नियोक्ता/ संस्थानबंद हो गया है और कोई अधिकृत अधिकारी नियुक्त नहीं है, तो आवेदन को मजिस्ट्रेट, गज़ेटेड ऑफिसर, बैंक मैनेजर या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मंज़ूर होना चाहिए