EPF या कर्मचारी भविष्य निधि भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो लोगों को कमाई करते समय बचत करने में मदद करती है। कर्मचारी, साथ ही कम्पनी या संस्थान हर महीने एक छोटी राशि का योगदान देता है ताकि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के पास एक पर्याप्त फंड उपलब्ध हो। EPF फॉर्म 11 कम्पनी को यह पता लगाने में मदद करता है कि कर्मचारी पहले से ही EPF योजना का सदस्य है या नहीं।
जब कर्मचारी का वेतन 15,000 रू. से अधिक होता है और वह 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कम्पनी या संस्थान में काम कर रहा है तो कम्पनी को उसका उसे EPF खाता खोलना होगा। यदि कर्मचारी पहले से ही EPFO का सदस्य है, तो कम्पनी को अपने PF दायित्वों को जारी रखना होगा। फॉर्म 11 में कर्मचारी का EPFरिकॉर्ड भी शामिल होती है और इसका उपयोग PF खाते को ऑटोमैटिक ट्रांसफर करने के लिए भी किया जा सकता है।
इस पेज पर:
EPF फॉर्म नं. | फॉर्म – 11 |
उद्देश्य | कर्मचारी के EPF से जुड़ी जानकारी और नए खाते में पीएफ के ऑटोमैटिक ट्रांसफर का डिक्लेरेशन |
लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form11Revised.pdf |
योग्यता | सभी नए कर्मचारी जो पहले से ही ईपीएफ के सदस्य हैं और जिनका मूल वेतन ₹ 15,000 और उससे अधिक है |
अनिवार्य | हाँ |
इसे कब भरा जाता है | किसी नई कंपनी से जुड़ने के समय |
EPF फॉर्म 11 क्या है?
EPF फॉर्म 11 एक घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत EPF अधिनियम, 1952 के तहत कवर करने वाली कम्पनी या संस्थान में शामिल होते समय कर्मचारी द्वारा भरा जाना चाहिए। कर्मचारी के पिछले सभी स्टेटमेंट फॉर्म में EPF खाते की जानकारी देनी होगी।
फॉर्म का उपयोग पिछले PF खाते से नए EPF खाते में ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। इससे पहले, एक कर्मचारी को PF को नए EPF खाते में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 भरना होता था। हालाँकि, नए फॉर्म 11 की शुरुआत के बाद, ऑटोमैटिक ट्रांसफर रिक्वेस्ट इसमें शामिल है।
फार्म 11 का उद्देश्य
फॉर्म 11 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- यदि नया कर्मचारी पहले कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) का सदस्य था, तो उसे योजना का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन एक नई यूज़र आईडी के साथ
- यदि नया कर्मचारी अपने पिछली नौकरी के दौरान EPFO का सदस्य नहीं था और नए रोज़गार में उसका वेतन 15,000 रू. से अधिक है, तो वह EPF / EPS के लिए योगदान नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। ऐसे कर्मचारी को बहिष्कृत कर्मचारी (excluded employee) कहा जाता है
- फॉर्म का उपयोग पिछले खाते से PF राशि को एक नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए भी किया जा सकता है
यह घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) को एक डेटाबेस को बनाए रखने में मदद करता है जिसमें कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। यह निरीक्षण, ऑडिट, क्रॉस–चेकिंग या तथ्यों के वैरीफिकेशन के दौरान उनकी काफी मदद करता है।
फॉर्म 11 ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
फॉर्म 11 को EPF की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ।
फॉर्म भरते समय, आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी–
- कर्मचारी का नाम
- कर्मचारी के जन्म की तारीख
- पिता / पति का नाम
- लिंग
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- EPS और EPF योजनाओं की जानकारी
- पिछले रोजगार से जुड़ी जानकारी जैसे UAN, अंतिम वर्किंग डे, योजना सर्टिफिकेट नम्बर
- शैक्षिक योग्यता
- वैवाहिक स्थिति
- बैंक खाता नम्बर, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सहित KYC जानकारी ।
- पासपोर्ट (विदेशी कर्मचारियों के मामले में)
इसके अलावा, कम्पनी या संस्थान को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे–
- कर्मचारी के ज्वानिंग की तिथि
- कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड आईडी नंबर
- कर्मचारी का UAN
- कर्मचारी के स्टेटमेंट का वैरीफिकेशन
फॉर्म 11 कैसे भरें
आपको फॉर्म 11 में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:
व्यक्तिगत जानकारी जैसे:
- सदस्य का नाम
- पिता का नाम या पति का नाम (जो भी लागू हो)
- जन्म की तारीख
- लिंग (फॉर्म से चुनने के लिए तीन विकल्प प्रदान करता है – पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर)
- वैवाहिक स्थिति
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर
पिछले कम्पनी या संस्थान और EPF और EPS से संबंधित जानकारी:
- चाहे पहले कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का सदस्य हो
- चाहे पहले कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का सदस्य हो
- यदि किसी व्यक्ति ने दो योजनाओं में से किसी में भागीदारी के संबंध में उत्तर को चिह्नित किया है, तो व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी आवश्यक है:
- UAN या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
- पिछला PF या प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर
- dd / mm / yyyy के प्रारूप में पिछली नौकरी को छोड़ने की तारीख
- योजना सर्टिफिकेट नम्बर । (यदि जारी किया गया है)
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO) यदि जारी किया गया है
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
- मूल देश
- पासपोर्ट नम्बर
- पासपोर्ट वैलिडिटी
KYC की जानकारी:
इस फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सेल्फ–अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी:
- बैंक खाता और IFSC
- आधार नम्बर
- पैन नम्बर
कर्मचारी द्वारा अंडरटेकिंग
फॉर्म में दी गई डिक्लेरेशन को पढ़ें और अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर करने की तारीख और स्थान लिखना न भूलें।
वर्तमान कम्पनी/ संस्थान द्वारा डिक्लेरेशन
वर्तमान कम्पनी जिसमें कर्मचारी अब शामिल हो गया है, उसे निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाई करनी होगी और संबंधित जानकारी भरकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उस पर मोहर लगानी होगी । इस डिक्लेरेशन में कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बारे में एक डिक्लेरेशन भी देना होता है। कुछ मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:
- कर्मचारी के ज्वाइन करने की तिथि
- कर्मचारी को दिया गया PF आईडी नंबर / यूज़र आईडी
- कर्मचारी का UAN
- KYC क्रेडेंशियल्स का वैरीफिकेशन
EPF फॉर्म 11 को जमा करना
एक बार फॉर्म 11 भरने के बाद, इसे अपनी कम्पनी या संस्थान को जमा करें। संस्थान फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है और फॉर्म पर अपनी मुहर लगाता है। फिर वह क्षेत्रीय EPF कार्यालय में आपका फॉर्म जमा कर देता है।
कम्पनी की ज़िम्मेदारी
- एक महीने की अवधि के भीतर सभी नए कर्मचारियों से डिक्लेरेशन (फॉर्म नंबर 11 का नया फ़ॉरमेट) प्राप्त करें और हर महीने के अंत से 25 दिनों की समय अवधि के भीतर UAN पोर्टल में जानकारी को अपलोड कर दें
- UAN की रसीद से 15 दिनों के भीतर फंड के सभी मौजूदा सदस्यों को EPFO द्वारा दी गई UAN की जानकारी दें और उस पर उनकी रिसीविंग लें
- ऐसी सूचना के 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों की UAN की ज़िम्मेदारी लें
- UAN प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ऐसे सदस्यों का KYC (पैन, आधार और बैंक स्टेटमेंट)।
- ऐसे मामलों में जहां सदस्यों के पास आधार कार्ड नहीं है, कम्पनी/ संस्थान को UAN प्राप्त होने के समय से एक महीने के भीतर जमा किया गया आधार रजिस्ट्रेशन स्लिप प्राप्त करनी चाहिए
- जब भी संस्थान को कर्मचारी की आधार जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे ऐसी जानकारी प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर UAN पोर्टल पर अपने आधार की जानकारी अपलोड करनी होगी
- EPFO को भेजे जाने से पहले क्लेम फॉर्म सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए जैसे कि सभी ज़रूरी KYC जानकारी UAN से लिंक होनी चाहिए
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी
“अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी” शब्द में दो व्यक्ति शामिल होते हैं –
- एक भारतीय कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहा है या किसी दूसरे देश में काम कर रहा है जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा लाभ के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे SSA या सामाजिक सुरक्षा समझौते के रूप में जाना जाता है
- कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नहीं है और भारत में एक कम्पनी या संस्थान के साथ काम कर रहा है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के दायरे में आता है
इससे पहले, भारत में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे से बाहर रखा गया था। हालाँकि, अब हर योग्य अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी को सदस्य बनना और EPF योजना के तहत योगदान करना आवश्यक होता है।
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए EPF से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को भी फॉर्म 11 भरना होता है। हालाँकि, उन्हें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा:
- एक सामाजिक सुरक्षा समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है जो किसी दूसरे देश में काम कर रहे श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए है। पारस्परिक व्यवस्था होने के नाते, यह आमतौर पर यह समानता व्यवहार और दोहरे कवरेज से बचने के लिए प्रदान किया जाता है है। वर्तमान में, भारत ने बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, फ्रांस, डेनमार्क, कोरिया , नीदरलैंड, हंगरी, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा , पुर्तगाल, क्यूबेक और जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ SSA (सामाजिक सुरक्षा समझौतों) पर हस्ताक्षर किए हैं
- एक्सक्लूडेड कर्मचारी : एक अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी जो अपने मूल देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में योगदान देता है और भारत और विशिष्ट देश के बीच हस्ताक्षरित SSA से जुड़े मामले में विशेष अवधि के लिए एक डिटैचमेंट सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रमाणित यह करता है, उसे “बहिष्कृत कर्मचारी“ “एक्सक्लूडेड कर्मचारी“ कहा जाता है
- PF एक्टिव रहने के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि के बारे में कोई दिशानिर्देश नहीं है। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी (जो योग्य है) को भारत में अपनी नौकरी की ज्वाइनिंग से योजना में रजिस्टर्ड होना चाहिए
- PF के प्रावधान, ऐसे कर्मचारी को वेतन दिए जाने पर भी लागू होंगे जिसकी वेतन भारत से बाहर दिया जाता हो
जिस देश के साथ भारत ने एक SSA पर हस्ताक्षर किए हैं तो ऐसी स्तिथि में एक भारतीय कर्मचारी केवल “अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी” का दर्जा प्राप्त करता है जब तक कि वह SSA के तहत कवर किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर लेता
संबंधित सवाल (FAQs)
प्रश्न. क्या नए और मौजूदा कर्मचारियों के लिए फॉर्म 11 अलग-अलग है?
उत्तर: नहीं, दोनों कर्मचारियों के लिए केवल एक फॉर्म है– फॉर्म 11। पहले दो अलग–अलग फॉर्म थे लेकिन अब किसी भी कम्पनी या संस्थान में शामिल होने वाले कर्मचारी को केवल फॉर्म 11 भरना होता है।
प्रश्न. फॉर्म 11 वर्ड फॉरमैट में कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: कर्मचारी यहां फॉर्म 11 डाउनलोड कर सकते हैं ।
प्रश्न. फॉर्म 11 का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: फॉर्म 11 का उपयोग भविष्य निधि और पेंशन योजना दोनों के लिए कर्मचारी की घोषणा (डिक्लेरेशन) के लिए किया जाता है। किसी भी कंपनी/ संस्थान को ज्वाइन करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन योजना लागू है, को इस फॉर्म को डिक्लेरेशन के रूप में भरना होता है।
प्रश्न. क्या सभी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 11 अनिवार्य है?
उत्तर: हां, फॉर्म 11 को अनिवार्य रूप से EPF और EPS के लिए एक डिक्लेरेशन के रूप में एक नए संगठन में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा भरना होता है।